This notification introduces the Indian Forest Service (Pay) Sixth Amendment Rules, 2009, which come into effect upon their publication in the Official Gazette. These amendments primarily revise the pay scales and designations for various positions within the Indian Forest Service in Uttarakhand. Specifically, it updates the pay structure for positions like Principal Chief Conservator of Forests, Chief Conservator of Forests (Wildlife), Chief Conservator of Forests (Van Panchayat), and Additional Principal Chief Conservator of Forests (Project). The notification also details the revised pay scales for other key roles such as Additional Principal Chief Conservator of Forests (Research Management), Conservator of Forests for various territorial and functional divisions, Deputy Conservator of Forests, and other specialized roles within the forest department of Uttarakhand. These changes aim to rationalize the pay and career progression for forest service officers in the state.
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अधिसूचना
नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2009
सा.का.नि. 505(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार उत्तराखण्ड सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात:-
1 (i) ये नियम भारतीय वन सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियमावली, 2009 कहे जाएंगे । (ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 2. अनुसूची-II ए में, राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय वन सेवा हेतु टाइम वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों में, प्रथम स्तम्भ में आने वाली प्रविष्टि “उत्तराखंड” और दूसरे स्तम्भ में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जेाएगा, अर्थात्:-
“उत्तराखण्ड”
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखंड | रूपए $80,000 /-$ नियत |
| — | — |
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखंड (वन्य जीव) | एच.ए.जी. $+(75500-$ |
| | $80,000 /-$ रूपए $)$ |
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखंड (वन पंचायत) | एच.ए.जी. $+(75500-$ |
| | $80,000 /-$ रूपए $)$ |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (परियोजना) | पी.बी. -4 -जी.पी.- |
| | $12000 /-$ रूपए || अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन अनुसंधान, प्रबंधन प्रशिक्षण) | पी.बी.-4+जी.पी.-
12000/-रूपए |
| — | — |
| अपर प्रधान मुख्य. वन संरक्षक (वन संरक्षण/नोडल अधिकारी) | पी.बी.-4+जी.पी.-
12000/-रूपए |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (योजना एवं वित्तीय प्रबंधन) | पी.बी.-4+जी.पी.-
12000/-रूपए |
| मुख्य वन संरक्षक (गढवाल) | पी.बी.-4+जी.पी.-
10,000/-रूपए |
| मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊं) | पी.बी.-4+जी.पी.-
10,000/-रूपए |
| मुख्य वन संरक्षक (पर्यावरण) | पी.बी.-4+जी.पी.-
10,000/-रूपए |
| मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक) | पी.बी.-4+जी.पी.-
10,000/-रूपए |
| मुख्य वन संरक्षक (पारिस्थितिकी पर्यटन) | पी.बी.-4+जी.पी.-
10,000/-रूपए |
| मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना) | पी.बी.-4+जी.पी.-
10,000/-रूपए |
| मुख्य वन संरक्षक (जैव विविधता संरक्षण, विकास एवं अनुसंधान) | पी.बी.-4+जी.पी.-
10,000/-रूपए |
| मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) | पी.बी.-4+जी.पी.-
10,000/-रूपए |
| मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन, वन्य जीव सुरक्षा एव आसूचता) | पी.बी.-4+जी.पी.-
10,000/-रूपए |
| मुख्य वन संरक्षक (मानीटरिंग, मूल्यांकन एवं लेखा परीक्षा) | पी.बी.-4+जी.पी.-
10,000/-रूपए |
| मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, वन प्रशिक्षण अकादमी | पी.बी.-4+जी.पी.-
10,000/-रूपए |
| मुख्य वन संरक्षक (आजीविका एवं एन.टी.एफ.पी) | पी.बी.-4+जी.पी.-
10,000/-रूपए |
| मुख्य वन संरक्षक (प्रचार एवं विस्तार) | पी.बी.-4+जी.पी.-
10,000/-रूपए || मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता एवं कानून प्रकोष्ठ) | पी.वी.-4+जी.पी.-
$10,000 /-$ रूपए |
| :–: | :–: |
| वन संरक्षक (शिवालिक सर्किल) | पी.बी.-4+जी.पी.-
$8900 /-$ रूपए |
| वन संरक्षक (यमुना सर्किल) | पी.बी.-4+जी.पी.-
$8900 /-$ रूपए |
| वन संरक्षक (भागीरथी सर्किल) | पी.बी.-4+जी.पी.-
$8900 /-$ रूपए |
| वन संरक्षक (गढ़वाल सर्किल) | पी.बी.-4+जी.पी.-
$8900 /-$ रूपए |
| वन संरक्षक (पश्विमी सर्किल) | पी.बी.-4+जी.पी.-
$8900 /-$ रूपए |
| वन संरक्षक (दक्षिणी कुमाऊँ) | पी.बी.-4+जी.पी.-
$8900 /-$ रूपए |
| वन संरक्षक (उत्तरी कुमाऊं सर्किल) | पी.बी.-4+जी.पी.-
$8900 /-$ रूपए |
| वन संरक्षक एवं निदेशक, नंदादेवी जैव मण्डल अनुसंधान | पी.बी.-4+जी.पी.-
$8900 /-$ रूपए |
| वन संरक्षक (वन अनुसंधान) | पी.बी.-4+जी.पी.-
$8900 /-$ रूपए |
| वन संरक्षक एवं निदेशक, जिम कार्बेट नेशनल पार्क | पी.बी.-4+जी.पी.-
$8900 /-$ रूपए |
| वन संरक्षक एवं निदेशक, राजाजी नेशनल पार्क | पी.बी.-4+जी.पी.-
$8900 /-$ रूपए |
| वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय | पी.बी.-4+जी.पी.-
$8900 /-$ रूपए |
(ख) अनुसूची-।। बी में टाइम वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अंतर्गत- भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के वेतन वाले पदों में “उत्तराखंड” प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-| उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), अर्थात् बागेश्वर, अल्मोडा, पिथौरागढ, चम्पावत, तराई सेण्ट्रल, तराई वेस्ट, हल्दवानी तराई ईस्ट, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, मसूरी, नैनीताल, रामनगर, चक्रता, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गढवाल, लैन्सडाउन, नरेन्द्र नगर, हरिद्वार, टोंस, कालागढ, एवं रूद्रप्रयाग |
| :–: |
| कार्य योजना अधिकारी-1, नैनीताल |
| कार्य योजना अधिकारी-2, नैनीताल |
| उप वन संरक्षक (अनुसंधान), |
| उप वन संरक्षक, राजाजी नेशनल पार्क |
| उप वन संरक्षक, कार्बेट टाइगर रिजर्व |
| उप वन संरक्षक एवं उप निदेशक, प्रशिक्षण अकादमी |
| उप वन संरक्षक, नंदा देवी जैवमण्डल रिजर्व |
| उप वन संरक्षक (मानीटरिंग एवं मूल्यांकन) |
| उप वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी एवं आधुनिकीकरण) |
[सं. 16016/12/2008-अ.भा.से. (II)-ख]
हरीश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी
टिप्पणी : मुख्य नियम भारत के असाधारण राजपत्र में, सा.का.नि.सं. 109(ई) तारीख 21.02.2008 द्वारा प्रकाशित किए गए और बाद में सा.का.नि.सं. 691(ई) तारीख 27.9.2008 द्वारा संशोधित किए गए ।