Amendment to Indian Police Service (Cadre Strength Fixation) Regulations for Jharkhand

A

The Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions has issued a notification amending the Indian Police Service (Cadre Strength Fixation) Regulations, 1955. This amendment specifically targets the Jharkhand cadre, updating the cadre strength fixation regulations. The notification details the revised number of posts for various senior positions within the Jharkhand police service, including Director General, Additional Director General, Inspector General, Deputy Inspector General, and Superintendent of Police, along with their specific roles and allocated numbers. It also outlines the breakdown of these posts into different categories like senior duty posts, central deputation reserve, state deputation reserve, training reserve, leave and junior posts reserve, and posts filled by promotion or direct recruitment, bringing the total authorized strength to 149 posts. This replaces the previous total of 135 posts for the Jharkhand cadre and references previous amendments made to these regulations.

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असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 568] नई दिल्ली, कृपया, सितम्बर 16, 2015/माह 25, 1937 No. 568] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2015/BHADRA 25, 1937

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2015

सा.का.नि. 706(अ).—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम 2 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ज्ञातव्य सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1954 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

  1. (i) इन विनियमों को भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) द्वितीय संशोधन विनियमावली, 2015 कहा जाएगा।
  2. (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
  3. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में “ज्ञातव्य” शीर्षक के लिए और उनके अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“ज्ञात्य”

राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद 82
पुलिस महानिदेशक, ज्ञातव्य एवं एचओपीएफ 1
पुलिस महानिदेशक, होम गार्डस तथा सेवाएँ 1
अपर पुलिस महानिदेशक- मुख्यालय 1
अपर पुलिस महानिदेशक-प्रशिक्षण तथा आधुनिकीकरण 1
अपर पुलिस महानिदेशक-सीआईडी 1

3925 GI/2015 (1)


अपर पुलिस महानिदेशक-विशेष शाखा 1
अपर पुलिस महानिदेशक-कानून तथा व्यवस्था 1
अपर पुलिस महानिदेशक-जेएपी 1
पुलिस महानिरीक्षक-प्रमालन-सह-एसटीएफ तथा एटीएस 1
पुलिस महानिरीक्षक- प्रशिक्षण 1
पुलिस महानिरीक्षक-एमएएफ (जेएपी) 1
पुलिस महानिरीक्षक-संगठित अपराध 1
पुलिस महानिरीक्षक-सीआईडी 1
पुलिस महानिरीक्षक-विशेष शाखा 1
पुलिस महानिरीक्षक-रोधी पुलिस 1
पुलिस महानिरीक्षक-रांची क्षेत्र 1
पुलिस महानिरीक्षक-दुमका क्षेत्र 1
पुलिस महानिरीक्षक-बोकारो क्षेत्र 1
पुलिस महानिरीक्षक- मानवाधिकार 1
पुलिस महानिरीक्षक-पुलिस आधुनिकीकरण एवं प्रावधान 1
पुलिस महानिरीक्षक-समर्कता 1
पुलिस महानिरीक्षक-पशामू 1
पुलिस उप महानिरीक्षक- रांची रेंज 1
पुलिस उप महानिरीक्षक-हजीराबाग रेंज 1
पुलिस उप महानिरीक्षक-पलामू रेंज 1
पुलिस उप महानिरीक्षक-दुमका रेंज 1
पुलिस उप महानिरीक्षक-कोयला क्षेत्र बोकारो रेंज 1
पुलिस उप महानिरीक्षक-मुख्यालय तथा कार्मिक 1
पुलिस उप महानिरीक्षक-बजट 1
पुलिस उप महानिरीक्षक-सीआईडी 1
पुलिस उप महानिरीक्षक-पीटीसी 1
पुलिस उप महानिरीक्षक-विशेष शाखा 1
पुलिस उप महानिरीक्षक-कोल्हान रेंज 1
पुलिस उप महानिरीक्षक-एचजी एवं एफएस 1
पुलिस उप महानिरीक्षक-एसटीएफ 1
पुलिस उप महानिरीक्षक-संचार तथा तकनीकी सेवाएं 1
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक-रांची 1
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक-सिंहभूम 1
पुलिस अधीक्षक-बोकाय 1

