This document details revisions to the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965. The revisions clarify disciplinary procedures, specifically addressing situations where the disciplinary authority conducts the investigation themselves or appoints a retired government servant as the investigating authority. It also clarifies the definition of ‘Government servant’ for the purposes of the rules. A comprehensive list of previous notifications and amendments to the original rules is also provided, dating back to 1965.
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EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 665] | नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 10, 2011/अग्रहायण 19, 1933 |
|---|---|
| No. 665] | NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 10, 2011/AGRAHAYANA 19, 1933 |
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2011
साः का. नि. 877(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 तथा अनुच्छेद 148 के खंड (5) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 को पुनः संशोधित करने के लिए एतदृद्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :—
- (1) इस नियमावली को केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधित नियमावली, 2011 कहा जाएगा।
- (2) ये कार्यालयी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावकारी होंगे।
- केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 में :—
(क) स्पष्टीकरण के लिए उप-नियम (2) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
“स्पष्टीकरण : (i) जहां पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी स्वयं जांच करता है, जांच प्राधिकारी को उप-नियम (7) के उप-नियम (20) और उप-नियम (20) में अनुशासनात्मक प्राधिकारी को संदर्भ में अर्थ लगाना चाहिए।
(ii) जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी, जांच प्राधिकारी के रूप में एक सेवानिवृत सरकारी सेवक को नियुक्त करता है, उप-नियम (7) के उप-नियम (20) के किसी संदर्भ में ऐसे प्राधिकारी को शामिल किया जाएगा।”
(ख) खण्ड ‘ग’ के बाद उप-नियम (5) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण शामिल किए जाएँ, अर्थात् : “स्पष्टीकरण : इस नियम के उद्देश्य के लिए, ‘सरकारी सेवक’ अधिव्यक्ति में वह व्यक्ति शामिल जो सरकारी सेवा में नहीं है।”
[फा. सं. 11012/2/2005-स्था(क)] यू. एस. चट्टोपाध्याय, अवर. सचिव
टिप्पण :—मूल नियमावली को, अधिसूचना संख्या 7/2/63-स्था(क) दिनांक 20 नवम्बर, 1965 और तदनुसार संशोधित अधिसूचना सरकार द्वारा, भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था :—
- का.आ. 1149, दिनांक 13 अप्रैल, 1966;
- का.आ. 1596, दिनांक 4 जून, 1966;
- का.आ. 2007, दिनांक 9 जुलाई, 1966;
- का.आ. 2648, दिनांक 2 सितम्बर, 1966;
- का.आ. 2854, दिनांक 1 अक्तूबर, 1966;
- का.आ. 1282, दिनांक 15 अप्रैल, 1967;
- का.आ. 1457, दिनांक 29 अप्रैल, 1967;
- का.आ. 3253, दिनांक 16 सितम्बर, 1967;
- का.आ. 3530, दिनांक 7 अक्तूबर, 1967;
