Central Civil Services (Leave) Amendment Rules, 1986

C

This document details amendments to the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, specifically regarding study leave eligibility and the maximum amount of earned leave that can be accumulated. The amendments increase the maximum earned leave from 180 to 240 days. It outlines the requirements for government servants to qualify for study leave, including completion of probation, minimum service, and a bond to serve after leave. It also references previous notifications that have modified the original rules.

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प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

मई दिल्ली, सनिवार, अगस्त 4, 1984/जनवरी 13, 1995
NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 4, 1984/SAVANA 13, 1995

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिनसे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—छवि 3—उप-छवि (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (लंबे रास्ते से) प्रज्ञा नगर की की ओर कर)
केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम
जिनमें साधारण प्रकार के प्रोग्रेस, प्रथमियम आदि सम्मिलित है।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and
by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मह मंत्रालय
नई दिल्ली, 13 जुलाई 1984

आज का नि: 815—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा
बल अधिनियम 1968 (1968 का 50) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त
सदिवसों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम
1969 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बताती है,

  1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
    (तृतीय संशोधन) नियम, 1964 है।

(2) ये राजपत्र ने प्रकाशन की तारीख को पढ़ता होगे।

  1. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 1969 में नियम 7-रू के
    स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात्—

“एक उप कमांडेंट के कर्तव्य (1)
उप कमांडेंट, कमांडेंट को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करेगा :
और जहां उसे यूनिट के प्रधान के रूप में रखा जाता है वहां वह
कमांडेंट के सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और केवल उन्हीं
वित्तीय सक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे युग्मनत नियमों द्वारा
प्रणायोजित की जाती है।

(3) उप कमांडेंट अपने अधीन कार्यिकों को दलता, अनुसंधान और
नैतिकता के लिए उत्तरदायी होगा और वह उपक्रम या उसके साथ
की जो उसे सौंपा गया है, सुरक्षा के लिए भी उत्तरदायी होगा।”

पाद दिव्यांग: मूल नियम जो का: धा: 4632 14-15-1969 द्वारा
राजपत्र ने प्रकाशित किए गए नियमों का उत्तरदायी संशोधन
निम्नलिखित द्वारा किया गया —

(1) वा. का. नि: 1942 तारीख 28-11-1970
(2) का. धा: 444 तारीख 5-2-1972
(3) क. धा: 1752 तारीख 15-7-1972
(4) वा. का. नि: 956 तारीख 23-8-1973
(5) वा. का. नि: 102 तारीख 26-1-1974
(6) वा. का. नि: 262 तारीख 28-2-1976
(7) वा. का. नि: 881 तारीख 12-6-1976
(8) वा. का. नि: 127 तारीख 23-1-1977
(9) वा. का. नि: 1325 तारीख 8-10-1977
(10) का. धा: 3659 तारीख 3-12-1977
(11) वा. का. नि: 697 तारीख 3-6-1978
(12) का. धा: 1648 तारीख 10-6-1978
(13) वा. का. नि: 848 तारीख 1-7-1978
(14) वा. का. नि: 564 तारीख 21-4-1979
(15) वा. का. नि: 940 तारीख 4-7-1979
(16) वा. का. नि: 544 तारीख 17-5-1980
(17) वा. का. नि: 858 तारीख 16-8-1980
(18) वा. का. नि: 1049 तारीख 5-12-1981
(19) वा. का. नि: 1109 तारीख 19-12-1981
(20) का. धा: 167 तारीख 23-1-1982


1970 THE GAZETTE OF INDIA: AUGUST 4, 1984 (SRAVANA 13, 1906 [PART II-Sec 3])

(31) सा. का. नि. 189 तारीख 27-2-1982
(22) सा. का. नि. 331 तारीख 3-4-1982
(23) सा. का. नि. 919 तारीख 13-11-1982
(24) सा. का. नि. 897 तारीख 15-12-1982
(25) सा. का. नि. 50 तारीख 15-1-1983
(26) सा. का. नि. 195 तारीख 5-3-1983
(27) सा. का. नि. 386 तारीख 21-5-1983
(28) सा. का. नि. 455 तारीख 25-6-1983
(29) सा. का. नि. 732 तारीख 8-10-1983
(30) सा. का. नि. 803 तारीख 5-11-1983
(31) सा. का. नि. 2 तारीख 7-1-1984
(32) सा. का. नि. 139 तारीख 15-2-1984
(33) सा. का. नि. 159 तारीख 3-3-1984

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 13th July, 1984

G.S.R. 815—In exercise of the powers conferred by Section 22 of the Central Industrial Security Force Act, 1968 (50 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Industrial Security Force Rules, 1969, namely:

  1. (1) These rules may be called the Central Industrial Security Force (Third Amendment) Rules, 1984.
  2. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  3. In the Central Industrial Security Force Rules, 1969 for Rule 7A, the following rule shall be substituted, namely:

“7A. Duties of Deputy Commandant (1) The Deputy Commandant shall assist the Commandant in the discharge of his duties; and where he is placed as head of the unit, he shall discharge all the duties of a Commandant and shall exercise only those financial powers that are delegated to him under the relevant rules.

(2) The Deputy Commandant shall be responsible for the efficiency, discipline and morale of the personnel under him and shall also be responsible for the security of the Undertaking or its part entrusted to him.

Foot Note: The Principal rules, which were published in the Official Gazette vide S.O. 4632 on 14-11-1969, have subsequently been amended vide:

  1. G.S.R. 1942 dated 28-11-1970
  2. S.O. 444 dated 5-02-1972
  3. S.O. 1752 dated 15-7-1972
  4. G.S.R. 656 dated 23-06-1973
  5. G.S.R. 102 dated 26-01-1974
  6. G.S.R. 262 dated 28-02-1976
  7. G.S.R. 861 dated 12-06-1976
  8. G.S.R. 127 dated 29-01-1977
  9. G.S.R. 1325 dated 8-10-1977
  10. S.O. 1369 dated 3-12-1977
  11. G.S.R. 697 dated 3-06-1978
  12. S.O. 1048 dated 10-06-1978
  13. G.S.R. 848 dated 1-07-1978
  14. G.S.R. 564 dated 21-04-1979
  15. G.S.R. 940 dated 4-07-1979
  16. G.S.R. 544 dated 17-05-1980
  17. G.S.R. 858 dated 16-08-1980
  18. G.S.R. 1049 dated 15-12-1981
  19. G.S.R. 1107 dated 19-12-1981
  20. S.O. 167 dated 23-01-1982
  21. G.S.R. 189 dated 27-02-1982

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(22) G.S.R. 331 dated 5-01-1982
(23) G.S.R. 919 dated 13-11-1982
(24) G.S.R. 997 dated 15-12-1982
(25) G.S.R. 50 dated 15-01-1983
(26) G.S.R. 195 dated 5-03-1983
(27) G.S.R. 396 dated 21-05-1983
(28) G.S.R. 455 dated 25-03-1983
(29) G.S.R. 732 dated 8-10-1983
(30) G.S.R. 803 dated 5-11-1983
(31) G.S.R. 2 dated 7-01-1984
(32) G.S.R. 159 dated 18-02-1984
(33) G.S.R. 220 dated 3-03-1984

[No. P. 11019/2/81-L&R (Pers. 1)] N. S. SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1984

लूढ़िपत्न

सा. का. नि. 816—भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) तारीख 28 फरवरी, 1984 के पृष्ठ 504 पर प्रकाशित भारत सरकार (मुद्र संचालन) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 289 तारीख 9 फरवरी 1984 को अनुसूची में, स्तम्भ 2 में “1” के नीचे “(1983)” खस्ता स्थापित करे।

[सं. 1-12016/7/82-को धो (शा. II)] लोकसभा, वैन्य अधिकारी

New Delhi, the 19th July, 1984

CORRIGENDUM

G.S.R. 816—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 200 dated 9th February, 1984 published in part II Section 3 Sub-Section (1) of the Gazette of India dated February 25, 1984 at page 504, in the Schedule, in Column 2, below “1” insert “(1983)”.

[No. I-12016/7/82-DO (Pers. II)] GOPAL KRISHAN, Desk Officer.

(कार्यरूप और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1984

सामान्यतः नि: 817:—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के साथ पटित अनुच्छेद 309 के परामुख द्वारा प्रदत्त व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

  1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) (नृतीय संशोधन) नियम 1964 है। (2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होते।
  2. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम 1972 में (1) नियम 39-फ में “उसके कुदुत्व को” शब्दों के पश्चात स्थान पर “नियम 39-ग में विनिर्दिष्ट रीति में” शब्द शत: स्थापित किए जाएंगे।
  3. नियम 39-ख के पश्चात “39-ग” सरकारी सेवक की मृत्यु की दशा में छुट्टी बेचने के समानांतर तकनीक।

सरकारी सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्त होने के पश्चात् या कर्तव्यों के अंतिम रूप से समाप्त हो जाने की दशा में, किन्तु नियम 39, 39-फ


