Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 2008

C

This document details amendments to the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965. Specifically, it modifies entries 22 and 23 in Schedule II of the rules, concerning the positions of Chief Engineers and other related roles within the Central Public Works Department. It also lists previous notifications that have modified these rules over time, providing a historical record of changes. The rules come into effect on the date of their publication in the Official Gazette.

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साप्ताहिक WEEKLY

सं. 13] नई दिल्ली, मार्च 23—मार्च 29, 2008, शनिवार/चैत्र 3—चैत्र 9, 1930

No. 13] NEW DELHI, MARCH 23—MARCH 29, 2008, SATURDAY/CHAITRA 3—CHAITRA 9, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2008

सा.का.नि. 49.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

  1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन नियमावली, 2008 है । (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
  2. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 की अनुसूची में भाग II में क्रम संख्या 22 और 23 तथा इससे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
1 2 3 4 5
“22 केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा, समूह ‘ख’ महानिदेशक (निर्माण), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (ii) मुख्य सतर्कता अधिकारी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (i) महानिदेशक (निर्माण), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (ii) मुख्य सतर्कता अधिकारी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सभी तक

987 GI/2008 (203)


1 2 3 4 5
23 केन्द्रीय महानिदेशक (i) महानिदेशक सभी
इंजीनियरी (निर्माण), (निर्माण), केन्द्रीय
सेवा, केन्द्रीय लोक लोक निर्माण विभाग
समूह ‘ख’ निर्माण विभाग (ii) मुख्य सतर्कता (i) से
अधिकारी, केन्द्रीय (iv)
लोक निर्माण विभाग तक”
[फा. सं. 11012/10/2004-स्था.(क)]

पाद टिप्पण : मुख्य नियम दिनांक 20 नवम्बर, 1965 को अधिसूचना संख्या 7/2/63-स्था.(क) के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में निम्नलिखित संख्याओं के तहत अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए थे :-
का.आ. 1149 दिनांक 13 अप्रैल, 1966
का.आ. 1596 दिनांक 4 जून, 1966
का.आ. 2007 दिनांक 9 जुलाई, 1966
का.आ. 2648 दिनांक 2 सितम्बर, 1966
का.आ. 2854 दिनांक 1 अक्तूबर, 1966
का.आ. 1282 दिनांक 15 अप्रैल, 1967
का.आ. 1457 दिनांक 29 अप्रैल, 1967
का.आ. 3253 दिनांक 16 सितम्बर, 1967
का.आ. 3530 दिनांक 7 अक्तूबर, 1967
का.आ. 4151 दिनांक 25 नवम्बर, 1967
का.आ. 321 दिनांक 9 मार्च, 1968
का.आ. 1441 दिनांक 27 अप्रैल, 1968
का.आ. 1870 दिनांक 1 जून, 1968
का.आ. 3423 दिनांक 28 सितम्बर, 1968
का.आ. 5008 दिनांक 27 दिसम्बर, 1969
का.आ. 397 दिनांक 7 फरवरी, 1970
का.आ. 35217 दिनांक 25 सितम्बर, 1971
का.आ. 249 दिनांक 1 जनवरी, 1972
का.आ. 990 दिनांक 22 अप्रैल, 1972
का.आ. 1600 दिनांक 1 जुलाई, 1972
का.आ. 2789 दिनांक 14 अक्तूबर, 1972
का.आ. 929 दिनांक 31 मार्च, 1973
का.आ. 1648 दिनांक 6 जुलाई, 1974
का.आ. 2742 दिनांक 31 जुलाई, 1976
का.आ. 4664 दिनांक 11 दिसम्बर, 1976
का.आ. 3062 दिनांक 8 अक्तूबर, 1977
का.आ. 3573 दिनांक 26 नवम्बर, 1977
का.आ. 3574 दिनांक 26 नवम्बर, 1977

का.आ. 3671 दिनांक 3 दिसम्बर, 1977
का.आ. 2464 दिनांक 2 सितम्बर, 1978
का.आ. 2465 दिनांक 2 सितम्बर, 1978
का.आ. 920 दिनांक 17 फरवरी, 1979
का.आ. 1769 दिनांक 5 जुलाई, 1980
का.आ. 264 दिनांक 24 जनवरी, 1981
का.आ. 2126 दिनांक 8 अगस्त, 1981
का.आ. 2203 दिनांक 22 अगस्त, 1981
का.आ. 2512 दिनांक 3 अक्तूबर, 1981
का.आ. 168 दिनांक 23 जनवरी, 1982
अधिसूचना सं. 11012/15/84-स्था.(क) दिनांक 5 जुलाई, 1985
अधिसूचना सं. 11012/05/85 स्था.(क) दिनांक 29 जुलाई, 1985
अधिसूचना सं. 11012/06/85-स्था.(क) दिनांक 6 अगस्त, 1985
का.आ. 5637 दिनांक 21 दिसम्बर, 1985
का.आ. 5743 दिनांक 28 दिसम्बर, 1985
अधिसूचना सं. 11012/24/85-स्था.(क) दिनांक 26 नवम्बर, 1986
का.आ. 830 दिनांक 28 मार्च, 1987
का.आ. 831 दिनांक 28 मार्च, 1987
का.आ. 1591 दिनांक 27 जून, 1987
का.आ. 1825 दिनांक 18 जुलाई, 1987
का.आ. 3060 दिनांक 15 अक्तूबर, 1988
का.आ. 3061 दिनांक 16 अक्तूबर, 1988
का.आ. 2207 दिनांक 16 सितम्बर, 1989
का.आ. 1084 दिनांक 28 अप्रैल, 1990
का.आ. 2208 दिनांक 25 अगस्त, 1990
का.आ. 1481 दिनांक 13 जून, 1992
सा.का.नि. 289 दिनांक 20 जून, 1992/भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i)
सा.का.नि. 589 दिनांक 26 दिसम्बर, 1992
सा.का.नि. 499 दिनांक 8 अक्तूबर, 1994
सा.का.नि. 276 दिनांक 10 जून, 1995
सा.का.नि. 17 दिनांक 20 फरवरी, 1996
सा.का.नि. 125 दिनांक 16 मार्च, 1996
सा.का.नि. 417 दिनांक 5 अक्तूबर, 1996
सा.का.नि. 337 दिनांक 2 सितम्बर, 2000
सा.का.नि. 420 दिनांक 28 अक्तूबर, 2000
सा.का.नि. 211 दिनांक 14 अप्रैल, 2001
सा.का.नि. 60 दिनांक 13 फरवरी, 2002
सा.का.नि. 2 दिनांक 3 जनवरी, 2004
सा.का.नि. 113 दिनांक 10 अप्रैल, 2004
सा.का.नि. 225 दिनांक 10 जुलाई, 2004
सा.का.नि. 287 दिनांक 28 अगस्त, 2004 और
सा.का.नि. 1 दिनांक 20 दिसम्बर, 2004