This notification announces amendments to the Union Public Service Commission Junior Accountant Group ‘B’ Post Recruitment Rules, 2000. The amendments modify an existing entry in Schedule 14 of the rules, stating that consultation with the Union Public Service Commission is necessary for any modification or relaxation of these rules. The rules will come into effect on the date of publication in the Official Gazette. The original rules were published on January 22, 2000, and subsequently amended on July 31, 2004, and May 28, 2005.
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भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली.
स.का.नि….राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग कनिष्ठ लेखा अधिकारी समूह ‘ख’ पद भर्ती नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग कनिष्ठ लेखा अधिकारी, समूह ‘ख’ पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2006 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । - संघ लोक सेवा आयोग कनिष्ठ लेखा अधिकारी समूह ‘ख’ पद भर्ती नियम, 2000 की अनुसूची के स्तंभ 14 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-
” इन नियमों के किन्हीं उपबंधो का संशोधन करने या शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा ।”
$$
\begin{aligned}
& \text { शूभा } \
& \text { (श्रीमती शुभा ठाकुर) } \
& \text { अवर सचिव, भारत सरकार } \
& \text { फा.सं.39021/2/ 99-स्था.(बी) }
\end{aligned}
$$
टिप्पण – मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 25 तारीख 22 जनवरी, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए और संख्यांक सा.का.नि. 248, तारीख 31 जुलाई, 2004 और संख्यांक सा.का.नि. 172, तारीख 28 मई 2005 द्वारा उनका पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया ।