This document introduces amendments to the Indian Police Service (Cadre Strength and Deputation) Rules, 1955, with the “Indian Police Service (Cadre Strength and Deputation) Amendment Rules, 2009.” These amendments, effective from their publication in the Official Gazette, revise the allocation percentages for various reserves (Central deputation, State deputation, training, leave, and junior cadre) within the Indian Police Service cadres for several states and Union Territories. For each state/UT listed, specific percentages are set for each reserve category, ensuring that the total does not exceed certain limits and that at least one post is maintained for each reserve. The document also lists past amendments to the main rules for various states dating back to 1972.
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अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 मार्च, 2009
सा.का.नि. 192(अ).—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-
- (i) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2009 होगा ।
(ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । - भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में
(i) “आन्ध्र प्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”
(ii) “अरूणाचल प्रदेश-गोवा-निजोरम और संघ राज्य क्षेत्र ” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नही । राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नही। प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नही । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नही ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”
(iii) “असम-मेघालय” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मंद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नही ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नही।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नही ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नही ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”
(iv) “बिहार” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नही ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नही।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नही ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नही ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”
(v) “छत्तीसगढ़” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नही ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नही।प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”
(vi) “गुजरात” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”
(vii) “हरियाणा” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”
(viii) “हिमाचल प्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”
(ix) “जम्मू और कश्मीर” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”
(x) “झारखण्ड” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”
(xi) “कर्नाटक” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”
(xii) “केरल” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्यत्प्री मदों तथा उनसे सम्यत्पित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”
(xiii) “मध्य प्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्यत्प्री मदों तथा उनसे सम्यत्पित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”
(xiv) “महाराष्ट्र” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्यत्प्री मदों तथा उनसे सम्यत्पित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”( $x v$ ) “मणिपुर-त्रिपुरा” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नही ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नही।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नही ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नही ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम-से कम एक पद होगा ।”
(xvi) “नगालैंड” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नही ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नही।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नही ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नही ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”
