Amendment to Indian Forest Service Cadre Strength Allocation Rules for Uttarakhand

A

This notification details amendments to the Indian Forest Service (Cadre Strength Allocation) Rules, 1966. The changes, effective from their publication in the Gazette of India, modify the cadre strength allocation for Uttarakhand. The notification includes a revised list of posts within the Uttarakhand cadre, specifying designations and their allocated numbers. It also outlines various categories of posts such as senior posts under the state government, ex-cadre posts, posts for central deputation reserve, state deputation reserve, training reserve, and leave and short-term vacancy reserve. The document provides a comprehensive breakdown of authorized posts and their distribution, aiming to rationalize and update the cadre structure for effective forest service management in Uttarakhand.

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अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2009

सा.का.नि. 504(अ).— भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 4 के उपनियम 2 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार उत्तराखण्ड सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बताती है, अर्थात :-

  1. (i) ये विनियम भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 2009 कहे जाएंगे । (ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
  2. भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 की अनुसूची में, “उत्तराखण्ड” शीर्षक और इसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “उत्तराखण्ड”
राज्य सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ पद 66
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखंड 1
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखंड (वन्य जीव) 1
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखंड (वन पंचायत) 1
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (परियोजना) 1
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन अनुसंधान, प्रबंधन 1 || प्रशिक्षण) | |
अपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक (वन संरक्षण/नोडल अधिकारी) 1
अपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक (योजना एवं वित्तीय प्रबंधन) 1
मुख्य बन संरक्षक (गढवाल) 1
मुख्य बन संरक्षक (कुमाऊं) 1
मुख्य बन संरक्षक (पर्यावरण) 1
मुख्य बन संरक्षक (मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक) 1
मुख्य बन संरक्षक (पारिस्थितिकी पर्यटन) 1
मुख्य बन संरक्षक (कार्य योजना) 1
मुख्य बन संरक्षक (जैव विविधता संरक्षण, विकास एवं अनुसंधान) 1
मुख्य बन संरक्षक (प्रशासन) 1
मुख्य बन संरक्षक (प्रशासन, वन्य जीव सुरक्षा एव आसूचता) 1
मुख्य बन संरक्षक (मानीटरिंग, मूल्यांकन एवं लेखा-परीक्षा) 1
मुख्य बन संरक्षक एवं निदेशक, वन प्रशिक्षण अकादमी 1
मुख्य बन संरक्षक (आजीविका एवं एन.टी.एफ.पी) 1
मुख्य बन संरक्षक (प्रचार एवं विस्तार) 1
मुख्य बन संरक्षक (सतर्कता एवं कानून प्रकोष्ठ) 1
वन संरक्षक (शिवालिक सर्किल) 1
वन संरक्षक (यमुना सर्किल) 1
वन संरक्षक (भागीरथी सर्किल) 1
वन संरक्षक (गढवाल सर्किल) 1
वन संरक्षक (पश्चिमी सर्किल) 1
वन संरक्षक (दक्षिणी कुमाऊँ) 1
वन संरक्षक (उत्तरी कुमाऊं सर्किल) 1
वन संरक्षक एवं निदेशक, नंदादेवी जैव मण्डल अनुसंधान 1
वन संरक्षक (वन अनुसंधान) 1
वन संरक्षक एवं निदेशक, जिम कार्बेट नेशनल पार्क 1
वन संरक्षक एवं निदेशक, राजाजी नेशनल पार्क 1 || | वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निदेशालय | 1
:–: :–: :–:
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), अर्थात् बागेश्वर, अल्मोडा, पिथौरागढ, चम्पावत, तराई सेण्ट्रल, तराई वेस्ट हल्दवानी तराई ईस्ट, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, मसूरी, नैनीताल, रामनगर, चक्रता, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गढवाल, लैन्सडाउन, नरेन्द्र नगर, हरिद्वार, टोस, कालागढ, एवं सद्रप्रयाग 24
कार्य योजना अधिकारी-1, नैनीताल 1
कार्य योजना अधिकारी-2, नैनीताल 1
उप वन संरक्षक (अनुसंधान), 1
उप वन संरक्षक, राजाजी नेशनल पार्क 1
उप वन संरक्षक, कार्बेट टाइगर रिजर्व 1
उप वन संरक्षक एवं उप निदेशक, प्रशिक्षण अकादमी 1
उप वन संरक्षक, नंदा देवी जैवमण्डल रिजर्व 1
उप वन संरक्षक (मानीटरिंग एवं मूल्यांकन) 1
उप वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी एवं आधुनिकीकरण) 1
1. कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद 66
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के $20 \%$ से अधिक नहों 13
3 राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के $25 \%$ से अधिक नहीं 16
4. प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के $3.5 \%$ से अधिक नहीं 2
5. छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का $16.5 \%$ से अधिक नहीं 10
6. भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियवावली, 1966 के नियम 8 के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्ति मद $1,2,3$, और 4 का अधिकतम $331 / 3$ से अधिक नहीं 32
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद $1+2+3+4+5=6$ ) 75
कुल प्राधिकृत संख्या (उपर्युक्त मद 6+7) 107

