This document details amendments to the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, primarily concerning encashment of earned leave along with Leave Travel Concession and modifications to the powers and functions of the Vice-Chancellor of Indira Gandhi National Open University (IGNOU). The amendments address leave encashment conditions, including the maximum amount of leave that can be encashed, and clarify the Vice-Chancellor’s authority regarding leave grants and temporary assignments during vacancies. It also includes a comprehensive list of previous notifications that have amended the original rules.
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आग H-तख 3-उन-तख (i)
PART II-Section 3-Seb-section (i)
प्रारंभकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
त० 146]
146]
146]
मई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 1995/चैत 10, 1917
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 1995/CHAITRA 10, 1917
कामिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कामिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिम् बता
नई दिल्ली, 31 मार्च, 1995
सा.का.नि. 317 (अ):–बबिवान के अनुच्छेद 148 की धारा (5) के साथ पटित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियतक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बताते है, अर्थात् :-
- (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) संशोधन नियमावली, 1995 होगा।
(2) वे सरकारी राजपत्र मं इनके प्रकाशन की तारीख से प्रबृत होगें। - केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 43 में उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“(3) नियम 19 के अनुसार महिला सरकारी कर्मचारी को ( इस बात पर ध्यान न देते हुए कि कितने बच्चे जीवित है), उसके पूरे सेबाकाल के दौरान, सनैखाव के मामलें में, जिसमे सनैपात भी शामिल है, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने
पर अधिक से अधिक 45 दिन का प्रसूति धक्काश भी दिया जा सकता है । बजायें कि केन्द्रीय सिविल सेवा (खुद्दी) संशोधन के नियमावली, 1985 के लागू होने से पूर्व स्वीकृत किए गए तथा उपयोग किए गए प्रसूति धक्काश को इस उप-नियम के उद्देश्य के लिए नहीं मिली जाएगी ।”
[संख्या 13018/7/94-स्था. (खुद्दी) ]
बी. मंगर, प्रवर सचिव
[संख्या 13018/7/94-स्था. (खुद्दी)]
रिनाक 8-4-72 के सा. प्रा.सं. 940 द्वारा प्रधिसूचित तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन मुख्य केन्द्रीय सिविल सेवा (खुद्दी) नियमावली, 1972
- एक, 19(3)ई. 11/(ए)/71 दि. 11-1-72
- एक, 4(7)ई. 11/72 दि. 30-4-73
- एक, 5(15)ई. 11/(ए)/73 दि. 13-7-73
- एक, 14(10)ई. 11/(ए)/73 दि. 19-7-74
- एक, 5(8)ई. 11/(ए)/53 दि. 19व7व74
- एक, 14(8)ई. 11/(ए)/74 दि. 2-11-74
- एक, 16(3)ई. 11/(ए)/74 दि. 20-12-74
- एक, 16(5)ई. 11/(ए)/74 दि. 11-4-75
- एक, 16(8)ई. 11/(ए)/74 दि. 26-5-75
- एक, 4(1)ई. 11/74 दि. 24-6-75
- एक, 16(8)ई. 11/(ए)/74 दि. 20-9-75
- एक, 5(7)ई. 11/(ए)/75 दि. 2-12-75
- एक, 5(16)ई. 11/(ए)/73 दि. 15-1-76
- एक, 16(6)ई. 11/(ए)/74 दि. 31-7-76
- एक, 16(3)ई. 11/(ए)/76 दि. 7-10-76
- एक, 4(9)ई. 11/(ए)/71 दि. 14-3-77
- एक, 14(11)ई. 11/(ए)/76 दि. 12-9-78
- एक, 14025/1/78ई. 11/(ए) दि. 4-10-73
- पी. 13024/1/76ई. 11/(ए) दि. 29-8-79
- एक, 11022/1/77ई. 11/(ए) दि. 21-11-79
- पी. 14018/1/80एलव् दि. 21-11-80
- एक, 16(9)ई. 11/(ए)/76 दि. 31-12-80
- पी. 11012/2/80स्था. (एल) दि. 24-8-81
- पी. 14028/9/80स्था. (एल) दि. 1-10-81
- पी. 14025/9/80 स्था. (एल) दि. 16-4-82
- पौ. 14025/9/80 स्था. (एल) दि. 16-4-82
राजगवित प्रधिसूचना सं. तथा तारीख के ब्योरे
जोएसधार सं. 3724 दि. 4-11-72
जोएसधार सं. 1399 दि. 19-5-73
जोए.स.आर.सं. 821 दि. 4-8-73
जी.एन.धार, सं. प्रभौ उपलब्ध नहीं है
जीएसधार सं. 818 दि. 23-8-74
जीएसधार सं. 1242 दि. 23-11-74
जीएसधार सं. 1374 दि. 28-12-79
जीएसधार सं. 526 दि. 26-4-75
जीएसधार सं. 686 दि. 7-6-75
जीएसधार सं. 834 दि. 12-7-75
जीएसधार सं. 2876 दि. 27-12-75
जीएसधार सं. 2377 दि. 27-12-75
जीएसधार सं. भौ उपलब्ध नहीं है
जीएसधार सं. 1184 दि. 14-8-76
जीएसधार सं. 1587 दि. 13-11-78
जीएसधार सं. 611 दि. 14-5-77
जीएसधार सं. 1159 दि. 23-9-78
जीएसधार सं. 1255 दि. 21-10-78
जीएसधार सं. 1150 दि. 15-9-79
जीएसधार सं. 1422 दि. 1-12-79
जीएसधार सं. 1260 दि. 13-12-80
जीएसधार सं. 263 दि. 24-1-81
जीएसधार सं. 811 दि. 5-9-81
जीएसधार सं. 927 दि. 17-10-81
जीएसधार सं. 423 दि. 08-5-82
-
- 13023/2/81 1501. (एल) दि. 16-4-83 जोएमघार मं. 430 दि. 04-06-83
-
- 14028/8/82 1501. (एल) दि. 27-7-83 जोएमघार मं. 589 दि. 12-8-83
-
- 13023/3/81 1501. (एल) दि. 12-10-83 जोएमघार मं. 804 दि. 5-11-83
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- 14028/6/81 1501. (एल) दि. 17-10-83 जोएमघार मं. 350 दि. 24-3-83
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- 13015/11/82 1501. (एल) दि. 25-5-84 जोएमघार मं. 566 दि. 09-6-84
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- 19011/3/80 1501. (एल) दि. 12-7-84 जोएमघार मं. 788 दि. 29-7-84
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- 14028/1/81 1501. (एल) दि. 18-7-84 जोएमघार मं. 817 दि. 4-8-84
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- 14029/16/82 1501. (एल) दि. 31-5-85 जोएमघार मं. 558 दि. 14-2-86
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- 13014/1/85 1501. (एल) दि. 31-12-85 जोएमघार मं. 1139 दि. 14-12-85
- 14028/19/86 1501. (एल) दि. 20-12-86 जोएमाघार मं. 1072 दि. 20-12-86
- 13023/20/84 1501. (एल) दि. 17-6-87 जोएमघार मं. 1102 दि. 27-12-86
- 13014/1/87 1501. (एल) दि. 17-6-87 जोएमघार मं. 515 दि. 4-7-87
- 11012/1/85 1501. (एल) दि. 23-6-87 जोएमघार मं. 516 दि. 4-7-87
- 14028/18/86 1501. (एल) दि. 23-3-88 जोएमघार मं. 260 दि. 9-4-88
- 11012/1/85 1501. (एल) दि. 6-6-88 जोएमघार मं. 476 दि. 18-6-88
- 13012/12/86 1501. (एल) दि. 10-3-89 जोएमघार मं. 198 दि. 25-2-89
- 13026/2/90 1501. (एल) दि. 22-10-90 जोएमघार मं. 55 दि. 26-1-91
- 11014/3/89 1501. (एल) दि. 2-5-91 जोएमघार मं. 303 दि. 18-5-91
- 13026/2/90 1501. (एल) दि. 4-3-92 जोएमघार मं. 119 दि. 14-3-92
- 13026/2/90 1501. (एल) दि. 20-4-93 जोएमघार मं. 225 दि. 8-5-93
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training) NOTIFICATION
New Delhi, the 31st March, 1995
G.S.R. 317(E).-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309, read with clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relsion to the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely:-
(1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) Amendment Rules, 1995.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In Rule 43 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely :-
“(3) Maternity Leave not exceeding 45 days may also be granted to a female Government servant (irrespective of the number of surviving children) during the entire service of that female Government servant in case of miscarriage including abortion on production of medical certificate as laid down in rule 19 :
Provided that the maternity leave granted and availed of before the commencement of the Central Civil Services (Leave) Amendment Rules, 1995 shall not be taken into account for the purpose of this sub-rule.”
[No. 13018/7/94-Essi. (L)]
B. GANGAR, Under Secy.
The Principal Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 notified vide S.O. No. 940 dated 8-4-72 and subsequently amended vide :-
- F. 16(3) E.IV (A) 71 dated 11-1-72 GSR No. 3724 dated 4-11-72.
- F. 4(7) E.IV/72 dated 30-4-73 GSR No. 1399 dated 19-5-73.
