This notification from the Department of Personnel and Public Grievances, Government of India, outlines the educational and other qualifications required for direct recruitment to Group ‘C’ posts in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) + Rs. 1800 Grade Pay. These posts were previously in the Group ‘D’ scale before the implementation of the Sixth Pay Commission. The rules specify that candidates must have passed Matriculation from a recognized board or possess an Industrial Training Institute (ITI) certificate. The notification applies to all such posts under the Central Government and the Indian Audit and Accounts Department.
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REGD.NO.D.L.-33004/99
प्रारंभ के रोज़पत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 62]
नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 8, 2011/माघ 19, 1932
No. 62]
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 8, 2011/MAGHA 19, 1932
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2011
सा.का.नि. 73(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 तथा अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के परन्तु एक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के निर्धारक और महालेखापरीक्षक से परामर्श के पश्चात्, राष्ट्रपति उन पदों जो छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से पूर्व समूह ‘च’ वेतनमान में थे और संघ के मामलों के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवाओं और सिविल पदों में पे बैंड-1 (रु. 5200-20200) + 1800 रु. के ग्रेड पे में समूह ‘ग’ में रखे गए हैं, पर सीधे भर्ती होने वाले हेतु अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताओं को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती हैं, अर्थात् :—
- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—
- (1) ये नियम केन्द्रीय सिविल सेवाएँ और सिविल पद, पे बैंड-1 (5200-20200 रु.) + 1800 रु. ग्रेड पे में समूह ‘ग’ पद (सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ) नियमावली, 2011 कहलाएंगे।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- प्रयुक्ति :—ये नियम उन सभी पदों जो छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन से पूर्व समूह ‘च’ वेतनमान (भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में समूह ‘ग’ में अभिलेखपाल के पद सहित) में थे और केन्द्रीय सरकार और भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय सिविल सेवा और सिविल पदों में पे बैंड-1 (रु. 5200-20200) + 1800 रु. के ग्रेड पे में समूह ‘ग’ में रखे गए हैं, पर लागू होंगे।
-
शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ :—छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन से पूर्व समूह ‘च’ पदों (भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में समूह ‘ग’ में अभिलेखपाल के पद सहित) से संबंधित किसी भर्ती नियमों में कुछ भी समाविष्ट होने के बावजूद, सीधी भर्ती की प्रणाली द्वारा पे बैंड-1 (रु. 5200-20200) + 1800 रु. ग्रेड पे में समूह ‘ग’ में नियुक्त किए जाने हेतु पात्र होने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ निम्नानुसार होंगी, अर्थात् :—
“किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण अथवा समकक्ष अथवा
किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पास प्रमाणपत्र”
[फा. सं. एबी-14017/6/2009-स्था.(आरआर)]
ममता कुंडा, संयुक्त सचिव