This order addresses the provisional and final allotment of government employees who were serving in Bihar prior to November 15, 2000, to either the successor states of Bihar or Jharkhand. It specifies that individuals who obtained stay orders from courts regarding their allotment will have their final appointment processed only after the stay order is revoked or as per the court’s final decision. Similarly, those who secured a stay against being allotted will not be considered allotted until the court order ceases to be effective. Furthermore, individuals from the Health, Medical, Education, and Family Welfare departments whose names are not in the attached allotment list due to ongoing considerations will continue to work on a provisional basis until their final allotment is determined. The document also includes a list of two individuals from the Health, Medical, Education, and Family Welfare department provisionally allotted to Bihar.
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संख्या 28/42/2006- एस0 आर0 (एस0) 74
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंठालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
लोक नायक भवन, तीसरा तल,
खान मार्किट, नई दिल्ली. 110003
दिनांक मई, 2008
आदेश 78 (ब) (बि )/2007
3 C MAY 2008
बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद द्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 15.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान बिहार राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती बिहार राज्य या झारखण्ड राज्य, के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 15.11.2000 से ही अनंतिम रुप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती बिहार राज्य 15.11.2000 से सेवा के लिए अन्तिम रुप से आबन्टित समझा जायेगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रदद होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्टित नहीं समझा जायेगा ।
परन्तु स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के ऐसे सभी व्यक्ति जिनका नाम विचाराधीन होने के कारण संलग्न आबंटन सूची में नहीं है, वे अपने अंतिम आबंटन होने तक यथावत अनंतिम रूप से कार्य करते रहेंगे ।
संलग्नक: 1. अनुबंध ( 01 पृष्ठ में ) उत्तरवर्ती बिहार राज्य में अन्तिम रुप से स्वास्थ्य चिकित्सा-शिक्षा एवं
परिवार कल्याण विभाग के 02 कर्मियों की सूची ।
प्रतिलिपि: 1. अध्यक्ष, परामर्शदाघ्री समिति, सिचाई आवास बेली रोड, पटना.-800023.
2. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना -800001.
3. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची -834001.
विभाग का नाम-स्वास्थ्य चिकित्सा-शिक्षा एवं परिवार कल्याण
बिहार अंतिम आवंटन सूची
क्रमांक | नाम | जन्म तिथि | पदनाम | वेतन मान | राज्य आवंटन |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | डा0 एन0 पी0 नारायण | 18.9.49 | सहायक प्रभात्क | 10000-15200 | बिहार |
2 | अशोक हरण | 02.10.55 | टियुटर फिजियोलीजी | 6500-10500 | बिहार |
(बि० घेइटःः)
न्यु मांषर/Deputy S. c. 1017
कांगिके को० घेएडणा १०१.१
Deptt of Foc. 10.10.10
बारड ७२०१४/Gevt. of India
78 ७
सलामक से अ:डैश नं विहार/08
Annexure to order No Bihar/08
दिनांक 20-5-08
Dated……………………………