Amendment to the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965

A

This notification introduces amendments to the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965. The changes, effective from their publication in the Gazette, specifically modify Rule 5 by inserting a new sub-para (xviii) under para (kh) of serial number 2. This amendment pertains to the description of the service/post as ‘Group ‘C”, the appointing authority, and the competent authority for imposing penalties. Notably, it includes references to the Commander-in-Chief, Andaman and Nicobar Command, Commandant of the National Defence Academy, Defence Services Staff College, Defence Management College, and the Commandant of the Institute of Military Technology as authorities responsible for imposing penalties on Group ‘C’ personnel.

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असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 9, 2018/फाल्गुन 18, 1939 No. 128] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 2018/PHALGUNA 18, 1939

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 8 मार्च, 2018

सा.का.नि. 216(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियम 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात-

  1. (1.) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) संशोधन नियम 2018 है। (2.) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
  2. केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियम 1965 की सूची के भाग 5 में क्रम संख्या 2 के सामने, के पैरा ख के उप पैरा (xviii) में निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-
क्र.सं. सेवा/पद का वर्णन नियुक्ति प्राधिकारी शान्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और शान्तियां जिमे अधिरोपित किये जा सकता है (नियम 11 में मद संख्या के संदर्भ में)
(1) (2) (3) प्राधिकारी
“(xviii) निम्न में सभी समूह ‘ग’ (क) अंदमान और निकोबार कमान का मुख्यालय (ख) मुख्यालय के एकीकृत रक्षा स्टाफ के अंतर्गत अन्य निचले स्तर का संगठन (क) कमांडर -इन चीफ, अंदमान और निकोबार कमान (ख) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट; रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट; रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट; और सैनिक तकनीकी संस्थान के कमांडेंट, (क) कमांडर -इन चीफ, अंदमान और निकोबार कमान (ख) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट; रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट; रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट; और सैनिक तकनीकी संस्थान के कमांडेंट,

[सं. 11012/3/2009-स्था.(क-III)]

ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

1408 GI/2018 (1)


टिप्पणी : ये मूल नियम दिनांक 20 नवंबर, 1965 की अधिमूचना संख्या 7/2/63-स्था. (क) के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिमूचना संख्याओं के द्वारा संशोधित किए गए थे:-