[भाग II-चर्च 3(1)]
भारत का राजस्व : लगभग 4,1984 भावस 13,1996
1971
और 75वें के अधीन सदीय सुदूरी चेतन के प्रत्येक नरूद्र समतुल्य को
आवर्तिक प्रतीत मे पहले किसी सरकारी सेवक को मृत्यु हो जाने की
दशा में ऐसी राशि :-
(1) मृतक की विधवा को और यदि एक से अधिक विधवाएं है
तो ज्येष्ठतम उत्तरजीवी विधवा को यदि मृतक पुरुष सरकारी
सेवक या का मृतक के प्रति को, यदि मृतक महिला सरकारी
सेवक की;
संदेह हीरो
(2) ज्येष्ठतम उत्तरजीवी विधवाएं पर का धर्म उत्तर जीवी
विधवाओं के विवाहों की तारीख के अनुसार पूर्विकर्ता के
प्रति निर्देश से लगाया जाएगा ताकि इनकी अपनी आयु
के प्रति निर्देश से-
(ii) विधवा पत्नी या पति के न होने पर यथास्थिति ज्येष्ठतम
उत्तर जीवी पुत्र को या दसक पुत्र को;
(iii) उपरोक्त (i) और (ii) के न होने पर ज्येष्ठतम उत्तर-
जीवी अविवाहित पुत्री को;
(iv) उपरोक्त (i) से (iii) के न होने पर उत्तरजीवी ज्येष्ठतम
विधवा पुत्री को;
(v) उपरोक्त (i) से (iv) के न होने पर पिता को;
(vi) उपरोक्त (i) से (v) के न होने पर माता को;
(vii) उपरोक्त (i) से (vi) के न होने पर 18 वर्ष की आयु
से जीके के उत्तरजीवी ज्येष्ठतम भाई को;
(viii) उपरोक्त (i) से (vii) के न होने पर उत्तरजीवी ज्येष्ठतम
अविवाहित बहन को; और
(ix) उपरोक्त के न होने पर ज्येष्ठतम उत्तरजीवी विधवा बहन को

[सं० पी-14028/3/81-तथा (एम)]
खोमती सुबद्रा सं०, प्रवर साँवन

रिप्पणी: मूल केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम 1972 को चीने
व्यवस्थाएं जो गईं पाश्चिमुत्रता राजपथ द्वारा संशोधित किया गया है:-
पश्चिमुत्रता की संख्या और तारीख राजपथ पाश्चिमुत्रता की सं. तथा
तारीख का विवरण:-
1. एफ 16 (3) ई-iv (ए)/71 तारीख 11-9-72 का० का० सं०
3724 तारीख 4-11-1972
2. एफ 4 (7) ई-iv (ए)/72 तारीख 30-4-73 का० का० सं०
1399 तारीख 19-5-73
3. एफ 5 (14) ई-iv (ए)/73 तारीख 13-7-73 सा० का० नि० सं०
82 तारीख 4-9-1973
4. एफ 14 (10) ई-iv (ए)/73 तारीख 11-6-74 उपसंस्था बड्डी
5. एफ 5 (8) ई-iv (ए)/73 तारीख 19-7-74 सा० का० नि०
सं० 818 तारीख 3-8-1974
6. एफ 14 (8) ई-iv (ए)/73 तारीख 2-11-74 सा० का० नि० सं०
1242 तारीख 23-12-1974
7. एफ 16 (3) ई-iv (ए)/74 तारीख 20-12-74 सा० का० नि० सं०
1374 तारीख 28-12-1974
8. एफ 16 (5) ई-iv (ए)/74 तारीख 11-4-75 सा० का० नि० सं०
526 तारीख 26-4-1975
9. एफ 16 (8) ई-iv (ए)/74 तारीख 29-5-75 सा० का० नि० सं०
689 तारीख 7-6-1975
10. एफ 4 (1) ई-iv (ए)/74 तारीख 24-6-75 सा० का० नि० सं०
834 तारीख 12-7-1975
11. एफ 16 (5) ई-iv (ए)/74 तारीख 20-7-75 सा० का० नि० सं०
2876 तारीख 27-13-1975
12. एफ 5 (3) ई-iv (ए)/74 तारीख 5-13-75 सा० का० नि० सं०
2877 तारीख 27-12-1975
13. एफ 5 (16) ई-iv (ए)/73 तारीख 15-1-76 उपनक्य नहीं ।
14. एफ 16 (5) ई-iv (ए)/74 तारीख 31-7-76 सा० का० नि० सं०
1184 तारीख 14-5-1978
15. एफ 4 (3) ई-iv (ए)/75 तारीख 7-10-76 सा० का० नि० सं०
1587 तारीख 13-11-76
16. एफ 4 (5) ई-iv (ए)/75 तारीख 14-3-77 सा० का० नि० सं०
611 तारीख 14-5-77
17. एफ. 14 (11) ई-iv (ए)/76 तारीख 12-9-78 सा० का० नि०
सं० 1159 तारीख 23-9-1978
18. पी० 14025/12 76 ई-iv (ए) तारीख 4-10-78 सा० का० नि०
सं० 1255 तारीख 21-10-1978
19. पी० 13024/1/78 ई-iv (ए) तारीख 29-9-79 सा० का० नि० सं०
1150 तारीख 15-9-1979
20. पी० 11012/1/77 ई-iv (ए) तारीख 21-11-79 सा० का० नि०
सं० 1422 तारीख 1-12-1979
21. पी० 14018/1/80-एन. मू. तारीख 21-11-80 सा० का० नि० सं०-
1260 तारीख 13-12-1980
22. एफ० 16 (9) ई-iv (ए)/76 तारीख 31-12-80 का० का० सं०
263 तारीख 24-1-1981
23. पी० 11012/2/80-तथा. (सु) तारीख 24-8-81 सा० का० नि० सं०
811 तारीख 5-9-1981
24. पी० 14028/9/80-तथा. (सु) तारीख 1-10-81 सा० का० नि०
सं० 927 तारीख 17-10-81
25. पी० 14025/9/80-तथा. (सु) तारीख 16-4-82 सा० का० नि०
सं० 423 तारीख 8-5-1982
26. पी० 13023/1/82-तथा. (सु) तारीख 16-4-83 सा० का० नि०
सं० 413 तारीख 4-6-1983
पी० 14028/8/82-तथा. (सु) तारीख 27-7-83 सा० का० नि०
सं० 589 तारीख 27-7-1983
27. पी० 13023/2/81-तथा. (सु) जारी होना है । सा० का० नि० सं०
804 तारीख 15-11-1983
28. पी० 14028/6/81-तथा. (सु) तारीख 17-10-83 सा० का० नि०
सं० 315 दिनांक 24-3-1984
29. पी० 13015/11/82-तथा. (सु) तारीख 25-5-1984

(Department of Personnel and Administrative Reforms)
New Delhi, the 19th July, 1984

G.S.R. 817.—In exercise of the powers conferred by the
proviso to article 309 read with clause (3) of article 148 of
the Constitution and after consultation with the Comptroller
and Auditor General in relation to the persons serving in
the Indian Audit and Accounts Department, the President
hereby makes the following rules further to amend the Cen-
tral Civil Services (Leave) Rules, 1972; namely :-


  1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) Rules (Third Amendment) Rules, 1984.
    (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

  2. In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.
    (i) in rule 39-A, after the words “to his family”, the words “in the manner specified in rule 39-C” shall be inserted;
    (ii) after rule 39-B the following rule shall be inserted, namely:

39-C.” Payment of cash equivalent of leave salary in case of death etc. of Government servant.

In the event of the death of a Government servant who is not a member of the government, the person or other retirement or other legal cessation of duties shall not be paid for the cash equivalent of leave salary payable under rules 39, 39-A and 39-B, such amount shall be payable:

(i) to the widow, and if, there are more widows than one, to the eldest surviving widow if the deceased was a male Government servant, or to the husband, if the deceased was a female Government servant;

Explanation.—The expression “eldest surviving widow” shall be construed with reference to the seniority according to the following:

No. and date of Notification

  1. F. 16 (3) E. IV (A)/71, c. 11-1972
  2. F. 4(7) E. IV (A)/72 dt 30-4-73
  3. F. 5 (15) E.IV (A)/75 dt. 13-7-73
  4. F. 14 (10) E. IV (A)/73 dt. 11-6-74
  5. F. 5 (8) E. IV (A)/73 dt. 19-7-74
  6. F. 14 (8) E. IV (A)/74 dt. 2-11-74
  7. F. 16 (3) E. IV (A)/74 dt. 20-12-74
  8. F. 16 (5) E. IV (A)/74 dt. 11-4-75
  9. F. 16 (8) E. IV (A)/74 dt. 26-5-75
  10. F. 4 (1) E. IV (A)/74 dt. 24-6-75
  11. F. 16 (5) E. IV (A)/74 dt. 20-9-75
  12. F. 5 (16) E. IV (A)/74 dt. 2-12-75
  13. F. 5 (16) E.IV (A)/73 dt. 15-1-76
  14. F. 16 (6) E. IV (A)/74 dt. 31-7-76
  15. F. 6 (3) E. IV (A)/76 dt. 7-10-76
  16. F. 4 (9) E.IV (A)/76 dt. 14-3-77
  17. F. 14 (11) E. IV (A)/76 dt. 12-9-78
  18. P. 14025/1/78-E.IV (A) dt. 4-10-78
  19. P. 13024/1/78-E.IV (A) dt. 29-8-79
  20. P. 11012/1/77 E.IV (A) dt. 21-11-79
  21. P. 14018/1/80-LU dt. 21-11-80
  22. F. 16 (9) E.IV (A)/76 dt. 31-d2-80
  23. P. 11012/2/80-Estt. (L) dt. 24-8-81
  24. P. 14028/9/80-Estt (L) dt. 1-10-81
  25. P. 14025/9/80-Estt (L) dt. 16-4-82
  26. P. 13023/1/82-Estt (A) dt. 16-4-83
  27. P. 14028/8/82-Estt (A) dt. 27-7-83
  28. P. 13023/2/81-Estt (A) dt. 12-10-83
  29. P. 14028/6/81-Estt (A) dt. 17-10-83
  30. P. 13015/11/82-Estt (L) dt. 25-5-84

Date of the marriages of the surviving widows and not the reference to their ages;
(ii) failing a widow or husband, as the case may be, to the eldest surviving son; or an adopted son;
(iii) failing (i) and (ii) above, to the eldest surviving unmarried daughters;
(iv) failing (i) to (ii) above, to the eldest surviving widowed daughter;
(v) failing (i) to (iv) above to the father;
(vi) failing (i) to (v) above to the mother;
(vii) failing (i) to (vi) above, to the eldest surviving brother below the age of eighteen years;
(viii) failing (i) to (vii) above to the eldest surviving unmarried sister; and
(ix) failing the above, to the eldest surviving widowed sister.