- F. 5(15) E.IV(A)/73 dated 13-7-73 GSR No. 821 dated 4-8-73.
- F. 14(10) E.IV(A)/73 dated 11-6-74 GSR No. Readily not available.
- F. 5(8) E.IV(A)/73 dated 19-7-74 GSR No. 818 dated 23-8-74.
- F. 5(8) E.IV(A)/74 dated 2-11-74 GSR No. 1242 dated 23-11-74.
- F. 16(3) E.IV(A)/74 dated 20-12-74 GSR No. 1374 dated 28-12-74.
- F. 16(5) E.IV(A)/74 dated 11-4-75 GSR No. 526 dated 26-4-75.
- F. 16(8) E.IV(A)/74 dated 26-5-74 GSR No. 686 dated 7-6-75.
- F. 4(1) E.IV(A)/74 dated 24-6-75 GSR No. 834 dated 12-7-75.
- F. 16(8) EIV(A)/74 dated 20-9-75 GSR No. 2876 dated 27-12-75.
- F. 5(7) E.IV(A)/75 dated 2-12-75 GSR No. 2877 dated 27-12-75.
- F. 5(16) E.IV(A)/73 dated 15-1-76 GSR No. Not readily available.
- F. 16(6) E.IV(A)/74 dated 31-7-76 GSR No. 1184 dated 14-8-76.
- F. 16(3) E.IV(A)/76 dated 7-10-76 GSR No. 1587 dated 13-11-76.
- F. 4(9) E. IV(A)/76 dated 14-3-77 GSR No. 611 dated 14-5-77.
- F. 14(11) E.IV(A)/76 dated 12-9-78 GSR No. 1159 dated 23-9-78.
- F. 14025/1/78 E.IV(A) dated 4-10-78 GSR No. 1255 dated 21-10-78.
- P. 11022/1/77-E.IV(A) dated 29-8-79 GSR No. 1150 dated 15-9-79.
- P. 11022/1/77-E.IV(A) dated 21-11-79 GSR No. 1422 dated 1-12-79.
- P. 14018/1/80-LU dated 21-11-80 GSR No. 1260 dated 13-12-80.
- F. 16(9) E.IV(A)/76 dated 31-12-80 GSR No. 263 dated 24-1-81.
- P. 11012/2/80-Estt. (L) dated 24-8-81 GSR No. 817 dated 5-9-81.
- P. 14028/9/80-Estt. (L) dated 1-10-81 GSR No. 927 dated 17-10-81
- P. 14025/9/80-Estt (L) dated 16-4-82 GSR No. 423 dated 8-5-82.
- P. 13023/2/81-Estt (L) dated 16-4-83 GSR No. 430 dated 4-6-83.
- 14028/8/82-Estt (L) dated 27-7-83 GSR No. 589 dated 13-8-83.
- P. 13023/3/81-Estt (L) dated 12-10-83 GSR No. 804 dated 5-11-83.
- P. 14028/6/81-Estt (L) dated 17-10-83 GSR No. 350 dated 24-3-83.
- P. 13015/11/82-Estt (L) dated 25-5-84 GSR No. 566 dated 9-6-84.
- 19011/3/80-Estt (L) dated 12-7-84 GSR No. 788 dated 28-7-84.
- P. 14028/1/81-Estt (L) dated 19-7-84 GSR No. 817 dated 4-8-84.
- P. 14028/16/82-Estt (L) dated 31-5-85 GSR No. 558 dated 14-2-86.
- P. 13014/1/85-Estt (L) dated 31-12-85 GSR No. 1139 dated 14-12-85.
- P. 14028/19/86-Estt (L) dated 20-12-86 GSR No. 1072 dated 20-12-86.
- 13023/20/84-Estt (L) dated 17-6-87 GSR No. 3102 dated 27-12-86.
- 13014/1/87-Estt (L) dated 17-6-87 GSR No. 515 dated 4-7-87.
- 11012/1/85-Estt (L) dated 23-6-87 GSR No. 556 dated 4-7-87.
- 14028/18/86-Estt (L) dated 23-3-88 GSR No. 260 dated 9-4-88.
- 11012/1/85-Estt (L) dated 6-6-88 GSR No. 476 dated 18-6-88.
- 13012/12/86-Estt (L) dated 10-3-89 GSR No. 198 dated 25-3-89.
- 13026/2/90-Estt (L) dated 20-10-90 GSR No. 55 dated 26-1-91.
- 11014/3/89-Estt (L) dated 2-5-91 GSR No. 303 dated 18-5-91.
- 13026/2/90-Estt (L) dated 4-3-92 GSR No. 119 dated 14-3-92.
- 13026/2/90-Estt (L) dated 20-4-93 GSR No. 225 dated 8-5-93.
अर्धभजार से ब्रह्मांडत
PUBLISHED BY AUTHORITY
मह 33] नई दिल्ली, तनिवार, जयन्त 19, 1995/आवज 28, 1917
NEWT DELHI, SATURDAY, AUGUST 19, 1995/SRAVANA 28, 1917
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह जनग संकलन के रूप में
रखा जा सके
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भाग II—खण्ड 3—उन-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)
भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य लेख प्रणालनों को छोड़कर)
द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के
आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित है)
General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general
Character) issued by the Ministries of the Government of India (other
than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other
than the Administration of Union Territories)
कामिक, लोक जिकादत तथा पेंशन मंत्रालय
(कामिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1995
आ. का. नि. 385—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा अनुच्छेद 148 को धारा 5 द्वारा प्रदत्त जक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के निर्वाचक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श के पश्चात् राजपूर्वक केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—
- (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) द्वितीय संशोधन नियमावली, 1995 होता।
(2) ये सरकारी राजस्व में इनके प्रकाशन को तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 39(ग) में,—
(क) खण्ड (VIII) में अन्त में खाते वाला शब्द “और” विलोपित किया जायेगा,
(ख) खण्ड (IX) में “उपर्युक्त के न होने पर” शब्दों के लिए “उपर्युक्त (I) से (VIII) तक न होने पर” शब्द तथा जंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे,
(ग) खण्ड (IX) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—
“(X) उपर्युक्त (I) से (IX) तक न होने पर सबसे बड़ी जीवित विवाहित पूंजी को” तथा
(1849)
(1850) THE GAZETTE OF INDIA. AUGUST 19, 1995/SAVANA. 25. 1917. [EAN 11-52-2018]
(XI) उपर्यक्त (I) से (X) तक न होने पर सबसे बड़े पूर्वमूल पुत्र का सबसे बड़ा बालक।
[सं. 14028/10/91-त्या
बौ. नगर, घनर, मलिक
टिप्पणी —मूल केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) निषय, 1972 दिनांक 8-4-72 के सा. सा. सं. 9402171 प्राधिगुक्ति कि? का
बाद के वित्त प्राधियुक्ताओं द्वारा संशोधित किए गए — राजनलित प्राधिगुक्तता सं. तथा गार्डीट के बारे
क, सं. प्राधियुक्ता की संख्या तथा तारीख
1
2
सा. का. नि. सं. 3724 दिनांक 4-11-72
सा. का. नि. सं. 1399 दिनांक 19-5-73
1. एक 16(3) ई-IV(ए)/73 दिनांक 13-7-73 सा. का. नि. सं. 821 दिनांक 4-8-73
2. एक 14(10) ई-IV(ए)/73 दिनांक 11-6-74 सा. का. नि. सं. प्रभी उपलब्ध नहीं है
3. एक 5(8) ई-IV(ए)/73 दिनांक 19-7-74 सा. का. नि. सं. 818 दिनांक 23-8-74
4. एक 14(8) ई-IV(ए)/74 दिनांक 2-11-74 सा. का. नि. सं. 1242 दिनांक 23-11-74
5. एक 16(3) ई-IV(ए)/74 दिनांक 20-12-74 सा. का. नि. सं. 1374 दिनांक 28-12-74
6. एक 16(5) ई-IV(ए)/74 दिनांक 11-4-75 सा. का. नि. सं. 526 दिनांक 26-4-75
7. एक 16(8) ई-IV(ए)/74 दिनांक 26-5-75 सा. का. नि. सं. 686 दिनांक 7-6-75
8. एक 4(1) ई-IV/74 दिनांक 24-6-75 सा. का. नि. सं. 834 दिनांक 12-7-75
9. एक 16(8) ई-IV(ए)/74 दिनांक 20-9-75 सा. का. नि. सं. 2876 दिनांक 27-12-75
