This office memorandum addresses the calculation of earned leave (EL) and half pay leave (HPL) entitlement for government servants who die in service. It clarifies that the calculation should be based on the calendar month in which the death occurs, rather than considering the last day of the month as the last working day. The memorandum revises clauses (b) of Rule 27(2) and clause (c) of Rule 29(2) of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, to reflect this change. The order is effective from the date of its issuance and has been issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India regarding individuals serving in the Indian Audit and Accounts Department. It is circulated to all ministries/departments of the Government of India, state governments, and relevant organizations and individuals.
SOURCE PDF LINK :
Click to access 13026_1_2010-Estt-Leave-Hindi.pdf
Click to view full document content
संख्या 13026/1/2010-स्था. (छुट्टी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
- *
नई दिल्ली, दिनांक 7th फरवरी, 2011
कार्यालय ज्ञापन
विषय – अर्जित छुट्टी (ई.एल) और अर्ध वेतन छुट्टी (एच.पी.एल) की हकदारी की गणना की दर !
अर्धाहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि किसी ऐसे सरकारी सेवक जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाती है, उनकी केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 27(2) (बी) के अंतर्गत अर्जित छुट्टी और नियम 29(2)(सी) के अंतर्गत अर्ध वेतन छुट्टी की हकदारी इस विभाग के विचाराधीन रही है !
- इस समय नियम 27(2)(बी) यह कहता है ‘जब किसी सरकारी सेवक को सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है अथवा सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे 2 ½ दिन प्रति पूर्ण कैलेण्डर माह की दर से, जिस कैलेण्डर माह में उसे सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है अथवा सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके ठीक पहले के कैलेण्डर माह के अंत तक अर्जित छुट्टी की क्रेडिट दी जाएगी ।’
इसी प्रकार, नियम 29(सी) कहता है ‘जब किसी सरकारी सेवक को सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है अथवा सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे 5/3 प्रतिदिन प्रति पूर्ण कैलेण्डर माह की दर से, जिस कैलेण्डर माह में उसे सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है अथवा सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके ठीक पहले के कैलेण्डर माह के अंत तक की अर्धवेतन छुट्टी की क्रेडिट उसे दी जाएगी ।’
- ये नियम ऐसे मामलों में प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं जहां सेवारत सरकारी नौकर की मृत्यु महीने के अंतिम दिन में हो जाती है क्योंकि उसकी मृत्यु की तारीख को उसका अंतिम कार्य दिवस माना जाता है । केन्द्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियमावली के नियम 27 के उप नियम (2) के क्लॉज (बी) और नियम 29 के उप नियम (2) के क्लॉज (सी) को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :
नियम 27(2)(बी) ‘जब किसी सरकारी नौकर को सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है तो उसे $21 / 2$ दिन प्रति पूर्ण कैलेण्डर माह की दर से, जिस कैलेण्डर माह में उसे सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है, उसके ठीक पहले के कैलेण्डर माह के अंत तक अर्जित छुट्टी की क्रेडिट दी जाएगी । यदि सेवा में रहते हुए किसी सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाती है तो उसे $21 / 2$ दिन प्रति पूर्ण कैलेण्डर माह की दर से मृत्यु की तारीख तक अर्जित छुट्टी की क्रेडिट दी जाएगी ।’
नियम 29(2)(सी) ‘यदि किसी सरकारी नौकर को सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है, उसे $5 / 3$ प्रति पूर्ण कैलेण्डर माह की दर से, जिस कैलेण्डर माह में उसे सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है, उसके ठीक पहले के कैलेण्डर माह के अंत तक अर्ध वेतन छुट्टी की क्रेडिट दी जाएगी । यदि सेवा में रहते हुए किसी सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाती है तो उसे $5 / 3$ दिन प्रति पूर्ण कैलेण्डर माह की दर से मृत्यु की तारीख तक अर्ध वेतन छुट्टी की क्रेडिट दी जाएगी ।’
- ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।
5 जहां तक भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जा रहे हैं ।

सेवा में
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (सूची के अनुसार) ।
प्रति अग्रेषित –
- भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ।
3 लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय :
- संघ लोक सेवा आयोग/उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/ उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग के सचिव।
-
सभी राज्य सरकार और संघ राज्य-क्षेत्र ।
-
सभी राज्यों के राज्यपाल/सभी संघ राज्य-क्षेत्रों के उप राज्यपाल ।
-
सचिव, राष्ट्रीय परिषद; जेसीएम (स्टाफ पक्ष), 13-सी. फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
-
जेसीएम के राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद् के स्टाफ पक्ष के सभी सदस्य ।
-
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग/पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग/लोक उधम चयन बोर्ड के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
-
वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ।
-
रेल बोर्ड, नई दिल्ली ।
-
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/निदेशक(स्थापना-1)
-
(जेसीएम सेवी ।
अवर सचिव, भारत सरकार