Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Second Amendment Rules, 2009

C

This notification introduces amendments to the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965. The amendments, designated as the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Second Amendment Rules, 2009, come into effect upon their publication in the Official Gazette. Key changes include the insertion of new provisions related to disciplinary authorities and penalties for specific positions within the integrated defence staff, command headquarters, and various defense institutions. These include positions like the Deputy Chief of Integrated Defence Staff (Policy, Organisation and Training), and civilian posts under the Directorate of Army Training. The notification also revises and consolidates previous amendments made to the principal rules since their initial publication in 1965, listing specific notifications and their dates.

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असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1110] No. 1110] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 17, 2009/आषाढ़ 26, 1931 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 2009/ASADHA 26, 1931

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2009

का.आ. 1762(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

  1. (i) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2009 है । (ii) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।
  2. केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965, भाग-V की अनुसूची में,— (i) पैरा ख में क्रम संख्या 1 के स्थान पर, पैरा (XV) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
क्र. सं. सेवा/पद का विवरण नियोक्ता प्राधिकारी शास्ति लगने वाला सक्षम अधिकारी और उसके द्वारा लगाए जा सकने वाली शास्तियां (नियम 11 की मद संख्याओं के संदर्भ में)
(1) (2) (3) (4) (5)
1. “(xvi) एकीकृत रक्षा स्टाफ के अधीन कमाण्ड मुख्यालय और अन्य निम्न इकाइयों के सभी समूह ‘ख’ पद एकीकृत रक्षा स्टाफ का उप-प्रमुख (नीति, संगठन और प्रशिक्षण) एकीकृत रक्षा स्टाफ का उप-प्रमुख सभी”

(ii) पैरा ‘ख’ में क्रम संख्या-2 के स्थान पर उप-पैरा (i) के पश्चात् मद (घ) के लिए निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

क्र. सं. सेवा/पद का विवरण नियोक्ता प्राधिकारी शास्ति लगने वाला सक्षम अधिकारी और उसके द्वारा लगाए जा सकने वाली शास्तियां (नियम 11 की मद संख्याओं के संदर्भ में)
(1) (2) (3) (4) (5)
2. “(घ)सेना प्रशिक्षण निदेशालय सिविलियन (1) निदेशक, सेना प्रशिक्षण (क्रिगेडियर और नीचे के रैंक के रैंक के (1) निदेशक, सेना प्रशिक्षण (क्रिगेडियर और नीचे के रैंक के रैंक के

2633 GI/2009 (1)


| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| — | — | — | — | — |
| | स्विच बोर्ड ऑपरेटर
को छोड़कर | अधिकारियों के नियंत्रणाधीन निम्न
इकाइयां)
(2) भारतीय सेना अकादमी
के कमाण्डेण्ट और युद्ध
(कामबैट) महाविद्यालय | अधिकारियों के नियंत्रणाधीन निम्न
इकाइयां)
(2) भारतीय सेना अकादमी के
कमाण्डेण्ट और युद्ध (कामबैट)
महाविद्यालय | सभी”
सभी” |
| | (iii) पैरा ‘ख’ में क्रम संख्या-2 के स्थान पर उप-पैरा (xvii) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- | | | |
| क्र. सं. | सेवा/पद का
विवरण | नियोक्ता प्राधिकारी | शासित लगाने वाला सक्षम अधिकारी और उसके
द्वारा लगाए जा सकने वाली शास्त्रियां (नियम 11
की मद संख्याओं के संदर्भ में) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | “(xvii) एकीकृत रक्षा
स्टाफ के अधीन कमाण्ड
मुख्यालय और अन्य
निम्न इकाइयों के सभी
समूह ‘ग’ और ‘घ’ पद | कमान्डर-इन-चीफ, अण्डमान
और निकोबार कमाण्ड
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, रक्षा सेवा
स्टाफ महाविद्यालय और रक्षा
प्रबंधन महाविद्यालय के
कमाण्डेन्ट | कमान्डर-इन-चीफ, अण्डमान
और निकोबार कमाण्ड
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, रक्षा सेवा
स्टाफ महाविद्यालय और रक्षा
प्रबंधन महाविद्यालय के
कमाण्डेन्ट | सभी
सभी
सभी” |

