Amendments to Indian Police Service (Pay) Rules, 2007

A

This notification introduces amendments to the Indian Police Service (Pay) Rules, 2007, specifically focusing on the provisions for proforma promotion. It outlines the conditions under which a member of the service can be granted proforma promotion in the pay band or time scale. Key requirements include obtaining state government approval, ensuring that all senior members of the service have either drawn pay in the relevant scale by the date of proforma promotion or before, and that a vacancy in the higher grade is available upon the officer’s return from deputation. The notification also details how the period of service covered by proforma promotion will be reckoned for initial pay fixation and increment accrual upon repatriation and appointment to the post.

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The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304 | No. 304

नई दिल्ली, सोमवार, जून 25, 2012/आधारित 4, 1934

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 25, 2012/ASADHA 4, 1934

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

सा.का.नि. 500(अ).— अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

  1. (1) इन नियमों को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) प्रथम संशोधन नियमावली, 2012 कहा जाएगा । (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

  2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 6 में (इसमें इसके पश्चात् उपर्युक्त नियमावली के नाम से संदर्भित) उप नियम (8) के लिए निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे; अर्थात्:-

    “(8) सेवा के किसी सदस्य के वेतनबैंड अथवा समय वेतनमान में प्रोफोर्मा पदोन्नति के लिए पदोन्नति द्वारा कवर की गई उसकी सेवा की अवधि, संवर्ग में उसकी वापसी और उपर्युक्त वेतनमान में किसी पद पर उसकी नियुक्ति होने पर इस शर्त के अध्यधीन कि उसकी प्रोफोर्मा पदोन्नति निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करने के बाद स्वीकृत की गई है, प्रारंभिक वेतन नियतन और वेतन वृद्धि नियमित करते समय आंकी जाएगी, अर्थात्:-


(i) संबंधित सेवा के ऐसे सदस्य को, संगत ‘अवधि के दौरान उपर्युक्त वेतनमान में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए ।
(ii) ऐसे सदस्य (उनको छोहकर जिन्हें अनुपयुक्त माना गया है) से सेवा के सभी वरिष्ठ सदस्यों द्वारा, उस तारीख, को जब उसे प्रोफॉर्मा पदोन्नति प्रदान कर दी गई है, अथवा उससे पहले उस वेतनमान में वेतन आहरित करना शुरू कर दिया हो ।
(iii) उच्चतर ग्रेड में रिक्ति को, जिसमें सेवा के सदस्य को प्रोफॉर्मा पदोन्नति प्रदान की गई है, प्रतिनियुक्ति से उसके वापस लौटने के समय में संवर्ग में उपलब्ध होना चाहिए।”
[फा. सं. 11030/03/2010-अ.भा.से.-II(क)]
दीप्ति उमाशंकर, निदेशक (सेवाएं)
टिप्पणी : मुख्य नियम दिनांक 21 फरवरी, 2008 की सा.का.नि.सं. 108(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे एवं तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 629(अ) दिनांक 27 सितम्बर, 2008, सा.का.नि. सं. 189(अ) दिनांक 24 मार्च, 2009, सा.का.नि. सं. 231(अ) दिनांक 1 अप्रैल, 2009, सा.का.नि. सं. 497(अ) दिनांक 7 जुलाई, 2009, सा.का.नि. सं. 589(अ) दिनांक 20 अगस्त, 2009, सा.का.नि. सं. 771(अ) दिनांक 20 अक्तूबर, 2009, सा.का.नि. सं. 894(अ) दिनांक 11 दिसम्बर, 2009, सा.का.नि. सं. 894(अ) दिनांक 11 दिसम्बर, 2009, सा.का.नि. सं. 172(अ) दिनांक 3 मार्च, 2010, सा.का.नि. सं. 228(अ) दिनांक 30 मार्च, 2010, सा.का.नि. सं. 230(अ) दिनांक 30 मार्च, 2010, सा.का.नि. सं. 232(अ) दिनांक 30 मार्च, 2010, सा.का.नि. सं. 234(अ) दिनांक 30 मार्च, 2010, सा.का.नि. सं. 236(अ) दिनांक 30 मार्च, 2010, सा.का.नि. सं. 238(अ) दिनांक 30 मार्च, 2010, सा.का.नि. सं. 240(अ) दिनांक 30 मार्च, 2010, सा.का.नि. सं. 242(अ) दिनांक 30 मार्च, 2010, सा.का.नि. सं. 244(अ) दिनांक 30 मार्च, 2010, सा.का.नि. सं. 246(अ) दिनांक 30 मार्च, 2010, सा.का.नि. सं. 248(अ) दिनांक 30 मार्च, 2010, सा.का.नि. सं. 250(अ) दिनांक 30 मार्च, 2010, सा.का.नि. सं. 252(अ) दिनांक 30 मार्च, 2010, सा.का.नि. सं. 299(अ) दिनांक 8 अप्रैल, 2010, सा.का.नि. सं. 510(अ) दिनांक 16 जून, 2010, सा.का.नि. सं. 512(अ) दिनांक 16 जून, 2010, सा.का.नि. सं. 514(अ) दिनांक 16 जून, 2010, सा.का.नि. सं. 516(अ) दिनांक 16 जून, 2010, सा.का.नि. सं. 620(अ) दिनांक 23 जुलाई, 2010, सा.का.नि. सं. 622(अ) दिनांक 23 जुलाई, 2010, सा.का.नि. सं. 624(अ) दिनांक 23 जुलाई, 2010, सा.का.नि. सं. 626(अ) दिनांक 23 जुलाई, 2010, सा.का.नि. सं. 628(अ) दिनांक 23 जुलाई, 2010 एवं सा.का.नि. सं. 725(अ) दिनांक 1 सितम्बर, 2010, सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 17 जनवरी, 2011, सा.का.नि. सं. 204(अ) दिनांक 8 मार्च, 2011, सा.का.नि. सं. 320(अ) दिनांक 13 अप्रैल, 2011 और, सा.का.नि. सं. 763(अ) दिनांक 18 अक्तूबर, 2011 द्वारा संशोधित किए गए ।