This document addresses the clarification regarding the cash equivalent of half pay leave for industrial and non-industrial employees of departments other than the Railways, concerning discrepancies in the implementation of earlier orders. It extends the facility of encashment of half pay leave on superannuation to industrial workers governed by the Factories Act, 1948, aligning them with central government employees. The document also outlines procedures for cases of death during service or after retirement but before receiving the cash equivalent, and specifies that these orders apply to employees in the Defence establishments. It clarifies the formula for calculating pension benefits and the conditions under which cash equivalent of leave will not be approved if it results in lower pension benefits.
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संठ्या-14028/25/94-स्थाए धुएटी॥ भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मशाल्य
पकार्मिक और प्रशिक्षण विभाग॥
नई दिल्ली, दिनांक 7-10-1996
कार्यालय ज्ञापन
विषय:- अधिव्यर्जिता पर और सेवा के दौरान मृत्यु के मामलो’ में अर्द-वेतन छुट्टी के नकदीकरण के लंबी में रेलवे को छोड़कर अन्य विभागों के औधोगिक तथा गैर-औधोगिक कर्मवारियों के बीच असंगति दूर करना ।
मुझे, उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 8.1.86 तथा 8.5.87 के कार्यालय ज्ञापन संठ्या-12012/1/82-स्थाए धुएटी॥ के संदर्भ में यह कहने का निर्देश हुआ है कि यह विभाग इस प्रश्न पर विचार करता रहा है कि रेलवे को छोड़कर अन्य विभागों के औधोगिक तथा गैर-औधोगिक कर्मवारियों के अर्द-वेतन छुट्टी के मामले में 1983 के सी.ए. संदर्भ संठ्या 2 के विद्यावन-कोर्ड के अधिनिर्मय के कार्यान्वयन-स्वरूप जारी उपर्युक्त आदेश के अंतर्गत 1.1.85 से की गई समता, जो 1986 के सी.ए. संदर्भ संठ्या 1 के विद्यावन-कोर्ड के अधिनिर्मय के कार्यान्वयन-स्वरूप गैर-औधोगिक कर्मवारियों को दी जाती है, क्या अधिव्यर्जिता इत्यादि पर, अर्द-वेतन छुट्टी के नकदीकरण में भी लागू की जा सकती है । वित्त मशाल्य तथा विधि-मशाल्य के परामर्श से अब यह निर्णय लिया गया है कि औधोगिक कर्मचारी जो फैक्टरी-अधिनियम, 1948 के अंतर्गत शासित होते हैं, को भी अधिव्यर्जिता पर अर्द-वेतन छुट्टी के नकदीकरण की सुविधा दी जाए । तदनुसार, अधिव्यर्जिता पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अर्द-वेतन छुट्टी के नकदीकरण की सुविधा देने के, इस विभाग के दिनांक 6.4.93 के कार्यालय ज्ञापन संठ्या-14020/1/90-स्थाए धुएटी॥ दिनांक 13.4.94 के सम्प्रत्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा यथा-संशोधित॥ के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, फैक्टरी-अधिनियम, 1948 के अंतर्गत शासित औधोगिक कर्मवारियों के लंबी में लागू किए जाएँ तथा ऐसे औधोगिक कर्मवारियों, जो 1.1.85 को अथवा उसके पश्चात् अधिव्यर्जिता पर सेवानिवृत्त हुए होते हैं, को उक्त कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित शर्तों के अधीन, उनके खाते में जमा लपर्ण अर्द-वेतन-छुट्टियों के नकदीकरण की सुविधा दी जाएगी और पेशन तथा सेवानिवृत्तित संबंधी अन्य प्रजुविधाओं के समतुल्य पेशन की धनराशि की उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में विर्जित निर्धारित पेशन-फाल्नि के अनुसार देय नकद समतुल्य धनराशि में से कटोती की जाएगी ।
यदि अर्द-वेतन छुट्टी या छुट्टी वेतन, पैशन तथा पैशन ने लंबी धन्य पृथ्वीवशाओं से कम पड़ता है तो अर्द-वेतन छुट्टी के समतुल्य नकद धनराशि स्वीकृत नहीं की जाएगी । अद्यावायी भविष्य निर्विध पृथ्वीवशाओं के अंतर्गत सेवाएँसावृस्त हो रहे कर्मचारियों के मामले में नियोक्ता के अद्यावन की धनराशि और एस पर प्राप्त व्याज तथा उपदान की धनराशि पैशन पृथ्वीवशाओं के रूप में मानी जाएगी । इस आशय से, पैशन तथा उपदान के समतुल्य पैशन की गणना के लिए इस विभाग के दिनांक 24-10-94 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-14028/5/93-स्थाए छुट्टी के प्रति संलग्न है द्वारा परिवारित किया गया फॉर्मूला ही लागू होगा ।
- किसी औद्योगिक कर्मचारी की 1.1.85 को अथवा उसके पश्चात् सेवा के दौरान या अधिवर्धिता के पश्चात्, लेकिन अर्द-वेतन छुट्टी के वेतन की समतुल्य धनराशि प्राप्त करने से पहले मृत्यु होने के मामलों में भी छुट्टी के नकदीकरण की सुविधा, इस विभाग के दिनांक 29.5.95 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-14020/2/93-स्थाए छुट्टी के प्रति निर्विधित संलग्न है और दो गर्द शर्तों के अधीन, उक्त कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित फॉर्मूले के अनुसार, जहां कहीं देय हो, दी जा सकती है ।
- ये आदेश रक्षा-संचालन में कार्यरत कर्मचारियों (औद्योगिक कर्मचारियों) के मामलों में भी लागू होंगे ।
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ये आदेश 1.1.85 से प्रभावी होंगे ।
अवर त्रिविद, भारत सरकार
सेवा में, भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।