Central Civil Services and Posts – Age Relaxation for Residents of Jammu & Kashmir State

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This notification, issued by the Government of India’s Department of Personnel and Training on April 10, 1997, details age relaxation rules for residents of Jammu & Kashmir state applying for Central Civil Services and posts. It outlines the period for which the relaxation applies (January 1, 1980, to December 31, 1989), specifies a maximum age relaxation of five years for eligible individuals, and details the required proof of residency. The rules are applicable to all Central Civil Services and posts filled through the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission. It also addresses potential interpretations and amendments to existing recruitment rules.

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अभारत के राज्यज, असाधारण, भाग 11 खंड3, उपखंड 1111 में प्रकाशनार्थ॥

संख्या 15012/7/91-रूपएईडी॥ भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा सेवक मंत्रालय । कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग॥

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल, 1997 अधिसूचना

संएकादिनि० ॥218 राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु 148 के खंड 151 द्वारा प्रत त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक- महासेखा परीक्षक से परामर्श करने के परवाह केन्द्रीय सिखिल सेवा और पदों पर नियुक्ति के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य के निवासियों के पक्ष में आयु सीमा में छूट को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: –

  1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और अवधि :
    • 1111 उन नियमों का संक्षिप्त नाम कश्मीर राज्य के निवासी । केन्द्रीय सिखिल सेवा और पद पर भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट नियम, 1997 है ।
    • 1211 ये राज्यज में प्रकाशन की तारीख को प्रदत्त होंगे ।
    • 1311 से 31 दिसंबर, 1999 तक प्रदत्त रहेंगे ।
  2. लागू होना :
    • ये नियम उन सभी केन्द्रीय सिखिल सेवाओं और पदों को लागू होंगे जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा संघ लोक सेवाओं उद्योग या कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अथवा अन्यथा भर्ती की जाती है ।
  3. अधिकतम आयु सीमा में छूट :
    • जहां कि नियम 2 में निर्दिष्ट सेवाओं और पदों पर कोई भर्ती की जाती है, वहां पांच वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए अनुरूप होगी जो 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर, 1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू-कश्मीर राज्य के साधारणत: अधिवासी रहे थे ;परन्तु किसी परीक्षा से बैठने के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट, सुसंगत नियमों के अधीन अनुदैव अधिकतम अवतरों को संख्या के अधीन रहते हुए होगी ।

निवास स्थान के तहत की बाबत प्रमाण-पत्र :

नियम 3 के अधीन अनुदैव अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ उठाने का आशय रखते वाला कोई व्यक्ति ………………..

(क) ऐसे जिला मजिस्ट्रेट का, जिसकी अधिकारिता के भीतर वह साधारणतया निवास करता था, या

(ख) जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा इस निर्भित पदाभिहित किसी अन्य अधिकारी का,

इस आशय का कि वह । जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर, 1989 को अवधि के दौरान जम्मू-कश्मीर राज्य का साधारणत: अधिवासी था, एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा ।

निर्वचन:

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनियमन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा ।

भर्ती नियमों का तंत्रज्ञान :

केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों, जिसके अन्तर्गत भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में प्रेक्षारता व्यक्त की है, पर व्यक्तियों की भर्ती को विनियमित करने वाले सभी नियम तथा उनके लिए प्रतियोगिता परीक्षाएँ शामिल करते, वाले नियम, इन नियमों में उपबंधित सीमा तक संशोधित किए गए सभी जोड़े।

हरिद्वार सिंह
(हरिद्वार सिंह)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुख्यालय,
माधापुरा, रिंग रोड,
नई दिल्ली ।