- का.आ. 4151, दिनांक 25 नवम्बर, 1967;
- का.आ. 321, दिनांक 9 मार्च, 1968;
- का.आ. 1441, दिनांक 27 अप्रैल, 1968;
- का.आ. 1870, दिनांक 1 जून, 1968;
- का.आ. 3423, दिनांक 28 सितम्बर, 1968;
- का.आ. 5008, दिनांक 27 दिसम्बर, 1969;
- का.आ. 397, दिनांक 7 फरवरी, 1970;
- का.आ. 35217 , दिनांक 25 सितम्बर, 1971;
- का.आ. 249 , दिनांक 1 जनवरी, 1972;
- का.आ. 990 , दिनांक 22 अप्रैल, 1972;
- का.आ. 1600 , दिनांक 1 जुलाई, 1972;
- का.आ. 2789 , दिनांक 14 अक्टूबर, 1972;
- का.आ. 929 , दिनांक 31 मार्च, 1973;
- का.आ. 1648 , दिनांक 6 जुलाई, 1974;
- का.आ. 2742 , दिनांक 31 जुलाई, 1976;
- का.आ. 4664 , दिनांक 11 दिसम्बर, 1976;
- का.आ. 3062 , दिनांक 8 अक्टूबर, 1977;
- का.आ. 3573 , दिनांक 26 नवम्बर, 1977;
- का.आ. 3574 , दिनांक 26 नवम्बर, 1977;
- का.आ. 3671 , दिनांक 3 दिसम्बर, 1977;
- का.आ. 2464 , दिनांक 2 सितम्बर, 1978;
- का.आ. 2465 , दिनांक 2 सितम्बर, 1978;
- का.आ. 920 , दिनांक 17 फरवरी, 1979;
- का.आ. 1769 , दिनांक 5 जुलाई, 1980;
- का.आ. 264 , दिनांक 24 जनवरी, 1981;
- का.आ. 2126 , दिनांक 8 अगस्त, 1981;
- का.आ. 2203 , दिनांक 22 अगस्त, 1981;
- का.आ. 2512 , दिनांक 3 अक्टूबर, 1981;
- का.आ. 168 , दिनांक 23 जनवरी, 1982;
- का.आ. 1535 , दिनांक 12 मई, 1984 ;
- अधिसूचना सं. 11012/15/84-स्था.(क), दिनांक 5 जुलाई, 1985;
- अधिसूचना सं. 11012/06/85-स्था.(क), दिनांक 29 जुलाई, 1985;
- अधिसूचना सं. 11012/06/85-स्था.(क), दिनांक 6 अगस्त, 1985;
- का.आ. 5637 , दिनांक 21 दिसम्बर, 1985;
- का.आ. 5743 , दिनांक 28 दिसम्बर, 1985;
- का.आ. 4089 , दिनांक 13 दिसम्बर, 1986;
- अधिसूचना सं. 11012/24/85-स्था.(क), दिनांक 26 नवम्बर, 1986;
- का.आ. 830 , दिनांक 28 मार्च, 1987;
- का.आ. 831 , दिनांक 28 मार्च, 1987;
- का.आ. 1591 , दिनांक 27 जून, 1987;
- का.आ. 1825 , दिनांक 18 जुलाई, 1987;
- का.आ. 3060 , दिनांक 15 अक्टूबर, 1988;
- का.आ. 3061 , दिनांक 16 अक्टूबर, 1988;
- का.आ. 2207 , दिनांक 16 सितम्बर, 1989;
- का.आ. 1084 , दिनांक 28 अप्रैल, 1990;
- का.आ. 2208 , दिनांक 25 अगस्त, 1990;
- का.आ. 1481 , दिनांक 13 जून, 1992;
- सा.का.नि. 289 , दिनांक 20 जून, 1992;
- सा.का.नि. 589 , दिनांक 26 दिसम्बर, 1992;
- सा.का.नि. 499 , दिनांक 8 अक्टूबर, 1994;
- सा.का.नि. 276 , दिनांक 10 जून, 1995;
- सा.का.नि. 17 , दिनांक 20 फरवरी, 1996;
- सा.का.नि. 125 , दिनांक 16 मार्च, 1996;
- सा.का.नि. 417 , दिनांक 5 अक्टूबर, 1996;
- सा.का.नि. 337 , दिनांक 2 सितम्बर, 2000;
- सा.का.नि. 420 , दिनांक 28 अक्टूबर, 2000;
- सा.का.नि. 211 , दिनांक 14 अप्रैल, 2001;
- सा.का.नि. 60 , दिनांक 13 फरवरी, 2002;
- सा.का.नि. 2 , दिनांक 3 जनवरी, 2004;
- सा.का.नि. 113 , दिनांक 10 अप्रैल, 2004;
- सा.का.नि. 225 , दिनांक 10 जुलाई, 2004;
- सा.का.नि. 287 , दिनांक 28 अगस्त, 2004;
- सा.का.नि. 1 , दिनांक 20 दिसम्बर, 2004;
- सा.का.नि. 49 , दिनांक 29 मार्च, 2008;
- सा.का.नि. 12 , दिनांक 7 फरवरी, 2009;
- का.आ. 946 , दिनांक 9 अप्रैल, 2009;
- का.आ. 1762 (अ), दिनांक 16 जुलाई, 2009; तथा
- सा.का.नि. 55 (अ), दिनांक 2 फरवरी, 2010