This office memorandum clarifies that unmarried women government employees are eligible for maternity leave under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as the rules do not specify marital status as a requirement for eligibility. The memorandum emphasizes that while the conditions outlined in Rule 43 of the rules must be met, the well-being of mother and child should also be considered when granting maternity leave.
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संक्ष्या 13018/1/86-स्थाए\ छुट्टी\ भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय #कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग#
नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 अप्रैल, 1986 कार्यालय जापन
विषय:- पुसुति छुट्टी की मंजूरी ।
मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा़ छुट्टी नियमावली, 1972 के नियम 43 के अधीन छुट्टी की मंजूरी देने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी महिला सरकारी कर्मचारी को पुसुति छुट्टी मंजूर की जा सकती है बशर्ते कि इस सम्बन्ध में उक्त नियम में दी गई शर्तों की पूर्ति हो जाती हो । इस संबंध में इस विभाग को इस आशय का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि क्या किसी अविवाहित महिला सरकारी कर्मचारी को भी पुसुति छुट्टी मंजूर की जा सकती है । 2. तदनुसार इस मामले पर इस विभाग द्वारा विचार किया गया है तथा यह पाया गया है कि केन्द्रीय सिविल सेवा़ छुट्टी नियमावली, 1972 में “महिला” शब्द में महिला के वैवाहिक स्तर का कोई विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया जाता है और न ही “महिला” शब्द से पहले “विवाहित” शब्द जोड़ा जाता है । अत: यह स्पष्ट किया जाता है कि चूँकि इस नियम में इस सम्बन्ध में कोई भेद-भाव नहीं रखा गया है इसलिए यथा अनुरेय पुसुति छुट्टी . किसी अविवाहित महिला सरकारी कर्मचारी को भी मंजूर की जा सकती है । इसके अलावा, उक्त छुट्टी की मंजूरी देते समय जबकि केन्द्रीय सिविल सेवा़ छुट्टी नियमावली के नियम 43 में दी गई शर्तों को उचित महत्त्व दिया जाना चाहिए फिर भी जच्चा-बच्चा के कल्याण को भी, जो कि एक बुनियादी महत्त्व को बा त है, ध्यान में रखा जाएगा ।
सेवा में,
श्रेष्ठत: एस. राव
निर्देशक
भारत सरकार के सभी मंत्रालय विभाग#मानक सूची के अनुसार$