This notification details amendments to the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965. Specifically, it modifies the entry for ‘Fort Commander, Andaman and Nicobar Islands, Port Blair’ to now read ‘Commander-in-Chief, Andaman and Nicobar Command’ in Schedule V, Column (2), Para (kh), Sub-para (VI), Serial No. 1 of the aforementioned rules. These changes come into effect upon publication in the Official Gazette and are issued under the authority of the President of India, referencing Article 309 and 148(5) of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India regarding individuals in the Indian Audit and Accounts Department.
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EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)
Appearing on Page Nos. 33-34
Dated 7-2-2009
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2009
सा.का.नि. 12.–राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक तथा अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के उपरांत केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 में आगे और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–
- (1) इन नियमों को केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन नियमावली, 2009 कहा जा सकता है ।
(2) यह शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । - केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 की अनुसूची में भाग V में कॉलम (2) के पैरा (ख) के उप पैरा (VI) में क्रमांक 1 के सामने कॉलम संख्या (4) में तद्नुरूपी प्रविष्टि के पक्ष में “किला कमांडर, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर” शब्दों के स्थान पर “कमाण्डर इन-चीफ, अण्डमान तथा निकोबार कमाण्ड” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।
[फा. सं. 11012/8/2008-स्था. (क)]
पी. प्रभाकरण, उप सचिव
टिप्पणी : मुख्य नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 20 नवम्बर, 1965 की अधिसूचना संख्या 7-2-63-स्था. (क) के तहत प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में दिनांक 25 अप्रैल, 1984 की अधिसूचना सं. का.आ. 1135 द्वारा संशोधित किए गए थे।