The Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, has issued a notification amending the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954. These amendments, effective from January 1, 2015, introduce a new proviso to Rule 5(2). This new condition stipulates that individuals who are within four years of retirement upon entry into IAS service, or have completed the Career Advancement Training Program Category-III after entry, will not be nominated for probation training. Consequently, the existing proviso in sub-rule (2) will not apply in such cases.
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The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 651] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 2014 /अग्रहायण 14, 1936
No. 651] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 2014 /AGRAHAYANA 14, 1936
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2014
सा.का.नि. 873(अ).—केन्द्र सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य सरकारों से परामर्श के पश्चात् भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1951 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः—
- (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियमावली, 2014 कहा जा सकेगा।
- (2) ये 01.01.2015 से प्रभावी होंगे।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 में नियम 5 के उप-नियम (2) के लिए निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, नामतः—
“इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि किसी परिवीक्षाधीन जिसके पास आईएएस में प्रवेशन के समय अधिवर्धित पर सेवानिवृत्ति हेतु चार वर्ष से कम की सेवा शेष हो अथवा उसने प्रवेशन के पश्चात कैरिअर मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम श्रेणी-III पूरा कर लिया हो, को प्रवेश-प्रशिक्षण के लिए नामित नहीं किया जाए। ऐसे मामलों में उपर्युक्त उप-नियम का प्रथम परंतुक लागू नहीं होगा।”
[फा. सं. 11058/03/2014-अभाग-111]
जिश्नु बरुआ, संयुक्त सचिव
टिप्पणीः -मुख्य अखिनियम, दिनांक 8 सितम्बर, 1954 को सा.का.नि. सं. 152(अ) के तहत भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3 उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित के तहत संशोधित किए गए थे:-
| क. सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---|---|---|
| (i). | 13/01/57-अभागे (III) | 17 मार्च, 1958 |
| (ii). | 2/1/61-अभागे (I) | 05 जून, 1961 |
| (iii). | 165 | 02 फरवरी, 1963 |
| (iv). | 1163 | 22 अगस्त, 1964 |
| (v). | 101 | 28 जनवरी, 1967 |
| (vi). | 944 | 24 जून, 1967 |
| (vii). | 1426 | 03 अगस्त, 1968 |
| (viii). | 1882 | 26 अक्तूबर, 1968 |
| (ix). | 4/36/65-अभागे-(III)-क | 06 मई, 1969 |
| (x). | 1216, 1219 | 24 मई, 1968 |
| (xi). | 1086 | 23 अगस्त, 1969 |
| (xii). | 22/4/71-अभागे (III)-क | 21 अगस्त, 1971 |
| (xiii). | 13/4/71-अभागे (I) | 11 जनवरी, 1972 |
| (xiv). | 388 | 01 अप्रैल, 1972 |
| (xv). | 1248 | 22 सितम्बर, 1972 |
| (xvi). | 471 | 18 मई, 1974 |
| (xvii). | 22/2/71-अभागे-(III)-क | 15 जून, 1974 |
| (xviii). | 39 | 02 जनवरी, 1975 |
| (xix). | 904 | 26 जून, 1976 |
| (xx). | 1019 | 17 जुलाई, 1976 |
| (xxi). | 1360 | 25 सितम्बर, 1976 |
| (xxii). | 1767 | 25 दिसम्बर, 1976 |
| (xxiii). | 1397 | 02 अक्तूबर, 1976 |
| (xxiv). | 11037/6/77-अभागे (III) | 10 जून, 1978 |
| (xxv). | 453 | 09 मई, 1981 |
| (xxvi). | 555 | 30 जुलाई, 1983 |
| (xxvii). | 11037/3/87-अभागे (III) | 25 अगस्त, 1986 |
| (xxviii). | 639 | 23 जून, 1989 |
| (xxix). | 638 (क) | 23 जून, 1989 |
| (xxx). | 11037/2/98-अभागे-III | 07 जून, 1999 |
| (xxxi). | 354 | 14 सितम्बर, 2002 |
| (xxxi). | 379 (क) | 11 मई, 2011 |