[No. P-14028/1/81-Estt. (L)]
Smt. S. SUBHADRA, Under Secy.

NOTE:—The Principal Central Civil Service (Leave) Rules, 1972 have been amended vide Notification (Gazette detailed below).

Particulars of Gazette Notification No. & Date.

S. O. No. 3734 dt. 4-11-1972
S.O.No. 1399 dt. 19-5-1973
G.S.R. No. 821 dt. 4-8-73
G.S. Readily not available
G.S.R. No. 818 dt. 3.8-1974
G.S.R. No. 1242 dt. 23-11-1974
G.S.R. No. 1374 dt. 28-12-74
G.S.R. No. 526 dt. 26-4-1975
G.S.R. No. 686 dt. 7-6-75
G.S.R. No. 834 dt. 12-7-75
G.S.R. No. 2876 dt. 27-12-75
G.S.R. No. 2877 dt. 27-12-75
Readily not available
G.S.R. No. 1184 dt. 14-8-76
G.S.R. No. 1587 dt. 13-11-76
G.S.R. No. 611 dt. 14-5-77
G.S.R. No. 1159 dt. 23-9-1978
G.S.R. No. 1255 dt. 21-10-78
G.S.R. No. 1150 dt. 15-9-79
G.S.R. No. 1422 dt. 1-12-79
G.S.R. No. 1260 dt. 13-12-80
S.O.NO. 263 dt. 24-1-1981
G.S.R. No. 811 dt. 5-9-81
G.S.R. No. 927 dt. 17-10-81
G.S.R. No. 423 dt. 8-5-82
G.S.R. No. 413 dt. 4-6-83
G.S.R. No. 589 dt. 13-8-83
Readily not available
G.S.R. No. 315 dt. 24-3-84

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1984

सभ्य निधन 818—संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा 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वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा 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प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के 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वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा प्रथम संवदन के अनुच्छेद 399 के वस्तुतः द्वारा 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प्राधिकार से प्रकाशित
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वई दिल्ली, तनिवार, जून 15, 1985/9वॅक्ट 25, 1907
NEW DELHI, SATURDAY, June 15, 1985/Jyaistha 25, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अक्षम संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(उक्त मंत्रालय की छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (लंब राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
ऑक्टोच अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम
दिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपविरय यानि गम्भीरता है।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and
by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

संसदीय कार्य मंत्रालय
नई दिल्ली, 4 जून, 1985

आ. का. नि. 554—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के
परमुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसदीय कार्य विभाग
(अतीं और सेवा की शर्तें) नियम, 1963 का और संशोधन करने के
लिए निम्नलिखित नियम बनाते है: सर्वात् —

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसदीय कार्य विभाग (अतीं और
सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1965 है।

(2) ये राजपथ में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3 संसदीय कार्य विभाग (अतीं और सेवा की शर्तें) नियम, 1963
(जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में “विभाग”
और “संसदीय कार्य विभाग” शब्दों के स्थान पर जहाँ-जहाँ वे घाते है
तथा “मंत्रालय” और “संसदीय कार्य मंत्रालय” शब्द रखे जाएंगे।

3 उक्त नियमों के नियम 3 में —

(1) खंड (ग) का लाभ किया जाएगा;

(2) खंड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खंड सन्तानंदित किया
जाएगा: सर्वात् —

(चल) “मंत्रालय” में संसदीय कार्य मंत्रालय समिति है –

  1. उक्त नियमों के नियम 4 के उपनियम (5) में —

(1) खंड (1) में, उप-खंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा
जाएगा: सर्वात् —

(3) मंत्री के प्रथम व्यक्तित्व सहायक के सभी पद, उपमंत्री के निजी
सचिव का पद और सचिव के निजी सचिव का पद श्रेणी
“०” में होंगे और मंत्री के सहायक निजी सचिव के सभी
पद श्रेणी “ख” में होंगे। व्यक्तित्व सहायकों के सभी पद श्रेणी
“०” में होंगे और प्रामाणिकता के सभी पद श्रेणी, “ग” में
होंगे।”

(1) खंड 3 के उप-खंड (क) के पहले परामुक्त के स्थान पर निम्न-
लिखित परामुक्त रखा जाएगा: सर्वात् —
“परंतु जहाँ मंत्रालय के भारताधिक मंत्री की नियुक्ति की
गई है या जहाँ मंत्रालय के भारताधिक मंत्री की नि
गई है और मंत्री, सहायक निजी सचिव की निजी
सेवा” “०” के ऐसे प्रामाणिक नि:
कम से कम 14 वर्ष प्रबन्धित सेवा
प्रामाणिकता के पदों पर नियुक्ति


| | | | | |
| — | — | — | — | — |
| whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of procedures. | Period of Probation. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment of a Departmental Promotion Committee, which is in motion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | Two years | By direct recruitment | Not applicable. | Group ‘D’
Departmental Promotion Committee (for confirmation) :-
Deputy Financial Adviser and Chief Accounts Officer – Chairman
Pay and Accounts Officer (Administration)-Member
Any other Officer
– Member |

[No. 11(4)/85-Admit, III] R. K. TANDON, Dy. Secy.

| | | | | |
| — | — | — | — | — |
| दार्मिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कमिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, 31 मई, 1985 | | | | |
| एन.आर.नि. 558 -रामन पति, संविधान के अनुच्छेद 148क के खण्ड (1) के साथ पंडित अनुच्छेद 309 के परासुरु द्वारा प्रदत्त मकिल्यों का भौम करते हुए तथा भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग में पर्याप्त कर्मचारियों के संबंध में निर्वाचन महालेखापरीक्षक से परामर्श करते । दरबाद, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 में और सीधा करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्- | | | | |
| 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) संशोधन नियम, 1985 है। | | | | |
| (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रमुख होंगे। | | | | |
| 2 केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 (जिसे इसमें इसके सम्पूर्ण उच्च न्यायालय के रूप में पुष्ट। संस्थानिक नियुक्त किए गए । | | | | |
| ये इसके उप-खण्ड (i) के रूप में पुष्ट। संस्थानिक नियुक्त किए गए । | | | | |
| 26 G1/85-2 | | | | |

इस तरह पुन: संस्थानिक उप-खण्ड (i) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड घन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

(ii) जब कोई सरकारी कर्मचारी पद भार ग्रहण के पूरे समय का उपयोग किए बिना नये पद का भार ग्रहण करता है तो केन्द्रीय सिविल सेवा (पद भार ग्रहण समय) नियम, 1979 के नियम, 5 के उपनियम (4) के अधीन धनुक्षेत्र पद भार ग्रहण समय के दिनों की संख्या, जो अधिक से अधिक 15 दिन होगी, उसमें से उसके द्वारा वास्तव में उपयोग के लिए पद की संख्या को घटाकर, घन्टित छुट्टी के रूप में, उसके छुट्टी लेखा में जमा खाते कर दी जाएगी। परन्तु यह तब जब पहले से उसके जमा खाते घन्टित छुट्टियां और इस उप-खण्ड के अधीन जमा खाते की गई छुट्टियों को भिगोकर 180 दिन से अधिक नहीं हो।”

  1. उक्त नियमों के नियम 38 के उप-नियम (2) के खंड (प) का लोप किया जाएगा।

  1. उक्त नियमों के नियम 39 मे, उप-नियम (8) मे, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएग
  2. (ख) खण्ड (क) के अधीन देंय नकद समतुल्य की गणना उप-नियम 2 के खण्ड (ख) में दर्शाई गई रीति मे की जाएगी और खण्ड (क) के उपखण्ड (iii) के अधीन नकद समतुल्य की गणना के प्रक्षेपण के लिए पुनर्निर्वोजन की संक्षालि की तारीख का चेतन पुनर्निर्वीजन के पद के चेतनधाम में, चेतन तथा धन्य सेवा’ निवृत्ति फायदों के समतुल्य चेतन का समायोजन करने से पहले, निवत किया गया चेतन और उस चेतन के धनुरूप महंयाई जत्ता होगा।”
  3. नियम 39 मे उप-नियम (5) के दूसरे परन्तुक का लोप किया जाएगर।
  4. उक्त नियमों के नियम 40 मे,-
    (i) उप-नियम (1) मे (6) और (7) में “मल्यों, कोष्ठकों थोर थंकी के स्थान पर” थोर (7) में “मल्य, कोष्ठक थोर थंक रखे जाएंगे”;
    (ii) उप नियम (3) थोर (4) में, यथास्थिति उपनियम (1) या उप नियम (2)” मल्यों, कोष्ठकों थोर थंकी के स्थान पर “उप-नियम (1)” शब्द, कोष्ठक थोर थंक रखे जाएंगे :
    (iii) उप-नियम (7) के खण्ड (ग) में “या नियम 39 के उपनियम (6) के खण्ड (ख) के अधीन नकद समतुल्य राशि मंजूर किया जाता है” मल्यो, कोष्ठकों थोर थंकी क लोप किया जाएगा।
  5. उक्त नियमों के नियम 49 मे, उप-नियम (6) मे, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, थर्मात्:–
    “(क) छुट्टी चेतन महित विभागीय छुट्टी ऐंये छुट्टी चेतन पर कर्तव्य पर चेतन के 70 प्रतिशत से धनधिक किन्तु 35 प्रतिशत से घन्यून हो जैसा कि छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी उचित समझे मंजूर की जा सकेगी।”
    दिन्ययोः- मूल केन्द्रीय चिकित्त सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 को नीचे व्योरेवार दी गईं घधिसूचना/राजपत्र द्वारा संशोधित किया गया है-

घधिसूचना की संख्या थोर तारीख राजपत्र घधिसूचना की संख्या तथा तारीख का विवरण:- :

