This notification introduces an amendment to the original rules from 1922, specifically concerning the retirement age for medical officers. The key change is that the age of superannuation for various categories of medical officers, including those in the Central Health Service, AYUSH doctors, civilian doctors under the Directorate General of Armed Forces Medical Services, Indian Ordnance Factories, and railway medical services, is now set at 65 years. However, a crucial exception is made for personnel of Central Armed Police Forces and Assam Rifles, who will continue to hold administrative posts until they complete 62 years of age, after which they will be moved to non-administrative roles. This amendment was made by the President using powers granted under the Constitution and takes effect from January 5, 2018.
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असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 24] | नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 16, 2018/पौध 26, 1939 |
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No. 24] | NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 16, 2018/PAUSHA 26, 1939 |
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2018
सा.का.नि. 27(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मूल नियम, 1922 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—
(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मूल (संशोधन) नियम, 2018 है।
(2) मूल नियम, 1922 के नियम 56 में खंड (खख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
“(खख) केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों जिनके अंतर्गत अध्यापन, गैर अध्यापन और लोक स्वास्थ्य उप काडर आते हैं, आयुष चिकित्सक, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशालय के अधीन सिविलियन चिकित्सक, भारतीय आयुध कारखाना स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत दंत चिकित्सक, भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा के चिकित्सक, और रेल मंत्रालय के अधीन दंत चिकित्सक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप काडर के चिकित्सक तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल के विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों के संबंध में अधिवर्धित की आयु 65 वर्ष होगी।
परंतु यह कि अन्य नियमों में किसी बात के होते हुए भी उपरोक्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल के मिश्रण 62 ग्राम करने की तारीख तक प्रशासनिक पद धारण करेंगे और इसके पश्चात् उनकी सेवा गैर प्रशासनिक पदों पर रखी जाएगी।”
[फा. सं. 25012/4/2016-स्था.(क-IV)]
ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी, मयूक्त सचिव
दिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में 1 जनवरी, 1922 को प्रकाशित हुए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. 279(अ), तारीख 22 मार्च, 2017 द्वारा संशोधन किया गया था।