This document details the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Third Amendment Rules, 1987, issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Personnel and Training Department) on July 3, 1987. The rules amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, by adding entries for the Central Secretariat Rajbhasha Service (Group ‘A’), Central Civil Service Group ‘B’, and Central Secretariat Rajbhasha Service (Group ‘C’). It specifies the authorities under which these services fall, including the President and respective Ministry/Department Secretaries.
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29] फर्हें दिल्ली, सनिवार, जुलाई 18, 1987/आवाह 27, 1909
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 18, 1987/ASADHA 27, 1909
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भाग II—सप्त 3—उप-सप्त (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (II)
(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक 9 देश और अधिसूचनाएँ Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)
क्रमिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(क्रमिक और प्राधिकरण विभाग) नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1987
का. आ. 1825—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 389 के परलूक द्वारा प्रथम सत्रियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सिविल सेवा (बर्गीकरण, नियंत्रण और प्रपात) नियम, 1965 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (बर्गीकरण, नियंत्रण और प्रपात) तृतीय संशोधन नियम, 1987 है।
(2) ये रॉजप्पल में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय सिविल सेवा (बर्गीकरण, नियंत्रण और प्रपात) नियम, 1965 को अनुच्छेद में,—
(i) “केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह “क” शीर्ष के साथ आने वाले भाग 1 में, कम से 44 के पश्चात् निम्नलिखित कम से और उससे संबंधित प्रविष्टियां थल: स्थापित की जाएंगी, अर्थात्—
“45. केन्द्रीय मंत्रिपालय राजभाषा सेवा (समूह “क”)”;
(ii) “केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह “ख” शीर्ष के साथ आने वाले भाग 2 में कम से 1 के पश्चात् निम्नलिखित कम से और उससे संबंधित प्रविष्टियां थल: स्थापित की जाएंगी, अर्थात्—
स्तम्भ | स्तम्भ | स्तम्भ | स्तम्भ | स्तम्भ |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
“1-क” | केन्द्रीय सचिवालय | राष्ट्रपति | राष्ट्रपति | सभी |
राजभाषा सेवा | मंत्रालय | (i)”; | ||
समूह “ख” | विभाग | |||
सचिव |
(iii) “केन्द्रीय सिविल सेवा समूह “ग” शीर्ष के साथ आने वाले भाग 3 में, कम से 4 के पश्चात् निम्नलिखित कम से और उससे संबंधित प्रविष्टियां थल: स्थापित की जाएंगी, अर्थात्—
स्तम्भ | स्तम्भ | स्तम्भ | स्तम्भ | स्तम्भ |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
“5. | केन्द्रीय सचिवालय | मंत्रालय | मंत्रालय | सभी |
वा.लय राज- विभाग | विभाग | विभाग | (i) से | |
भाषा सेवा सचिव | सचिव | सचिव | (ii) विभाग | |
समूह “ग” | मंत्रालय | सचिव | ||
या विभाग | ||||
या संयुक्त | ||||
सचिव/विभाग/स्थल |
(फा. सं. 11012/3/87-स्थ. – (ए)) ए. उप-रामन, निवेशक
576 GI/87–1