  1. एक. 16(3)-ई-IV (ए)/71 तारीख 11-9-72 का वलिय था, सं. 3724 तारीख 4-11-1972
  2. एफ-4(7)-ई-IV (ए)/72 तारीख 30-4-73 का, था, सं० 1399 तारीख 19-5-73
  3. एफ-5 (14) -ई-IV (ए) /73 तारीख 13-7-73 सा. का. नि. 11. 82 तारीख 4-9-73
  4. एफ 14(10)-ई-IV (ए) /73 तारीख 11-6-74 उपलब्ध नहों
  5. एफ 5(8)-ई-IV (ए)/73 तारीख 10-7-74 सा, का, नि. सं० 818 तारीख 3-8-1974
  6. एफ 14(8) -ई-IV-(ए) /73 तारीख 2-11-74 सा, का, नि. 1242 तारीख 23-12-1974
  7. एफ 16(3)-ई-IV (ए)/74 तारीख 20-12-74 सा, का, नि. सं. 1374 तारीख 28-12-1974
  8. एफ 16(5)-ई-IV (ए) /74 तारीख 11-4-75 सा, का नि. सं. 529 तारीख 26-4-75
  9. एफ 16 (8)-ई-IV (ए)/74 तारीख 20-5-75 सा, सा. नि० सं० 666 तारीख 7-6-75
  10. एफ० 4 (1) ई-IV (ए) 2/74 तारीख 24-6-76 सा, सं० 634 तारीख 12-7-75
  11. एफ. 16(5)-ई-IV (ए) /74 तारीख 20-9-75 सा, का. नि. सं. 2876 तारीख 27-12-75
  12. एफ. 5(7)-ई-IV (ए)/74, तारीख 2-12-75 सा, क. नि. सं. 2877 तारीख 27-12-1975
  13. एफ 5(16)-ई-IV (ए)/73, तारीख 15-1-76 उपलब्ध नहों f।
  14. एफ. 16(8)-ई-IV (ए) [तारीख 31-7-76 सा. का. नि. मं 1184 तारीख 14-8-1976
  15. एफ. 6(3)-ई-IV (ए) /76, तारीख 7-10-76 सा, क. नि. 1587 तारीख 13-11-76
  16. एफ. 4(9)-ई-IV (ए)/76, तारीख 14-3-77 सा का. नि. -सं. 611 तारीख 14-5-77
  17. एफ. 14(11)-ई-IV [(ए)/76, तारीख 12-9-78 सा, का. नि. सं. 1159 तारीख 23-9-1978
  18. पी. 14025/1/78-ई-IV (ए), तारीख 4-10-78 सा, का. नि. सं. 1255, तारीख 21-10-1978
  19. पी. 13024/1/78-IV (ए), तारीख 29-8-79 सा, क. नि. सं. 1150, तारीख 15-9-1979
  20. पी. 11012/1/77-ई-IV (ए), तारीख 21-11-79 सा, क. नि. 1422, तारीख 1-12-1979
  21. पी 14018/1/80-एन, पू. तारीख 21-11-80 सा, का. नि. सं. 1290 तारीख 13-12-80
  22. एफ 16(9)-ई-IV (ए) 76 तारीख 31-12-80

का. प्रा. सं. 263, तारीख 24-1-81
23. पी. 11012/2/80-स्था. (छू) तारीख 24-8-81 सा, क. नि. सं. 811, तारीख 5-9-81
24. पी. 14028/9/80-स्था (छू), तारीख 1-10-81 सा, का. नि. सं. 927 तारीख 17-10-81
25. पी. 14025/80-स्था (छू), तारीख 16-4-87 सा, क. नि. सं० 423, तारीख 6-5-82
26. पी. 13023/2/81 स्था. (छू) तारीख 19-4-83 सा, का. नि. सं. 413, तारीख 4-6-83
27. पी. 14028/8/82 स्था. (छू), तारीख 27-7-83 सा, का. नि. सं. 589, तारीख 27-7-83
28. पी. 13023/2/81 स्था. (छू), तारीख जारी होती 1 सा, का. नि. सं. 804, दिनांक 15-11-83
29. पी. 14028/0/81 स्था. (छू), तारीख 17-10-83 सा का. नि. सं० 1315, दिनांक 24-3-84
30. पी. 13015/11/82-स्था. (छू), तारीख 22-5-84 सा, का. नि. सं. 566 दिनांक 9-6-1984
31. पी. 18011/3/80-स्था (छू), तारीख 12-7-84 सा, का. नि. सं० 788 दिनांक 28-7-1984
32. पी. 14028/1/81-स्था. (छू), तारीख 10-7-84 सा, का. नि. सं० 817, दिनांक 4-8-1984


MINISTRY OF PERSONNEL AND TRAINING
ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC
GRIEVANCES & PENSION
(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 31st May, 1985

G.S.R. 558.—In exercise of the powers conferred by the
proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of
the Constitution and after consultation with Comptroller and
Auditor-General in relation to the persons serving in the
Indian Audit and Accounts Deptt the President hereby
makes the following Rules further to amend the Central
Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely:—

  1. (1) These rules may be called the Central Civil Services
    (Leave) Amendment Rules, 1985

(2) They shall come into force on the date of their
publication in the Official Gazette.

  1. In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 (here-
    inafter referred to as the said Rules), in Rule 26, in sub-
    rule (1), clause (a) shall be renumbered as sub-clause (i)
    thereof, and after sub-clause (i) as so re-numbered, the
    following sub-clause shall be inserted, namely:—

“(ii) When a Government servant joins a new post
without availing of the full joining time the number
of days of joining time as admissible under sub-
rule (4) of Rule 5 of the Central Civil Services
(Joining Time) Rules, 1979, subject to the maximum
of 15 days, reduced by the number of days ac-
tually availed of, shall be credited to his leave
account as earned leave, provided that the earned
leave already at his credit together with the credit
given under this sub-clause does not exceed 180
days.”

  1. In Rule 38 of the said Rules, in sub-rule (2), clause (c)
    shall be omitted.

  2. In Rule 39 of the said Rules, in sub-rule (6), for
    clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

“(b) The cash equivalent payable under clause (a)
shall be calculated in the manner indicated in
clause (b) of sub-rule (2) and for the purpose of
computation of cash equivalent under sub-clause (iii)
of clause (a), the pay on the date of the termin-
ation of re-employment shall be the pay fixed in the
scale of post of re-employment before adjustment
of pension and pension equivalent of other retirement
benefits, and the dearness allowance appropriate to
that pay.”

  1. In rule 39, second proviso to sub-rule (5) shall be
    omitted.

  2. In rule 40 of the said Rules,

(i) in sub-rule (1), for the words, brackets and figures
“in sub-rule (6) and (7)”, the words, brackets and
figure “sub-rule (7)” shall be substituted;

(ii) in sub-rules (3) and (4) for the words, brackets and
figures “sub-rule (1) or sub-rule (2), as the case
(1)” shall be substituted;

(iii) in sub-rule (7), in clause (c), the words, brackets,
letter and figures “or is granted cash equivalent under
clause (b) of sub-rule (6) of Rule 39” shall be
omitted.

  1. In Rule 49 of the said Rules, in sub-rule (6) for clause
    (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) Departmental leave with leave salary may be
granted on such leave salary not exceeding 70% but
not less than 35% of pay on duty, as the authority
granting leave may think fit.”

NOTE:—The Principal Central Civil Service (Leave) Rules
1972 have been amended vide Notification/Gazette
detailed below:—

No. and date of Notification

Particulars of Gazette
Notification No. & Date

1

2

  1. F. 16(3)E.IV(A)71
    dt. 11-1-1972
    S.R. No. 3724
    dt. 4-11-1972

  2. F. 4(7)E.IV(A)/72
    dt. 30-4-73
    S.O. No. 1399
    dt. 19-5-1973

  3. F. 5(15)E.IV(A)/73
    dt. 15-7-73
    G.S.R. No. 821
    dt. 4-8-73

  4. F. 14(10)E.IV(A)/73
    dt. 11-6-74
    G.S.R. No. Readily not
    available

  5. F. 5(8)E.IV(A)/73
    dt. 19-7-74
    G.S.R. No. 818
    dt. 8-8-1984

  6. F. 14(8)E.IV(A)/74
    dt. 2-11-74
    G.S.R. No. 1242
    dt. 23-11-1974

  7. F. 16(3)E.IV(A)/74
    dt. 20-12-74
    G.S.R. No. 1374
    dt. 28-12-74

  8. F. 16(5)E.IV(A)/74
    dt. 11-4-75
    G.S.R. No. 526
    dt. 26-4-1975

  9. F. 16(8)E.IV/74
    dt. 26-5-75
    G.S.R. No. 686
    dt. 7-6-75

  10. F. 4(1)E.IV(A)/74
    dt. 24-6-75
    G.S.R. No. 834
    dt. 12-7-75

  11. F. 16(5)E.IV(A)/74
    dt. 20-9-75
    G.S.R. No. 2876
    dt. 27-12-75

  12. F. 5(7)E.IV(A)/75
    dt. 2-12-75
    G.S.R. No. 2877
    dt. 27-12-75

  13. F. 5(16)E.IV(A)/73
    dt. 15-1-76
    G.S.R. No. Readily not
    available

  14. F. 16(6)E.IV(A)/74
    dt. 31-7-76
    G.S.R. No. 1184
    dt. 14-8-76

  15. F. 6(3)E.IV/76
    dt. 7-10-76
    G.D.R. No. 1587
    dt. 13-11-76

  16. F. 4(9)E..IV(A)/76
    dt. 14-3-77
    G.S.R. No. 611
    dt. 14-5-77

  17. F. 14(11)E.IV(A)/76
    dt. 12-9-78
    G.S.R. No. 1159
    dt. 23-9-78

  18. P. 14025/1/78-E.IV(A)
    dt. 4-10-78
    G.S.R. No. 1255
    dt. 21-10-78


1428 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 15, 1985/JYAISTHA 25, 1907 [PART II—SEC. 3(j)]

