This document outlines the recruitment rules for Group ‘A’ and ‘B’ Library positions within the Central Administrative Tribunal. It details the number of posts, their classification, pay scales, and the methods of recruitment, including direct recruitment and promotion. The rules specify educational qualifications, age limits, and experience required for these roles, as well as the conditions for relaxation and conditions of service like probation. Provisions for deputation and transfer are also covered, along with the composition of Departmental Promotion Committees.
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प्रारूप 2 The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 211] | नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 16, 2014/चैत्र 26, 1936 |
|---|---|
| No. 211] | NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 16, 2014/CHAITRA 26, 1936 |
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2014
सा.का.नि. 281(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13, उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के साथ पटित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में समूह ‘क’ और समूह ‘ख’ पुस्तकालय के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—
- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह ‘क’ और समूह ‘ख’ पुस्तकालय) पद भर्ती नियम, 2014 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- लागू होना. —ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान. —उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि. —उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता. —वह व्यक्ति —
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या
(ख)जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 6. शिथिल करने की शक्ति. -जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 7. व्यावृत्ति. -इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।
अनुसूची
| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बँब और ग्रेड वेतन वा वेतनमान | चयन पद है अथवा बचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
| — | — | — | — | — | — |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) $n=1$ |
| पुस्तकालय और सूचना अधिकारी | 01 (2014) | साधारण केंद्रीय सेवा समूह ‘क’ राजपत्रित, (अननुसांत्रिवीय) | वेतन बँब-3, 15600-
39100 रु. + ग्रेड
वेतन 6600 रु. | चयन | लागू नहीं होता।। |
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोत्सत
व्यक्तियों की दशा में लागू होनी वा नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
| — | — | — |
| (7) | (8) | (9) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोत्सत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दी वर्ष |
| भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होनी वा प्रोत्सति द्वारा वा प्रतिनियुक्तिव्यामेत्तर द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोत्सतिवतिनियुक्तिव्यामेत्तर द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोत्सतिवतिनियुक्तिव्यामेत्तर किया जाएगा |
| — | — |
| (10) | (11) |
| प्रोत्सति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) | (i) प्रोत्सति : ऐसे सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी जिन्होंने वेतन बँब-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. में सात वर्ष नियमित सेवा की है और निम्नलिखित अर्हता और अनुभव रखते हैं –
(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पुस्तकालय विज्ञान वा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री, और
(ख) पुस्तकालय और पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।
टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक वा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोत्सति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु वह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक वा पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक वा पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो।
टिप्पण 2 : प्रोत्सति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसमे |
| खड़े केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा की वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्कालीन ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। | |
|---|---|
| (i) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संबंध भी है) : केंद्रीय या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों और उससे संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों के अधीन अधिकारी : | |
| (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद्धारण किए हुए हैं, या | |
| (ii) जिन्होंने वेतन बैंक-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु में कम से कम सात वर्ष नियमित सेवा की है, और | |
| (ख) निम्नानुसार शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हैं :- | |
| (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री, और | |
| (ii) केंद्रीय या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों और उससे संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों के अधीन पुस्तकालय में पांच वर्ष का वृत्तिक अनुभव हो | |
| वांछनीय :- (i) केंद्रीय या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों और उससे संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों के अधीन पुस्तकालय में पुस्तकालय क्रियाकलापों के कंप्यूटरकरण का एक वर्ष का अनुभव हो | |
| (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर (एप्लीकेशन) उपयोग का डिप्लोमा | |
| टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोग्राम की सीधी गति से हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोग्राम की सीधी गति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। | |
| टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले शारिरी किसी अन्य काइर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। | |
| टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। | |
| टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रक्षेपण के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिसकी छूट केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा की उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्कालीन ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। सिवाय उस दवा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उन पदों के लिए विस्तारित होगा, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उल्लंघन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्कालीन ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। |
| यदि विभागीय प्रोग्राम समिति है, तो उसकी संरचना | चर्चा करने में किन परिस्थितियों में शेष लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (12) | (13) |
| समूह ‘क’ विभागीय प्रोग्राम समिति (प्रोग्राम समिति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- | लागू नहीं होता। |
| 1. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य |
- अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण
- प्रधान रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी | 10 (2014) | साधारण केंद्रीय सेवा समूह ‘ख’ राजपत्रित, अननुसचिकीय | वेतन बैंड-2 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 | अचयन | 30 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक सिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, पिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के सहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के नाहोन और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) |
