This office memorandum clarifies the implementation of cash encashment of half pay leave for central government employees, referencing a previous office memorandum dated April 6, 1993. It states that the encashment of all accumulated half pay leave should be allowed without any limit, and the formula for calculating cash payment in lieu of half pay leave should be applied consistently. The memorandum also instructs the removal of the phrase ‘subject to the conditions of the limit prescribed under the rules’ from the formula, as it was included unintentionally.
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संख्या 14020/1/00-रूप पनाहु छुट्टी
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मेघालय
हैकार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
नई दिल्ली, दिनांक : ३
कार्यालय ज्ञापन
विषय :- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अधिवर्धित पर दर्ज वेतन छुट्टी का नकदीकरण – विद्यावन बोर्ड के निर्णय पर विचार तथा उत्तेजन किया गया।
मुझे इस विभाग के दिनांक 6.4.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-14020/1/00-रूप पनाहु छुट्टी के संदर्भ में यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा । मैं यथा विनिर्दिष्ट सरकारी कर्मचारी के खाते में जमा समस्त दर्ज वेतन छुट्टियों का नकदीकरण बिना किसी सीमा के किया जाना होगा तथा इस प्रकार उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 । 1 । । मैं उल्लिखित दर्ज वेतन छुट्टी के घटक की एकजू में नकद भुगतान की गणना का फार्मूला तदनुसार लागू किया जाना होगा । अत: जहां तक दिनांक 6.4.93 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार अधिवर्धित पर दर्ज वेतन छुट्टी के नकदीकरण का संबंध है, इस फार्मूले में – “नियमों के अंतर्गत निर्धारित सीमा की शर्तों के अधीन” जनजाने में शामिल शब्दों को वित्तीय सम्भव ना ज्ञा।
बीत गेगर
अवर सचिव, भारत सरकार
सेवा में,
भारत सरकार के सभी मेघालय/विभाग ।