(xvii) “उड़ीसा” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नही ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नही।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नही ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नही ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”(xviii) “पंजाब” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा।”
(xix) “राजस्थान” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा।”
(xx) “सिक्किम” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा।”(xxi) “तमिलनाडु” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”
(xxii) “उत्तराखण्ड” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”
(xxiii), “उत्तर प्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कम से कम एक पद होगा ।”(xxiv) “पश्चिम बंगाल” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व सम्बन्धी मदों तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नही । राज्य प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नही। प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नही । छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नही ।
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व पर कक्ष से कम एक पद होगा ।”
[सं. 11033/03/2006-अ.भा.से. 11 (ख) ] हरोश सी. राय, डेस्क अधिकारी
टिप्पणी 1: उपर्युक्त विनियम दिनांक 2 मई. 2006 से लागू होंगे क्योंकि ये सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय पर उसी दिन से कार्यान्वित हो गए हैं ।
टिप्पणी 2: मुख्य विनियम दिनांक 22.10 .1955 की एस आर ओ सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित सा.का.नि.संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए, अर्थात्:-
आन्ध्र-पदेश
| क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि | क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 856 M | 30.11 .76 | 9 | 193 | 25.03 .89 |
| 2 | 1536 | 12.11 .77 | 10 | 100 | 20.02 .93 |
| 3 | 580 M | 19.10 .79 | 11 | 446 | 11.09 .93 |
| 4 | 396 | 18.04 .81 | 12 | 385 | 30.07 .94 |
| 5 | 623 M | 21.10 .82 | 13 | 320 M | 31.03 .95 |
| 6 | 344 M | 20.04 .83 | 14 | 187 | 12.04 .97 |
| 7 | 787 | 28.07 .84 | 15 | 208 M | 24.04 .98 |
| 8 | 999 | 31.12 .88 | 16 | 422 | 13.12 .03 |असम-मेघालय : |
| क.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि |
|---|---|---|
| 1. | 42 M | 20.01 .72 |
| 2. | 542 | 29.04 .78 |
| 3. | 198 M | 16.07 .82 |
| 4. | 765 M | 18.12 .82 |
| 5. | 1005 | 31.12 .88 |
| 6. | 41 | 01.02 .92 |
| 7. | 113 M | 03.03 .98 |
| 8. | 108 | 06.04 .02 |
एजीएमयूदी :
| क.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि | क.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 661 | 29.06 .74 | 8 | 429 | 21.07 .90 |
| 2 | 294 M | 14.01 .76 | 9 | 532 | 24.06 .94 |
| 3 | 349 M | 01.07 .78 | 10 | 320 M | 31.03 .95 |
| 4 | 402 M | 11.07 .80 | 11 | 740 M | 31.12 .97 |
| 5 | 658 | 24.04 .83 | 12 | 109 M | 0.03 .98 |
| 6 | 380 | 31.05 .86 | 13. | 254 | 30.07 .05 |
| 7 | 1222 M | 28.12 .88 | 14. | 722 M | 23.11 .06 |
बिहार :
| क.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि | क.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | 17.01 .74 | 11 | 197 | 09.05 .92 |
| 2. | 665 | 29.06 .74 | 12 | 195 | 09.05 .92 |
| 3. | 765 M | 25.08 .76 | 13 | 222 | 16.05 .92 |
| 4. | 596 | 27.06 .81 | 14 | 97 | 20.02 .93 |
| 5. | 478 | 29.05 .82 | 15 | 622 | 17.12 .94 |
| 6. | 23 | 10.01 .87 | 16 | 320 M | 31.03 .95 |
| 7. | 329 | 09.05 .87 | 17 | 740 M | 31.12 .97 |
| 8. | 446 | 04.06 .88 | 18 | 184 M | 16.04 .98 |
| 9. | 364 | 20.05 .89 | 19 | 818 M | 21.10 .2000 |
| 10 | 587 | 19.10 .9 i | 20 | 435 | 18.12 .04 |# छत्तीसगढ : |
| क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि |
|---|---|---|
| 1. | 820 H | 21.10 .2000 |
| 2. | 821 H | 21.10 .2000 |
| 3. | 431 | 18.12 .04 |
गुजरात :
| क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि | क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505 | 29.04 .60 | 6 | 706 | 28.08 .82 |