10. एक 5(7) ई-IV(ए)/75 दिनांक 2-12-75 सा. का. नि. सं. 2877 दिनांक 27-12-75
11. एक 5(16) ई-IV, ए)/73 दिनांक 15-1-76 सा. का. नि. सं. प्रभो उपलब्ध नहीं है
12. एक 16(6) ई-IV(ए)/74 दिनांक 31-7-76 सा. का. नि. सं. 1184 दिनांक 14-8-76
13. एक 16(3) ई-IV(ए)/76 दिनांक 7-10-76 सा. का. नि. सं. 1587 दिनांक 13-11-76
14. एक 4(9) ई-IV(ए)/76 दिनांक 14 3-77 सा. का. नि. सं. 611 दिनांक 14-5-77
15. एक 14(11) ई-IV(ए)/76 दिनांक 12-9-78 सा. का. नि. सं. 1159 दिनांक 23-9-78
16. एक 14025/1/78 ई-IV(ए) दिनांक 4-10-78 सा. का. नि. सं. 1255 दिनांक 21-10-78
17. पी 13024/1/76 ई-IV(ए) दिनांक 29-8-79 सा. का. नि. सं. 1150 दिनांक 15-9-79
18. एक 11022/1/77 ई-IV(ए) दिनांक 21-11-79 सा. का. नि. सं. 1422 दिनांक 1-12-79
19. पी 14018/1/80-IV(ए) दिनांक 21-11-80 सा. का. नि. सं. 1260 दिनांक 13-12-80
20. एक 16(9) ई-IV(ए)/76 दिनांक 31-12-80 सा. का. नि. सं. 263 दिनांक 4-1-81
21. पी-11012/2/80-त्या. (छुट्टी) दिनांक 24-8-81 सा. का. नि. सं. 811 दिनांक 5-9-81
22. पी 14028/9/80-त्या. (छुट्टी) दिनांक 1-10-81 सा. का. नि. सं. 927 दिनांक 17-10-81
23. पी 14025/9/80-त्या. (छुट्टी) दिनांक 16-4-82 सा. का. नि. सं. 423 दिनांक 8-5-82
24. पी 13023/2/81-त्या. (छुट्टी) दिनांक 16-4-83 सा. का. नि. सं. 430 दिनांक 4-6-83
25. पी 14028/8/82-त्या. (छुट्टी) दिनांक 27-7-83 सा. का. नि. सं. 589 दिनांक 13-8-83
26. पी 13023/3/81-त्या. (छुट्टी) दिनांक 12-10-83 सा. का. नि. सं. 804 दिनांक 5-11-83
27. पी 14028/6/81-त्या. (छुट्टी) दिनांक 17-19-83 सा. का. नि. सं. 350 दिनांक 24-3-83
28. पी 13015/11/82-त्या. (छुट्टी) दिनांक 25-5-84 सा. का. नि. सं. 566 दिनांक 9-6-84
29. 19011/3/80-त्या. (छुट्टी) दिनांक 12-7-84 या. का. नि. सं. 788 दिनांक 28-7-84
30. पी 14028/1/81-त्या. (छुट्टी) दिनांक 19-7-84 सा. का. नि. सं. 817 दिनांक 4-8-84
31. पी 14028/16/82-त्या. (छुट्टी) दिनांक 31-3-85 सा. का. नि. सं. 558 दिनांक 14-2-86
32. पी 13014/1/85-त्या. (छुट्टी) दिनांक 31-12-85 सा. का. नि. सं. 1139 दिनांक 14-12-85
33. 14028/19/86-त्या. (छुट्टी) दिनांक 20-12-86 सा. का. नि. सं. 1072 दिनांक 20-12-86
34. 13023/20/84-त्या. (छुट्टी) दिनांक 17-6-87 सा. का. नि. सं. 1102 दिनांक 22-12-86
35. 13014/1/87-त्या. (छुट्टी) दिनांक 17-6-87 सा. का. नि. सं. 516 दिनांक 4-7-87
36. 11012/1/85-त्या. (छुट्टी) दि. 23-6-87 सा. का. नि. सं. 516 दि. 4-7-87
37. 14028/18/86-त्या. (छुट्टी) दि. 23-3-88 सा. का. नि. सं. 260 दि. 9-4-88
38. 11012/1/85-त्या. (छुट्टी) दि. 6-6-88 सा. का. नि. सं. 476 दि. 18-6-88
Note: The Principal Central Civil Service (Leave) Rules, 1972, notified Vide S.O. No. 940 dated 8-4-72 and
subsequently amended vide:-
No. & Date of Notification
2
Particulars of Gazetted Notification
No. & Date
1
1. F.16(3)E.IV(A)/71 dt. 11-1-72
2. F.4(7)E.IV/72 dt. 30-4-73
3. F.5(15)E.IV(A)/73 dt. 12-7-73
4. F.14(10)E.IV(A)/73 dt. 11-6-74
5. F.5(8)E.IV(A)/73 dt. 19-7-74
6. F.14(8)E.IV(A)/74 dt. 2-11-74
7. F.16(3)E.IV(A)/74 dt. 20-12-74
8. F.16(5)E.IV(A)/74 dt. 11-4-75
9. F.16(8)E.IV(A)/74 dt. 26-5-75
10. F.4(1)E.IV(A)/74 dt. 24-6-75
11. F.16(8)E.IV(A)/74 dt. 20-9-75
12. F.5(7)E.IV(A)/75 dt. 2-12-75
13. F.5(16)E.IV(A)/73 dt. 15-1-76
14. F.16(6)E.IV(A)/74 dt. 31-7-76
15. F.16(8)E.IV(A)/76 dt. 7-10-76
16. F.4(9)E.IV(A)/76 dt. 14-3-77
17. F.14(11)E.IV(A)/76 dt. 12-9-78
18. F.14025/1/78E.IV(A) dt. 4-10-78
19. P.13024/1/76 E.IV(A) dt. 29-8-79
20. P.11022/1/77-E.IV(A) dt. 21-11-79
21. P.14018/1/80-I.II dt. 21-11-80
22. F.16(9)E.IV(A)/76 dt. 31-12-80
23. P.11012/2/80-I.stt (L) dt. 24-8-81
24. P.14028/9/80-I.stt (L) dt. 1-10-81
GSR No. 3724 dt. 4-11-72
GSR No. 1399 dt. 19-5-73
GSR No. 821 dt. 4-8-73
GSR No. Readily not available.
GSR No. 818 dt. 23-8-74
GSR No. 1242 dt. 23-11-74
GSR No. 1374 dt. 28-12-74
GSR No. 526 dt. 26-4-75
GSR No. 686 dt. 7-6-75
GSR No. 834 dt. 12-7-75
GSR No. 2876 dt. 27-12-75
GSR No. 2877 dt. 27-12-75
GSR No. Readily not available.
GSR No. 1184 dt. 14-8-76
GSR No. 1587 dt. 13-11-76
GSR No. 611 dt. 14-5-77
GSR No. 1159 dt. 23-9-78
GSR No. 1255 dt. 21-10-78
GSR No. 1150 dt. 15-9-79
GSR No. 1422 dt. 1-12-79
GSR No. 1260 dt. 13-12-80
GSR No. 263 dt. 24-1-81
GSR No. 811 dt. 5-9-81
GSR No. 927 dt. 17-10-81
महानिरीक्षक के लिए
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्रतियोगी की प्राथमिकता
प्र
- एफ. 16 (ए) ई.IV(ए)/71 दिनांक 11-1-72
- एफ. 4 (7) ई.IV/72 दिनांक 30-4-73
- एफ. 8 (15) ई.IV(ए)/73 दि. 13-7-73
- एफ. 14 (10) ई.IV(ए)/73 दि. 11-6-74
- एफ. 8 (8) ई.IV(ए) 73 दि. 10-7-74
- एफ. 14 (8) ई.IV(ए) 74 दि. 2-11-74
- एफ. 16 (3) ई.IV(ए)/74 दि. 20-12-74
- एफ 16 (5) ई.IV(ए)/74 दि. 11-4-75
- एफ 16 (9) ई.IV(ए)/74 दि. 26-5-75
- एफ. 4 (1) ई.IV(ए)/74 दि. 24-0-75
- एफ. 16 (8) ई.IV(ए)/74 दि. 20-9-75
- एफ. 5 (2) ई.IV(ए)/75 दि. 2-12-75
- एफ. 5 (16) ई.IV(ए)/73 दि. 15-1-76
- एफ. 16 (6) ई.IV(ए)/74 दि. 31-7-76
- एफ. 16 (3) ई.IV(ए)/76 दि. 7-10-76
- एफ. 4 (6) ई.IV(ए)/76 दि. 14-3-77
- एफ. 14 (11) ई.IV(ए)/76 दि. 12-9-78
- एफ. 14025/1/78 ई.IV/(ए)/4-10-78
- पी 13024/1/79 ई.IV(ए) दि. 20-8-79
- पी 11022/1/77 ई.IV(ए) दि. 21-11-79
- पी 14018/1/80 डब्ल्यू दि. 21-11-80
- पी एफ 16 (9) ई. 11 (ए)/76 दि. 31-12-80
- पी. 11012/2/80 स्था. (छुट्टी) दि. 24-8-81
- पी. 14028/9/80 स्था. (छुट्टी) दि. 1-10-81
- पी. 14025/9/80 स्था. (छुट्टी) दि. 16-4-82
- पी. 13023/2/81 स्था. (छुट्टी) दि. 16-4-83
- पी. 14026/8/82 स्था. (छुट्टी) दि. 27-7-83
- पी. 13023/3/81 स्था. (छुट्टी) दि. 12-10-83
- पी. 14028/6/81 स्था. (छुट्टी) दि. 17-10-83
- पी. 13015/11/82 स्था. (छुट्टी) दि. 25-5-84
- 19011/3/80 स्था. (छुट्टी) दि. 12-7-84
- पी. 14028/1/81 स्था. (छुट्टी) दि. 19-7-84
- पी. 14028/16/82 स्था. (छुट्टी) दि. 31-3-85
- पी. 13014/1/85 स्था. (छुट्टी) दि. 31-12-85
- 14028/19/86 स्था. (छुट्टी) दि. 20-12-86
- 13023/20/84 स्था. (छुट्टी) दि. 17-6-87
- 13014/1/87 स्था. (छुट्टी) दि. 17-6-87
- 11012/1/85 स्था. (छुट्टी) दि. 23-6-87
- 14028/18/86 स्था. (छुट्टी) दि. 23-2-88
- 11012/1/85 स्था. (छुट्टी) दि. 6-6-88
- 13012/12/86 स्था. (छुट्टी) दि. 10-3-89
- 13026/2/90 स्था. (छुट्टी) दि. 22-10-90
- 11014/3/89 स्था. (छुट्टी) दि. 2-5-91
- 13026/2/90 स्था. (छुट्टी) दि. 4-3-92
- 13026/2/90 स्था. (छुट्टी) दि. 20-4-93
