This notification announces an amendment to the Central Civil Services (Consultation with UPSC) Regulations, 1958. Specifically, it adds a provision allowing for the recruitment of Police Superintendent (Non-IPS), Additional Superintendent of Police, Deputy Superintendent of Police, Deputy Legal Advisor, Senior Public Prosecutor, Public Prosecutor, Senior System Analyst, Programmer, Assistant Programmer, Network Administrator, Administrative Officer, Inspector, Sub-Inspector, Office Superintendent, Senior Private Secretary, Stenographer Grade-G/Personal Assistant, Assistant and Accountant positions within the National Investigation Agency (under the Ministry of Home Affairs) on a deputation basis for a period of three years. The notification also lists previous amendments to these regulations dating back to 1958.
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(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग – 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, ८०० जनवरी, 2010
अधिसूचना
सा.का.नि.(आ.)……. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-
- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2010 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । -
संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 की अनुसूची-II में, मद 5 के पश्चात निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी अर्थात्:-
“6. पूर्ण प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में पुलिस अधीक्षक (गैर आई पी एस), अपर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, उप विधिक सलाहकार, ज्येष्ठ लोक अभियोजक, लोक अभियोजक, ज्येष्ठ तंत्र विश्लेषक, प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, नेटवर्क प्रशासक, प्रशासनिक अधिकारी, निरीक्षक, उप निरीक्षक, कार्यालय अधीक्षक, ज्येष्ठ निजी सचिव, स्टेनोग्राफर श्रेणी-ग/ वैयक्तिक सहायक, सहायक और अकाउन्टेंट के पद पर तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय, प्रतिनियुक्ति आधार पर भर्ती की जा सकेगी ।”।
[सं. 39018/11/2009-स्था(ख)]
(सी.बी. प्रालीवाल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकारटिप्पण :-मूल विलियम, भारत के.राजपत्र, भाग-2, खंड 3, उप खंड (i) मे सा.का.लि.सं. 789. तारीख 13 सितम्बर, 1958 द्वारा प्रकाशित किए गए ये और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचलाओं द्वारा संशोधित किया गया अर्थात्:-
| क्रम सं. | सा.का.नि. सं. | तारीख |
|---|---|---|
| 1. | 1197 | 20 दिसम्बर, 1958 |
| 2. | 1451 | 10 दिसम्बर, 1960 |
| 3. | 731 | 3 जून, 1961 |
| 4. | 1047 | 26 अगस्त, 1961 |
| 5. | 382 | 31 मार्च, 1962 |
| 6. | 1644 | 8 दिसम्बर, 1962 |
| 7. | 1689 | 15 दिसम्बर, 1962 |
| 8. | 578 | 6 अप्रैल, 1963 |
| 9. | 1888 | 14 दिसम्बर, 1963 |
| 10. | 679 | 2 मई, 1964 |
| 11. | 431 | 20 मार्च, 1965 |
| 12. | 599 | 24 अप्रैल, 1965 |
| 13. | 1672 | 20 नवम्बर, 1965 |
| 14. | 388 | 19 मार्च, 1966 |
| 15. | 622 | 30 अप्रैल, 1966 |
| 16. | 944 | 18 जून, 1966 |
| 17. | 1433 | 21 जून, 1969 |
| 18. | 633 | 18 अप्रैल, 1970 |
| 19. | 879 | 6 जून, 1970 |
| 20. | 1654 | 6 नवम्बर, 1971 |
| 21. | 168 | 24 फरवरी, 1973 |
| 22. | 465 (अ) | 14 नवम्बर, 1974 |
| 23. | 594 | 17 मई, 1975 |
| 24. | 2288 | 30 अगस्त, 1975 |
| 25. | 1063 | 24 जुलाई, 1976 |
| 26. | 610 | 14 मई, 1977 |
| 27. | 740 | 2 जून, 1979 |
| 28. | 441 (अ) शुद्धिपत्र | 14 जुलाई, 1979 |
| 29. | 73 | 23 जनवरी, 1982 |
| 30. | 480 शुद्धिपत्र | 29 मई, 1982 || 31. | 481 | 29 मई, 1982 |
| — | — | — |
| 32. | 329 | 6 अप्रैल, 1985 |
| 33. | 479 | 18 मई, 1985 |
| 34. | 512 | 1 जून, 1985 |
| 35. | 918 | 5 अक्टूबर, 1985 |
| 36. | 268 | 12 अप्रैल, 1986 |
| 37. | 1071 | 20 दिसम्बर, 1986 |
| 38. | 273 | 18 अप्रैल, 1987 |
| 39. | 74 | 6 फरवरी, 1988 |
| 40. | 590 | 23 जुलाई, 1988 |
| 41. | 704 | 23 सितम्बर, 1989 |
| 42. | 37 | 20 जनवरी, 1990 |
| 43 | 623 | 6 अक्टूबर, 1990 |
| 44. | 666 | 30 नवम्बर, 1991 |
| 45. | $383(3)$ | 24 मई, 1999 |
| 46. | 219 | 17 जुलाई, 1999 |
| 47. | 88 | 17 फरवरी, 2001 |
| 48. | 54 | 8 फरवरी, 2003 |
| 49. | 232 | 14 जून, 2003 |
| 50. | 405 | 22 नवम्बर, 2003 |
| 51. | 247 | 23 जुलाई, 2005 |
| 52 | 349 | 8 अक्टूबर, 2005 |
| 53. | 204(अ) | 3 अप्रैल, 2006 |
| 54. | 134 | 10 जून, 2006 |
| 55. | 567(अ) | 30 जुलाई, 2008 |
| 56. | 297(अ) | 30 अप्रैल, 2009 |
| 57. | 544(अ) | 22 जुलाई, 2009 |
| 58. | 727(अ) | 07 अक्टूबर, 2009 |
सं० 39018/11/2009-स्था(ख) सिया मे,
प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, रिंगरोड नई दिल्ली ।