Central Administrative Tribunal (Group ‘B’ and Group ‘C’ Non-Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2015

C

This notification outlines the recruitment rules for Group ‘B’ and Group ‘C’ Non-Gazetted posts in the Central Administrative Tribunal, effective from their publication in the Gazette. It details the number of posts, their classification, pay bands, and grade pay, as specified in the annexed schedule. The rules also cover eligibility criteria, age limits, and the methods of recruitment, including promotion, deputation, and direct recruitment, along with their respective percentages. Specific provisions are made for relaxation of age limits and other conditions for certain categories of candidates. The notification also specifies the constitution of departmental promotion committees and the procedures for their functioning. It clarifies the methodology for calculating eligibility and qualifying service for promotion and deputation, particularly in light of the recommendations of the Central Pay Commissions. Provisions for relaxation of rules by the Chairman of the Tribunal are also included. Furthermore, the rules ensure that existing reservations, age relaxations, and concessions for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen, and other special categories of persons are not adversely affected. The notification also defines the conditions under which the Union Public Service Commission (UPSC) will be consulted for recruitment.

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अग्रिमुचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2015 सा.का.नि. 358(अ)-केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उप-धारा (2) और उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शास्रियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह ‘ख’ और समूह ‘ग’ प्रकीर्ण पद) भर्ती नियम, 1989 को, उन बातों के सित्ताग सखिकांत जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में समूह ‘ख’ और समूह ‘ग’ प्रकीर्ण पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

  1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह ‘ख’ और समूह ‘ग’ प्रकीर्ण पद) भर्ती नियम, 2015 है। (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
  2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान :- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
  3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उसमे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
  4. निरर्हता : यह व्यक्ति :-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार के यह संतुष्ट होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्त्रीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकती है। 5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष की वह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं। 6. ब्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छुट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन पद है अथवा
अचयन पद | सीधे भर्ती किए
जाने वाले व्यक्तियों
के लिए आयु-सीमा |
| — | — | — | — | — | — |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. अनुभाग
अधिकारी
व्यायालय अधिकारी | 88′ (2015)
– कार्यभार के
आधार पर परिवर्तन
किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय
सेवा, समूह ‘ख’,
राजपत्रित,
अननुसचिवीय | वेतन बैंड – 2,
9300-34800
रुपए + ग्रेड वेतन
4800 रुपए और
4800 रुपए ग्रेड
वेतन की श्रेणी में
चार वर्ष की सेवा
पूरी करने पर वेतन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता || | | बैंड-3, 15600-
39100 रुपए + ग्रेड
वेतन 5400 रुपए
में अकृत्विक श्रेणी
प्रदान की जाएगी। | |
| — | — | — | — |
| | | | |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले
व्यक्तियों के लिए अपेक्षित
शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले
व्यक्तियों के लिए विहित आयु
और शैक्षिक अहर्ताएं प्रीन्नत
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी
या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई
हो। | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे
होगी या प्रीन्नति द्वारा या
प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा
तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा
भरी जाने वाली रिक्तियों की
प्रतिशतता। |
| — | — | — | — |
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | पचास प्रतिशत प्रीन्नति द्वारा
जिसके न हो सकने पर
प्रतिनियुक्ति द्वारा। पचास
प्रतिशत प्रतिनियुक्ति या
आमेलन द्वारा। |