- 13018/7/94 स्था. (छुट्टी) दि. 31-3-95
- 14028/10/92 स्था. (छुट्टी) दि. 8-8-95
सानपतित | घधियूमना | सच्चा | तया | नारीख | के | णति |
---|---|---|---|---|---|---|
का | नि. | सं. | 3724 | दिनांक | 4-11-72 | |
1399 | दि. | 10-5-73 | ||||
821 | दि. | 4-6-73 | ||||
घभी | उपलब्ध नहों है। | |||||
818 | दि० | 23-8-74 | ||||
1242 | दि. | 23-11-74 | ||||
1374 | दि. | 28-12-74 | ||||
526 | दि. | 26-4-75 | ||||
686 | दि. | 7-6-75 | ||||
834 | दि. | 12-7-75 | ||||
2876 | दि. | 27-12-75 | ||||
2877 | दि. | 27-12-75 | ||||
घभी | उपलब्ध नहों है। | |||||
1184 | दि. | 14-8-76 | ||||
1587 | दि. | 13-11-76 | ||||
611 | दि. | 14-5-77 | ||||
1159 | दि. | 23-5-78 | ||||
1255 | दि. | 21-10-78 | ||||
1150 | दि. | 15-9-79 | ||||
1422 | दि. | 1-12-79 | ||||
1260 | दि. | 13-12-80 | ||||
263 | दि. | 24-1-81 | ||||
811 | दि. | 5-9-81 | ||||
927 | दि. | 17-10-81 | ||||
423 | दि. | 8-5-82 | ||||
430 | दि. | 4-6-83 | ||||
589 | दि. | 13-6-83 | ||||
804 | दि. | 5-11-83 | ||||
350 | दि. | 24-3-83 | ||||
566 | दि. | 9-6-84 | ||||
788 | दि. | 28-7-84 | ||||
817 | दि. | 4-8-86 | ||||
558 | दि. | 14-12-85 | ||||
1139 | दि. | 14-12-85 | ||||
1072 | दि. | 20-12-86 | ||||
1102 | दि. | 27-12-86 | ||||
515 | दि. | 4-7-87 | ||||
516 | दि. | 5-7-87 | ||||
260 | दि. | 9-4-88 | ||||
476 | दि. | 18-6-88 | ||||
198 | दि. | 25-3-89 | ||||
55 | दि. | 26-1-91 | ||||
303 | दि. | 18-5-91 | ||||
119 | दि. | 14-3-92 | ||||
225 | दि. | 8-5-93 | ||||
घभी | उपलब्ध नहों है। | |||||
घभी | उपलब्ध नहों है। |
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel & Training)
New Delhi, the 18th September, 1995
NOTIFICATION
G.S.R. 442.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to the person serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely:—
- (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) Third Amendment Rules, 1995.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In rule 5 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, in clause (b), for the words, “Department or the Government from which the Government servant is transferred” the following words shall be substituted, namely:—
“Department or the Government from which the Government servant proceeds on leave”.
[No. 14028/4/95-Estt. (L)]
B. GANGAR, Under Secy.
Note: The Principal Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 notified vide No. 940 dated 8-4-72 and subsequently amended vide:—
Sl. No. No. and Date of Notification
1. F. 16(3)E.IV(A)/71 dt. 11-1-72 | GSR No. 3724 dt. 4-11-72 |
---|---|
2. F.4(7)E.IV/72 dt. 30-4-73 | GSR No. 1399 dt. 19-5-93 |
3. F.5(15)E.IV(A)/73 dt. 13-7-73 | GSR No. 821 dt. 4-8-73 |
4. F.14(10)E.IV(A)/73 dt. 11-6-74 | GSR No. Readily not available. |
5. F.5(8)E.IV(A)/93 dt. 19-7-74 | GSR No. 818 dt. 23-8-74 |
6. F.14(8)E.IV(A)/74 dt. 2-11-74 | GSR No. 1242 dt. 23-11-74 |
7. F.16(3)E.IV(A)/74 dt. 20-12-74 | GSR No. 1374 dt. 28-12-74 |
8. F.16(5)E.IV(A)/74 dt. 11-4-75 | GSR No. 526 dt. 26-4-75 |
9. F.16(8)E.IV(A)/74 dt. 26-5-74 | GSR No. 686 dt. 7-6-75 |
10. F.4(1)E.IV(A)/74 dt. 24-6-75 | GSR No. 834 dt. 12-7-75 |
11. F.16(8)E.IV(A)/74 dt. 20-9-75 | GSR No. 2876 dt. 27-12-75 |
12. F.5(7)E.IV(A)/75 dt. 2-12-75 | GSR No. 2877 dt. 27-12-75 |
13. F.5(16)E.IV(A)/75 dt. 15-1-76 | GSR No. Not readily available. |
14. F.16(6)E.IV(A)/74 dt. 31-7-76 | GSR No. 1184 dt. 14-8-76 |
15. F.16(8)E.IV(A)/76 dt. 7-10-76 | GSR No. 1587 dt. 13-11-76 |
16. F.4(9)E.IV(A)/76 dt. 14-3-77 | GSR No. 611 dt. 14-5-77 |
17. F.14(11)E.IV(A)/76 dt. 12-9-78 | GSR No. 1159 dt. 23-9-78 |
18. F.14025/1/78 E.IV(A) dt. 4-10-78 | GSR No. 1255 dt. 21-10-78 |
19. F.13024/1/76-E. IV(A) dt. 29-8-79 | GSR No. 1150 dt. 15-9-79 |
20. P.11022/1/77-E. IV(A) dt. 21-11-79 | GSR No. 1422 dt. 1-12-79 |
21. P.14018/1/80-LU dt. 21-11-80 | GSR No. 1260 dt. 13-12-80 |
22. F.16(9)E.IV(A)/76 dt. 31-12-80 | GSR No. 263 dt. 24-1-81 |
23. P.11012/2/80-Estt.(L) dt. 24-8-81 | GSR No. 811 dt. 5-9-81 |
24. P.14028/9/80-Estt.(L) dt. 1-10-81 | GSR No. 927 dt. 17-10-81 |
25. P.14025/9/80-Estt.(L) dt. 16-4-82 | GSR No. 423 dt. 8-5-82 |
26. P.13023/2/81-Estt.(L) dt. 16-4-83 | GSR No. 430 dt. 4-6-83 |
27. 14028/8/82-Estt.(L) dt. 27-7-83 | GSR No. 589 dt. 13-8-83 |
28. P.13023/3/81-Estt.(L) dt. 18-10-83 | GSR No. 804 dt. 5-11-83 |
29. P.14028/6/81-Estt.(L) dt. 17-10-83 | GSR No. 350 dt. 24-3-83 |
30. P.13015/11/82-Estt.(L) dt. 25-5-84 | GSR No. 566 dt. 9-6-84 |
31. 19011/3/80-Estt.(L) dt. 12-7-84 | GSR No. 788 dt. 28-7-84 |
32. P.14028/1/81-Estt.(L) dt. 19-7-84 | GSR No. 817 dt. 4-8-84 |
33. P.14028/16/82-Estt.(L) dt. 31-5-85 | GSR No. 558 dt. 14-12-86 |
REGD. NO. D.L.-33004/97
The Gazette of India
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 509 J No.509 J
नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 1997/पाँच 10, 1919 NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 1997/PAUSA 10, 1919
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना
नई दिल्ली, 31 दिसंबर, 1997
सा.का.नि. 727 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 को धारा 5 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के पाठ्यक्रम द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा-विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से, शतद्वारा, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—
- इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) (संशोधन) नियमावली, 1997 है ।
- ये नियम, शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम 1972 के नियम 10 में उप नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित पाठ्यक्रम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—
“बशर्ते, कि ऐसे किसी अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक वह ऐसे किसी प्राधिकारी अथवा इस संबंध में पदनामित किसी अन्य प्राधिकारी को, संबंधित कर्मचारी द्वारा ली गई छुट्टी की संगत अवधि समाप्त होने पर अपना कार्यभार फिर से ग्रहण कर लेने के 30 दिन के भीतर ही प्राप्त नहीं हो जाए ।”
[सं. 14015/2/97/स्था. (छू.)]
