Amendment to UPSC (Exemption from Consultation) Regulations, 2015

A

This notification introduces amendments to the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. The key change is the insertion of a new item, ‘9. Recruitment of personnel from the Intelligence Bureau to the post of Assistant Director in the Prime Minister’s Office on a deputation basis.’ This amendment allows for the recruitment of individuals from the Intelligence Bureau to specific roles within the Prime Minister’s Office, enhancing personnel mobility between important government departments. The notification also lists previous amendments to the 1958 regulations, providing a historical context for these regulatory changes. The amendments are effective from the date of their publication in the Gazette of India.

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[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 18/01, 2015

सा.का.नि. (अ)-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :–

  1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

  1. संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 की अनुसूची 2 में, मद 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–
  2. प्रधानमंत्री कार्यालय में सहायक निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए आसूचना ब्यूरो से कार्मिक की भर्ती।

[फाइल सं. 39018/02/2015-स्था.(बी)]

(डॉ. देवेश चतुर्वेदी) संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 789(अ), तारीख 13 सितंबर, 1958 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा किया गया, अर्थात् :–

क्रम सं. सा.का.नि. संख्या तारीख
1. 1197 20 दिसंबर, 1958
2. 1451 10 दिसंबर, 1960
3. 731 03 जून, 1961
4. 1047 26 अगस्त, 1961
5. 382 31 मार्च, 1962
6. 1644 08 दिसंबर, 1962 || 7. | 1689 | 15 दिसंबर, 1962
:–: :–: :–:
8. 578 06 अप्रैल, 1963
9. 1888 14 दिसंबर, 1963
10. 679 02 मई, 1964
11. 431 20 मार्च, 1965
12. 599 24 अप्रैल, 1965
13. 1672 20 नवंबर, 1965
14. 388 19 मार्च, 1966
15. 622 30 अप्रैल, 1966
16. 944 18 जून, 1966
17. 1433 21 जून, 1969
18. 633 18 अप्रैल, 1970
19. 879 06 जून, 1970
20. 1654 06 नवंबर, 1971
21. 168 24 फरवरी, 1973
22. 465(अ) 14 नवंबर, 1974
23. 594 17 मई, 1975
24. 2288 30 अगस्त, 1975
25. 1063 24 जुलाई, 1976
26. 610 14 मई, 1977
27. 740 02 जून, 1979
28. 441(अ)-शुद्धिपत्र 14 जुलाई, 1979
29. 73 23 जनवरी, 1982
30. 480 – शुद्धिपत्र 29 मई, 1982
31. 481 29 मई, 1982
32. 329 06 अप्रैल, 1985
33. 479 18 मई, 1985
34. 512 01 जून, 1985
35. 918 05 अक्तूबर, 1985
36. 59 25 जनवरी, 1986
37. 268 12 अप्रैल, 1986
38. 1071 20 दिसंबर, 1986
39. 273 18 अप्रैल, 1987
40. 74 06 फरवरी, 1988
41. 590 23 जुलाई, 1988
42. 704 23 सितंबर, 1989
43. 37 20 जनवरी, 1990
44. 623 6 अक्टूबर 1990 || 45. | 666 | 30 नवंबर 1991
46. 383(अ) 24 मई 1999
47. 219 17 जुलाई 1999
48. 88 17 फ़रवरी 2001
49. 54 8 फ़रवरी 2003
50. 232 14 जून 2003
51. 405 22 नवंबर 2003
52. 67 6 मार्च 2004
53. 247 23 जुलाई 2005
54. 349 8 अक्टूबर, 2005
55. 204(अ) 03 अप्रैल, 2006
56. 134 10 जून 2006
57. 567(अ) 30 जुलाई 2008
58. 297(अ) 30 अप्रैल 2009
59. 544(अ) 22 जुलाई 2009
60. 727(अ) 7 अक्टूबर 2009
61. 12(अ) 6 जनवरी 2010
62. 57(अ) शुद्धिपत्र 3 फ़रवरी 2010
63. 788(अ) 29 सितम्बर 2010
64. 472(अ) 21 जून 2011
65. 596(अ) 28 जुलाई 2012
66. 620 (अ) 11 सितम्बर 2013
67. 691 (अ) 17 अक्टूबर, 2013
68. 773(अ) 11 दिसंबर 2013
69. 11(अ) 31 दिसंबर 2013
70. 491(अ) 15 जून, 2015
71. 556(अ) 15 जुलाई, 2015

सं. 39018/02/2015-स्मा.(बी) तारीख 12/8/2015