| प्रीन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में
वे श्रेणियां जिनसे प्रीन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया
जाएगा। | यदि विभागीय प्रीन्नति समिति है, तो
उसकी संरचना। | भर्ती करने में किन
परिस्थितियों में संघ लोक
सेवा आयोग से परामर्श
किया जाएगा। |
| — | — | — |
| (11) | (12) | (13) |
| प्रीन्नति :- कुल रिक्तियों का पच्चीस प्रतिशत ऐसे सहायकों
से ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता द्वारा चयन के आधार पर भरी
जाएगी जो वेतन बैंड- 2, 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन
4600 रु. में आठ वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं,
टिप्पण 1:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने
अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रीन्नति के
लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों
के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि
उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित
अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से,
इनमें से जो भी कम हो; कम न हो।
टिप्पण 2:- प्रीन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की
संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा,
01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसमे छठे
केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित
वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार
पर की गई सेवा की उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर
आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर
की गई सेवा समझी जाएगी।
(ii) पच्चीस प्रतिशत रिक्तियां, केन्द्रीय प्रशासनिक
अधिकरण द्वारा संचालित सीमित विभागीय प्रतियोगिता
की मेरिट (योग्यता) के क्रम में ऐसे सहायक से भरी जाएंगी
जो वेतन बैंड – 2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 में
पांच वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।
प्रतिनियुक्ति या आमेलन :- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार
या उच्च न्यायालयों या अधीनस्थ न्यायालयों के अधीन
काम करने वाले ऐसे व्यक्ति – | समूह ‘छ’ विभागीय प्रीन्नति समिति
(प्रीन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)
जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो
अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा
नाम निर्दिष्ट किया गया हो – अध्यक्ष
2. सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो
अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा
नाम निर्दिष्ट किया गया हो – सदस्य
3. प्रधान रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार, केंद्रीय
प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष, केंद्रीय
प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट
किया गया हो
– सदस्य | लागू नहीं होता। |(क) (i) जो नियमित आधार पर सद्वत पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिनकी वेतन बैंड-2, 930034800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु. में सहायक या समतुल्य पद धारण किए हुए आठ वर्ष की नियमित सेवा है; और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य । वांछनीय : विधि में डिग्री

टिप्पण 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस बर्बर के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझे जाएगी।

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| — | — | — | — | — | — |
| 2. सहायक | $55^{\prime}(2015)$
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ‘ख’,
अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड – 2, 9300-34800 रुपए
+ ग्रेड वेतन 4600 रुपए | लागू नहीं
होता | 20 वर्ष और 27 वर्ष के बीच
(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सेवकों के लिए 5 वर्ष तक तक सिथिल की जा सकती है।)
टिप्पण:- कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई तारीख आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख होगी। || (7) | (8) | (9) | (10) |
| :–: | :–: | :–: | :–: |
| आवश्यक:
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री।
टिप्पण : अहर्ताएं, अन्यथा सुअहित अभ्यर्थियों
की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध
किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के
विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। | नहीं | सीधे भर्ती किए जाने
वाले ब्यक्तियों के
लिए दो वर्ष। | (i) पचास प्रतिशत कर्मचारी
चयन आयोग के माछ्यम
से सीधी भर्ती द्वारा।
(ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति
द्वारा। |

(11) (12) (13)
प्रोन्नति :- ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने श्रेणी में दस वर्ष से अन्यून सेवा की है।
टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ ब्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अहैक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ ब्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अहैक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अहैक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो।
टिप्पण 2 :- प्रोन्नति के लिए नयूनतम अहैक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा की उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्बानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझे जाएगी।
समूह ‘ख’ विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे –
1. सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो
– अध्यक्ष
2..सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो
– सदस्य
3. प्रधान रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो
– सदस्य
लागू नहीं होता।
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
3. अभिरक्षक 18″ (2015)
* कार्यभार के
आधार पर परिवर्तन
किया जा सकता है।
साधारण केंद्रीय
सेवा, समूह ‘ख’,
अराजपत्रित,
अननुसचिवीय
वेतन बैंड – 2,
9300-34800
रुपए और ग्रेड वेतन
4200 रु.
लागू नहीं होता लागू नहीं होता
(7) (8) (9) (10)
लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा
(11) (12) (13)
प्रतिनियुक्ति या आमेलन :- केंद्रीय सरकार के
अधिकारी –
(क) (i) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिनकी वेतन बैंड-1+ ग्रेड वेतन 2400 रु.
का पद धारण किए हुए श्रेणी में आठ वर्ष की
नियमित सेवा है; और
लागू नहीं होता। लागू नहीं होता। |(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य रखते हैं। टिप्पण 1 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसमे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां वह लाभ केवल उस पद पर विस्तरित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारियों पर आधारित विस्तारित तत्क्ष्वानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझे जाएगी।