हरिन्द सिंह, संयुक्त सचिव
टिप्पणी :
मूल केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 दिनांक 8-4-72 को संख्या 940 द्वारा अधिसूचित की गई और तदनंतर निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई :—
क्र. सं. | संख्या तथा अधिसूचना की तारीख | राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना का ब्यौरा संख्या तथा तारीख |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1. | एफ. 16 (3)ई iv(ए)/71 दि. 11-1-72 | सा का नि सं. 3724 दि. 4-11-72 |
2. | एफ. 4 (7)ई iv/72(ए)/72 दि. 30-4-72 | सा का नि सं. 1399 दि. 19-5-73 |
3. | एफ. 5 (15)ई iv (ए)/73 दि. 13-7-73 | सा का नि सं. 821 दि. 4-8-73 |
4. | एफ. 14 (10)ई iv/72(ए)/73 दि. 11-6-74 | सा का नि सं. तत्काल उपलब्ध नहीं है |
2 | 3 |
---|---|
5. | एफ. 5 (8) ई iv/(ए)/73 दि. 19-7-74 |
6. | एफ. 14 (8)ई iv/(ए)/74 दि. 2-11-74 |
7. | एफ. 16 (3)ई iv/(ए)/74 दि. 20-12-74 |
8. | एफ. 16 (5)ई iv/(ए)/74 दि. 11-4-75 |
9. | एफ. 16 (8)ई iv/(ए)/74 दि. 26-5-74 |
10. | एफ 4 (1) ई iv (ए)/74 दि. 24-6-75 |
11. | एफ. 16 (8) ई iv (ए)/74 दि. 20-9-75 |
12. | एफ. 5 (7) ई iv (ए)/75 दि. 2-12-75 |
13. | एफ. 5 (16) ई iv (ए)/73 दि. 15-1-76 |
14. | एफ. 16 (6) ई iv(ए)/74 दि. 31-7-76 |
15. | एफ. 16 (8) ई iv(ए)/76 दि. 7-10-76 |
16. | एफ. 4 (9) ई iv (ए)/76 दि. 14-3-77 |
17. | एफ. 14 (11) ई iv (ए)/76 दि. 12-9-78 |
18. | एफ. 14025/1/78-ई iv (ए) दि. 4-10-78 |
19. | एफ. पी. 13024/1/76-ई iv (ए) दि. 29-8-79 |
20. | पी. 11022/1/77-ई iv (ए) दि. 21-11-79 |
21. | पी. 14018/1/80 एल.यू. दि.21-11-80 |
22. | एफ. 16 (9) ई iv (ए)/76 दि. 31-12-80 |
23. | पी. 11012/2/80-स्था (छु.) दि. 24-8-81 |
24. | पी. 14028/9/80-स्था (छुट्टी) दि. 1-10-81 |
25. | पी. 14025/9/80-स्था (छुट्टी) दि. 16-4-82 |
26. | पी. 13023/2/81-स्था (छुट्टी) दि. 16-4-83 |
27. | 14028/8/82-स्था (छु.) दि. 27-7-83 |
28. | पी. 13023/3/81-स्था (छुट्टी) दि. 12-10-83 |
29. | पी. 14028/6/81-स्था (छुट्टी) दि. 17-10-83 |
30. | पी. 13015/11/82-स्था (छुट्टी) दि. 25-5-84 |
31. | 19011/3/80-स्था (छु.) दि. 12-7-84 |
32. | पी. 14028/1/81-स्था (छु.) दि. 19-7-84 |
33. | पी. 14028/16/82-स्था (छुट्टी) दि. 31-5-85 |
34. | पी. 13014/1/85-स्था (छुट्टी) दि. 31-12-85 |
35. | 14028/19/86-स्था (छु.) दि. 20-12-86 |
36. | 13023/20/84-स्था (छु.) दि. 17-6-87 |
37. | 13014/1/87-स्था (छु.) दि. 17-6-87 |
38. | 11012/1/85-स्था (छु.) दि. 23-6-87 |
39. | 14028/18/86-स्था (छु.) दि. 23-3-88 |
40. | 11012/1/85-स्था (छु.) दि. 6-6-88 |
41. | 13012/12/86-स्था (छु.) दि. 10-3-89 |
42. | 13026/2/90 -स्या (छु.) दि. 22-10-90 |
43. | 11014/3/89-स्था (छु.) दि. 2-5-91 |
44. | 11014/3/89-स्था (छु.) दि. 21-1-92 |
45. | 13026/2/90-स्था (छु.) दि.4-3-92 |
1 | 2 | 3 |
---|---|---|
46. | 13026/2/90- | सा का नि रा. 225 दि. 8-5-93 |
47. | 13018/7/94 स्या (छु.) दि. 31-3-95 | सा का नि रा. 317 ई दि. 31-3-95 |
48. | 14028/10/91- | सा का नि रा. 385 दि. 19-8-95 |
49. | 14028/4/91- | सा का नि रा. 442 दि. 7-10-95 |
MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS (Department of Personnel \& Training) NOTIFICATION New Delhi, the 31st December, 1997
G.S.R. 727 (E).-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller \& Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit \& Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely :-
- (1) these rules may be called the Central Civil Services (Leave) (Amendment) Rules, 1997. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In rule 10 of the Central Civil Services (Leave Rules), 1972, after sub-rule (1), the following proviso shall be added, namely :-
“Provided that no such request shall be considered unless received by such authority, or any other authority designated in this behalf, within a period of 30 days of the concerned Government servant joining his duty on the expiry of the relevant spell of leave availed of by him.” [No. 14015/2/97-Estt. (L)] HARINDER SINGH, Jt. Secy. Note:-The Principal Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 notified vide No. 940 dated 8-4-72 and subsequently amended vide :-
Sl. | No. \& Date of Notification | Particulars of Gazetted |
---|---|---|
No. | Notification No. \& Date | |
1 | 2 | 3 |
1. | F.16(3) E. IV(A)/71 dt. 11-1-72 | GSR No. 3724 dt. 4-11-72 |
2. | F. 4 (7) E.IV/72 dt. 30-4-73 | GSR No. 1399 dt. 19-5-73 |
3. | F.5(15) E. IVA/73 dt. 13-7-73 | GSR No. 821 dt. 4-8-73 |
4. | F. 14 (10) E. IV (A)/73 dt. 11-6-74 | GSR No. Readily not available |
5. | F.5 (8) E. IV (A)/73 dt. 19-7-74 | GSR No. 818 dt. 23-8-74 |
6. | F. 14 (8) E. IV(A)/74 dt. 2-11-74 | GSR No. 1242 dt. 23-11-74 |
7. | F.16 (3) E. IV(A)/74 dt. 20-12-74 | GSR No. 1374 dt. 28-12-74 |
8. | F.16 (5) E. IV(A)/74 dt. 11-4-75 | GSR No. 526 dt. 26-4-75 |
9. | F.16 (8) E.IV(A)/74 dt. 26-5-74 | GSR No. 686 dt. 7-6-75 |
10. | F. 4(1) E. IV(A)/74 dt. 24-6-75 | GSR No. 834 dt. 12-7-75 |
11. | F. 16 (8) E. IV(A)/74 dt. 20-9-75 | GSR No. 2876 dt. 27-12-75 |
12. | F. 5 (7) E. IV(A)/75 dt. 2-12-75 | GSR No. 2877 dt. 27-12-75 |
13. | F. 5(16) E. IV(A)/73 dt. 15-1-76 | GSR No. Not readily available |
14. | F. 16 (6) E. IV(A)/ 74 dt. 31-7-76 | GSR No. 1184 dt. 14-8-76 |
15. | F. 16 (8) E. IV(A)/76 dt. 7-10-76 | GSR No. 1587 dt. 13-11-76 |
- F. $4(9)$ E. IV(A)/76 dt. 14-3-77
- F. 14(11) E. IV(A)/76 dt. 12-9-78
- F. 14025/1/78 E. IV(A) dt. 4-10-78
- P. 13024/1/76-E.IV (A) dt. 29-8-79
- P. 11022/1/77-E. IV (A) dt. 21-11-79
- P. 14018/1/80-LU dt. 21-11-80
- F. 16(9) E. IV(A)/76 dt. 31-12-80
- P. 11012/2/80-Estt (L) dt. 24-8-81
- P. 14028/9/80-Est. (L) dt. 1-10-81
- P. 14025/9/80-Estt (L) dt. 16-4-82
- P. 13023/2/81-Est. (L) dt.16-4-83
- P. 14028/8/82-Estt (L) dt.27-7-83
- P. 13023/3/81-Estt (L) dt. 12-10-83
- P. 14028/6/81-Est. (L) dt. 17-10-83
- P. 13015/11/82-Estt (L) dt. 25-5-84
- 19011/3/80-Estt (L) dt. 12-7-84
- P. 14028/1/81-Estt (L) dt. 19-7-84
- P. 14028/16/82-Estt (L) dt. 31-5-85
- p. 13014/1/85-Estt (L) dt. 31-12-85
- 14028/19/86-Estt (L) dt. 20-12-86
- 13023/20/84-Estt (L) dt. 17-6-87
- 13014/1/87-Estt (L) dt. 17-6-87
- 11012/1/85-Estt (L) dt. 23-6-87
- 14028/18/86-Estt (L) dt. 23-3-88
- 11012/1/85-Estt (L) dt. 6-6-88
- 13012/12/86-Estt (L) dt. 10-3-89
- 13026/2/90-Estt (L) dt. 22-10-90
- 11014/3/89-Estt (L) dt. 2-5-91
- 11014/3/89-Estt (L) dt. 21-1-92
- 13026/2/90-Estt (L) dt. 4-3-92
- 13026/2/90-Estt (L) dt. 20-4-93
- 13018/7/94-Estt (L) dt. 31-3-95
- 14028/10/91-Estt (L) dt. 8-8-95
- 14028/4/91-Estt (L) dt. 18-9-95
GSR No. 611 dt. 14-5-77
GSR No. 1159 dt. 23-9-78
GSR No. 1255 dt. 21-10-78