1 2
19. P. 13024/1/78-E.IV(A) dt. 29-8-79 G.S.R. No. 1150 dt. 15-9-79
20. P. 11012/1/77-E.IV(A) dt. 21-11-79 G.S.R. No. 1422 dt. 1-12-79
21. P. 14018/1/80-LU dt. 21-11-80 G.S.R. No. 1260 dt. 13-12-80
22. P. 16(9)E.IV(A)/76 dt. 31-12-80 G.S.R. No. 263 dt. 24-1-1981
23. P. 11012/2/80-Estt. (L) dt. 24-8-81 G.S.R. No. 811 dt. 5-9-81
24. P. 14028/9/80Estt (L) dt. 1-10-81 G.S.R. No. 927 dt. 17-10-81
25. P. 14025/9/80-Estt. (L) dt. 16-4-82 G.S.R. No. 423 dt. 8-5-82
26. P. 13023/2/81-Estt. (A) dt. 16-4-83 G.S.R. No. 413 dt. 4-6-83
27. P. 14028/8/82-Estt. (A) dt. 27-7-83 G.S.R. No. 589 dt. 13-8-83
28. P. 13023/2/81-Estt. (A) dt. 12-10-83 G.S.R. 804 dt. 5-11-83
29. P. 14028/6/81-Estt. (A) 17-10-83 G.S.R. No. 315 dt. 24-3-83
30. P. 13015/11/82-Estt. (L) dt. 25-5-84 G.S.R. No. 566 dt. 9-6-84
31. 18011/3/80-Estt. (L) dt. 12-7-84 G.S.R. No. 788 dt. 28-7-84
32. 14028/1/81-Estt. (L) dt. 19-7-84 G.S.R. No. 817 dt. 4-8-84

[No. P. 14028/16/82-Estt. (L)] Mrs. SUBHADRAS., Under Secy. II

नई दिल्ली, 31 मई, 1985

सा का. नि. 559—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध राज्यों की सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

  1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) संशोधन नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रभुत्व होंगे।

  1. अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं) नियम, 1958 में, तिरंगे 198 के उपनिवार (1) में तीन मास से परे की अवधि की वजह उपदान की रकम पर चाल्र प्रतिमान प्रतिवर्ष की दर पर व्याज दिया जाएगा, शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे अर्थात्—

“तीन मास से परे की अवधि की वजह उपदान या मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान की रकम पर समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित दर से व्याज का संचाल किया जाएगा”।

दिग्गज

मूल नियम भारत के राजपत्र, 1958 (असाधारण) धारा 2, खंड 3, उपखंड (1) में अधिमूलना सं, सा० का. नि. 726 तारीख 19-9-58

1 2
1. 526
2. 527
3. 528
4. 529
5. 572
6. 215
7. 1915
8. 590
9. 687
10. 755
11. 946
12. 27(अ)
13. 724
14. 2265
15. 2635
16. 2830
17. 128
18. 196
19. 316
20. 504
21. 758
22. 757
23. 1182
24. 1765
25. 570
26. 830
27. 831
28. 1598
29. 1700
30. 252
31. 253
32. 450
33. 924
34. 922
35. 214
36. 161
37. 373
38. 1151

img-2.jpeg

MERCI

The Gazette of India

MUNICIPAL INTEGRITY

PUBLISHED BY ANTWORTY

No. 50

NEWS DELHI, SATURDAY, DECEMBER 14, 1985/AGRAHAYANA 23, 1907

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या को जाती है जिसमें कि यह भाग संख्या के रूप में है। पर बढे Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate consultation.

भाग II—शब्द 1—उप-शब्द (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्त संचारक को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य श्रम योजना को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा निधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए संचारक नियम जिनमें संचारक प्रकार के आदेश, उपनियम तिथि परीक्षण, और (i) General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

यह संचारक

(पुलिस अनुसंधान एवं विकास न्यूरी)

मई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1985

आ. का. नि. 1135—राजनीति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परीक्षक द्वारा प्रदत्त तालिका का प्रयोग करते हुए, पुलिस अनुसंधान और विकास न्यूरी (डीएन) के रूप में संबद्ध वैज्ञानिक अधिकारी (इलेक्ट्रॉनिकी) और स्वच्छ वैज्ञानिक सहायक (इलेक्ट्रॉनिकी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निर्देशित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

  1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पुलिस अनुसंधान और विकास न्यूरी (स्वच्छ वैज्ञानिक अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिकी) और स्वच्छ वैज्ञानिक सहायक (इलेक्ट्रॉनिकी) भर्ती नियम, 1985 है।

(2) ये रजतन में प्रारम्भ की तारिका को प्रवृत्त होते।

  1. पद-गणना, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान से होने की दक्षता उपाय, अनुपूर्ति के लाभ और प्रगति, चालू-सीमा, भ्रष्टाचार और उनके संबंधित अन्य बातें से होने की अनुपूर्ति के लाभ 5 से 14 से विनिर्दिष्ट है।

  2. निर्देशन : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका गति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या,


काविक और प्रज्ञिजन, प्रशासनिक सुधार

और लोक निकायत तथा बेतन मंत्रालय
(कामिक और प्रशिक्षण विधान)
नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1985
स1. का. नि. 1139 -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड 5 के साथ पंडित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदात शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विधान से कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक तथा महाविद्यापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, खर्रात् :-
1. (1) इन नियमों का संलिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) (द्वितीय संशोधन) नियम, 1985 है।
(2) से 1 जनवरी, 1986 को प्रवृत्त होंगे ।
2. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 29 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, खर्रात् :-
“29 खर्द्ध बेतन छुट्टी :
(1) प्रत्येक सरकारी सेवक (सैनिक अधिकारी और नियम 28 के खन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों से भिन्न) के खर्द्ध बेतन छुट्टी लेखा में खर्द्ध बेतन छुट्टी प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में दस दस दिनों की दो किस्तों में पहले जनवरी तथा पहली जुलाई की भविष रूप में जमा की जाएगी ।
(2) (क) इस प्रकार की छुट्टी उपर्युक्त छुट्टी लेखा में उस कैलेण्डर वर्ष में, जिसमें उसकी नियुक्ति हुई है, खाद्ये वर्ष में जितने पूर्ण कैलेण्डर मास तक उसके सेवा करने की संभावना है, उसमें से प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास के लिए $5 / 3$ दिन की दर से जमा की जाएगी ।
(ख) उस खाद्ये वर्ष के लिए जिसमें सरकारी सेवक सेवानिवृत्त होने वाला है या सेवा से त्यागपत्र दे देता है, छुट्टी सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र देने की तारीख तक प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास के लिए $5 / 3$ की दर से जमा की जाएगी ।
[No. 33/5/84-A3mo. /DCPC/Pct. I] O. P. MAINI, U.Edar Sary
(ग) यदि किसी सरकारी सेवक की सेवा से हटाया जाता है या पदव्युत किया जाता है या सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे, उस कैलेण्डर मास के, जिसमे उसे सेवा से हटाया जाता है या पदव्युत किया जाता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक पूर्ववर्ती कैलेण्डर मास के अंत तक, प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास के लिए $5 / 3$ दिन की दर से खर्द्ध बेतन छुट्टी प्रबुद्धि होगी ।
(3) वह सरकारी सेवक जो नियम 49 के अधीन विद्यापीठ छुट्टी का पात्र है, बारह मास तक वास्तविक कर्तव्य पूरा करने पर बीत दिन की खर्द्ध बेतन छुट्टी का हकदार होता ।
(4) इस नियम के अधीन छुट्टी चिकित्सीय प्रयास वह दर समय निजी कार्य के लिए मंजूर की जा सकती है :
परन्तु उस सरकारी सेवक को जो स्थायी नियोजन या स्थायीभूत नियोजन में नहीं है तब तक कोई खर्द्ध बेतन छुट्टी मंजूर नहीं जाएगी जब तक कि छुट्टी मंजूर करने के लिए संलय प्राधिकारी के पास ऐसा विश्वास करने का कारण न हो कि सरकारी सेवक, ऐसे सरकारी सेवक को छोड़ कर, जो किसी चिकित्सीय प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा के लिए पूर्ववर्ता और स्थायी रूप से असमर्थ घोषित कर दिया गया है, खर्द्धवेतन छुट्टी की वचनीत पर कर्तव्य पर वापस आएगा ।”
[सं. 13014/1/85-न्या. (छुट्टी)]
एम. इन्द्रिरन, प्रवर दलित
टिप्पणी :-मूल केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 की नीचे जारी वार दी गईं सवितु वक/राजस्व द्वारा संशोधित किया गया है-
सवितु वक की संख्या और तारीख राजस्व सवितु वक की सं. तथा तारीख का विवरण

  1. एफ 18 (3)-ई-4(ए)/71 तारीख 11-1-72 का० धनु. सं. 2734 ता. 4-11-72
  2. एफ 4(7)-ई-4(ए)/72 तारीख 30-4-73 का. सा. सं. 1309 ता. 19-5-73

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प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

मई दिल्ली, प्रतिवार, दिसम्बर 20, 1986 /अप्रहायन 29, 1908
NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 20, 1986 /AGRAHAYANA 29, 1908

इस भाग से भिन्न कुछ संख्या हो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन से रूप से रखा जा सके

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भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की छोड़कर)
केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए शाखारण नियम
जिनमें शाखारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित है।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and
by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गणेश मंत्रालय
(महिलाओं वित्तीय)
नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1986

शो का. नि. 1978:—प्रविधान के अनुच्छेद 309 के नरम्यक द्वारा प्रदत्त तालिका का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति केन्द्रीय तालिकाकी संरचना, तालिकाकी
विधान (पुस्तकालयाध्यक्ष) भर्ती नियमावली, का संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

(1) इन नियमों को केन्द्रीय तालिकाकी संरचना, तालिकाकी विधान (पुस्तकालयाध्यक्ष) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1986 कहा जाएगा।

(ii) ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होंगे, की तारीख से लागू होंगे।

2 केन्द्रीय तालिकाकी संरचना तालिकाकी विधान (पुस्तकालयाध्यक्ष) भर्ती नियमावली, 1979 में, अनुसूची के लिए निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:

“अनुसूची

पर का नाम
नहीं की सं.
अधिकरण
पंक्तबजट
अपन पद
नीची भर्ती के लिए आयु सीमा
अपना पंक्त
अपना पंक्त
अपना पद

1
2
3
4
5
निकासवास्तव
2”
(दी)
सामान्य केन्द्रीय सेवा
1930-68-2600/ई, लागू नहीं
30 वर्षों से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए
प्रमुख) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों प्रथम
आदेशों के अनुसार 5 वर्षों की छूट)

1243 G1/86—1


(1) (2) (3)
20. 1654 6-11-1971
21. 168 24-2-1973
22. 465(E) 14-11-1974
23. 594 17-5-1975
24. 2288 30-8-1975
25. 1063 24-7-1976
26. 610 14-5-1977
27. 740 2-6-1979
28. 441(E) 14-7-1978
29. 73 23-1-1982
30. 480 15-4-1982
31. 481 29-5-1982
32. 329 6-4-1985
33. 479 18-5-1985
34. 512 1-6-1985
35. 918 5-10-1985
36. 268 12-4-1986

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1986
सा. का. नि. 1072-राष्पूपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के साथ पंडित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियतक महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, यथांत् :-

  1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) संशोधन नियम, 1986 है ।
    (2) ये 1-7-1986 से प्रबृत्त होंगे ।
  2. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 में, —
    (क) नियम 6, 26, 28, 38, 39 और 39-क में ” $180^{\circ}$ अंकों के स्थान पर जहां जहां वे घाते है, ” $240^{\circ}$ अंक रखे जाएंगे ।
    (ख) नियम 39 के उपनियम (6) में, खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) में, ” 90 दिन” अंकों और खण्ड के स्थान पर ” 120 दिन” अंक और खण्ड रखे जाएंगे ।

स्वप्टीक्रारक आपन :-विद्यमान नियमों के यथीन यजित छुट्टी प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई को दो किस्तों में यथिम रूप से जमा की जाती है । छुट्टी के संचयन और नकदीकरण की यथिकतम सीमा में वृद्धि से संबंधित चतुर्थ बैटन प्रार्थना की सिफारिशों की सरकार ने संकल्प सं. 14(1)/धाई. सी./86, तारीख 13 सितम्बर, 1986 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, और 1 जुलाई से प्रारम्भ होने वाली छमाही के लिए यजित छुट्टी जमा करने की सुविधा दिए जाने के लिए नियमों के इस संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव देने का निर्णय किया गया

था । इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी सरकारी सेवक के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा क्योंकि भूतलक्षी संशोधन, उदारीकरण प्रकृति का है ।

$$
\begin{aligned}
& \text { (संख्या } 14028 / 19 / 86 \text {-स्या. (छुट्टी) } \
& \text { (श्रीमती) एम. मुमडा. यदर वचिद }
\end{aligned}
$$

द्विप्पणी :- मूल नियमों को यथिसूचना का. था . 940, तारीख 8 यत्रैस, 1972 द्वारा यथिसूचित किया गया था तथा बाद में उन्हें निम्नलिखित घनिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया :-

यथिसूचना का संख्या और तारीख रोजपद यथिसूचना को सं. तथा तारीख का विवरण

  1. एफ 16(3)-ई-IV(ए)/71 तारख 11-9-72 का. था. -सं. 3724 ता. 4-11-72
  2. एफ 4(7)-ई-IV(ए)/72 ता. 30-4-73 का. था सं. 1399 ता. $19-5-73$
  3. एफ 5(14)-ई-IV(ए)/73 ता. 13-7-73 सा. का. नि. सं. 82 ता. 4-9-73
  4. एफ 14(10)-ई-IV (ए)/73 तारीख 11-6-74 उपलक्ष्य नही ।
  5. एफ 5(8)-ई-IV(ए)/73 ता. 19-7-74 सा. का. नि.सं. 818 ता. 3-8-74
  6. एफ 14(8)-ई.-IV(ए)/73 ता. 2-11-74 सा. का. नि. सं. 1242 ता. 23-12-74
  7. एफ 16(3)-ई.IV (ए)/74 ता. 20-12-74 ता. का. नि.सं. 1374 ता. 28-12-74
  8. एफ 16(5)-ई.IV(ए)/74 ता. 11-4-73 सा. का. नि.सं. 526 ता. 26-4-75
  9. एफ 16(8)-ई.IV(ए)/74 ता. 26-5-75 सा. का. नि. सं. 686 ता. 7-6-75
  10. एफ 4(1)-ईIV(ए) 2/74 ता. 24-6-75 ता. का. नि. सं. 834 ता. 12-7-75
  11. एफ 16(5)-ई.IV(ए)/74 ता. 20-9-75 ता. का. नि.सं. 2876 ता. 27-12-75
  12. एफ 5(7)-ई.IV(ए)/74 ता. 2-12-75 सा. का. नि.सं. 2877 ता. 27-12-75
  13. एफ 5(16)-ई.IV(ए)/74 ता. 15-1-76 उपलक्ष्य नही है
  14. एफ 16(6)-ई.IV(ए)/74 ता. 31-2-76 सा. नि. सं. 1184 ता. 14-8-78

  1. एफ 8(3)-ई.IV(ए)/76 ता. 7-10-76 ता. का. नि

  2. एफ 4(9)-ई.IV(ए)/76 ता. 14-3-77 मा. का. नि. मं. 811 ता. 14-5-77

  3. एफ 14(11)-ई.IV(ए)/76ता. 12-9-78 मा. का. नि. मं. 1159 ता. 23-9-78

  4. वॉ 14025/1/78-ई.IV(ए) ता. 4-10-78 मा. का. नि. मं. 1255 ता. 21-10-78

  5. वॉ 13024/1/78-ई.IV(ए) ता. 29-8-79 मा. का. नि. मं. 1150 ता. 15-9-79

  6. वॉ 11012/1/77-ई.IV (ए) ता. 21-11-79 मा. का. नि. मं. 1422 ता. 1-12-79

  7. वॉ 14018/1/80-एम य. ता. 21-11-80 मा. का. नि. मं. 1260 ता. 13-12-80

  8. एफ 16(9)-ई.IV(ए)/ता. 31-12-80 का. मा. मं. 263 ता. 24-1-81

  9. वॉ 11012/2/80-स्था. (छ) ता. 24-8-81 मा. का. नि. मं. 811 ता. 5-9-81

  10. वॉ 14028/9/80-स्था (छ) ता. 1-10-81 ता. का. नि. मं. 927 ता. 17-10-81

  11. वॉ 14025/9/80-स्था (छ) ता. 16-4-82 मा. का. नि. मं. 423 ता. 8-5-82

  12. वॉ 13023/2/81-स्था (छ) ता. 16-4-83 ता. का. नि. मं. 413 ता. 4-6-83

  13. वॉ 14028/8/82-स्था (छ) ता. 27-7-83 मा. का. नि. मं. 589 ता. 13-9-83

  14. वॉ 13023/2/81-स्था (छ) ता. जारहोना है। मा. का. नि. मं. 804 ता. 15-11-83

  15. वॉ 14028/8/81-स्था (छ) ता. 17-10-83 मा. का. नि. मं. 1315 ता. 24-3-84

  16. वॉ 13015/11/82-स्था (छ) ता. 25-5-84 मा. का. नि. मं. 566 ता. 9-6-84

  17. वॉ 18011/3/80-स्था (छ) ता. 12-7-84 मा. का. नि. मं. 788 ता. 28-7-84

  18. वॉ 14028/1/81-स्था (छ) ता. 19-7-84 मा. का. नि. मं. 817 ता. 4-8-84

  19. 14028/16/82-स्था (छ) ता. 31-5-85 मा. का. नि. मं. सभा प्राप्त नहीं हुआ है ।

  20. 13014/1/85-स्था (छ) ता. 3-12-85 मा. का. नि. मं. 1139 ता. 14-12-86

New Delhi, the 9th December, 1986

G.S.R. 107: In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely:

  1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) Amendment Rules, 1986.
  2. They shall come into force with effect from 1.7.1986.
  3. In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.
  4. In rules 6, 26, 28, 38, 39 and 39-A, for the figures “180”, wherever they occur, the figures “240” shall be substituted.
  5. In rule 39, in sub-rule (6), in clause (a) in sub-clause (b), for the figures and words “90 days”, the figures and word “120 days” shall be substituted.

Explanatory Memorandum: Under the existing rules earned leave is credited in advance, in two instalments on 1st January and 1st July of every calendar year. The recommendations of the Fourth Pay Commission relating to enhancement of ceiling on accumulation and encashment has been accepted by the Govt. vide Resolution No. 14(1)/IC/86 dated 13th September, 1986, in order to give the facility of credit of earned leave for the half year commencing from 1st July, it was decided to give retrospective effect to the amendment of rules. The retrospective will not prejudicially or adversely affect the interest of any Government servant as the retrospective amendment is in the nature of liberalisation.

(No. 14028/19/86-Estt. (L))

(Smt.) S. SUBHADRA, Under Secy.

Note: The principal rules were notified vide S.O. No. 940 dated the 8th April, 1972 and subsequently amended vide:

No. and date of Notification Particulars of Gazette Notification No. & Date
1 2
1. F. 16(3)E.IV(A)71 dt. 11-1-72 G.S.R. No. 3724 dt. 4-11-72
2. F. 4(7)E.IV(A)72 dt. 30-4-73 S.O. No. 1399 dt. 19-5-1973
3. F. 5(15)E.IV(A)73 dt. 13-7-73 G.S.R. No. 821 dt. 4-8-73
4. F. 14(10)E.IV(A)73 dt. 11-6-74 G.S.R. No. Readily not available
5. F. 5(8)E.IV(A)73 dt. 19-7-74 G.S.R. No. 818 dated 3-8-1974
6. F. 14(8)E.IV(A)74 dt. 2-11-74 G.S.R. No. 1242 dt. 23-11-1974
7. F. 16(3)E.IV(A)74 dt. 20-12-74 G.S.R. No. 1374 dt. 28-12-1974
8. F. 16(5)E.IV(A)74 dt. 11-4-75 G.S.R. No. 526 dt. 26-4-1975

  1. F. 16(8)E. IV(A):74 dt. 26.5 .75
  2. F. 4(1)E. IV(A):74 dt. 24.6 .75
  3. F. 16(5)E. IV(A):74 dt. 20.9 .75
  4. F. 5(7) E. IV(A):75 dt. 2.12 .75
  5. F. 5.(16)E. IV(A):73 dt. 15.1 .1976
  6. F. 16(6)E. IV(A):74 dt. 31.7 .76
  7. F. 16(3)E. IV(A):76 dt. 7.10 .76
  8. F. 4(9)E. IV(A):76 dt. 14.3 .77
  9. F. 14(11)E. IV(A):76 dt. 12.9 .78
  10. F. 14025/1/78-E.IV(A) dt. 4.10 .78
  11. P. 13024/1/78-E.IV(A) dt. 29.8 .79
  12. P. 11022/1/77-E.IV(A) dt. 21.11 .79
  13. P. 14018/1/80-PU dt. 21.11 .80
  14. F. 16(9)/E.IV(A):76 dt. 31.12 .80
  15. P. 11012/2/80-East(L) dt. 24.8 .81
  16. P. 14028/9/80-Estt(L) dt. 1.10 .181
  17. P. 14025/9/80-Estt(L) dt. 16.4 .82
  18. P. 13023/2/81-Estt(A) dt. 16.4 .83
  19. P. 14028/8/82-Estt(A) dt. 27.7 .83
  20. P. 13023/2/81-Estt(A) dt. 17.10 .85
  21. P. 14028/6/81-Estt(A) dt. 17.10 .83
  22. P. 13015/11/82-Estt(L) dt. 25.5 .84
  23. 18011/3/80-Estt(L) dt. 12.7 .84

G.S.R. No. 686 dt. 7.6 .75
G.S.R. No. 834 dt. 12.7 .75
G.S.R. No. 2876 dt. 27.12 .1975
G.S.R. No. 2877 dt. 27.12 .1975
G.S.R. No. Reddily not vailable
G.S.R. No. 1184 dt. 14.8 .76
G.S.R. No. 1587 dt. 13.11 .76
G.S.R. No. 611 dt. 14.5 .77
G.S.R. No. 1159 dt. 23.9 .78
G.S.R. No. 1255 dt. 21.10 .78
G.S.R. No. 1150 dt. 15.9 .79
G.S.R. No. 1422 dt. 1.12 .79
G.S.R. No. 1260 dt. 13.12 .80
G.S.R. No. 263 dt. 24.1 .1981
G.S.R. No. 811 dt. 5.9 .81
G.S.R. No. 927 dt. 17.10 .81
G.S.R. No. 423 61.1 .5 .82
G.S.R. No. 413 dt. 4.6 .83
G.S.R. No. 589 dt. 13.9 .83
G.S.R. No. 804 dt. 5.11 .83
G.S.R. No. 315 dt. 24.3 .83
G.S.R. No. 566 dt. 9.6 .84
G.S.I. No. 718 61.28 .7 .84

  1. 14028/1/81-Estt(L) dt. 19.7 .84
  2. 14028/16/82-Estt(L) dt. 31.5 .85
  3. 13014/1/85-Estt(L) dt. 3.12 .85

G.S.R. No. 817 dt. 4.8 .84
G.S.R. No. is still awaited.
G.S.R. No. 1139 dt. 14.12 .85

चित्त मन्नानव
(राजस्व विभाग)
(कार्यालय समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद एवं सं.माणुक्क)
जयपुर, 14 चक्‍तूबर, 1986
संख्या 7/86-के.उ.णू./जयपुर

सा.का.नि. 1073:-मॅ. समाहर्ता, केन्दीय उत्पाद एवं सोमाणुल्क जयपुर (राजस्थान) केन्द्रंय उत्पाद शाक नियम, 1944 के नियम 5 के द्वारा प्रदत्त जक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रंय उत्पाद एवं सं.माणुक्क, समाहर्ता, केन्द्रंय उत्पाद एवं सोमाणुल्क समाहर्तालय, जयपुर को उनके संबंधित लेखादिकार ने केन्द्रंय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 173-जी (1) (iv) द्वारा प्रदत्त समाहितों की जक्तियों का प्रयोग करने हेतु धधिकृत करता हं।

$$
[\text { फा.सं. }[\mathrm{V}(16)] / 75 / \text { पानिन/स/86 }
$$

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)
Office of the Collector of Central Excise & Customs), Jaipur, the 14th October, 1986

No. 7/86-CEIIPR.
G.S.R. 1073.-In exercise of the powers conferred upon me under rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, 1, Collector of Central Excise \& Customs, Rajasthan, Jaipur hereby authorise the Chief Accounts Officer (Revenue), Central Excise \& Customs Collectorate, Jaipur to exercise the powers vested in the Collector under Rule 173-G(1)(iv) of Central Excise Rules, 1944 within their jurisdiction in the Collectorate of Central Excise \& Customs, Jaipur (Rajasthan).
[C. No. IV (16)/75/Policy/86]

जयपुर, 29 चक्‍तूबर, 1986
सं. 8/86-के.उ.णु./जयपुर

सा.का.नि. 1074 :-मॅ. समाहर्ता, केन्द्रंय उत्पाद एवं सोमाणुल्क जयपुर (राजस्थान) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क


img-4.jpeg

बाधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

मई (दिल्ली), शनिवार, दिसम्बर 27, 1986/पाँच 6, 1908
NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 27, 1986/PAUSA 6, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह जनग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 1—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए शाखारण नियम
जिनमें शाखारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and
by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)
नई दिल्ली, 26 जून, 1986

मई, का. नि. 1099—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रस्तुत द्वारा प्रदत्त सचिव्यों का प्रयोग करते हुए, प्रायः हर प्रतीत अधिकरण में निजी सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

  1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — (1) इन नियमों का नाम प्रायः हर प्रतीत अधिकरण (निजी सहायक) भर्ती नियम, 1986 है।
    (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रस्तुत होंगे।

  2. लागू होता—ये नियम इससे उपाबद्ध धनुयूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

  3. पद-सेवक, वर्गीकरण और वेतनमान — उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान में होने की इन नियमों से उपाबद्ध धनुयूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

  4. भर्ती की पद्धति, प्रायः-सीमा, घड़ताएं आदि — उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, प्रायः-सीमा, घड़ताएं और उनके संबंधित भ्रमण वाले में होंगे जो उक्त धनुयूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

  5. निरक्षेता — वह व्यक्ति—
    (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(3685)


कामिक, खांक चिक्काएत तथा पँचन मंत्रालय
(कामिक और प्रलिखन विभाग)
नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1986
स1. का. नि. 1102-राणूपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के साथ पहित धनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवक्त सवितयों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग ने कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के निर्वतक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (सुदूरी) नियम, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:–

  1. (1) इन नियमों का नाम केन्दीय सिविल सेवा (सुदूरी) द्वितीय संशोधन नियम, 1986 है ।
    (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होने ।
  2. केन्दीय सिविल सेवा (सुदूरी) नियम, 1972 के नियम 50 में, उप नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रवा जाएरा, यमोतु:-
    ” (5) ऐसे सरकारी सेवक को यथ्यवन सुरदी मंजूर की जा सकती है ।
    (i) जिसने समाधानप्रद रूप से परिमोक्षा को धनधि पूरी कर ली हो, और जिसने सरकार के यथीन परिमोक्षा को धनधि सहित कम से कम 5 वर्ष को नियमित निरन्तर सेवा की हो :
    (ii) जो उस तारीख से जिसको सुदूरी की समाप्ति के पश्चात् सुपुर्दा पर वापस आने को उसकी संभावना है, तीन वर्ष के भीतर सरकारी सेवा के प्राधिक्तिता को मातृ प्राप्त करने वाला न हो, और
    (iii) जो सुदूरी की समाप्ति के पश्चात् तीन वर्ष की धनधि तक सरकार की सेवा करने के लिए, नियम 53(4) में प्राधिक्रमित वचनबन्ध निम्नावित करें।”
    [सं. $13023 / 20 / 84$ स्या (सुदूरी)]
    श्रीमति एस. मुमडा, भवर सविन

हिनामः- मूल केन्दीय सिविल सेवा (सुदूरी) नियम, 1972 की दिनांक 8-4-72 को का.धा. सं. : 940 द्वारा प्राधिवृत्तित किया गया था तथा बाद में उसे नीचे दी गई प्राधिवृत्तता द्वारा संशोधित किया गया है :-

