This notification introduces amendments to the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007, specifically for the Bihar cadre. The amendments detail revised pay scales and designations for various forest service positions within Bihar. Key changes include the introduction of specific pay bands and grade pay for roles such as Principal Chief Conservator of Forests, Additional Principal Chief Conservator of Forests, Chief Conservator of Forests, and Conservator of Forests, across different specializations like development, wildlife, and management. The notification also lists specific forest divisions and districts where these revised pay structures will be applicable, ensuring clarity on salary and rank alignment for forest officers in Bihar.
SOURCE PDF LINK :
Click to access GSR-104E-16022015-Hindi.pdf
Click to view full document content
अधिकृत्वना
नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2015 सा.का.नि. 104(अ) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार बिहार राज्य सरकार से परामर्श करके भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- (i) इन नियमों को भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2015 कहा जाएगा। (ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :- (क) तालिका में “अनुमूची II-क में राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय वन सेवा में समय वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों में” प्रथम कॉलम में आने वाली “बिहार प्रविष्टि और द्वितीय कॉलम में आने वाली तद्नुरूपी प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“बिहार”
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक और फारेस्ट फोर्स प्रमुख | 80,000/-रू.(नियत) |
|---|---|
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) | एचएजी+75500रू.(वार्षिक वेतनवृद्धि 3\%की दर से)-80000/-रू. |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह-मुख्य वन्यजीव वार्डन | एचएजी वेतनमान: 67000 रू . (वार्षिक वेतनवृद्धि 3\%की दर से)-$79000 /-$ रू. |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सीएएमपीए)-सह नोडल अधिकारी | एचएजी वेतनमान: 67000 रू . (वार्षिक वेतनवृद्धि 3\%की दर से)-$79000 /-$ रू. |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य-योजना, अनुसंधान और विस्तार) | एचएजी वेतनमान: 67000 रू . (वार्षिक वेतनवृद्धि 3\%की दर से)-$79000 /-$ रू. |
| मुख्य वन संरक्षक, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर | पीबी-4+जीपी-10000/-रू. |
| निदेशक पारिस्थितिकी और पर्यावरण | पीबी-4+जीपी-10000/-रू. |
| मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) | पीबी-4+जीपी-10000/-रू. |
| मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास) | पीबी-4+जीपी-10000/-रू. |
| मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन) | पीबी-4+जीपी-10000/-रू. |
| वन संरक्षक, भागलपुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, सिवान, पूर्णिया | पीबी-4+जीपी-8900/-रू. |
| वन संरक्षक सह क्षेत्रीय निदेशक, वाल्मिकी टाईगर रिजर्व बेतिया) | पीबी-4+जीपी-8900/-रू. |
| वन संरक्षक कार्य-योजना, अनुसंधान और विस्तार | पीबी-4+जीपी-8900/-रू. |
| वन संरक्षक (वन्यजीव), पटना | पीबी-4+जीपी-8900/-रू. |
| वन संरक्षक (मुख्यालय) | पीबी-4+जीपी-8900/-रू. |
| वन संरक्षक (मॉनिटरिंग और मूल्यांकन) | पीबी-4+जीपी-8900/-रू. |
(ख) अनुमूची II-ख में: ‘बिहार’ प्रविष्टि के लिए समय वेतनमान में वेतन के अलावा विशेष वेतन लिए हुए पदों सहित राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन वाले पदों के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “उप वन संरक्षक, बंका वन प्रभाग, गया वन प्रभाग, मुंगेर वन प्रभाग, रोहतास वन प्रभाग, कैमुर वन प्रभाग, जमुई वन प्रभाग, $8164715-5$औरंगाबाद वन प्रभाग, नवादा वन प्रभाग, मिथीला वन प्रभाग, पूर्णिया वन प्रभाग, सारण वन प्रभाग, तिरहुट वन प्रभाग, बेगुसराय वन प्रभाग, पटना वन प्रभाग
उप निदेशक, टाइगर रिजर्व, पब्धिमी चंपारण प्रभाग
उप निदेशक, टाइगर रिजर्व, पब्धिमी चंपारण प्रभाग II
उप वन संरक्षक (कार्य-योजना), पटना
निदेशक, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क
उप वन संरक्षक, नालंदा वन प्रभाग, भोजपुर वन प्रभाग, गोपालगंज वन प्रभाग, अररिया वन प्रभाग, अनुसंधान, प्रशिक्षण और जनसंपर्क प्रभाग”
[सं. 16016/2/2011-अ.भा.से.-II(ख)]
जिश्नु बरूआ, संयुक्त सचिव (सेवा \& सतर्कता-II)
हिप्पणी: मुख्य नियम सा.का.नि.सं.109(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 691(अ) दिनांक 27.09.2008, सा.का.नि. सं. 588(अ) दिनांक 20.08.2009, सा.का.नि. सं. 173(अ) दिनांक 03.03.2010, सा.का.नि. सं. 300(अ) दिनांक 08.04.2010, सा.का.नि. सं. 407 दिनांक 14.05.2010 और सा.का.नि.सं. 674 दिनांक 11.08.2010, सा.का.नि.सं. 144(अ) दिनांक 16.03.2012, सा.का.नि. सं. 146(अ) दिनांक 16.03.2012, सा.का.नि.सं. 217(अ) दिनांक 16.03.2012, सा.का.नि. सं. 219(अ) दिनांक 16.03.2012, सा.का.नि. सं. 501(अ) दिनांक 20.06.2012, सा.का.नि. सं. 673(अ) दिनांक 06.09.2012, सा.का.नि. सं. 610(अ) दिनांक 06.09.2013, सा.का.नि. सं. 612(अ) दिनांक 06.09.2013, सा.का.नि. सं. 652(अ) दिनांक 24.09.2013, सा.का.नि. सं. 516(अ) दिनांक 18.07.2014 द्वारा संशोधित किए गए थे।