पुलिस अधीक्षक-धनबाद 1
पुलिस अधीक्षक-गरहवा 1
पुलिस अधीक्षक-मुमला 1
पुलिस अधीक्षक-कोडरमा 1
पुलिस अधीक्षक-पाकुर 1
पुलिस अधीक्षक-साहेबगंज 1
पुलिस अधीक्षक-पश्चिम सिंहभूम 1
पुलिस अधीक्षक-चैवा 1
पुलिस अधीक्षक-दुमका 1
पुलिस अधीक्षक-गिरिडीह 1
पुलिस अधीक्षक-हजारीबाग 1
पुलिस अधीक्षक-पलामू 1
पुलिस अधीक्षक-देवघर 1
पुलिस अधीक्षक-गोडा 1
पुलिस अधीक्षक-लोहारडागा 1
पुलिस अधीक्षक-लातेहार 1
पुलिस अधीक्षक-सरायकेला 1
पुलिस अधीक्षक-सिमडेगा 1
पुलिस अधीक्षक-जामतेरा 1
पुलिस अधीक्षक-रांची शहर 1
पुलिस अधीक्षक-ग्रामीण रांची 1
पुलिस अधीक्षक-सीआईडी 2
पुलिस अधीक्षक-विशेष शाखा 1
पुलिस अधीक्षक-तकनीकी सेवाएं तथा संचार 1
पुलिस अधीक्षक-यातायात, रांची 1
पुलिस अधीक्षक-जेएपी-1 1
पुलिस अधीक्षक-रेलवे, धनबाद 1
पुलिस अधीक्षक-राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 1
पुलिस अधीक्षक-एमटीएप 1
पुलिस अधीक्षक-रामगढ़ 1
पुलिस अधीक्षक-खूंटी 1
पुलिस अधीक्षक-सुरक्षा 1
पुलिस अधीक्षक-(संगठित अपराध), सीआईडी 1
पुलिस अधीक्षक-(साइबर अपराध तथा प्रचालन), सीआईडी 1
पुलिस अधीक्षक-जेएपीटीसी, पदमा 1
पुलिस अधीक्षक- रेल, रांची 1

एआईजी-सह-महानिदेशक के विशेष सहायक 1
पुलिस अधीक्षक, जमशेदपुर शहर 1
पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण जमशेदपुर 1
पुलिस अधीक्षक, (सुरक्षा), विशेष शाखा 1
पुलिस अधीक्षक, सतर्कता 1
पुलिस अधीक्षक, प्रचालन (नक्सल), पीएचक्यू 1
1. कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद 82
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के $40 \%$ से अधिक नहीं 32
3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के $25 \%$ से अधिक नहीं 20
4. प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के $3.5 \%$ से अधिक नहीं 02
5. छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ से अधिक नहीं 13
6. भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अंतर्गत पदोधति द्वारा भरे जाते वाले पद, उपर्युक्त मद $1,2,3$ और 4 के $331 / 3 \%$ से अधिक नहीं 45
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद $1+2+3+4+5+6$ ) 104
कुल प्राधिकृत पद संख्या (उपर्युक्त मद 6+7) $149^{*}$

[फा. सं. 11052/03/2015-अ.भा.से.-II(क)] राजीव जैन, अवर सचिव

टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व आरखण्ड संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 135 थी। टिप्पणी 2 : मुख्य विनियम तारीख 22-10-1955 की एसआरओ सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, भारतीय पुलिस सेवा के आरखण्ड संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए हैं:-

क.सं. सा.का.नि.सं. प्रकाशन की तारीख
1 817 अ 21.10 .2000
2 818 अ 21.10 .2000
3 437 18.12 .2004
4 192 अ 24.03 .2009
5 235 अ 30.03 .2010

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, 16th September, 2015 G.S.R. 706(E).-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Jharkhand, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:-