This office memorandum details a decision regarding the cash encashment of half-pay leave for central government employees who retire on superannuation. It clarifies that all accumulated half-pay leave can be encashed from July 14, 1982, subject to deductions as per Central Civil Services Leave Rules, 1972. The memorandum outlines the conditions for encashment, including application procedures for past cases and calculation methods for future retirees. It also specifies how the calculated amount will be disbursed as a lump sum and notes the applicability of the order from July 14, 1982, with the concurrence of the Comptroller and Auditor General of India. The memorandum is circulated to various ministries, departments, and relevant authorities for implementation.
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संहया 14020/1/90-र 1008 छुट्टी
भारत सरकार
कार्मिक, लोक चिकित्सक तथा पेंशन मंत्रालय
8 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
नई दिल्ली, दिनांक: 6 अप्रैल, 1993
कार्यालय ज्ञापन
विषय :- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अधिवर्स्थिति पर अर्द्ध-वेतन का नकद-करण-विवाचन बोर्ड के अवार्ड पर विचार करना तथा उसे कार्मानिक करना ।
मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विद्वाचन बोर्ड के लिए एक बार सीएफा संदर्भ से 1/1986 में दिए गए अवार्ड के अनुसरण में राष्ट्रपति यह निर्णय करते हैं कि 14 जुलाई, 1982 से अधिवर्स्थिति पर सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के खाते में जमा समस्त अर्द्ध-वेतन छुट्टियों के केन्द्र के नकदीकरण की अनुमति दी जाएगी, लेकिन बशर्ते कि केन्द्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियमावली, 1972 के नियम 39 के उप-नियम 58 में व्यवस्था किए अनुसार, पेंशन तथा अन्य सेवा-निवृत्त्ति प्रसुविधाओं के बराबर पेंशन, नकदी भुगतान की जाने वाली राशि में से काटी जाएगी ।
- नकदीकरण निम्न शर्तों के अध्याधीन किया जाएगा :-
- पिछले मामलों के संबंध में यह प्रसुविधा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा पेंशनभोगियों से इस आशय के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्वीकार्य होगी ।
- भविष्य में सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में अर्द्ध-वेतन छुट्टी के नकदीकरण की राशि की परिगणना तथा भुगतान अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के साथ-साथ किया जाएगा ।
- खाते में जमा अर्द्ध-वेतन छुट्टी के संबंध में समकक्ष नकद राशि की परिगणना केन्द्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियमावली, 1972 के नियम 39-ग के नीचे दिए गए भारत सरकार के निर्णय सन् 7 के पैरा 2 में दिए गए अनुसार यथोचित परिवर्तनों सहित की जाएगी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :-
अर्द्ध-वेतन छुट्टी अर्द्ध-वेतन छुट्टी का वेतन जमा मर्द्धा है । अधिवर्स्थिति पर सेवा-संघटक के स्थान = भक्ता, यदि स्वीकार्य है, उसमें से घटा निवृत्त्ति की तारीख पर नकद भुगतान पेंशन, ग्रेच्युटी का पेंशन समतुल्य तथा को देय अर्द्ध-वेतन छुट्टी यदि अर्द्ध-वेतन छुट्टी पर मर्द्धा है भक्ता के दिन जो नियमों के स्वीकार्य है, तो पेंशन पर राहत । अंतर्गत निर्धारित सीमा की शर्तों के अधीन हो ।
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8 11/8 इस प्रकार संगणित राशि, एक मृतक एक निपटारे के रूप में दी जायेगी ।
- ये आदेश 14.7.82 से लागू किए जाएँगे ।
- जहां तक इसके भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के अधिकारियों पर लागू होने का संबंध है ये आदेश भारत के निर्वक्क तथा महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किए जाते है ।
[ बी० गंगर]
अवर सचिव, भारत सरकार
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को
[मानक सूची के अनुसार]
संख्या 14020/1/90-स्थाएँ
नई दिल्ली, दिनांक: 5 अप्रैल, 1993
प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:-
- भारत के निर्वक्क तथा महालेखा परीक्षक का कार्यालय ।
- महालेखा निर्वक्क का कार्यालय, वित्त्त मंत्रालय ।
- संघ लोक सेवा आयोग के सचिव/भारत का उच्चतम न्यायालय/निवार्वन आयोग/लोकसभा सचिवालय/राज्यसभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केंद्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।
- सभी राज्य सरकारें तथा संघ शासित प्रदेश ।
- सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल ।
- सचिव, केसीएएमए की राष्ट्रीय परिषद् कर्मचारी पक्ष, 13-सी फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
- केसीएएमए की राष्ट्रीय परिषद् की कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य/विभागीय परिषद् ।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग/पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/विभाग ।
- वित्त्त मंत्रालय, व्यय विभाग [ई०-11]खंड शाखा ।
- राजभाषा विभाग न्यायिक विभाग भगवान दास रोड, नई दिल्ली ।
- रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
- 500 अतिरिक्त प्रतियां ।
[बी० गंगर]
अवर सचिव, भारत सरकार