Amendment to the Central Civil Services (Consultation with UPSC) Regulations, 1958

A

This notification announces an amendment to the Central Civil Services (Consultation with UPSC) Regulations, 1958. Specifically, it adds a provision allowing for the recruitment of Police Superintendent (Non-IPS), Additional Superintendent of Police, Deputy Superintendent of Police, Deputy Legal Advisor, Senior Public Prosecutor, Public Prosecutor, Senior System Analyst, Programmer, Assistant Programmer, Network Administrator, Administrative Officer, Inspector, Sub-Inspector, Office Superintendent, Senior Private Secretary, Stenographer Grade-G/Personal Assistant, Assistant and Accountant positions within the National Investigation Agency (under the Ministry of Home Affairs) on a deputation basis for a period of three years. The notification also lists previous amendments to these regulations dating back to 1958.

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(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग – 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, ८०० जनवरी, 2010

अधिसूचना

सा.का.नि.(आ.)……. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

  1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2010 है ।
    (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

  2. संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 की अनुसूची-II में, मद 5 के पश्चात निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी अर्थात्:-

“6. पूर्ण प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में पुलिस अधीक्षक (गैर आई पी एस), अपर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, उप विधिक सलाहकार, ज्येष्ठ लोक अभियोजक, लोक अभियोजक, ज्येष्ठ तंत्र विश्लेषक, प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, नेटवर्क प्रशासक, प्रशासनिक अधिकारी, निरीक्षक, उप निरीक्षक, कार्यालय अधीक्षक, ज्येष्ठ निजी सचिव, स्टेनोग्राफर श्रेणी-ग/ वैयक्तिक सहायक, सहायक और अकाउन्टेंट के पद पर तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय, प्रतिनियुक्ति आधार पर भर्ती की जा सकेगी ।”।

[सं. 39018/11/2009-स्था(ख)]

(सी.बी. प्रालीवाल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकारटिप्पण :-मूल विलियम, भारत के.राजपत्र, भाग-2, खंड 3, उप खंड (i) मे सा.का.लि.सं. 789. तारीख 13 सितम्बर, 1958 द्वारा प्रकाशित किए गए ये और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचलाओं द्वारा संशोधित किया गया अर्थात्:-

क्रम सं. सा.का.नि. सं. तारीख
1. 1197 20 दिसम्बर, 1958
2. 1451 10 दिसम्बर, 1960
3. 731 3 जून, 1961
4. 1047 26 अगस्त, 1961
5. 382 31 मार्च, 1962
6. 1644 8 दिसम्बर, 1962
7. 1689 15 दिसम्बर, 1962
8. 578 6 अप्रैल, 1963
9. 1888 14 दिसम्बर, 1963
10. 679 2 मई, 1964
11. 431 20 मार्च, 1965
12. 599 24 अप्रैल, 1965
13. 1672 20 नवम्बर, 1965
14. 388 19 मार्च, 1966
15. 622 30 अप्रैल, 1966
16. 944 18 जून, 1966
17. 1433 21 जून, 1969
18. 633 18 अप्रैल, 1970
19. 879 6 जून, 1970
20. 1654 6 नवम्बर, 1971
21. 168 24 फरवरी, 1973
22. 465 (अ) 14 नवम्बर, 1974
23. 594 17 मई, 1975
24. 2288 30 अगस्त, 1975
25. 1063 24 जुलाई, 1976
26. 610 14 मई, 1977
27. 740 2 जून, 1979
28. 441 (अ) शुद्धिपत्र 14 जुलाई, 1979
29. 73 23 जनवरी, 1982
30. 480 शुद्धिपत्र 29 मई, 1982 || 31. | 481 | 29 मई, 1982
32. 329 6 अप्रैल, 1985
33. 479 18 मई, 1985
34. 512 1 जून, 1985
35. 918 5 अक्टूबर, 1985
36. 268 12 अप्रैल, 1986
37. 1071 20 दिसम्बर, 1986
38. 273 18 अप्रैल, 1987
39. 74 6 फरवरी, 1988
40. 590 23 जुलाई, 1988
41. 704 23 सितम्बर, 1989
42. 37 20 जनवरी, 1990
43 623 6 अक्टूबर, 1990
44. 666 30 नवम्बर, 1991
45. $383(3)$ 24 मई, 1999
46. 219 17 जुलाई, 1999
47. 88 17 फरवरी, 2001
48. 54 8 फरवरी, 2003
49. 232 14 जून, 2003
50. 405 22 नवम्बर, 2003
51. 247 23 जुलाई, 2005
52 349 8 अक्टूबर, 2005
53. 204(अ) 3 अप्रैल, 2006
54. 134 10 जून, 2006
55. 567(अ) 30 जुलाई, 2008
56. 297(अ) 30 अप्रैल, 2009
57. 544(अ) 22 जुलाई, 2009
58. 727(अ) 07 अक्टूबर, 2009

सं० 39018/11/2009-स्था(ख) सिया मे,

प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, रिंगरोड नई दिल्ली ।