Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Second Amendment Rules, 1996

C

This document details the second amendment to the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules of 1965. It outlines changes to the schedule of these rules, specifically regarding the designations of officials in the Telecommunications sector. The amendment updates titles such as ‘Head of Telephone District’ and ‘General Manager, Telecommunication Stores’ to reflect current administrative structures, including the addition of ‘Telecommunications Area of Senior Administrative Grade’. The document also provides a comprehensive list of previous notifications and amendments that have modified these rules since their initial publication in 1965.

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भाग II—सच्च 3—उप-सच्च (i) PART II—Section 3—Sub-section (I)

भारत सरकार की मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय का संयुक्त) और कन्व्होय अधिकारियों (संघ राज्य और प्रशासनों का संयुक्त) द्वारा निर्देश को समर्थित कराए और कारों किये गये सभारस सर्जिकल रिपल (जिसमें सभारस प्रकार की आबद्ध, उपरिपल सर्जिकल रिपल (जिसमें सभारस प्रकार की आबद्ध, उपरिपल सर्जिकल रिपल (जिसमें सभारस प्रकार की आबद्ध), उपरिपल सर्जिकल रिपल (जिसमें सभारस प्रकार की आबद्ध), उपरिपल सर्जिकल रिपल (जिसमें सभारस प्रकार की आबद्ध)।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

कार्यक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्यक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1998

अ.क.नि. 125—सम्प्रपति, भारत के मंत्रिपति के अनुच्छेद 399 के परामुक द्वारा प्रदत्त समितियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सिविल सेवा (कर्मीकल्प, नियंत्रण तथा खर्चेज) नियमावली, 1965 में और याने कीर्तिमय के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते, खर्चान् :—

(1) इन नियमों का मान केन्द्रज सिविल सेवा (कर्मीकल्प), नियंत्रण तथा खर्चेज) द्वितीय संशोधन नियम 1998 है।

(2) ये सरकारें राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे केन्द्रज सिविल सेवा (कर्मीकल्प, नियंत्रण तथा खर्चेज) नियम, 1965 तक अनुदान के भाग II में, क्रमशः 4, के रूप में 9, में “दूरभाषा क्रिया आदेश, महाप्रबंधक, दूरसंचार स्टोर, महाप्रबंधक परियोजना”, प्रतिष्ठित के तहत, पर निम्नलिखित प्रतिस्पर्धित किया जाएगा, खर्चान्:

“दूरभाषा क्रिया: प्रमुख: बारिश प्रशासनिक ग्रेड के दूरसंचार क्रिया: दूरसंचार सेवा प्रमुख: दूरसंचार स्टोर महाप्रबंधक; महाप्रबंधक परियोजनाएं” [भारत – 11012/3/96-स्थापना(क)]

कृपा यन्त्र, उप सचिव

पात्र दिव्यांग —

मूल नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 20.11.1965 को अधिग्रहणित किये गए 7/3/63-रूप (क) द्वारा प्रकाशित किए गए तथा समिति निर्दिष्ट संस्थाओं तथा तारीखों में भारत के राजपत्र के भाग II, संच 3, उप संच (ii) में प्रकाशित अधिग्रहणिताओं द्वारा संशोधित किए गए।

1966 कां.धा. 1149 दिनांक 13.04.66
कां.धा. 1596 दिनांक 04.06.66
भां.धा. 2007 दिनांक 09.07.66
कां.धा. 2649 दिनांक 02.09.66
कां.धा. 2854 दिनांक 01.10.66
1967 कां.धा. 1282 दिनांक 15.04.67
कां.धा. 1457 दिनांक 29.04.67
कां.धा. 3253 दिनांक 16.09.67
कां.धा. 3530 दिनांक 07.10.67
कां.धा. 4151 दिनांक 25.11.67
1968 कां.धा. 321 दिनांक 09.03.68
कां.धा. 1441 दिनांक 27.04.68

Year Number Number Number
1770 1770 81,96,68 1,00,01
1771 1771 27,12,69 1,00,01
1772 1772 87,02,70 1,00,01
1773 1773 25,09,71 1,00,01
1774 1774 01,01,72 1,00,01
1775 1775 22,04,73 1,00,01
1776 1776 01,07,72 1,00,01
1777 1777 14,10,72 1,00,01
1778 1778 31,03,73 1,00,01
1779 1779 06,07,74 1,00,01
1780 1780 31,07,76 1,00,01
1781 1781 11,12,78 1,00,01
1782 1782 08,10,77 1,00,01
1783 1783 26,11,77 1,00,01
1784 1784 25,11,77 1,00,01
1785 1785 03,12,77 1,00,01
1786 1786 02,09,78 1,00,01
1787 1787 02,09,78 1,00,01
1788 1788 17,02,79 1,00,01
1789 1789 05,07,80 1,00,01
1790 1790 24,01,81 1,00,01
1791 1791 08,08,81 1,00,01
1792 1792 27,05,81 1,00,01
1793 1793 03,10,81 1,00,01
1794 1794 23,01,82 1,00,01
1795 1795 110,12/05/85-861 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1

1981 S.O. 264 dated 24-1-81
S.O. 2126 dated $8-8-81$
S.O. 2203 dated 22-8-81
S.O. 2512 dated 3-10-81

1982 S.O. 168 dated 23-1-82
1985 Notification No. 11012/15/84-Estt.(A) dt. 5-7-85
Notification No. 11012/05/85-Estt. (A) dt. 29-7-85
Notification No. 11012/06/85-Estt. (A) dt. 6-8-85
S.O. 5637 dated 21-12-85
S.O. 5743 dated 28-12-85

Notification No. 11012/24/85-Estt.(A) dt. 26-11-86
1987 S.O. 830 dated 28-3-87
S.O. 831 dated 28-3-87
S.O. 1591 dated 27-6-87
S.O. 1825 dated 18-7-87

1988 S.O. 3060 dated 15-10-88
S.O. 3061 dated 16-10-88

1989 S.O. 2207 dated 16-9-89
1990 S.O. 1084 dated 28-4-90
S.O. 2208 dated 25-8-90

1992 S.O. 1481 dated 13-6-92
G.S.R. 289 dated 20-6-92/In part II
G.S.R. 589 dated 26-12-92 Sec. 3, Sub-Sec. (i)

1994 G.S.R. 499 dated 8-10-94
1995 G.S.R. 276 dated 10-6-96
1996 Notification No. 11012/8/94-Estt. (A) dt. 2-1-96