प्रधिवृत्तता की संस्था और तारीख राजपत्र प्रधिवृत्तता की सं. तथा तारीख का विवरण

  1. एफ 16(3)-ई-(IV) (ए)/71 तारीख 11-1-72 का था सं. 3724 ता. $4-11-72$
  2. एफ 4 (7)-ई-(IV) (ए) /72 तारीख 20-4-73 का. था. सं. 1399 ता. $19-5-73$
  3. एफ 5 (15)-ई-(IV) (ए) /73 ता. 13-7-73 सा. का. नि. 0521 ता. $4-9-73$
  4. एफ 4(10)-ई-(IV) (ए)/73 ता. 11-6-74 सा. का. नि. सं उपलब्ध नही
  5. एफ 5(8)-ई-(IV) (ए)/73 ता. 19-7-74 सा. का. नि. सं. 816 ता. $3-9-74$
  6. एफ 14 (8)-ई-(IV) (ए)/73 ता. 2 -11-74 सा. का. नि. सं. 1242 ता. $23-12-74$
  7. एफ 16 (3)-ई-(IV) (ए) /74 ता. 20-12-74 सा. का. नि. सं. 1374 ता. $28-12-74$
  8. एफ 16(8)-ई-(IV) (ए)/74 ता. 11-4-75 सा. का. नि. सं. 626 ता. $20-4-76$
  9. एफ 16(8)-ई-IV) (ए) /74 ता. 20-5-75 ता. का. नि. सं. 686 ता. $7-6-75$
  10. एफ 4(1)ई-(IV) (ए) $3 / 74$ ताते $24-6-75$ ता. का. नि. सं. 834 ता. $12-7-75$
  11. एफ 16(5)ई-(IV) (ए) /74 ता. 20-9-75 ता. का. नि. सं. 2876 ता. $27-12-75$
  12. एफ 5 (7) ई-(IV) ए/ 75 ता. 2-12-75 सा. का. नि. सं. 2877 ता. $27-12-75$
  13. एफ 5 (16)ई-(IV) (ए) /73 ता. 15-1-76 ता. का. नि. सं. उपलब्ध नही है।
  14. एफ 16(6)-ई-(IV) (ए) /74 ता. 31-3-76 ता. का. नि. सं. 1184 ता. $14-8-76$
  15. एफ 6 (3)-ई(IV) (ए) /76 ता. 7-10-76 ता. का. नि. सं. 1587 ता. $13-11-76$
  16. एफ 4 (9)-ई-(IV) (ए) /76 ता. 14-3-77 ता. का. नि. सं. 811 ता. $14-5-77$
  17. एफ 14 (11) (ई)-(IV) (ए) /76 ता. 12-9-78 सा. का. नि.सं. 1159 ता. $23-9-78$
  18. पी $14025 / 1 / 78$-ई-(IV) (ए) ता. 4-10-78 ता. का. नि. सं. 1255 ता. $21-10-78$
  19. पी $13024 / 1 / 78$ ई-(IV) (ए) ता. 29-5-79 ता. का. नि.सं. 1150 ता. $15-9-79$
  20. पी $11012(1) 77$ ई-IV (ए) ता. 21-11-79 ता. का. नि. सं. 1422 ता. $1-12-79$
  21. पी $14018 / 3 / 80$ एनयू ता. 21-11-80 सा. का. नि. सं. 1269 ता. $13-12-80$
  22. एफ 16(9)-ई-(IV) (ए) /76 ता. 31-12-80 का. सा. सं. 263 ता. $24-1-81$
  23. पी $1012 / 2 / 80$ स्या. (सु.) ता. 24-9-81 ता० का. नि. सं. 811 ता. $5-9-81$
  24. पी $14028 / 9 / 80-$ स्या. (सु) ता. 1-10-81 सा. का. नि. सं. 927 ता. $17-10-81$
  25. पी $14025 / 9 / 80$ स्या (सु) ता. 16-4-82 सा. का. नि. सं. 423 ता. $8-5-82$
  26. पी $13023 / 2 / 81-$ स्या (सु) ता. 16-4-83 सा. का. नि. सं. 413 ता. $4-6-83$
  27. पी $14028 / 8 / 82-$ स्या. (सु) ता. 27-7-83 सा. का. नि. सं. 589 ता. $27-7-83$
  28. पी $13023 / 2 / 81$ स्या. (सु) ता. 12-10-83 ता. का. नि. सं. 804 ता. $15-11-83$
  29. पी- $14028 / 6 / 81$ स्या. (सु) ता. 17-10-83 सा. का. नि. सं. 1315 ता. $24-3-84$
  30. पी $13015 / 11 / 82$ स्या. (सु) ता. 25-5-84 सा. का. नि. सं. 566 ता. $9-6-84$
  31. पी $18011 / 3 / 80-$ स्या. (सु) ता. 12-7-84 सा. का. नि. सं. 788 ता. $28-7-84$
  32. पी $14028 / 1 / 81-$ स्या. (सु) ता. 19-7-84 सा. का. नि. सं. 617 ता. $4-8-84$
  33. $14028 / 10 / 82$ स्या. (सु) ता. 31-5-85 सा. का. नि. सं. सभी प्राप्त नही हुआ है।
  34. $13014 / 1 / 85$ स्या. (सु) ता. 3-12-85 सा. का. नि. सं. सभी प्राप्त नही हुआ है।
  35. $14028 / 13 / 86-$ स्या. (सु.) ता. 12-86 सा. का. नि. सं. सभी प्राप्त नही हुआ है।

MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
(Department of Personnel \& Training)
New Delhi, the 11th December, 1986

G.S.R. 1102 – In exercise of the powers conferred by the proviso to article 305 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptserving in the Indian Audit and Accounts Department the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely :-

  1. (i) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) Second Amendment Rules, 1986.
    (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  2. In Rule 50 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely :-
    “(5) Study Leave may be granted to a Government servant-
    (i) who has satisfactorily completed period of probation and has rendered not less than five years’ regular continuous service including the period of probation under the Government.
    (ii) who is not due to reach the age of superannuation from the government service within three years from the date on which he is expected to return to duty after the expiry of the leave, and
    (iii) who executes a bond as laid down in rule 53(4) undertaking to serve the Government for a period of three years after the expiry of the leave.”
    [No. 13023120[84-Estt.(L)]
    SMT. S. SUBHADRA, Under Secy.
    NOTE:- The Principal Central Civil Service (Leave) Rules, 1972 notified vide S.O. No. 940 dated 8-4-72 and subsequently amended vide:-
No. and date of Notification Particulars of Gazette
Notification No. and Date
1 2
1. F.16(3)E.IV(A)/71
dated 11-1-72
S.R. No. 3774
dated 4-11-1972
2. F.4(7)E. IV (A)/72
dated 30-4-73
S.O. No. 1399
dated 19-5-1973
3. F.5(15)E.IV(A)/73
dated 13-7-73
G.S.R. No. 821
dated 4-8-1973
4. F.14(10)E.IV(A)/73
dated 11-6-1974
G.S.R. No. Readily not available
5. F.5(8)E.IV(A)/73
dated 19-7-1974
G.S.R. No. 818
dated 3-8-1974
6. F.14(8)E.IV(A)/74
dated 2-11-1974
G.S.R. No. 1242
dated 23-11-1974
7. F.16(3)E.IV(A)/74
dated 20-12-1974
G.S.R.No. 1374
dated 26-12-1974
8. F.16(5)E.IV(A)/74
dated 11-4-1975
G.S.R.No. 526
dated 26-4-1975
9. F.16(8)E.IV(A)/74
dated 26-5-1975
G.S.R.No. 686
dated 7-6-1975
10. F.4(1)E.IV(A)/74
dated 24-6-1975
G.S.R.No. 834
dated 12-7-1975
  1. F.16(5)E.IV(A)/74 dated 20-9-1975
  2. F.5(7)E.IV(A)/75 dated 2-12-1975
  3. F.5(16)E.IV(A)/73 dated 15-1-1976
  4. F.16(6)E.IV(A)/74 dated 31-7-1976
  5. F.16(3)E.IV(A)/76 dated 7-10-1976
  6. F4(9)E.IV(A)/76 dated 14-3-1977
  7. F.14(11)E.IV(A)/76 dated 12-9-1978
  8. F.14025/1/78-E.IV(A) dated 4-10-1978
  9. P. 13024/1/78-E.IV(A) dated 29-8-1979
  10. T.11012/1/77-E. IV (A) dated 21-11-1979
  11. T.14018/1/80-LU dated 21-11-1980
  12. F.16(9)E.IV(A)/76 dated 31-12-1980
  13. P.11012/2/80-Estt(L) dated 24-8-1981
  14. P.14028/9/80-Estt(L) dated 1-10-1981
  15. P.14025/9/80-Estt(L) dated 16-4-1982
  16. P.13023/2/81-Estt(L) dated 16-4-1983
  17. P.14028/8/82-Estt(L) dated 27-7-1983
  18. P. 13023/2/81-Estt(L) dated 12-10-1983
  19. P. 14028/6/18-Estt(L) dated 17-10-1983
  20. P. 13015/11/82-Estt(L) dated 25-5-1984
  21. 19011/3/80-Estt(L) dated 12-7-1984
  22. 14028/1/81-Estt(L) dated 19-7-1984
  23. 14028/16/42-Estt(L) dated 31-5-1985
  24. 13014/1/85-Estt(L) dated 3-12-1985
  25. 14028/19/86-Estt(L) dated 12-86
    G.S.R.No. 2876 dated 27-12-1975
    G.S.R.No. 2877 dated 27-12-1975
    G.S.R.No. Readily not available.
    G.S.R.No. 1184 dated 14-8-1976
    G.S.R.No. 1587 dated 13-11-1976
    G.S.R.No. 611 dated 14.5.1977
    G.S.R.No. 1159 dated 23-9-1978
    G.S.R.No. 1255 dated 21-10-1978
    G.S.R.No. 1150 dated 15-9-1979
    G.S.R.No. 1422 dated 1-12-1979
    G.S.R.No. 1260 dated 13-12-1980
    S.O. No. 263 dated 24-1-1981
    G.S.R.No. 871 dated 5-9-1981
    G.S.R.No. 927 dated 17-10-1981
    G.S.R.No. 423 dated 8-5-1982
    G.S.R.No. 430 dated 4-6-1983
    G.S.R.No. 589 dated 13-8-1983
    G.S.R.No. 804 dated 5-11-1983
    G.S.R.No. 350 dated 24-3-1983
    G.S.R.No. 566 dated 9-6-1984
    G.S.R.No. 788 dated 28-7-1984
    G.S.R.No. 817 dated 4-8-1984
    G.S.R.No. is still awaited.
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