Amendment to the Indian Police Service (Cadre) Rules, 2014

A

This notification introduces the Indian Police Service (Cadre) Amendment Rules, 2014, amending the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954. A key change is the substitution of Rule 7 concerning appointments. All cadre appointments will now be made based on the recommendations of the Civil Services Board. The amendment clarifies that state governments will be responsible for appointments to state cadre posts, while joint cadre posts will be handled by the respective state governments. The central government or state government can transfer cadre officers to fill vacancies or make temporary arrangements for less than three months. Additionally, cadre officers appointed to a cadre post will have a minimum tenure of two years, excluding periods of promotion, retirement, deputation outside the state, or training exceeding two months. Similar tenure rules apply to appointments to non-cadre posts. The notification also outlines the structure and functioning of the Civil Services Board, which will make recommendations for appointments and review cases of premature transfers. The board will consider reports from administrative departments and the justifications provided by officers proposed for transfer. It will only recommend transfers if satisfied with the reasons. The board is required to submit quarterly reports to the central government detailing the officers recommended for premature transfer and the reasons. However, the competent authority has the power to reject the board’s recommendations by recording reasons in writing.

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अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2014
सा.का.वि.68(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से एतद्वारा भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 में पुन: संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

  1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 2014 होगा।
    (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
  2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 में,—
    (क) नियम 7 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
    “7 नियुक्तियां.- (1) संवर्ग अधिकारियों की सभी नियुक्तियां इन नियमों में अनुबंधित अनुसूची में निर्धारित किए अनुसार सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश के अनुसार की जाएंगी।
    (2) उप-नियम (1) में उल्लिखित संवर्ग पदों पर सभी नियुक्तियां,
    (क) राज्य संवर्ग के मामले में राज्य सरकार द्वारा; और
    (ख) संयुक्त संवर्ग के मामले में, संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाएंगी:
    बशर्ते कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अवकाश रिक्तियां भरने हेतु या तीन महीनों से कम अवधि हेतु अस्थाई व्यवस्था करने के उद्देश्य से संवर्ग अधिकारी का स्थानांतरण कर सकती है या संवर्ग पदों पर नियुक्तियां करने हेतु विभागाध्यक्षों को अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकती हैं।
    (3) किसी संवर्ग पद पर नियुक्त संवर्ग अधिकारी का इस दौरान पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति अथवा दो महीनों से अधिक प्रशिक्षण आदि को छोड़कर उनका कम से कम दो वर्षों का कार्यकाल होगा।
    (4) किसी संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्त संवर्ग अधिकारी का इस दौरान पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति अथवा दो महीनों से अधिक प्रशिक्षण आदि को छोड़कर, उक्त पद के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई अवधि का कार्यकाल रहेगा।
    (5) जैसा कि इन नियमों में अनुबंधित अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, किसी संवर्ग अधिकारी को सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश पर न्यूनतम निर्धारित कार्यकाल से पहले स्थानांतरित कर सकती है :

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी इसके कारणों को रिकार्ड करते हुए सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश को रद्द कर सकता है।”
(ख) अधिसूची के लिए निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :-
412 (50) $14-2$# अनुसूची

[नियम 7(1) और (5) देखें]

  1. सिविल सेवा बोर्ड की संरचना:

प्रत्येक राज्य सरकार एक सिविल सेवा बोर्ड का गठन करेंगी जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी-

| (i) | मुख्य सचिव | अध्यक्ष |
| — | — | — |
| (ii) | वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव अथवा अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड या वित्त आयुक्त या
समान पद या स्तर का कोई अधिकारी | सदस्य |
| (iii) | राज्य सरकार में प्रधान सचिव या सचिव, कार्मिक विभाग | सदस्य सचिव |
| (iv) | प्रधान सचिव या सचिव, गृह | सदस्य |
| (v) | महानिदेशक (पुलिस) | सदस्य |

