This notification details amendments to the Fundamental Rules, 1922, specifically addressing the demotion of government servants. It clarifies the process and requirements when a government servant is demoted to a lower service, grade, or post. The amendments specify that the demotion order must clearly state the period of demotion, whether it will affect future increments, and if the servant will regain their original seniority upon reversion. The notification also lists a series of previous amendments and notifications related to these rules, tracing their history back to 1922. The amendments are made retrospective to October 27, 2013, and it is certified that this retrospective application will not adversely affect anyone.
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MRTI की राजधानी
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 06] | नई दिल्ली, झुक्रवार, जनवरी 2, 2015/पाँच 12, 1936 |
|---|---|
| No. 06] | NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 2015/PAUSHA 12, 1936 |
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2015
सा.का.नि. 6(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मूल नियम, 1922 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्—
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मूल (संशोधन) नियम, 2014 है।
- (2) ये तारीख 27 अक्तूबर, 2013 को प्रवृत्त होंगे।
- मूल नियम, 1922 में, नियम 29 में, खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्—
- (2) यदि किसी सरकारी सेवक को शास्ति कार्यवाही के रूप में किसी निचली सेवा, ग्रेड या पद अथवा किसी निचले काल-वेतनमान में अवगत किया जाता है, तो अवगति का आदेश देने वाले प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करना होगा:—
- (क) वह अवधि जिसके लिए अवगति प्रभावी होगी;
- (ख) क्या प्रत्यावर्तन पर, अवगति की अवधि भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिए प्रवृत्त होगी और यदि हां, तो किस विस्तार तक; और
- (ग) क्या सरकारी सेवक उसके प्रत्यावर्तन पर वह उच्चतर सेवा, ग्रेड अथवा पद या काल-वेतनमान में उसकी मूल ज्येष्ठता दोबारा प्राप्त करेगा जिस सेवा, ग्रेड अथवा पद या काल-वेतनमान से वह अवगत किया गया था।
[फा. सं. 6/2/2013-स्था.(वेतन-I)]
मुकेश चतुर्वेदी, निदेशक (वेतन)
व्याख्यात्मक ज्ञापन
भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 263(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2013 द्वारा प्रकाशित मूल (संशोधन) नियम, 2013 में मूल नियम, 1922 के नियम 29 के खण्ड (2) का उप-खण्ड (ग) उस नियम के खण्ड (3) के रूप में गलत उल्लिखित हो गया था। उक्त नियमों की अधिसूचना की तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से आवश्यक संशोधन किया जाना अपेक्षित है। यह प्रमाणित किया जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किए जाने से कोई भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।
दिव्यम : मूल नियम राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और 01 जनवरी, 1922 को प्रवृत्त हुए थे तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :
- विल्त मंत्रालय, अधिसूचना सं. 2(क)-स्था. III/61 तारीख 1.02.1963 सा.का.नि. सं. 253 तारीख 9.02.1963.
- विल्त मंत्रालय, अधिसूचना सं. 1(1)-स्था. III(क)/65 तारीख 20.01.1965 सा.का.नि. सं. 415 तारीख 13.03.1965.
- विल्त मंत्रालय, अधिसूचना सं. 1(25)-स्था. III(क)/64 तारीख 30.11.1965 सा.का.नि. सं. उपलब्ध नहीं है।
- विल्त मंत्रालय, अधिसूचना सं.एफ. 1(25)-स्था. III(क)/64 तारीख 1.10.1966 सा.का.नि. सं. 1582 तारीख 15.10.1966.
- विल्त मंत्रालय, अधिसूचना सं. 1(3)-स्था. III(क)/64 पीटी. II तारीख 18.7.1967 सा.का.नि. सं. उपलब्ध नहीं है।
- विल्त मंत्रालय, अधिसूचना सं. 1 (6)-स्था. III(क)/68 तारीख 26.04.1968 सा.का.नि. सं. 896 तारीख 18.5.1968.
- विल्त मंत्रालय, अधिसूचना सं. 1 (25)-स्था. III(क)/64 तारीख 27.05.1970 सा.का.नि. सं. 1337 तारीख 12.09.1970.
- विल्त मंत्रालय, अधिसूचना सं. 18(13)-स्था. IV(क)/70 तारीख 29.01.1971 सा.का.नि. सं. 178 तारीख 6.02.1971.
- विल्त मंत्रालय, अधिसूचना सं. एफ. 6(2)-स्था. III(ख)/68 तारीख 20.3.1971 सा.का.नि. सं. 481 तारीख 3.4.1971.
- विल्त मंत्रालय, अधिसूचना सं. एफ. 6(28)-स्था. III(ख)/68 तारीख 23.12.1971 सा.का.नि. सं. 61 तारीख 01.01.1972.
- विल्त मंत्रालय, अधिसूचना सं. 1(9)-स्था. III(क)/74 तारीख 30.10.1974 सा.का.नि. सं. 1208 तारीख 16.11.74.
- गृह मंत्रालय, अधिसूचना सं. 1(6)-पी.यू.1/79 तारीख 23.11.1979 सा.का.नि. सं. 1449 तारीख 08.12.1979.
- कार्मिक विभाग एवं ए. आर., अधिसूचना सं. एफ. 1(8)-पी.यू.1/80 तारीख 29.1.1981 सा.का.नि. सं. 154 तारीख 14.2.1981.
- गृह मंत्रालय, अधिसूचना सं. 1/9/79-स्था.(वेतन-I) तारीख 6.10.1983 का.आ. सं. 4102 तारीख 12.11.1983.
- गृह मंत्रालय, अधिसूचना सं. 13/5/84-स्था.(वेतन-I) तारीख 17.8.1984 सा.का.नि. सं. उपलब्ध नहीं है ।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, अधिसूचना सं. 13/5/84-स्था.(वेतन-I) तारीख 24.9.1985 सा.का.नि. सं. 950 तारीख 12.10.85.
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, अधिसूचना सं. 11/1/85-स्था.(वेतन-I) तारीख 24.04.1986 सा.का.नि. सं. 335 तारीख 10.5.1986.
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, अधिसूचना सं. 4/17/88-स्था.(वेतन-II) तारीख 23.6.1989 सा.का.नि. सं. 477 तारीख 15 जुलाई, 1989.
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, अधिसूचना सं. 1/10/89-स्था.(वेतन-I) तारीख 30.08.1989 सा.का.नि. सं. 679 तारीख 16.09.1989.
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, अधिसूचना सं. 1/10/89-स्था.(वेतन-I) तारीख 28.11.1990 सा.का.नि. सं. 744 तारीख 15.12.1990.
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, अधिसूचना सं. 4/3/97-स्था. (वेतन-II) तारीख 12.3.1999 सा.का.नि. सं. 208(अ) तारीख 15.3.1999.
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, अधिसूचना सं. 13/6/95-स्था. (वेतन-I) तारीख 10.8.2000 सा.का.नि. सं. उपलब्ध नहीं है।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, अधिसूचना सं. 1/6/97-स्था. (वेतन-I) तारीख 30.01.2001 सा.का.नि. सं. 76.
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, अधिसूचना सं. 4/1/2009-स्था. (वेतन-II) तारीख 21.1.2010 सा.का.नि. सं. 23.
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, अधिसूचना सं. 6/2/2013-स्था. (वेतन-I) तारीख 27.10.2013 सा.का.नि. सं. 263(अ) तारीख 27.10.2013.