This notification introduces the Public Servants (Information and Declaration of Assets and Liabilities and Exemption from Assets) Second Amendment Rules, 2015. These rules, effective from their publication in the Gazette, amend the existing rules concerning the declaration of assets and liabilities by public servants. A key change is the insertion of a proviso to sub-rule (2) of rule 3, requiring public servants who have already filed their asset declarations, information, and annual returns as per applicable rules to submit a revised declaration, information, or annual return by October 15, 2015, reflecting the status as of March 31, 2015, to the competent authority.
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कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2015
सा.का. नि. 536(अ).— केन्द्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 44 और धारा 45 के साथ पठित धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (ट) और खंड (ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) दूसरा संशोधन नियम, 2015 है।
(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। - लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 के नियम 3 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“परंतु यह और कि ऐसे लोकसेवक जिन्होंने ऐसे लोकसेवकों को लागू नियमों के उपबंधों के अधीन संपत्ति की घोषणा, सूचना और वार्षिक रिटर्न फाइल की है, यथास्थिति पुनरीक्षित घोषणा, सूचना या वार्षिक रिटर्न 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को 15 अक्तूबर, 2015 को या उससे पूर्व फाइल करेंगे।”
[फा. सं. 407/12/2014-एबीडी-IV(ख)]
जिशनु बरुआ, संयुक्त सचिव
टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 501(अ) तारीख 14 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 638(अ) तारीख 8 सितंबर, 2014, सा.का.नि. 918(अ) तारीख 26 दिसंबर, 2014 और सा.का.नि. 322(अ) तारीख 27 अप्रैल, 2015 संशोधित किए गए ।