Amendment to Indian Police Service Cadre Strength Allocation Rules for Manipur-Tripura

A

This notification announces amendments to the Indian Police Service (Cadre Strength Allocation) Rules, 1955. These changes, which came into effect on December 24, 2012, revise the cadre strength for the Manipur-Tripura joint cadre of the Indian Police Service. The amendments are made in accordance with the North-Eastern Region (Reorganisation) Act, 2012, and the All India Services Act, 1951. The document provides a detailed breakdown of the senior duty posts under the state government for Manipur, including positions like Director General of Police and various Inspector General and Superintendent of Police roles, along with their allocated numbers. It also specifies provisions for central deputation reserve, state deputation reserve, training reserve, and other reserves. Historical amendments to the cadre strength allocation rules since 1973 are also listed.

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अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितंबर, 2013

सा.का.नि. 605 (अ).—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) तथा पूर्वात्तर क्षेत्र (पुनर्संगठन) संशोधन अधिनियम, 2012 की धारा 61(3) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम. 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) दवारा प्रदत्ल शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मणिपुर सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

  1. (i) इन विनियमों को भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2013 कहा जा सकेगा ।
    (ii) ये विनियम 24.12 .2012 को प्रवृत्त होंगे ।
  2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में “मणिपुर-विषुरा” शीर्षक में उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :-“मणिपुर

| | राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ इव्‍ट्टी पद | 49 |
| :–: | :–: | :–: |
| | पुलिस महानिदेशक | 1 |
| | अपर पुलिस महानिदेशक – सशस्‍त्र पुलिस एवं प्रशिक्षण | 1 |
| | अपर पुलिस महानिदेशक – आसूचना | 1 |
| | अपर पुलिस महानिदेशक – होमगाई | 1 |
| | अपर पुलिस महानिदेशक – कानून एवं व्‍यवस्‍था | 1 |
| | पुलिस महानिरीक्षक – जोन-I | 1 |
| | पुलिस महानिरीक्षक – जोन-II | 1 |
| | पुलिस महानिरीक्षक – जोन-III | 1 |
| | पुलिस महानिरीक्षक – प्रशासन | 1 |
| | पुलिस महानिरीक्षक – आसूचना, नाकोंटिक्‍स एवं सीमा मामले | 1 |
| | पुलिस महानिरीक्षक – प्रशिक्षण, मानवाधिकार एवं आरटीआई | 1 |
| | पुलिस महानिरीक्षक – सशस्‍त्र पुलिस, प्रचालन एवं प्रावधान | 1 |
| | निर्देशक – एमपीटीएस | 1 |
| | पुलिस महानिरीक्षक – एनओ-III | 1 |
| | पुलिस महानिरीक्षक – कारानार | 1 |
| | उप पुलिस महानिरीक्षक – सशस्‍त्र पुलिस – I | 1 |
| | उप पुलिस महानिरीक्षक – सशस्‍त्र पुलिस – II | 1 |
| | उप पुलिस महानिरीक्षक – मुख्‍यालय/प्रशासन | 1 |
| | उप पुलिस महानिरीक्षक – रेंज – I | 1 |
| | उप पुलिस महानिरीक्षक – रेंज – II | 1 |
| | उप पुलिस महानिरीक्षक – रेंज – III | 1 |
| | उप पुलिस महानिरीक्षक – रेंज – IV | 1 |
| | उप पुलिस महानिरीक्षक – आसूचना, नाकोंटिक्‍स एवं सीमा मामले | 1 |
| | उप निर्देशक – (एमपीटीएस) | 1 |
| | उप पुलिस महानिरीक्षक – सीआईडी/आपराधिक शाखा | 1 |
| | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक – जिला | 9 |
| | पुलिस अधीक्षक – सीआईडी (विशेष शाखा) | 1 |
| | पुलिस अधीक्षक – सीआईडी (आपराधिक शाखा) | 1 |
| | पुलिस अधीक्षक – नाकोंटिक्‍स एवं सीमा मामले | 1 |
| | पुलिस अधीक्षक – वीआईपी सुरक्षा | 1 |
| | पुलिस अधीक्षक – विशेष अन्वेषण दल | 1 |
| | पुलिस अधीक्षक – सतर्कता | 1 |
| | कमांडेंट (एपी बीएनएस.) | 9 |
| 1 | कुल वरिष्ठ इव्‍टी पद | 49 |
| 2 | केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 40 प्रतिशत | 19 |
| 3 | राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 25 प्रतिशत | 12 |
| 4 | प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 3.5 प्रतिशत | 1 |
| 5 | छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 16.5 प्रतिशत | 8 |
| 6 | भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अधीन पदोन्नति | 27 || | दुवारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक
नहीं | |
| — | — | — |
| 7 | सीधी भर्ती दुवारा भरे जाने वाले पद (1+2+3+4+5-6) | 62 |
| | कृत प्राधिकृत संख्या | 89 |

[सं. 11052/1/2013 – अ.भा.से. – 11 (क)]” मनोज कुमार दविवेदी, निदेशक (एस.)

पाद टिप्पणी : पूर्वोत्‍तर क्षेत्र (पुनः संगठन) अधिनियम, 1971 में संशोधन के परिणामस्‍वरूप, विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के दिनांक 24.12.2012 की अधिसूचना के तहत मणिपुर एवं बिपुरा राज्य के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक विशेष संवर्ग, भारतीय पुलिस सेवा के एक विशेष संवर्ग और भारतीय वन सेवा के एक विशेष संवर्ग का गठन किया गया। टिप्‍पणी (1): इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, भारतीय पुलिस सेवा मणिपुर-बिपुरा संयुक्‍त संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 156 थी। टिप्‍पणी (2): मुख्य विनियम दिनांक 22.10 .1955 की का.नि.आ. सं. 3350 दुवारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे । तत्पश्चात भारतीय पुलिस सेवा के मणिपुर-बिपुरा संयुक्त संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि.संख्याओं तथा तिथियाँ दुवारा संशोधित किए गए :

क.सं. सा.का.नि.सं. तारीख क.सं. सा.का.नि.सं. तारीख
1 1182 03.11 .73 9 699 21.12 .91
2 928 17.12 .76 10 320 (अ) 31.03 .95
3 369 10.03 .79 11 309 16.08 .97
4 698 (अ) 17.12 .80 12 740 (अ) 36.12 .97
5 730 08.10 .83 13 194 (अ) 20.04 .98
6 489 27.06 .87 14 430 13.12 .03
7 446 04.06 .88 15 192 (अ) 24.03 .09
8 729 17.09 .88 16 241 (अ) 30.03 .10