  1. कार्यकरण.-(क) सिविल सेवा बोर्ड संवर्ग अधिकारियों की सभी नियुक्तियों हेतु सिफारिशें करेगा। (ख) सिविल सेवा बोर्ड, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 7 के उप नियम (3) और (4) में यथानिर्धारित न्यूनतम कार्यकाल के पूरा होने से पहले स्थानांतरण हेतु प्रस्तावित अधिकारियों के मामलों की जांच करेगा। (ग) सिविल सेवा बोर्ड, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 7 के उप नियम (3) और (4) में निर्धारित कार्यकाल से पहले स्थानांतरण कर उन अपेक्षित परिस्थितियों के आधार पर विचार करेगा जिनसे सिविल सेवा बोर्ड स्वयं संतुष्ट हो। (घ) सिविल सेवा बोर्ड न्यूनतम कार्यकाल पूरा होने से पहले स्थानांतरित किए जाने वाले अधिकारियों के नाम लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों सहित सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश करेगा।
  2. प्रक्रिया.- (क) सिविल सेवा बोर्ड निर्धारित कार्यकाल से पहले किसी अधिकारी के स्थानांतरण हेतु सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभाग से विस्तृत औचित्य प्राप्त करेगा। (ख) सिविल सेवा बोर्ड- (i) अन्य विश्वस्त स्रोतों से उसको प्राप्त अन्य निविष्टियों सहित प्रशासनिक विभाग की रिपोर्ट पर विचार करेगा; (ii) बोर्ड के पास स्थानांतरित किए जाने हेतु प्रस्तावित अधिकारी से प्रस्ताव के औचित्य के रूप में बोर्ड को प्रस्तुत की गई परिस्थितियों के संबंध में टिप्पणियां प्राप्त करेगा; (iii) समयपूर्व स्थानांतरण के संबंध में कारणों से संतुष्ट हुए बिना इस प्रकार के स्थानांतरण की सिफारिश नहीं करेगा। (ग) सिविल सेवा बोर्ड न्यूनतम निर्धारित कार्यकाल से पहले स्थानांतरण हेतु अनुशंसित अधिकारियों का स्पष्ट विवरण और उसके कारणों सहित उसके द्वारा उचित समझे गए प्रारूप में केन्द्र सरकार को एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा : बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश को रद्द कर सकता है। [फा.सं. 11033/1(ख)/2014-अ.भा.से.-f] मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सेवा) टिप्पणी: मुख्य नियम भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (1) में दिनांक 08 सितम्बर, 1954 को सा.का.नि. 152 के तहत प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे।| क.सं. | अश्विसुचना/सा.का.नि. सं. | दिनांक |
    | :–: | :–: | :–: |
    | 1. | 13/2/56अ.भा.से-।। | 28 फरवरी, 1958 |
    | 2. | 6/19/62- अ.भा.से-। | 26 दिसम्बर, 1963 |
    | 3. | 6/8/64- अ.भा.से-। | 30 नवम्बर, 1964 |
    | 4. | 5/2/58- अ.भा.से-।। | 04 मई, 1966 |
    | 5. | 13/4/71- अ.भा.से-। | 11 जनवरी, 1972 |
    | 6. | 1/1/72- अ.भा.से-।(ख) | 16 मार्च, 1973 |
    | 7. | 50 | 18 जनवरी, 1975 |
    | 8. | 11039/6/75- अ.भा.से-।(ख) | 16 मार्च, 1973 |
    | 9. | 11051/1/76 अ.भा.से-।(ख) | 10 जनवरी, 1977 |
    | 10. | 747 | 10 अगस्त, 1985 |
    | 11. | 14022/1/88-अ.भा.से. | 05 अप्रैल, 1988 |
    | 12. | 241 | 13 मई, 1989 |
    | 13. | 129ई | 10 मार्च, 1995 |
    | 14. | 290 | 05 अगस्त, 2000 |
    | 15. | 503ई | 24 अगस्त, 2006 |