Amendments to All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 2014

A

The Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Government of India has issued a notification regarding amendments to the All India Services Rules. These amendments, known as the All India Services (Discipline and Appeal) (Amendment) Rules, 2014, will come into effect upon their publication in the Official Gazette. A significant change is the addition of a proviso to Rule 8(2) of the All India Services (Conduct) Rules, 1969. This proviso states that in cases of sexual harassment complaints under Rule 3 of the All India Services (Prevention of Sexual Harassment) Regulations, 1998, the inquiry committees established by ministries or departments will be considered as the inquiry authorities appointed by disciplinary authorities for the purpose of these rules. If no separate procedure for investigating sexual harassment complaints is laid down, these committees will conduct inquiries in accordance with the procedures outlined in these rules, to the extent practicable.

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(भारत के असाधारण राजपत्र भाग II, खण्ड उपखण्ड (I) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग


नई दिल्ली, दिनांक: 10 जून, 2013

अधिसूचना

सा.का.नि.———(अ)—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से अखिल भारतीय सेवा नियम, 1969 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत :-

  1. (1) इन नियमों को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) संशोधन नियम, 2014 कहा जा सकेगा ।
    (2) ये नियम उनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

  2. अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 में नियम 8 के उप नियम (2) में निम्नलिखित परन्तुक शामिल किए जाएंगे, नामत:-

“बशर्ते कि जहां अखिल भारतीय सेवा (यौन उत्पीड़न निवारण) विनियम, 1998 के नियम 3 के अर्थ में यौन उत्पीड़न की शिकायत की गई है, वहां ऐसी शिकायतों की जांच करने हेतु प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग अथवा कार्यालय में स्थापित शिकायत समितियों को इन नियमों के प्रयोजन से अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकारी माना जाएगा, तथा यदि यौन उत्पीड़न की शिकायत के संबंध में जांच हेतु शिकायत समितियों के लिए अलग प्रक्रिया निर्धारित न की गई हो तो शिकायत समिति जहां तक व्यवहारिक हो, इन नियमों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार जांच करेगी ।”

सं.11018/4/2012-अ.भा.से.-III

(मनोज कुमार द्रविवेदी)
निदेशक (सेवाएं)टिप्पणी : प्रधान नियम दिनांक 20.03.1969 की अधिसूचना संख्या 7/15/63-अ.भा.से (II) द्वारा प्रकाशित पिं : गए एवं तत्पश्चात् निम्नलिखित के द्वारा संशोधित किए गए थे:–
i) सा.का.नि सं. 588 दिनांक 24 अप्रैल, 1971
ii) अधिसूचना सं. 13/4/71 – अ.भा.से (III) दिनांक 11 जनवरी, 1972
iii) अधिसूचना सं. 31/7/72 – अ.भा.से (III) दिनांक 22 मई, 1972
iv) सा.का.नि सं. 872 दिनांक 19 जुलाई, 1975
v) सा.का.नि सं. 985 दिनांक 9 अगस्त, 1975
vi) सा.का.नि सं. 988 दिनांक 9 अगस्त, 1975
vii) सा.का.नि सं. 358 दिनांक 19 मार्च, 1977
viii) सा.का.नि सं. 983 दिनांक 30 जुलाई, 1977
ix) सा.का.नि सं. 753 दिनांक 17 जून, 1978
x) सा.का.नि सं. 1415 दिनांक 2 दिसम्बर, 1978
xi) अधिसूचना सं. 11018/13/78 – अ.भा.से (III) दिनांक 4 जनवरी, 1979
xii) अधिसूचना सं. 11018/11/78 – अ.भा.से (III) दिनांक 16 जून, 1979
xiii) सा.का.नि सं. 1220 दिनांक 29 नवम्बर, 1980
xiv) सा.का.नि सं. 959 दिनांक 31 अक्तूबर, 1981
xv) सा.का.नि सं. 92 दिनांक 31 जनवरी, 1982
xvi) सा.का.नि सं. 612 दिनांक 20 अगस्त, 1983
xvii) सा.का.नि सं. 162 दिनांक 18 फरवरी, 1984
xviii) अधिसूचना सं. 11018/2/87 – अ.भा.से (III) दिनांक 9 फरवरी, 1988
xix) अधिसूचना सं. 11018/7/87 – अ.भा.से (III) दिनांक 26 फरवरी, 1988
xx) सा.का.नि सं. 130 दिनांक 25 जुलाई, 1998
xxi) सा.का.नि सं. 177 दिनांक 12 सितम्बर, 1998
xxii) सा.का.नि सं. 212 दिनांक 17 जून, 2000
xxiii) सा.का.नि सं. 118 दिनांक 13 अप्रैल, 2002
xxiv) सा.का.नि सं. 249 दिनांक 12 जुलाई, 2003
xxv) सा.का.नि सं. 714ई दिनांक 30 सितम्बर, 2009
xxvi) सा.का.नि सं. 212 दिनांक 22 नवम्बर, 2010
सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी रिंग रोड, नई दिल्ली