| 2 | 1639 | 28.11 .64 | 7 | 162 | 14.03 .87 |
| 3 | 348 H | 25.06 .75 | 8 | 912 | 16.12 .89 |
| 4 | 609 H | 21.11 .81 | 9 | 210 H | 24.04 .98 |
| 5 | 498 H | 16.07 .82 | 10 | 433 | 18.12 .04 |
हरियाणा :
| क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि | क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1406 | 29.12 .73 | 6 | 318 | 03.05 .90 |
| 2 | 50 | 18.01 .75 | 7 | 626 H | 16.10 .98 |
| 3 | 351 H | 15.05 .76 | 8 | 228 | 10.04 .01 |
| 4 | 651 H | 10.12 .81 | 9. | 424 H | 13.06 .07 |
| 5 | 05 | 13.12 .87 | 10. | 562 H | 29.07 .08 |
हिमाचल प्रदेश :
| क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि | क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 455 H | 22.08 .75 | 7. | 243 | 23.05 .94 |
| 2. | 607 H | 12.09 .77 | 8. | 320 H | 31.03 .95 |
| 3. | 344 H | 20.04 .83 | 9. | 740 H | 31.12 .97 |
| 4. | 158 | 18.02 .84 | 10. | 96 H | 27.02 .98 |
| 5. | 891 | 19.11 .88 | 11. | 47 | 12.01 .01 |
| 6. | 537 | 21.09 .91 | 12. | 89 H | 16.02 .07 |# जम्मू और कश्मीर : |
| क.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि | क.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 597 | 16.03 .86 | 5 | 740 H | 31.12 .97 |
| 2. | 586 | 19.10 .91 | 6 | 560 H | 04.09 .98 |
| 3. | 320 H | 31.03 .95 | 7. | 424 | 13.12 .03 |
| 4. | 346 | 04.10 .97 |
झारखण्ड :
| क.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि |
|---|---|---|
| 1. | 817 H | 21.10 .2000 |
| 2. | 818 H | 21.10 .2000 |
| 3. | 437 | 18.12 .2004 |
कर्नाटक :
| क.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि | क.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 346 H | 25.06 .75 | 9. | 320 H | 31.03 .95 |
| 2. | 708 H | 22.12 .80 | 10. | 770 H | 16.12 .95 |
| 3. | 344 H | 20.04 .83 | 11. | 740 H | 31.12 .97 |
| 4. | 730 | 06.09 .86 | 12. | 270 H | 25.05 .98 |
| 5. | 699 | 19.09 .87 | 13. | 364 | 14.07 .01 |
| 6. | 589 | 23.07 .88 | 14. | 479 | 23.11 .02 |
| 7. | 42 | 22.01 .94 | 15. | 795 H | 31.12 .07 |
| 8. | 887 H | 29.12 .94 |
केरल :
| क.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि | क.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 540 | 27.10 .75 | 9. | 90 | 04.03 .95 |
| 2. | 812 | 12.06 .76 | 10. | 320 (H) | 31.03 .95 |
| 3. | 455 (H) | 30.07 .80 | 11. | 294 | 24.06 .95 |
| 4. | 1008( H ). | 14.11 .81 | 12. | 740 (H) | 31.12 .97 |
| 5. | 344 (H) | 20.04 .83 | 13. | 212 (H) | 24.04 .98 |
| 6. | 646 | 30.06 .84 | 14. | 195 | 07.04 .01 |
| 7. | 187 | 26.03 .88 | 15 | 902 | 30.12 .08 |
| 8. | 403 | 13.07 .91 | |# मध्य-प्रदेश : |
| क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि | क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 894 H | 23.11 .78 | 6. | 250 | 30.05 .92 |
| 2. | 398 | 18.04 .81 | 7. | 320 H | 31.03 .95 |
| 3. | 344 H | 20.04 .83 | 8. | 740 H | 31.12 .97 |
| 4. | 691 | 07.07 .84 | 9. | 98 H | 22.02 .98 |
| 5. | 1001 | 31.12 .88 |
महाराष्ट्र :
| क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि | क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 340 H | 15.05 .76 | 7. | 237 | 23.05 .92 |
| 2. | 1534 | 12.11 .77 | 8. | 507 | 16.10 .93 |
| 3. | 654 H | 30.11 .79 | 9. | 320 H | 31.03 .95 |
| 4. | 344 H | 20.04 .83 | 10. | 740 H | 31.12 .97 |
| 5. | 197 | 25.02 .84 | 11. | 484 H | 07.08 .98 |
| 6. | 34 | 25.01 .92 | 12 | 428 | 13.12 .03 |
मणिपुर त्रिपुरा :
| क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि | क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1182 | 03.11 .73 | 8 | 729 | 17.09 .88 |
| 2 | 928 | 17.12 .76 | 9 | 699 | 21.12 .91 |
| 3 | 369 | 10.03 .79 | 10 | 320 H | 31.03 .95 |
| 4 | 698 H | 17.12 .80 | 11 | 309 | 16.08 .97 |
| 5 | 730 | 08.10 .83 | 12 | 740 H | 31.12 .97 |
| 6 | 489 | 27.06 .87 | 13 | 194 H | 20.04 .98 |
| 7 | 446 | 04.06 .88 | 14 | 430 | 13.12 .03 |# नगालैण्ड : |
