Amendment to Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007 for Kerala Cadre

A

The Central Government, in consultation with the Kerala government, has amended the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007. These amendments, notified on June 30, 2015, specifically revise the pay scales and designations for senior positions within the Indian Forest Service in Kerala. The changes include updating the pay scales for posts like Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife) and Chief Wildlife Warden, and Principal Chief Conservator of Forests (Forest Management). Additionally, the pay scales for Additional Principal Chief Conservator of Forests in various divisions such as Administration, Finance, Budget, Accounts, Forest Land, Resources, Vigilance, and Forest Intelligence have been revised. Further amendments detail the pay scales for other senior forest service positions in Kerala, including various levels of Deputy Conservator of Forests and related roles. This notification supersedes previous amendments and consolidates the revised pay structure for these positions.

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अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2015 सा.का.नि. 521(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार केरल सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

  1. (1) इन नियमों को भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद-संख्या का नियतन) द्वितीय संशोधन नियम, 2015 कहा जाएगा। (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
  2. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2007 में :- “अनुसूची II- क में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों में”, तालिका के प्रथम कॉलम में आने वाली ‘केरल’ प्रविष्टि के लिए तथा दूसरे कॉलम में आने वाली तद्नुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : “केरल

| प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ) | 80000/-रू0(नियत) |
| — | — |
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) और मुख्य वन्य जीव वार्डन | एचएजी + 75500 (वार्षिक वेतन
वृद्धि @ 3\%) 80000/- |
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्रबंधन) | एचएजी + 75500 (वार्षिक वेतन
वृद्धि @ 3\%) 80000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) | एचएजी स्केल: रू. 67000 (वार्षिक
वेतन वृद्धि @ 3\%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त बजट और लेखा) | एचएजी स्केल: रू. 67000 (वार्षिक
वेतन वृद्धि @ 3\%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन भूमि और संसाधन) | एचएजी स्केल: रू. 67000 (वार्षिक
वेतन वृद्धि @ 3\%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता और वन आसूचना) | एचएजी स्केल: रू. 67000 (वार्षिक
वेतन वृद्धि @ 3\%) 79000/- || मुख्य वन संरक्षक, ईडी एवं टीडब्ल्यू | पीवी-4 + जीपी रू. 10000/- |
| — | — |
| मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना और अनुसंधान) | पीवी-4 + जीपी रू. 10000/- |
| मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्र (नामत: दक्षिणी क्षेत्र, कोल्लम, हाई रेंज क्षेत्र, कोट्टयम, मध्य क्षेत्र, | पीवी-4 + जीपी रू. 10000/- |
| त्रिशूर पूर्वी क्षेत्र, पलाक्कड एवं उल्तरी क्षेत्र, कोजीकोड) | |
| मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) एवं क्षेत्रीय निदेशक पलक्कड | पीवी-4 + जीपी रू. 10000/- |
| मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) एवं क्षेत्रीय निदेशक कोट्टयम | पीवी-4 + जीपी रू. 10000/- |
| मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, सीएएमपीए | पीवी-4 + जीपी रू. 10000/- |
| मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) | पीवी-4 + जीपी रू. 10000/- |
| वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास) | पीवी-4 + जीपी रू. 8900/- |
| वन संरक्षक (विशेष वनरोपण) | पीवी-4 + जीपी रू. 8900/- |
| वन संरक्षक – निरीक्षण एवं मूल्यांकन (उल्तरी क्षेत्र), कोजीकोड एवं दक्षिणी क्षेत्र, कोट्टयम | पीवी-4 + जीपी रू. 8900/- |
| वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी), एर्नाकुलम, कोजीकोड एवं कोल्लम | पीवी-4 + जीपी रू. 8900/- |
| वन संरक्षक (कार्य योजना) उल्तरी क्षेत्र कोजीकोड एवं दक्षिणी क्षेत्र, कोल्लम | पीवी-4 + जीपी रू. 8900/- |
| वन संरक्षक एवं पीसीसीएफ (एफएम) के टीए | पीवी-4 + जीपी रू. 8900/- |
| वन संरक्षक एवं पीसीसीएफ एवं सीडब्ल्यूडब्ल्यू के टीए | पीवी-4 + जीपी रू. 8900/- |
| वन संरक्षक एवं पीसीसीएफ एवं एचओएफएफ के टीए | पीवी-4 + जीपी रू. 8900/- |
| वन संरक्षक (वन्य जीव) | पीवी-4 + जीपी रू. 8900/-” |

(ख) “अनुसूची II-भाग ख” में – वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते वाले पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में, ‘केरल’ शीर्षक के तहत् आने वाली प्रतिष्ठियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

| “उप वन संरक्षक, क्षेत्र (नामत: तिरूवंनतपुरम, थेनमाला, रान्नी, कोन्नी, कोट्टयम, कोथामंगलम, मन्नार, माल्यातुर, चालाकुड्डे, त्रिशूर, पलाक्कड, निलांबूर, (उत्तर) वायानाड (उत्तर) पुनालुर एवं कन्नूर | |
| — | — |
| उप वन संरक्षक और वन्य जीव (सुलतान बैटरी एवं साइलेंट वैली) | |
| उप वन संरक्षक (अनुसंधान) उत्तर एवं दक्षिण | |
| उप वन संरक्षक (वन्य जीव) | |
| उप वन संरक्षक (प्रशासन) | |
| उप वन संरक्षक – पारिस्थितकीय विकास एवं जनजातीय कल्याण | |
| उप वन संरक्षक (संरक्षण) | |
| उप निदेशक, परंविकुलम, पेरियार टाइगर रिजर्व (पूर्व एवं पश्चिम) | |
| उप वन संरक्षक (विकास) | |
| उप वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास) | |
| उप वन संरक्षक (वन संसाधन) | |उप वन संरक्षक, अनुसंधान उत्तर त्रिशूर एवं दक्षिण तिरूवंतपुरम
निदेशक, एसएफटीआई, अरिप्पा एवं बाल्यार
उप वन संरक्षक (कार्य योजना) उत्तर, मध्य एवं दक्षिण ”

[सं. 16016/2/2014-अ.भा.से.-II(ख)]

राजीव जैन, अवर सचिव
टिप्पणी : मुख्य नियम, 21.02.2008 की सा.का.नि. संख्या 109(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में जीएसआर संख्या सा.का.नि. संख्या 691(अ) तारीख 27.09.2008, सा.का.नि. संख्या 588(अ) तारीख 20.08.2009, सा.का.नि. संख्या 173(अ) तारीख 03.03.2010, सा.का.नि. संख्या 300(अ) तारीख 08.04.2010, सा.का.नि. संख्या 407 तारीख 14.05.2010, सा.का.नि. संख्या 674 तारीख 11.08.2010, सा.का.नि. संख्या 144(अ) तारीख 16.03.2012, सा.का.नि. संख्या 146(अ) तारीख 16.03.2012, सा.का.नि. संख्या 217(अ) तारीख 16.03.2012, सा.का.नि. संख्या 219(अ) तारीख 16.03.2012, सा.का.नि. संख्या 501(अ) तारीख 20.06.2012, सा.का.नि. संख्या 673(अ) तारीख 06.09.2012, सा.का.नि. संख्या 610(अ) तारीख 06.09.2013, सा.का.नि. संख्या 612(अ) तारीख 06.09.2013, सा.का.नि. संख्या 652(अ) तारीख 24.09.2013 और सा.का.नि. संख्या 516(अ) तारीख 18.07.2014 एवं सा.का.नि. संख्या 104(अ) तारीख 16.02.2015 द्वारा संशोधित किए गए थे।