  1. का. आ. 1149, दिनांक 13 अप्रैल, 1966;
  2. का. आ. 1596, दिनांक 4 जून, 1966;
  3. का. आ. 2007, दिनांक 9 जुलाई, 1966;
  4. का. आ. 2648, दिनांक 3 सितंबर 1966;
  5. का. आ. 2854, दिनांक 1 अक्तूबर, 1966;
  6. का. आ. 1282, दिनांक 15 अप्रैल, 1967;
  7. का. आ. 1457, दिनांक 29 अप्रैल, 1967;
  8. का. आ. 3253, दिनांक 16 सितंबर, 1967;
  9. का. आ. 3530, दिनांक 7 अक्तूबर, 1967;
  10. का. आ. 4151, दिनांक 25 नवंबर, 1967;
  11. का. आ. 821, दिनांक 9 मार्च, 1968;
  12. का. आ. 1441, दिनांक 27 अप्रैल, 1968;
  13. का. आ. 1870, दिनांक 1 जून, 1968;
  14. का. आ. 3423, दिनांक 28 सितंबर, 1968;
  15. का. आ. 5008, दिनांक 27 दिसंबर, 1969;
  16. का. आ. 397, दिनांक 7 फरवरी, 1970;
  17. का. आ. 3521, दिनांक 25 सितंबर, 1971;
  18. का. आ. 249, दिनांक 1 जनवरी, 1972;
  19. का. आ. 990, 22 अप्रैल, 1972;
  20. का. आ. 1600, दिनांक 1 जुलाई, 1972;
  21. का. आ. 278 9, दिनांक 14 अक्तूबर, 1972;
  22. का. आ. 929, दिनांक 31 मार्च, 1973;
  23. का. आ. 1648, दिनांक 6 जुलाई, 1974;
  24. का. आ. 2742, दिनांक 31 जुलाई, 1976;
  25. का. आ. 4664, दिनांक 11 दिसंबर, 1976;
  26. का. आ. 3062, दिनांक 8 अक्तूबर, 1977;
  27. का. आ. 3573, दिनांक 26 नवंबर, 1977;
  28. का. आ. 3574, दिनांक 26 नवंबर, 1977;
  29. का. आ. 3671, दिनांक 3 दिसंबर, 1977;
  30. का. आ. 2464, दिनांक 2 सितंबर, 1978;
  31. का. आ. 2465, दिनांक 2 सितंबर, 1978;
  32. का. आ. 920, दिनांक 17 फरवरी, 1979;
  33. का. आ. 1769, दिनांक 5 जुलाई, 1980;
  34. का. आ. 264, दिनांक 24 जनवरी 1981;
  35. का. आ. 2126, दिनांक 8 अगस्त, 1981;
  36. का. आ. 2203, दिनांक 22 अगस्त, 1981
  37. का. आ. 2512, दिनांक 3 अक्तूबर, 1981;
  38. का. आ. 168, दिनांक 23 जनवरी 1982;
  39. का. आ. 1535, दिनांक 12 मई, 1984;
  40. अधिमूचना सं 11012/15/84-स्था. (क), दिनांक 5 जुलाई, 1985;
  41. अधिमूचना सं 11012/05/85-स्था. (क), दिनांक 29 जुलाई, 1985;
  42. अधिमूचना सं. 11012/06/85- स्था. (क), दिनांक 6 अगस्त 1985;
  43. का. आ. 5637, दिनांक 21 दिसंबर 1985;
  44. का. आ. 5743, दिनांक 28 दिसंबर, 1985;
  45. का. आ. 4089, दिनांक 13 दिसंबर, 1986;
  46. अधिमूचना सं 11012/24/85- स्था. (क), दिनांक 26 नवंबर, 1986;
  47. का. आ. 830, दिनांक 28 मार्च, 1987;
  48. का. आ. 831, दिनांक 28 मार्च 1987;
  49. का. आ. 159 1, दिनांक 27 जून, 1987;
  50. का. आ. 1825, दिनांक 18 जुलाई 1987,
  51. का. आ. 3060, दिनांक 15 अक्तूबर, 1988;
  52. का. आ. 3061, दिनांक 15 अक्तूबर, 1988;
  53. का. आ. 2207, दिनांक 16 सितंबर 1989;
  54. का. आ. 1084, दिनांक 28 अप्रैल, 1990;
  55. का. आ. 2208, दिनांक 25 अगस्त 1990;
  56. का. आ. 1481, दिनांक 13 जून, 1992;
  57. सा. का. नि. 289, दिनांक 20 जून, 1992;
  58. सा. का. नि. 589, दिनांक 26 दिसंबर 1992;
  59. सा. का. नि. 499, दिनांक 8 अक्तूबर, 1994;
  60. सा. का. नि. 276, दिनांक 10 जून, 1995;
  61. सा. का. नि. 17, दिनांक 20 जनवरी, 1996;
  62. सा. का. नि. 125, दिनांक 16 मार्च, 1996;
  63. सा. का. नि. 417, दिनांक 5 अक्तूबर, 1996;
  64. सा. का. नि. 337, दिनांक 2 सितंबर, 2000;
  65. सा. का. नि. 420, दिनांक 28 अक्तूबर 2000;
  66. सा. का. नि. 211, दिनांक 14 अप्रैल, 2001;
  67. सा. का. नि. 60, दिनांक 13 फरवरी, 2002;
  68. सा. का. नि. 2, दिनांक 3 जनवरी, 2004
  69. सा. का. नि. 249 (अ) दिनांक 2 अप्रैल, 2004

  1. मा. का. नि. 113, दिनांक 10 अप्रैल, 2004;
  2. मा. का. नि. 225, दिनांक 10 जुलाई, 2004;
  3. मा. का. नि. 287, दिनांक 28 अगस्त, 2004;
  4. मा. का. नि. 1, दिनांक 20 दिसंबर, 2004;
  5. मा. का. नि. 49, दिनांक 29 मार्च, 2008;
  6. मा. का. नि. 12, दिनांक 7 फरवरी, 2009;
  7. का. आ. 946, दिनांक 9 अप्रैल, 2009;
  8. का. आ. 1762 (अ), दिनांक 16 जुलाई, 2009;
  9. मा. का. नि. 55 (अ), दिनांक 2 फरवरी, 2010;
  10. मा. का. नि. 877 (अ), दिनांक 5 दिसंबर, 2011;
  11. का. आ. 2079 (ई), दिनांक 20 अगस्त, 2014;
  12. सा. का. नि. 769 (अ), दिनांक 31 अक्टूबर, 2014;
  13. मा. का. नि. 822 (अ), दिनांक 19 नवंबर, 2014
  14. मा. का. नि. 548 (अ), दिनांक 2 जून, 2017 और
  15. का.आ. 2167 , दिनांक 12 सितम्बर, 2017