[सं. 16016/12/2008-अ.भा.से. (II)-क]
हरीश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व कुल प्राधिकृत पद संख्या-84 थी । टिप्पणी 2 : मुख्य विनियम अधिसूचना सं. 6/1/66-ए.आई.एस.(iv) तारीख 31.10.1966 द्वारा, भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 में सा.का.नि.सं. 1072के रूप में अधिसूचित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए :-

क्र.सं. सा.का.नि.सं. प्रकाशन की तारीख क्र.सं. सा.का.नि.सं. प्रकाशन की तारीख
1 1673 30.10 .66 43. 313 23.1 .81
2 17 7.1 .67 44. 84(3) 27.2 .81
3 653 6.5 .67 45. 456(3) 9.5 .81
4 654 6.5 .67 46. 360(3) 23.5 .81
5 689 13.5 .67 47. 276(3) 2.6 .81
6 1083 8.6 .68 48. 386(3) 9.6 .81
7 1887 9.8 .69 49. 602(3) 16.11 .81
8 80 17.1 .70 50. 604(3) 17.11 .81
9 485 21.3 .70 51. 653(3) 10.12 .81
10 545 4.4 .70 52. 657(3) 11.12 .81
11 1802 24.10 .70 53. 294(3) 1.4 .82
12 135 24.1 .75 54. 354(3) 26.4 .82
13 136 24.1 .71 55. 356(3) 27.4 .82
14 665 8.5 .71 56. 778(3) 31.5 .82
15 45(3) 20.1 .72 57. 530(3) 20.8 .82
16 47(3) 20.1 .72 58. 243 12.1 .83
17 48(3) 20.1 .72 59. 126(3) 28.2 .85
18. 478(3) 4.12 .72 60. 308(3) 26.3 .85
19. 192(3) 2.4 .73 61. 3273 29.3 .85
20. 321(3) 27.6 .73 62. 4893 12.6 .85
21. 391(3) 10.8 .73 63. 266 12.4 .86
22. 142 24.1 .71 64. 654 30.8 .86
23. 28(3) 8.5 .71 65. 763. 20.9 .86
24. 273(3) 11.1 .72 66. 798. 27.9 .86
25. 300(3) 20.1 .72 67. 796 27.9 .86
26. 812 29.4 .72 68. 835 4.10 .86
27. 2227 16.8 .75 69. 837 4.10 .86
28. 71 17.1 .76 70. 880 18.10 .86
29. 407(3) 16.6 .76 71. 164 14.3 .87
30. 1064 24.7 .76 72. 407 30.5 .87
31. 444 (3) 6.7 .76 73. 619 15.3 .87
32. 750 (3) 3.8 .76 74. 802 31.10 .87
33. 93 (3) 26.2 .77 75. 826 7.11 .87
34. 631 (3) 5.10 .77 76. 835 14.10 .87
35. 13 (3) 6.1 .78 77. 836 14.11 .87
36. 360(3) 13.7 .78 78. 4323 6.4 .88
37. 436(3) 29.8 .78 79. 5463 4.5 .88
38. 486(3) 25.8 .80 80. 8343 3.8 .88
39. 562(3) 30.9 .80 81. 3523 10.3 .89
40. 6263 3.11 .80 82. 5533 16.5 .89
41. 6313 4.11 .80 83. 455 1.7 .89
42. 213 17.1 .81 84. 832 11.11 .89 || 85. | 916 | 16.12 .89 | 118 | 5853 | 26.12 .96
:–: :–: :–: :–: :–: :–:
86. 933 30.12 .89 119 173 17.1 .97
87. 590 22.9 .90 120 413 20.12 .97
88. 603 29.9 .90 121 7413 31.12 .97
89. 728 8.12 .90 122 40 29.1.98
90. 730 8.12 .90 123 6173 14.1 .98
91. 125(3) 5.3 .91 124 372 10.12 .99
92. 246 13.4 .91 125 374 10.12 .99
93. 473 24.8 .91 126 8243 21.10 .2000
94. 527 14.9 .91 127 8273 21.10 .2000
95. 565 5.10 .91 128 8303 21.10 .2000
96. 584 19.10 .91 129 141 27.4.2002
97. 538(3) 6.8 .93 130 143 27.4.2002
98. 685(3) 4.11 .93 131 139 27.4.2002
99. 687(3) 4.11 .93 132 145 27.4.2002
100. 514 22.10 .94 133 147 27.4.2002
101. 513 22.10 .94 134 372 21.9.2002
102. 3213 31.3 .95 135 173 26.4.2003
103. 213 29.4 .95 136 34 (3) 24.01.2006
104. 278 10.6 .95 137 287(3) 16.05.2006
105. 264 6.6 .95 138 289 (3) 16.05.2006
106. 339 22.7 .95 139 562(3) 15.09.2006
107. 375 12.8 .95 140 564(3) 15.09.2006
108. 480 18.11 .95 141 566(3) 15.09.2006
109. 479 18.11 .95 142 724(3) 23.11.2006
110 503 2.12 .95 143 703(3) 12.08.2007
111 537 9.12 .95 144 765(3) 12.12.2007
112 753 5.2 .96 145 609(3) 26.08.2008
113 773 5.2 .96 146 109(3) 21.02.2008
114 231 8.6 .96 147 610(3) 26.08.2008
115 233 8.6 .96 148 716(3) 03.10.2008
116 5893 26.12 .96 149 748(3) 21.10.2008
117 5873 26.12 .96 150 190(3) 24.03.2009