Central Civil Services (Leave) (Amendment) Rules, 2012

C

This document is a notification from the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India, detailing amendments to the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972. Specifically, it clarifies the definition of ‘temporary absorption’ within Rule 39-gh, stating it refers to a government servant’s appointment in a public sector undertaking or autonomous body after resigning from government service. The amendments will take effect from the date of publication in the Official Gazette.

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REGD. NO. D. L.-33004/99

भारतीय सेवक के लिए प्राथमिक और प्रशिक्षण विभाग

अर्धसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2012

सं. 139] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2012/चैत्र 8, 1934

No. 139] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2012/CHAITRA 8, 1934

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2012

साःकार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

साःकार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श के बाद राष्ट्रपति केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

  1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) (संशोधन) नियमावली, 2012 कहा जाएगा ।
  2. (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।
  3. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 में नियम 39-घ के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“टिप्पणी :-39-घ में प्रयुक्त ‘स्थायी आमेलन’ अभिव्यक्ति का अर्थ होगा सरकारी सेवक की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी स्वायत्त निकाय में नियुक्ति जिसके लिए उसने समुचित माध्यम से आवेदन किया था और उस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए सरकारी सेवा से त्यागपत्र दिया था ।”

[फा. सं. 13026/3/2011-स्था. (छुट्टी)]

ममता कुन्दा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मुख्य नियम अधिसूचना संख्या का.आ. 940, दिनांक 8 अप्रैल, 1972 द्वारा प्रकाशित किए गए और पिछली बार अधिसूचा संख्या सा.कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, दिनांक 26 दिसम्बर, 2011 द्वारा संशोधित किए गए ।