GSR No. 1150 dt. 15-9-79
GSR No. 1422 dt. 1-12-79
GSR No. 1260 dt. 13-12-80
GSR No. 263 dt. 24-1-81
GSR No. 811 dt. 5-9-81
GSR No. 927 dt. 17-10-81
GSR No. 423 dt. 8-5-82
GSR No. 430 dt. 4-6-83
GSR No. 589 dt. 13-8-83
GSR No. 804 dt.5-11-83
GSR No. 350 dt. 24-3-83
GSR No. 566 dt. 9-6-84
GSR No. 788 dt. 28-7-84
GSR No. 817 dt. 4-8-84
GSR No. 558 dt. 14-12-86
GSR No. 1139 dt. 14-12-85
GSR No. 1072 dt. 20-12-86
GSR No. 1102 dt. 27-12-86
GSR No. 515 dt. 4-7-87
GSR No. 516 dt. 4-7-87
GSR No. 260 dt. 9-4-88
GSR No. 476 dt. 18-6-88
GSR No. 198 dt. 25-3-89
GSR No. 055 dt. 26-1-91
GSR No. 303 dt. 18-5-91
GSR No. 49 dt. 8-2-92
GSR No. 119 dt. 14-3-92
GSR No. 225 dt. 8-5-93
GSR No. 317 (E) dt. 31-3-95
GSR No. 385 dt. 19-8-95
GSR No. 442 dt. 7-10-95
REGD. NO. D. L.-33001/99
भारत की राजपत्र The Gazette of India
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 27, 2002 / वैशाख 7, 1924
No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 27, 2002 / VAISAKHA 7, 1924
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)
गृह मंत्रालय
(भारत के महाराजस्टर को कार्यालय)
नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2002
सा. का. नि. 138.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परीक्षक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के महाराजस्टर का कार्यालय, और साथ ही साथ राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित सभी जनगणना कार्य निदेशकों का कार्यालय में सहायक निदेशक (डाटा सेन्टर) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—
- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का नाम भारत के महाराजस्टर का कार्यालय और राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों का कार्यालय सहायक निदेशक (डाटा सेन्टर) भर्ती नियम, 2002 होगा।
(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना.— ये नियम भारत के महाराजस्टर का कार्यालय तथा प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालयों में सहायक निदेशक (डाटा सेन्टर) के पद पर लागू होंगे।
-
पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.— इन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान यह होगा जो इन नियमों में उपाय अद्भुत हो सकते हैं। इन नियमों के संबन्धित अनुयायी के रूप में भी निर्दिष्ट हैं।
-
भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएँ आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएँ और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो उक्त अनुयायी के रूप में भी निर्दिष्ट हैं।
1221 GI 2002
सौ.का.नि. 149. – राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के साथ पटित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
- (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) संशोधन नियमावली, 2002 है।
(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। - केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1972 में –
(क) नियम 6, 26, 28, 39, 39क और 39म में, जहां कहीं ‘ 240 दिन’ अंक और शब्द आएं, उनके स्थान पर ‘ 300 दिन’ (छुट्टी यात्रा रियायत के साथ ऐसे दिनों की संख्या जिनके नकदीकरण की अनुमति सेवा के दौरान दी गई थी), अंक, कोष्ठक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ख) खण्ड ख के परन्तुक के नियम 26, उप नियम (i) में ‘ 225 दिन’ अंकों और शब्द के स्थान पर ‘ 285 दिन’ अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ग) नियम 38 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“38 क’ छुट्टी यात्रा रियायत के साथ सेवाकाल के दौरान अर्जित अवकाश का नकदीकरण”
सरकारी कर्मचारी को सेवाकाल के दौरान छुट्टी यात्रा-रियायत लेते समय 10 दिन तक की अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत दी जाएगी :
(1) सरकारी कर्मचारी द्वारा कम से कम उतनी ही अवधि की अर्जित छुट्टी भी साथ-साथ ली गई हो;
(2) नकदीकरण की छुट्टी की अवधि और अर्जित छुट्टी की अवधि को गिनने के पश्चात् कर्मचारी के खाते में कम से कम 30 छुट्टियां शेष हों;
(3) पूरे सेवाकाल में इस प्रकार से नकदीकृत की गई छुट्टियों की समग्र संख्या 60 दिन से अधिक न हो,
(4) छुट्टी के नकदीकरण के समतुल्य धनराशि की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी; अर्थात् :-
छुट्टी नकदीकरण के समतुल्य धनराशि
छुट्टी यात्रा रियायत लेने की तारीख की अनुज्ञेय वेतन, जमा उस तारीख की अनुज्ञेय महंगाई भत्ता
अर्जित अवकाश की संख्या, एक बार में अधिकतम 10 दिनों की सीमा के अध्यक्षेन
कोई आवास किराया भत्ता अथवा नगर प्रतिपूर्ति भत्ता नहीं दिया जाएगा।
(5) नकदीकृत की गई छुट्टी की अवधि, कुल छुट्टियों की संख्या से घटा दी जाएगी जिन्हें सामान्यतः नियम 6,39, 39क, 39ख, 39ग, और 39म के अन्तर्गत नकदीकृत किया जा सकता है।
(घ) नियम 39 के उप-नियम (6) के खण्ड (क) के उप खण्ड (ii) में ” 120 दिन” अंकों और शब्द के स्थान पर ” 150 दिन” अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ङ) नियम 43 के उप नियम (i) में ” 90 दिन” अंकों और शब्द के स्थान पर ” 135 दिन” अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(च) नियम 43क की संख्या बदलकर नियम 43ख कर दी जाएगी तथा इस प्रकार से संख्या बदलकर 43 ख कर दिए गए इस नियम से पूर्व निम्नलिखित नियम, अन्त: स्थापित किया जाएगा :-
“43क पितृत्व छुट्टी,
(1) एक पुरुष सरकारी कर्मचारी (प्रशिक्षु सहित) जिसके दो से कम जोखिम बच्चे हों, को उसकी पत्नी के प्रसव काल के दौरान बच्चे पैदा होने से 15 दिन पूर्व अथवा बच्चा पैदा होने की तारीख से छ: माह तक, छुट्टी मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा 15 दिन की अवधि की छुट्टी मंजूर की जाएगी।
(2) 15 दिनों की ऐसी अवधि के दौरान उसे, छुट्टी पर जाने से तत्काल पूर्व उसके द्वारा आहरित वेतन के बराबर छुट्टी वेतन दिया जाएगा।
(3) पितृत्व छुट्टी किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ ली जा सकती है।
(4) पितृत्व छुट्टी, छुट्टी खाते के दामे नहीं डाली जाएगी।
(5) यदि पितृत्व छुट्टी, उप नियम (i) में निम्नरिधि अवधि के भीतर नहीं ली जाती है तो इस प्रकार की छुट्टी समाप्त हुई समझे जाएगी।
टिप्पणी :- सामान्यतः पितृत्व छुट्टी, किसी भी दशा में अस्मीकृत नहीं की जाएगी।”
[सं. 13026/1/99-रम्(छुट्टी)]
पो.के. सिंह, उपसचिव
टिप्पणी :- दिनांक 08-04-1972 के का.वा. संख्या 940 के अन्तर्गत अधिसूचित प्रधान केन्द्र सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1972 के बाद में निम्नलिखित के अन्तर्गत संशोधित की गई थी :-
क्र.सं. संख्या और अधिसूचना को तारीख
1. | एफ. 16 (3) ई. IV (ए)/71 दि. 11-1-72 | सा.का नि. सं. | 3724 दि. 4-11-72 |
---|---|---|---|
2. | एफ. 4 (7) ई. IV (ए)/72 दि. 30-4-73 | सा.का नि. सं. | 1399 दि. 19-05-73 |
3. | एफ. 5 (14) ई. IV (ए)/73 दि. 13-07-73 | सा.का नि. सं. | 821 दि. 4-08-73 |
4. | एफ. 14 (10) ई. IV (ए)/73 दि. 11-6-74 | सा.का नि. सं. | तत्काल सुलभ नहीं |
5. | एफ. 5 (8) ई. IV (ए)/73 दि. 19-7-74 | सा.का नि. सं. | 818 दि. 23-08-74 |
6. | एफ. 14 (8) ई. IV (ए)/74 दि. 2-11-74 | सा.का नि. सं. | 1242 दि. 23-11-74 |
