This document details an amendment to the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, concerning penalties for government employees. Specifically, it addresses the conditions under which a reduction in time scale, grade, or service can be imposed as a penalty, and how this impacts future promotions. The notification also lists previous amendments made to the original rules since 1965, providing a historical context for the changes.
SOURCE PDF LINK :
Click to access 11012_2_2005-Estt.(A)Hindi.pdf
Click to view full document content

REGD. NO. D.L.-33004/99
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 47] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2010 / माघ 13, 1931
No. 47]
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2010 / MAGHA 13, 1931
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2010
सा.का.नि. 55(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—
- (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन नियमावली, 2009 है।
(2) ये नियम, शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 में नियम 11 में खंड (vi) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा—
“(vi) शास्ति के आदेश में निर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के लिए निम्नतर समय वेतनमान, ग्रेड पद अथवा सेवा में कटौती जो कि सरकारी सेवक की ऐसी निर्दिष्ट अवधि के दौरान उस समय वेतनमान, ग्रेड पद अथवा सेवा में पदोन्नति के लिए एक प्रतिबंध के रूप में होगी, जिससे उसका पदावनयन इस निर्देश के साथ किया गया था कि उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि के समाप्त हो जाने पर उसकी पदोन्नति पर:—
(क) समय वेतनमान, ग्रेड पद अथवा सेवा में पदावनयन की अवधि, उसके भविष्य की वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिए संचालित होगी अथवा नहीं और यदि हां, तो किस सीमा तक और
(ख) सरकारी सेवक उच्चतर समय वेतनमान, ग्रेड पद अथवा सेवा में अपनी मूल वरिष्ठता प्राप्त करेगा अथवा नहीं”
[फा. सं. 11012/2/2005-आ.भा.सं. II(क)]
ए. बलराम, अवर सचिव
टिप्पण:
- मूल नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 20 नवम्बर, 1965 की अधिसूचना सं. 7/2/63-स्था(क) द्वारा अधिसूचित किए गए और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:—
का.आ. 1149, दिनांक 13 अप्रैल, 1966;
का.आ. 1596, दिनांक 4 जून, 1966;
का.आ. 2007, दिनांक 9 जुलाई, 1966;
का.आ. 2648, दिनांक 2 सितम्बर, 1966;
का.आ. 2854, दिनांक 1 अक्टूबर, 1966;
का.आ. 1282, दिनांक 15 अप्रैल, 1967;
का.आ. 1457, दिनांक 29 अप्रैल, 1967;
का.आ. 3253, दिनांक 16 सितम्बर, 1967;
का.आ. 3530, दिनांक 7 अक्टूबर, 1967;
का.आ. 4151, दिनांक 25 नवम्बर, 1967;
का.आ. 321, दिनांक 9 मार्च, 1968;
का.आ. 1441, दिनांक 27 अप्रैल, 1968;
का.आ. 1870, दिनांक 1 जून, 1968;
का.आ. 3423, दिनांक 28 सितम्बर, 1968;
का.आ. 5008, दिनांक 27 दिसम्बर, 1969;
का.आ. 397, दिनांक 7 फरवरी, 1970;
का.आ. 35217, दिनांक 25 सितम्बर, 1971;
का.आ. 249, दिनांक 1 जनवरी, 1972;
का.आ. 990, दिनांक 22 अप्रैल, 1972;
का.आ. 1600, दिनांक 1 जुलाई, 1972;
का.आ. 2789, दिनांक 14 अक्तूबर, 1972;
का.आ. 929, दिनांक 31 मार्च, 1973;
का.आ. 1648, दिनांक 6 जुलाई, 1974;
का.आ. 2742, दिनांक 31 जुलाई, 1976;
का.आ. 4664, दिनांक 11 दिसम्बर, 1976;
का.आ. 3062, दिनांक 8 अक्तूबर, 1977;
का.आ. 3573, दिनांक 26 नवम्बर, 1977;
का.आ. 3574, दिनांक 26 नवम्बर, 1977;
का.आ. 3671, दिनांक 3 दिसम्बर, 1977;
का.आ. 2464, दिनांक 2 सितम्बर, 1978;
का.आ. 2465, दिनांक 2 सितम्बर, 1978;
का.आ. 920, दिनांक 17 फरवरी, 1979;
का.आ. 1769, दिनांक 5 जुलाई, 1980;
का.आ. 264, दिनांक 24 जनवरी, 1981;
का.आ. 2126, दिनांक 8 अगस्त, 1981;
का.आ. 2203, दिनांक 22 अगस्त, 1981;
का.आ. 2512, दिनांक 3 अक्तूबर, 1981;
का.आ. 168, दिनांक 23 जनवरी, 1982;
का.आ. 1535, दिनांक 12 मई, 1984 ;
अधिसूचना सं. 11012/15/84-स्था.(क) दिनांक 5 जुलाई, 1985;
अधिसूचना सं. 11012/05/85-स्था.(क) दिनांक 29 जुलाई, 1985;
अधिसूचना सं. 11012/06/85-स्था.(क) दिनांक 6 अगस्त, 1985;
का.आ. 5637, दिनांक 21 दिसम्बर, 1985;
का.आ. 5743, दिनांक 28 दिसम्बर, 1985;
का.आ. 4089, दिनांक 13 दिसम्बर, 1986;
अधिसूचना सं. 11012/24/85-स्था.(क) दिनांक 26 नवम्बर, 1986;
का.आ. 830, दिनांक 28 मार्च, 1987;
का.आ. 831, दिनांक 28 मार्च, 1987;
का.आ. 1591, दिनांक 27 जून, 1987;
का.आ. 1825, दिनांक 18 जुलाई, 1987;
का.आ. 3060, दिनांक 15 अक्तूबर, 1988;
का.आ. 3061, दिनांक 16 अक्तूबर, 1988;
का.आ. 2207, दिनांक 16 सितम्बर, 1989;
का.आ. 1084, दिनांक 28 अप्रैल, 1990;
का.आ. 2208, दिनांक 25 अगस्त, 1990;
का.आ. 1481, दिनांक 13 जून, 1992;
सा.का.नि. 289, दिनांक 20 जून, 1992
सा.का.नि. 589, दिनांक 26 दिसम्बर, 1992;
सा.का.नि. 499, दिनांक 8 अक्तूबर, 1994;
सा.का.नि. 276, दिनांक 10 जून, 1995;
सा.का.नि. 17, दिनांक 20 फरवरी, 1996;
सा.का.नि. 125, दिनांक 16 मार्च, 1996;
सा.का.नि. 417, दिनांक 5 अक्तूबर, 1996;
सा.का.नि. 337, दिनांक 2 सितम्बर, 2000;
सा.का.नि. 420, दिनांक 28 अक्तूबर, 2000;
सा.का.नि. 211, दिनांक 14 अप्रैल, 2001;
सा.का.नि. 60, दिनांक 13 फरवरी, 2002;
सा.का.नि. 2, दिनांक 3 जनवरी, 2004;
सा.का.नि. 113, दिनांक 10 अप्रैल, 2004;
सा.का.नि. 225, दिनांक 10 जुलाई, 2004;
सा.का.नि. 287, दिनांक 28 अगस्त, 2004;
सा.का.नि. 1, दिनांक 20 दिसम्बर, 2004;
सा.का.नि. 49, दिनांक 29 मार्च, 2008;
सा.का.नि. 12, दिनांक 7 फरवरी, 2009;
का.आ. 946, दिनांक 9 अप्रैल, 2009; और
का.आ. 1762(अ), दिनांक 16 जुलाई, 2009;