Amendments to Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965

A

This document details significant amendments to the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965. The modifications primarily focus on updating the designations and authorities responsible for disciplinary actions within the Defence Research and Development Organisation (DRDO). Key changes include the substitution of existing entries in the schedule, specifically impacting the roles of the Chairman, DRDO, Heads of Establishments/Laboratories, and Directors within the organisation. These amendments aim to streamline the administrative and control mechanisms pertaining to civil servants within DRDO, ensuring clarity in the hierarchy and responsibilities for classification, control, and appeal processes.

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सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062024-254824
CG-DL-E-20062024-254824

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314]
No. 314]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 20, 2024/क्येष्ठ 30, 1946
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 2024/JYAISHTHA 30, 1946

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 मई, 2024

सा.का.नि. 337(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः-

  1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन नियम, 2024 कहा जाएगा।
    (2) ये, शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
  2. केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में, अनुसूची में भाग-V, में-
    (i) क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (2) में, पैराग्राफ (ख) में, उप-पैराग्राफ (xiv), तथा कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित तदनुरूप प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः-

“(xiv) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन
(क) समूह ‘ख’ राजपत्रित;
(ख) स्थापनाओं या प्रयोगलालाओं में समूह ‘ख’ (अराजपत्रित);
(ग) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में समूह ‘ख’ (अराजपत्रित)।
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(i) अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन;
(ii) महानिदेशक (मानव संसाधन);
(i) अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन;
(ii) रक्षा और विकास स्थापनाओं या प्रयोगलालाओं के प्रमुख;
(i) अध्यक्ष, रक्षा
अनुसंधान एवं विकास संगठन;
(ii) महानिदेशक (मानव संसाधन)।
सभी
(i) से (iv)
सभी
(i) से (iv)”

(ii) क्रम सं. 2 के समक्ष, कॉलम (2) में, पैराग्राफ (बी) में, उप-पैराग्राफ (xiv) तथा कॉलम (3), (4) और (5) में उसमे संबंधित तदनुरूप प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामत :-

“(xiv) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
(क) स्थापनाओं अथवा प्रयोगलालाओं में समूह ‘ग’ पद;
(ख) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मुख्यालयों में समूह ‘ग’ पद।
img-2.jpeg अनुसंधान एवं विकास स्थापनाओं अथवा प्रयोगलालाओं के प्रमुख;
महानिदेशक
(मानव
संसाधन)।
सभी
सभी”

[फा.सं. 11012/9/2022-कार्मिक नीति (ए-III)]
मनोज कुमार द्विवेदी, अपर सचिव
नोट : प्रमुख नियम, दिनांक 20 नवम्बर, 1965 की अधिसूचना सं. सां.आ. 3703 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा 10 जनवरी, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 18 (असाधारण) के तहत इनमें अंतिम बार संशोधन किया गया था, जो दिनांक 10 जनवरी, 2023 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।