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| — | — | — | — | — | — |
| 4. उच्च श्रेणी
लिपिक | 121* (2015)
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय
सेवा, समूह ‘ग’, अराजपत्रित, अननुसत्रिवीध | वेतन बैंड – 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रु. | अचयन | लागू नहीं होता |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
| — | — | — | — |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | -लागू नहीं होता | (i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा
जिसके न हो सकने पर
प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(ii) पचास प्रतिशत कर्मचारी चयन
आयोग द्वारा संचालित सीमित
विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा
द्वारा |

| (11) | (12) | (13) |
| — | — | — |
| (i) प्रोन्नति :-
निम्न श्रेणी लिपिक जो श्रेणी में आठ वर्ष की
नियमित सेवा रखते हैं।
टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के
संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता
सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार
किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों | समूह ‘ग’ विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में
विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष, केंद्रीय
प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट किए गया है
– अध्यक्ष
2. संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष,
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट किए गया है
– सदस्य | लागू नहीं होता। |के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अहैक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अहैक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो।
टिप्पण 2 :- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अहैक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसमे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्थ्वानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझे जाएगी।
(ii) सीमित विभागीय परीक्षा :

निम्न श्रेणी लिपिक की श्रेणी में सीमित विभागीय परीक्षा के लिए पात्रता सेवा पांच वर्ष होगी।
(iii) प्रतिनियुक्ति :
(क) ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में नियमित आधार पर सद्वृश पद धारण किए हुए है; या
(ख) ऐसे व्यक्ति जिनकी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में वेतन बैंड – 1+ग्रेड वेतन 1900 रुपए में आठ वर्ष की नियमित सेवा है।
(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
टिप्पण 1 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 2 :- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अहैक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसमे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर

3. उप रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट किए गया है – सदस्यविस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्थ्वानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझे जाएगी।

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| — | — | — | — | — | — |
| 5. निम्न श्रेणी
लिपिक और हिन्दी
टंकण | $201^{*}(2015)$
* कार्यभार के
आधार पर
परिवर्तन किया
जा सकता है। | साधारण केंद्रीय
सेवा, समूह
‘ग’,
अराजपवित,
अननुसचिवीय | वेतन बैंड – 1, 5200-
20200 रुपए + ग्रेड
वेतन 1900 द. | अचयन | 18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच
(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-
समय पर जारी किए गए
अनुदेशों या आदेशों के अनुसार
सरकारी सेवकों के लिए
शिचित्त की जा सकती है।)
टिप्पण: आयु सीमा अवधारित
करने के लिए निर्णायक
तारीख वह तारीख होगी जिस
तक कर्मचारी चयन आयोग के
द्वारा अभ्यर्थियों से आवेदन
पत्र मांगे गए हैं। |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
| — | — | — | — |
| आवश्यक:-
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से बारहवीं कक्षा पास या समतुल्य अर्हता।
(ii) कम्प्यूटर पर हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।
(अनुज्ञात समय-दस मिनट)
(प्रत्येक शब्दों के लिए 5 की डिप्रैशन के औसत पर 10500/9000 की डिप्रैशन प्रतिघंटा के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट) | नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। | (i) पचासी प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अर्हक सीधी भर्ती द्वारा
(ii) दस प्रतिशत सीमित विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर
(iii) पांच प्रतिशत ज्येष्ठता-सहउपयुक्तता के आधार पर |

| (11) | (12) | (13) |
| — | — | — |
| (i) दस प्रतिशत रिक्तियां ऐसे समूह ‘ग’ श्रेणी के कर्मचारिवृंद जो 1800 रुपए ग्रेड वेतन श्रेणी में है और बाहरवीं कक्षा पास है या समतुल्य अर्हता रखते हैं तथा श्रेणी में जिन्होंने तीन वर्ष नियमित सेवा की है, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा के आधार पर उनमें से भरी जाएगी। परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष हैं। (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पचास वर्ष)
टिप्पण:- यदि खंड (i) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी उक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसे कर्मचारियों की | समूह ‘ग’ विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो
अध्र्यक्ष
2. उप रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट हो।
3. सरकार के किसी अन्य विभाग का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिकारी
– सदस्य | लागू नहीं होता। |ऐसी अधिक संख्या पर पश्चात्वर्ती वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए इस प्रकार विचार किया जाएगा जिससे कि पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर्मचारियों पर पश्चातवर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पहले विचार किया जा सके।
(ii) पांच प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सहउपयुक्तता के आधार पर ऐसे समूह ‘त’ कर्मचारियों मे भरी जाएंगी जो 1800 रुपए ग्रेड वेतन के पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा रखते है।
[फा. मं. ए-12011/2/2011-ए.टी.] अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव