Central Administrative Tribunal (Allowances and Conditions of Service) Amendment Rules, 2009

C

This notification introduces the Central Administrative Tribunal (Allowances and Conditions of Service) Amendment Rules, 2009, which amend the 1985 rules. The amendment specifically addresses the pay of Chairpersons, Vice-Chairpersons, and Members appointed before February 19, 2007. It revises the pay scale from “seven thousand seventy-four rupees” to “fourteen thousand five hundred thirty-two rupees,” effective retroactively from January 1, 2006. This change is in line with the implementation of the Sixth Pay Commission’s recommendations for central government employees’ pensions. The notification also clarifies that these proposed amendments will not have any adverse effect on the existing Chairpersons, Vice-Chairpersons, and Members. It further lists previous notifications that have amended the original 1985 rules.

SOURCE PDF LINK :

Click to access A-11013_15_2008-AT(H).pdf

Click to view full document content



img-0.jpeg

img-1.jpeg

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 425]

No. 425]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2009 / श्रावण 1, 1931

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2009 / SRAVANA 1, 1931

कार्यिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्यिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2009

सा.का.नि. 545(अ.)— केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) को धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पंक्ति उप-धारा (1) और धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

  1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2009 है।

(2) ये नियम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे।

  1. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1985 के नियम 8 के उप-नियम (2) में, “सात हजार चौहत्तर रुपए” शब्दों के स्थान पर, “चौहत्तर हजार पांच सौ वतीस रुपए” शब्द 1 जनवरी, 2006 से रखे जाएंगे।

[फा. सं. ए-11013/15/2008-एटी]

डॉ. एस. के. सरकार, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के संबंध में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से, ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को, जिन्हें 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त किया गया था, पेंशन का 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षण करने का विनिश्चय किया है। तदनुसार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1985 का 1 जनवरी, 2006 से भूतलक्षी रूप से संशोधन किया जा रहा है।

  1. प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

पाद टिप्पण— मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 644(अ.), तारीख 10 अगस्त, 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया —

  1. सा.का.नि. 583(अ.), तारीख 18 जून, 1987
  2. सा.का.नि. 9(अ.), तारीख 6 जनवरी, 1988
  3. सा.का.नि. 79(अ.), तारीख 4 फरवरी, 1988
  4. सा.का.नि. 324(अ.), तारीख 3 मार्च, 1988
  5. सा.का.नि. 120(अ.), तारीख 22 फरवरी, 1989
  6. सा.का.नि. 417(अ.), तारीख 31 मार्च, 1989
  7. सा.का.नि. 72(अ.), तारीख 30 जनवरी, 1992
  8. सा.का.नि. 41(अ.), तारीख 1 फरवरी, 1993
  9. सा.का.नि. 39(अ.), तारीख 20 जनवरी, 1995
  10. सा.का.नि. 61(अ.), तारीख 29 जनवरी, 1998
  11. सा.का.नि. 244(अ.), तारीख 14 मार्च, 2000
  12. सा.का.नि. 536(अ.), तारीख 3 अगस्त, 2007