7. | एफ. 16 (3) ई. IV (ए)/74 दि. 20-12-74 | सा.का नि. सं. | 1374 दि. 28-12-74 |
8. | एफ. 16 (5) ई. IV (ए)/74 दि. 11-04-75 | सा.का नि. सं. | 526 दि. 26-04-75 |
9. | एफ. 16 (8) ई. IV (ए)/74 दि. 26-05-74 | सा.का नि. सं. | 686 दि. 7-06-75 |
10. | एफ. 4 (1) ई. IV (ए)/74 दि. 24-6-75 | सा.का नि. सं. | 834 दि. 12-07-75 |
11. | एफ. 16 (5) ई. IV (ए)/74 दि. 20-9-75 | सा.का नि. सं. | 2876 दि. 27-12-75 |
12. | एफ. 5 (7) ई. IV (ए)/75 दि. 2-12-75 | सा.का नि. सं. | 2877 दि. 27-12-75 |
13. | एफ. 5 (16) ई. IV (ए)/73 दि. 15-1-76 | सा.का नि. सं. | तत्काल सुलभ नहीं |
14. | एफ. 16 (6) ई. IV (ए)/74 दि. 31-7-76 | सा.का नि. सं. | 1184 दि. 14-08-76 |
15. | एफ. 6 (3) ई. IV (ए)/75 दि. 7-10-76 | सा.का नि. सं. | 1587 दि. 13-11-76 |
16. | एफ. 4 (9) ई. IV (ए)/76 दि. 14-03-77 | सा.का नि. सं. | 611 दि. 14-05-77 |
17. | एफ. 14 (11) ई. IV (ए)/76 दि. 12-09-78 | सा.का नि. सं. | 1159 दि. 23-09-78 |
18. | एफ. 14025/1/78 ई. IV (ए) दि. 4-10-78 | सा.का नि. सं. | 1255 दि. 21-10-78 |
19. | पी. 13024/1/78 ई. IV (ए)/78 दि. 29-08-79 | सा.का नि. सं. | 1150 दि. 15-9-79 |
20. | पी. 11012/1/77 ई. IV (ए) दि. 21-11-79 | सा.का नि. सं. | 1422 दि. 1-12-79 |
21. | पी. 14018/1/80 एल. यू. दि. 25-11-80 | सा.का नि. सं. | 1260 दि. 13-12-80 |
22. | एफ. 16(9) ई. IV (ए)/76 दि. 31-12-80 | सा.का नि. सं. | 263 दि. 24-01-81 |
23. | पी. 11012/2/80 – स्था. (सू.) दि. 24-8-81 | सा.का नि. सं. | 811 दि. 5-09-81 |
24. | पी. 14028/9/80-स्था. (सू.) दि. 1-10-81 | सा.का नि. सं. | 927 दि. 17-10-81 |
25. | पी. 14025/9/81-स्था. (सू.) दि. 16-4-82 | सा.का नि. सं. | 423 दि. 8-5-82 |
26. | पी. 13023/1/82-स्था. (सू.) दि. 16-4-83 | सा.का नि. सं. | 430 दि. 4-6-83 |
27. | 14028/8/82-स्था. (सू.) दि. 27-07-83 | सा.का नि. सं. | 589 दि. 13-08-83 |
28. | पी. 13023/2/81-स्था. (सू.) दि. 12-10-83 | सा.का नि. सं. | 804 दि. 5-11-83 |
29. | पी. 14028/6/81-स्था. (सू.) दि. 17-10-83 | सा.का नि. सं. | 350 दि. 24-03-83 |
30. | पी. 13015/11/82-स्था. (सू.) दि. 25-5-84 | सा.का नि. सं. | 566 दि. 9-06-84 |
31. | पी. 18011/3/80-स्था. (सू.) दि. 12-07-84 | सा.का नि. सं. | 788 दि. 28-07-84 |
32. | पी. 14028/1/81-स्था. (सू.) दि. 19-07-84 | सा.का नि. सं. | 817 दि. 04-08-84 |
33. | पी. 14028/16/82-स्था. (सू.) दि. 31-05-85 | सा.का नि. सं. | 558 दि. 14-12-86 |
34. | पी. 13014/1/85-स्था. (सू.) दि. 03-12-85 | सा.का नि. सं. | 1139 दि. 14-12-85 |
35. | 14028/19/86-स्था. (सू.) दि. 09-12-86 | सा.का नि. सं. | 1072 दि. 20-12-86 |
36. | 13023/20/84-स्था. (सू.) दि. 11-12-86 | सा.का नि. सं. | 1102 दि. 27-12-86 |
37. | 13014/1/87-स्था. (सू.) दि. 17-06-87 | सा.का नि. सं. | 515 दि. 04-07-87 |
38. | 11012/1/85-स्था. (सू.) दि. 23-06-87 | सा.का नि. सं. | 516 दि. 04-07-87 |
39. | 14018/18/86-स्था. (सू.) दि. 23-03-88 | सा.का नि. सं. | 260 दि. 09-04-88 |
40. | 11012/1/85-स्था. (सू.) दि. 06-06-88 | सा.का नि. सं. | 476 दि. 18-06-88 |
41. | 13012/12/86-स्था. (सू.) दि. 10-03-89 | सा.का नि. सं. | 198 दि. 25-03-89 |
42. | 13026/2/90-स्था. (सू.) दि. 22-10-90 | सा.का नि. सं. | 055 दि. 26-01-91 |
43. | 11014/3/89-स्था. (सू.) दि. 02-05-91 | सा.का नि. सं. | 303 दि. 18-05-91 |
44. | 11014/3/89-स्था. (सू.) दि. 21-01-92 | सा.का नि. सं. | 49 दि. 08-02-92 |
45. | 13026/2/90-स्था. (सू.) दि. 04-03-92 | सा.का नि. सं. | 119 दि. 14-03-92 |
46. | 13026/2/90-स्था. (सू.) दि. 02-04-93 | सा.का नि. सं. | 225 दि. 8-05-93 |
47. | 13018/7/94-स्था. (सू.) दि. 31-03-95 | सा.का नि. सं. | 317 (अ) दि. 31-03-95 |
48. | 14028/10/91-स्था. (सू.) दि. 08-08-95 | सा.का नि. सं. | 385 दि. 19-08-95 |
49. | 14028/4/91-स्था. (सू.) दि. 18-09-95 | सा.का नि. सं. | 442 दि. 7-10-95 |
50. | 14015/2/97-स्था. (सू.) दि. 31-12-97 | सा.का नि. सं. | 727 (अ)दि. 31-12-97 |
New Delhi, the 18th April, 2002
GSR. 149.-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the
- (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) Amendment Rules, 2002.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. - In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.-
(a) in rules $6,26,28,39,39 \mathrm{~A}$ and 39 D for the figures and word ” 240 days”, wherever they occur, the figures. brackets and words ” 300 days (Including the number of days for which encashment has been allowed alongwith Leave Travel Concession while in service) shall be substituted:
(b) in rule 26, in sub-rule (1), in the proviso to clause (b), for the figures and word ” 225 days”, the figures and work word ” 285 days” shall be substituted”;
(c) after rule 38, the following rule shall be inserted, namely :-
“38A. Encashment of Earned Leave along with Leave Travel Concession while in service”
A Government servant may be permitted to encash earned leave up to 10 days at the time of availing of Leave Travel Concession while in service, subject to the conditions that :-
(1) earned leave of at least an equivalent duration is also availed of simultaneously by him;
(2) a balance of at least 30 days of earned leave may be available to his credit after taking into account the period of encashment as well as leave;
(3) the total leave so encashed during the entire career does not exceed 60 days in the aggregate;
(4) the cash equivalent shall be calculated as follows, namely :-
Cash
Equivalent $=$
Pay admissible on the date of availing of the leave Travel Concession Plus dearness allowance admissible on that date
Number of days of EL subject to the maximum 10 days at one time
No House Rent Allowance or City Compensatory Allowance shall be payable ;
(5) the period of leave encashed shall be deducted from the quantum of leave that can normally be encashed by him under rule $6,39,39 \mathrm{~A}, 39 \mathrm{~B}, 39 \mathrm{C}$ and 39 D .
(d) in rule 39 , in sub-rule (6), in clause (a), in sub-clause (ii), for the figures and word ” 120 days”, the figures and word ” 150 days” shall be substituted :
(e) in rule 43, in sub-rule (i), for the figures and word ” 90 days”, the figures and word ” 135 days” shall be substituted :
(f) rule 43A shall be renumbered as rule 43B, and before rule 43B as so renumbered, the following rule shall be inserted, namely :-
“43A. Paternity leave.-
(1) A male Government servant (including an apprentice) with less than two surviving children, may be granted Paternity Leave by an authority competent to grant leave for a period of 15 days, during the confinement of his wife for child birth, i.e. up to 15 days before, or up to six months from the date of delivery of the child.