टिप्पणी:-प्रधान नियमों की अनुसूची का भाग-V, भारत के राजपत्र में दिनांक 20 नवम्बर, 1965 की अधिसूचना संख्या-7/2/63-स्था.(क) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था और बाद में निम्नानुसार संशोधित किए गए थे :— का.आ. 1149 दिनांक 13 अप्रैल, 1966 का.आ. 1596 दिनांक 4 जून, 1966 का.आ. 2007 दिनांक 9 जुलाई, 1966 का.आ. 2648 दिनांक 2 सितम्बर, 1966 का.आ. 2854 दिनांक 1 अक्टूबर, 1966 का.आ. 1282 दिनांक 15 अप्रैल, 1967 का.आ. 1457 दिनांक 29 अप्रैल, 1967 का.आ. 3253 दिनांक 16 सितम्बर, 1967 का.आ. 3530 दिनांक 7 अक्टूबर, 1967 का.आ. 4151 दिनांक 25 नवम्बर, 1967 का.आ. 321 दिनांक 9 मार्च, 1968 का.आ. 1441 दिनांक 27 अप्रैल, 1968 का.आ. 1870 दिनांक 1 जून, 1968 का.आ. 3423 दिनांक 28 सितम्बर, 1968 का.आ. 5008 दिनांक 27 दिसम्बर, 1969 का.आ. 397 दिनांक 7 फरवरी, 1970 का.आ. 3521 दिनांक 25 सितम्बर, 1971 का.आ. 249 दिनांक 1 जनवरी, 1972 का.आ. 990 दिनांक 22 अप्रैल, 1972 का.आ. 1600 दिनांक 1 जुलाई, 1972 का.आ. 2789 दिनांक 14 अक्टूबर, 1972 का.आ. 929 दिनांक 31 मार्च, 1973 का.आ. 1648 दिनांक 6 जुलाई, 1974 का.आ. 2742 दिनांक 31 जुलाई, 1976 का.आ. 4664 दिनांक 11 दिसम्बर, 1976

का.आ. 3062 दिनांक 8 अक्टूबर, 1977 का.आ. 3573 दिनांक 26 नवम्बर, 1977 का.आ. 3574 दिनांक 26 नवम्बर, 1977 का.आ. 3671 दिनांक 3 दिसम्बर, 1977 का.आ. 2464 दिनांक 2 सितम्बर, 1978 का.आ. 2465 दिनांक 2 सितम्बर, 1978 का.आ. 920 दिनांक 17 फरवरी, 1979 का.आ. 1769 दिनांक 5 जुलाई, 1980 का.आ. 264 दिनांक 24 जनवरी, 1981 का.आ. 2126 दिनांक 8 अगस्त, 1981 का.आ. 2203 दिनांक 22 अगस्त, 1981 का.आ. 2512 दिनांक 3 अक्टूबर, 1981 का.आ. 168 दिनांक 23 जनवरी, 1982 का.आ. 1535 दिनांक 12 मई, 1984 दिनांक 5 जुलाई, 1985, अधिसूचना सं. 11012/15/84-स्था.(क) दिनांक 29 जुलाई, 1985, अधिसूचना सं. 11012/05/85-स्था.(क) दिनांक 6 अगस्त, 1985, अधिसूचना सं. 11012/06/85-स्था.(क) का.आ. 5637 दिनांक 21 दिसम्बर, 1985 का.आ. 5743 दिनांक 28 दिसम्बर, 1985 का.आ. 4089 दिनांक 13 दिसम्बर, 1986 दिनांक 26 नवम्बर, 1986 अधिसूचना सं. 11012/24/85-स्था.(क) का.आ. 830 दिनांक 28 मार्च, 1987 का.आ. 831 दिनांक 28 मार्च, 1987 का.आ. 1591 दिनांक 27 जून, 1987 का.आ. 1825 दिनांक 18 जुलाई, 1987 का.आ. 3060 दिनांक 15 अक्टूबर, 1988 का.आ. 3061 दिनांक 16 अक्टूबर, 1988 का.आ. 2207 दिनांक 16 सितम्बर, 1989 का.आ. 1084 दिनांक 28 अप्रैल, 1990


[भाग II-खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
का.आ. 2208 दिनांक 25 अगस्त, 1990
सा.का.नि. 1481 दिनांक 13 जून, 1992
सा.का.नि. 289 दिनांक 20 जून, 1992/भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i)
सा.का.नि. 589 दिनांक 26 दिसम्बर, 1992
सा.का.नि. 499 दिनांक 8 अक्टूबर, 1994
सा.का.नि. 276 दिनांक 10 जून, 1995
सा.का.नि. 17 दिनांक 20 फरवरी, 1996
सा.का.नि. 125 दिनांक 16 मार्च, 1996
सा.का.नि. 417 दिनांक 5 अक्टूबर, 1996
सा.का.नि. 337 दिनांक 2 सितम्बर, 2000

सा.का.नि. 420 दिनांक 28 अक्टूबर, 2000
सा.का.नि. 211 दिनांक 14 अप्रैल, 2001
सा.का.नि. 60 दिनांक 13 फरवरी, 2002
सा.का.नि. 2 दिनांक 3 जनवरी, 2004
सा.का.नि. 113 दिनांक 10 अप्रैल, 2004
सा.का.नि. 225 दिनांक 10 जुलाई, 2004
सा.का.नि. 287 दिनांक 28 अगस्त, 2004
सा.का.नि. 1 दिनांक 20 दिसम्बर, 2004
सा.का.नि. 49 दिनांक 29 मार्च, 2008
सा.का.नि. 12 दिनांक 7 फरवरी, 2009
सा.का.नि. 946 दिनांक 9 अप्रैल, 2009