| क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि | क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 315 M | 24.02 .96 | 6. | 320 M | 31.03 .95 |
| 2. | 446 | 04.06 .88 | 7. | 740 M | 31.12 .97 |
| 3. | 805 | 04.11 .89 | 8. | 214 M | 24.04 .98 |
| 4. | 645 | 20.10 .90 | 9. | 508 | 13.12 .2000 |
| 5. | 540 | 05.11 .94 | 10. | 21 M | 12.01 .07 |
ऽडीसा:
| क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि | क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 790 M | 07.09 .76 | 7. | 309 | 06.05 .89 |
| 2. | 621 M | 06.05 .89 | 8. | 340 M | 29.03 .94 |
| 3. | 344 M | 29.03 .94 | 9. | 320 M | 31.03 .95 |
| 4. | 430 | 05.05 .84 | 10. | 740 | 31.12 .97 |
| 5. | 446 | 04.06 .88 | 11. | 115 M | 03.03 .98 |
| 6. | 27 | 29.01 .89 | 12. | 20.04 .01 |
पंजाब :
| क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि | क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1016 | 22.09 .73 | 8. | 386 | 31.07 .93 |
| 2. | 438 M | 03.07 .76 | 9. | 387 | 31.07 .93 |
| 3. | 610 M | 25.10 .80 | 10. | 320 M | 31.03 .95 |
| 4. | 169 | 13.03 .82 | 11. | 176 | 15.04 .95 |
| 5. | 833 | 04.10 .86 | 12. | 740 M | 31.12 .97 |
| 6. | 510 | 18.08 .90 | 13. | 216 M | 24.04 .98 |
| 7. | 411 | 19.09 .92 | 14. | 432 | 13.12 .03 |# राजस्थान : |
| क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि | क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 H | 10.02 .76 | 9. | 102 | 20.02 .88 |
| 2. | 503 | 10.04 .76 | 10. | 622 | 26.10 .91 |
| 3. | 1333 | 18.09 .76 | 11. | 118 | 27.02 .93 |
| 4. | 591 H | 25.08 .77 | 12. | 320 H | 31.03 .95 |
| 5. | 1504 | 23.12 .78 | 13. | 344 | 04.10 .97 |
| 6. | 399 H | 09.07 .80 | 14. | 740 H | 31.12 .97 |
| 7. | 509 | 16.07.83′ | 15. | 196 H | 20.04 .98 |
| 8. | 674 | 17.09 .83 | 16 | 150 H | 10.03 .06 |
सिक्किम :
| क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि | क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 400 H | 16.06 .76 | 5. | 320 H | 31.03 .95 |
| 2. | 699 | 03.06 .78 | 6. | 740 H | 31.12 .97 |
| 3. | 882 | 18.10 .86 | 7. | 111 H | 03.03 .98 |
| 4. | 365 | 22.06 .91 | 8. | 511 | 21.12 .02 |
तमिलनाड :
| क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि | क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 350 H | 25.5 .75 | 11. | 221 | 16.5 .92 |
| 2. | 1369 | 25.9 .76 | 12. | 396 H | 2.4 .94 |
| 3. | 252 H | 17.3 .79 | 13. | 500 | 8.10 .94 |
| 4. | 895 | 6.9 .80 | 14. | 320 H | 31.3 .95 |
| 5. | 344 H | 20.4 .83 | 15. | 740 H | 31.12 .97 |
| 6. | 335 | 31.3 .84 | 16. | 100 H | 27.2 .98 |
| 7. | 1016 | 29.9 .84 | 17. | 228 | 9.6.2000 |
| 8. | 446 | 4.6 .88 | 18. | 359 H | 18.05 .07 |
| 9. | 421 | 17.6 .89 | 19. | 560 H | 29.07 .08 |
| 10. | 884 | 1.12 .89 | |# उत्तरांचल: |
| क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि | क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | $814(3)$ | 21.10 .2000 | |||
| 2. | $815(3)$ | 21.10 .2000 |
उत्तर-प्रदेश :
| क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि | क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 426 | 16.10 .74 | 10. | 190 | 26.03 .88 |
| 2. | 946 | 24.12 .76 | 11. | 526 | 28.11 .92 |
| 3. | 1279 | 28.10 .78 | 12. | 125 | 06.03 .93 |
| 4. | 471 | 08.08 .79 | 13. | 3193 | 31.03 .95 |
| 5. | 446 | 24.07 .80 | 14. | 7393 | 31.12 .97 |
| 6. | 324 | 28.03 .81 | 15. | 2303 | 30.04 .98 |
| 7. | 750 | 15.08 .81 | 16. | 8053 | 21.10 .2000 |
| 8. | 9003 | 20.12 .83 | 17. | 8063 | 21.10 .2000 |
| 9. | 961 | 26.12 .87 | 18. | 290 | 03.09 .05 |
पश्चिम बंगाल :
| क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि | क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7523 | 04.08 .76 | 8. | 6823 | 14.02 .87 |
| 2. | 5273 | 08.09 .80 | 9. | 654 | 16.11 .91 || 3. | 971 | 11.12 .82 | 10. | 320 H | 31.03 .95 |
| — | — | — | — | — | — |
| 4. | 344 H | 20.04 .83 | 11. | 87 H | 21.02 .97 |
| 5. | 678 | 17.09 .83 | 12. | 513 | 21.12 .02 |
| 6. | 610 | 29.06 .85 | 13 | 426 | 13.12 .03 |
| 7. | 1140 | 14.12 .85 |