(2) During such period of 15 days he shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave.
(3) The Paternity Leave may be combined with leave of any other kind.
(4) The Pcternity Leave shall not be debited against the leave account.
(5) If Paternity Leave is not availed of within the period specified in sub-rule (1), such leave shall be treated as lapsed.
Note :- The Pcternity Leave shall not normally be refused under any circumstances”.
[No. 13026/1/99-Estt. (L)]
P. K. SINGH, Dy. Secy.
Note :- The Principal Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, notified vide S.O. No. 940 dated 8-4-72 have been subsequently amended vide :-
Sl. No. |
No. and date of Notification | Particulars of Gazette Notification No. and Date |
---|---|---|
1. | F. 16(3) E-IV(A)/71 dt. 11-1-72 | GSR No. 3724 dt. 4-11-72 |
2. | F. 4(7) E-IV(A)/72 dt. 30-4-73 | GSR No. 1399 dt. 19-5-73 |
3. | F. 5(14) E-IV(A)/73 dt. 13-7-73 | GSR No. 821 dt. 4-8-73 |
4. | F. 14(10) E-IV(A)/73 dt. 11-6-74 | GSR No. Readily not available |
5. | F. 5(8) E-IV(A)/73 dt. 19-7-74 | GSR No. 818 dt. 23-8-74 |
6. | F. 14(8) E-IV(A)/74 dt. 2-11-74 | GSR No. 1242 dt. 23-11-74 |
7. | F. 16(3) E-IV(A)/74 dt. 20-12-74 | GSR No. 1374 dt. 28-12-74 |
8. | F. 16(5) E-IV(A)/74 dt. 11-4-75 | GSR No. 526 dt. 26-4-75 |
9. | F. 16(8) E-IV(A)/74 dt. 26-5-74 | GSR No. 686 dt. 7-6-75 |
10. | F. 4(1) E-IV(A)/74 dt. 24-6-75 | GSR No. 834 dt. 12-7-75 |
11. | F. 16(5) E-IV(A)/74 dt. 20-9-75 | GSR No. 2876 dt. 27-12-75 |
12. | F. 5(7) E-IV(A)/75 dt. 2-12-75 | GSR No. 2877 dt. 27-12-75 |
13. | F. 5(16) E-IV(A)/73 dt. 15-1-76 | GSR No. Not readily available |
14. | F. 16(6) E-IV(A)/74 dt. 31-7-76 | GSR No. 1184 dt. 14-8-76 |
15. | F. 6(3) E-IV(A)/75 dt. 7-10-76 | GSR No. 1587 dt. 13-11-76 |
16. | F. 4(9) E-IV(A)/76 dt. 14-3-77 | GSR No. 611 dt. 14-5-77 |
17. | F. 14(11) E-IV(A)/76 dt. 12-9-78 | GSR No. 1159 dt. 23-9-78 |
18. | F. 14025/1/78E-IV(A) dt. 4-10-78 | GSR No. 1255 dt. 21-10-78 |
19. | P-13024/1/78E-IV(A)/78 dt. 29-8-79 | GSR No. 1150 dt. 15-9-79 |
20. | P. 11012/1/77E-IV(A) dt. 21-11-79 | GSR No. 1422 dt. 1-12-79 |
21. | P. 14018/1/80-LU dt. 25-11-80 | GSR No. 1260 dt. 13-12-80 |
22. | F. 16(9) E-IV(A)/76 dt. 31-12-80 | GSR No. 263 dt. 24-1-81 |
23. | P. 11012/2/80-Estt(L) dt. 24-8-81 | GSR No. 811 dt. 5-9-81 |
24. | P. 14028/9/80-Estt(L) dt. 1-10-81 | GSR No. 927 dt. 17-10-81 |
25. | P. 14025/9/81-Estt(L) dt. 46-4-82 | GSR No. 423 dt. 8-5-82 |
26. | 13023/1/82-Estt(L) dt. 16-4-83 | GSR No. 430 dt. 4-6-83 |
27. | P. 14028/8/82-Estt(L) dt. 27-7-83 | GSR No. 589 dt. 13-8-83 |
28. | P. 13023/2/81-Estt(L) dt. 12-10-83 | GSR No. 804 dt. 5-11-83 |
[भाग II—खण्ड 3(i)]
Sl. | No. and date of | Particulars of Gazette Notification |
---|---|---|
No. | Notification | No. and Date |
29. | P. 14028/6/81-Estt(L) dt. 17-10-83 | GSR No. 350 dt. 24-3-83 |
30. | P. 13015/11/82-Estt(L) dt. 25-5-84 | GSR No. 566 dt. 9-6-84 |
31. | 18011/3/80-Estt(L) dt. 12-7-84 | GSR No. 788 dt. 28-7-84 |
32. | P. 14028/1/81-Estt(L) dt. 19-7-84 | GSR No. 817 dt. 4-8-84 |
33. | P. 14028/16/82-Estt(L) dt. 31-5-85 | GSR No. 558 dt. 14-12-86 |
34. | P. 13014/1/85-Estt(L) dt. 3-12-85 | GSR No. 1139 dt. 14-12-85 |
35. | 14028/19/86-Estt(L) dt. 9-12-86 | GSR No. 1072 dt. 20-12-86 |
36. | 13023/20/84-Estt(L) dt. 11-12-86 | GSR No. 1102 dt. 27-12-86 |
37. | 13014/1/87-Estt(L) dt. 17-6-87 | GSR No. 515 dt. 4-7-87 |
38. | 11012/1/85-Estt(L) dt. 23-6-87 | GSR No. 516 dt. 4-7-87 |
39. | 14018/18/86-Estt(L) dt. 23-3-88 | GSR No. 260 dt. 9-4-88 |
40. | 11012/1/85-Estt(L) dt. 6-6-88 | GSR No. 476 dt. 18-6-88 |
41. | 13012/12/86-Estt(L) dt. 10-3-89 | GSR No. 198 dt. 25-3-89 |
42. | 13026/2/90-Estt(L) dt. 22-10-90 | GSR No. 055 dt. 26-1-91 |
43. | 11014/3/89-Estt(L) dt. 2-5-91 | GSR No. 303 dt. 18-5-91 |
44. | 11014/3/89-Estt(L) dt. 21-1-92 | GSR No. 49 dt. 8-2-92 |
45. | 13026/2/90-Estt(L) dt. 4-3-92 | GSR No. 119 dt. 14-3-92 |
46. | 13026/2/90-Estt(L) dt. 20-4-93 | GSR No. 225 dt. 8-5-93 |
47. | 13018/7/94-Estt(L) dt. 31-3-95 | GSR No. 317(E) dt. 31-3-95 |
48. | 14028/10/91-Estt(L) dt. 8-8-95 | GSR No. 385 dt. 19-8-95 |
49. | 14028/4/91-Estt(L) dt. 18-9-95 | GSR No. 442 dt. 7-10-95 |
50. | 14015/2/97-Estt(L) dt. 31-12-97 | GSR No. 727(E) dt. 31-12-97 |
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2002
स. का. नि. 150.—इ.गा.रा.मु.वि. अधिनियम, 1985 की धारा 25(2) के उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल ने 6-8-2001 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में संविधि 2 की धारा (6) में कुलपति को शक्तियों एवं कार्यों के संदर्भ में संशोधन किया है। इसे कुलाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त है कि से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 26 फरवरी, 2002 के पत्र सं. एफ. 5-73/2/2001-डेस्क (यू) (ए) के अंतर्गत सूचित किया गया है।
संशोधन के बाद संविधि के 2 के खंड (6) को इस प्रकार पढ़ा जाए :
(6) कुलपति को—
(i) विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी व ‘अवकाश प्रदान करने और अधिकारी के अवकाश पर रहने के दौरान उसके स्थान पर कार्य करने के लिए आवश्यक प्रबंध करने; तथा
(ii) त्याग पत्र, सेवा-नियुक्ति, मृत्यु अथवा अन्य कारण से किसी अधिकारी का पद रिक्त होने की स्थिति में उस अधिकारी के कार्यों का निष्पादन करने के लिए उसके स्थान पर नियमित नियुक्ति होने तक आवश्यक प्रबंध करने का अधिकार प्राप्त होगा।
(7) निष्पादन करने के लिए उसके स्थान पर नियमित नियुक्ति होने तक आवश्यक प्रबंध करने का अधिकार प्राप्त होगा।
(8) पद के बाद विस्तार बशर्ते कि खंड (6) के उप-खंड (ii) के अंतर्गत की गई व्यवस्था एक समय में 6 माह से अधिक नहीं होगी। 6 माह के बाद विस्तार देने के लिए इसे प्रबंध मंडल के सामने रखा जाएगा।
[आईजी/प्रश्न. (जी)/एसटी-2/2001] विक्रम चंद्र, कुलसचिव