| (7) | (8) | (9) |
| — | — | — |
| आवश्यक :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री; (ii) केंद्रीय या राज्य सरकार या स्वायत या कानूनी संचयन या पब्लिक मैक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था के अधीन पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव हो बांझनीय :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर उपयोजन (एप्लीकेशन) में डिप्लोमा | आयु : नहीं
शैक्षिक अर्हता : नहीं, परंतु किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री रखना आवश्यक है। | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष |
| टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दक्षा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार सिथिल की जा सकती है। | | |
| टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दक्षा में तब सिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रकार पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। | | |
| (10) | (11) |
|---|---|
| चालीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा थी है) और साठ प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक | (i) प्रोन्नति : ऐसे पुस्तकालय और सूचना सहायक जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4200 रु0 के वेतनमान में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और पुस्तकालय और पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो :- |
| संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा | टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रेग्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे क्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु वह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो। |
|---|---|
| टिप्पण 2 : प्रेग्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसमे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा की वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। | |
| (ii) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केंद्रीय या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों और उसमे संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों के अधीन अधिकारी : | |
| (क) (i) जो सदृश पदधारण किए हुए हैं ; या | |
| (ii) जिन्होंने वेतन वैड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की है और स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उल्लिखित अर्हता और अनुभव रखता हो। | |
| टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रेग्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रेग्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। | |
| टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाेह्यु पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। | |
| टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति, के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। | |
| टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिसको छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा की उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां वह लाभ केवल उन पदों के लिए विस्तारित होगा, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उल्लंघन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। |
| (12) | (13) |
|---|---|
| समूह ‘ख’ विभागीय प्रेग्नति समिति (प्रेग्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) | लागू नहीं होता। |
| जिसमे निम्नलिखित होंगे : | |
| 1. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या | – अध्यक्ष |
| अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य | – सदस्य |
| 2. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट, | |
| केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का सदस्य | – सदस्य |
| 3. प्रधान रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक | |
| अधिकरण | – सदस्य |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. पुस्तकालय और सूचना सहायक | 06 (2014) | साधारण केंद्रीय सेवा समूह ‘ख’ अराजपत्रित, अननुसूचितीय | वेतन वैड-2 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4200 रु0 | लागू नहीं होता | 30 वर्ष से अनधिक |
| (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक निष्क्रि की जा सकती है।) | |||||
| टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न |
| कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, त्रिब्राम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) | |||
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | |
| आवश्यक :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री; | लागू नहीं होता। | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | |
| (8) केंद्रीय या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक मैक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था के अधीन पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव हो | |||
| वांछनीय :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कंप्यूटर उपयोजन (एप्लीकेशन) में डिप्लोमा | |||
| टिप्पण 1 – अर्हताएं, अन्यथा सुअहित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। | |||
| टिप्पण 2 – अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में उम्र शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्षम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। |
| (10) | (11) |
|---|---|
| सीधी भर्ती द्वारा | टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रति नियुक्ति के आधार पर भरी जाएंगी – (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण करते हों ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-2, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. में छह वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उल्लिखित अर्हता और अनुभव रखता हो। |
| टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रेग्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रेग्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। | |
| टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। | |
| टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। | |
| टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिसको छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्कालीन ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उन पदों के लिए विस्तारित होगा, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उल्लंघन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्कालीन ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। |
| (12) | (13) |
|---|---|
| समूह ‘घ’ विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- | लागू नहीं होता। |
| 1. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा | – अध्यक्ष |
| नामनिर्दिष्ट किए गए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य |
[ भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7
- प्रधान रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण – सदस्य
- अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए उप रजिस्ट्रार – सदस्य
[फा. सं. ए.- 12011/2/2013-एटी]
अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव