This notification introduces amendments to the Central Administrative Tribunal (Pay and Allowances and Conditions of Service of Members) Rules, 1985. These changes, effective from April 1, 2004, revise the pension calculation for tribunal members. Specifically, the pension is now to be computed at seven thousand seventy-four rupees per annum for each completed year of service, comprising four thousand seven hundred and sixteen rupees as pension and two thousand three hundred and fifty-eight rupees as dearness allowance. The notification also clarifies that for members who retired before March 31, 2004, their existing pension will be combined with 50% of their dearness allowance. For those retiring on or after April 1, 2004, their pension will be ₹7074 along with dearness allowance, which will not be separate from the pension. A memorandum clarifies that these revisions aim to update pensions and are deemed to have taken effect retrospectively from April 1, 2004, without any adverse impact on the members. Previous notifications amending these rules are also listed.
SOURCE PDF LINK :
Click to access Notification_A_11013_19_2006_AT_Hindi.pdf
Click to view full document content
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 363] | नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 3, 2007/श्रावण 12, 1929 |
---|---|
No. 363] | NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 3, 2007/SRAVANA 12, 1929 |
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2007
स.का.नि. 536(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) को धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पटित उप-धारा (1) और धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2007 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2004 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1985 के नियम 8 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
“(2) उप-नियम (1) के अधीन पेंशन की संगणना सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए सात हजार चौहत्तर रुपए (चार हजार सात सौ सोलह रुपए पेंशन के रूप में और दो हजार तीन सौ अट्ठावन रुपए महंगाई पेंशन के रूप में) प्रतिवर्ष की दर से की जाएगी;
परंतु नियम के अधीन देय पेंशन की कुल रकम, जिनके साथ पेंशन की संराशित भाग, यदि कोई हो, सहित पेंशन की ऐसी रकम भी है जो अधिकरण में पद धारण करते समय प्राप्त की गई है, या प्राप्त करने का हकदार है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए विर्दित पेंशन की अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी।”
स्पष्टीकारक ज्ञापन
केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की पेंशन 1 अप्रैल, 2004 से पुनरीक्षित करने का विनिश्चय किया है। तदनुसार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1985 भूतलक्षी प्रभाव से, अर्थात् 1 अप्रैल, 2004 से संशोधित किए जा रहे हैं।
- ऐसे सदस्यों के मामले में, जो 31-3-2004 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको वर्तमान पेंशन का 50 प्रतिशत के समान महंगाई राहत, अर्थात् 4716 रुपए का पचास प्रतिशत पेंशन के साथ सम्मिलित होगा और महंगाई पेंशन के रूप में पृथक से दर्शित होगा तथा महंगाई राहत के विद्यमान दर से कटौती की जाएगी। 1-4-2004 से सेवानिवृत्त सदस्यों के मामले में 7074 रुपए पेंशन के साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित होने वाले महंगाई राहत के हकदार होंगे और वह महंगाई पेंशन से पृथक नहीं होंगी।
-
यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के किसी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
[सं. ए-11013/19/2006- एटी]
आर. रामानुजम, संयुक्त सचिव
पाद टिप्पणः—मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 644(अ) तारीख 10 अगस्त, 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात् वर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा किए गए :-
- सा.का.नि. 583(अ) तारीख 18 जून, 1987
- सा.का.नि. 9(अ) तारीख 6 जनवरी, 1988
- सा.का.नि. 79(अ) तारीख 10 फरवरी, 1988