Amendment to Indian Forest Service Cadre Strength Allocation Rules for Rajasthan

A

This official notification amends the Indian Forest Service (Cadre Strength Allocation) Rules, 1966, specifically concerning the cadre of Rajasthan. The amendment, named the “Indian Forest Service (Cadre Strength Allocation) Sixth Amendment Rules, 2009,” updates the schedule related to cadre strength allocation for various posts within the Indian Forest Service in Rajasthan. It details the specific posts and their allocated numbers, including designations such as Principal Chief Conservator of Forests, Chief Conservator of Forests, and Conservator of Forests, across different functional areas like development, administration, wildlife, and various projects. The rules come into effect from the date of their publication in the Official Gazette. The document also provides a historical context of previous amendments to the cadre strength allocation rules since their inception in 1966.

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अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2009

सा.का.नि. 500(अ).- भारतीय वत सेवा ( संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 4 के उप नियम (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार के परामर्श से भारतीय वत सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतत) नियमावली, 1966 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बताती है, अर्थात् : –

  1. (i) इन विनियमों का ताम भारतीय वत सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतत) छठा संशोधन विनियमावली, 2009 होगा ।
    (ii) ये विनियत शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।
  2. भारतीय वत सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतत) विनियमावली, 1966 की अनुसूची में “राजस्थान” शीर्षक और उसके नीचे आने वाली ,प्रविदियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

“राजस्थान”

राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद 89
प्रधान मुख्य वत संरक्षक, जयपुर 1
प्रधान मुख्य वत संरक्षक एवं मुख्य वत्स्य जीव वाईत, जयपुर 1
अपर प्रधान मुख्य वत संरक्षक (विकास), जयपुर 1
अपर प्रधान मुख्य वत संरक्षक (प्रशासन), जयपुर 1
अपर प्रधान मुख्य वत संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर 1 || | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), जयपुर | 1
:–: :–: :–:
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं तोडल अधिकारी, एफ.सी.ए., जयपुर 1
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मृदा संरक्षण), जयपुर 1
मुख्य वन संरक्षक, जाधपुर 1
मुख्य वन संरक्षक (स्थापना), जयपुर 1
मुख्य वन संरक्षक, कोटा 1
मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर 1
मुख्य वन संरक्षक (एन.टी.एफ.पी.), जयपुर 1
मुख्य वन संरक्षक (पी.एफ. एंड ई.), जयपुर 1
मुख्य वन संरक्षक, विभागीय संचालन योजना, जयपुर 1
मुख्य वन संरक्षक, अजमेर 1
मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर 1
मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), कोटा 1
मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), उदयपुर 1
मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर 1
मुख्य वन संरक्षक, जयपुर 1
मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर 1
मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जोधपुर 1
मुख्य वन संरक्षक (वर्किंग प्लान एवं फोरैस्ट सेटलर्मेट), जयपुर 1
मुख्य वन संरक्षक, बाढ बहुल नदी परियोजना 1
मुख्य वन संरक्षक, नदी घाटी परियोजना, कोटा 1
मुख्य वन संरक्षक (योजना), जयपुर
मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण), जयपुर 1
मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण), जयपुर 1 || क्षेत्रीय वत संरक्षक (निगरानी एवं मूल्यांकन) एवं अध्यक्ष, एफ.डी.ए.
जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर | 7
:–: :–:
वन संरक्षक (प्रशिक्षण), जयपुर 1
वन संरक्षक (अनुसंधान), जयपुर 1
वन संरक्षक (औषधीय पादप), जयपुर 1
वन संरक्षक (पारिस्थितिकी-पर्यटन), जयपुर 1
वन संरक्षक (बाघ परियोजना), अलवर एवं कोटा 2
वन संरक्षक (संयुक्त वत प्रबंधन), जयपुर 1
वन संरक्षक (समवर्ती मूल्यांकन), जयपुर 1
वन संरक्षक एवं प्रधान सुख्य वत संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के टी.ए 1
उप वत संरक्षक (क्षेत्रीय), जिला मुख्यालय, अजमेर, अलवर, बांरा, बाढमेर, बांसवाडा, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौडगढ, चुरु, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, झालावाड, झुनझुनू, करौली, कोटा, पाली, नागौर, प्रतापगढ, राजसमंद, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, टोंक, उदयपुर 33
उप वत संरक्षक (वन्यजीव), भरतपुर, जयपुर, रणथम्बौर, सरिस्का 4
उप वत संरक्षक (हारवेस्टिंग ऑपरेशन), बीकानेर, सूरतगढ, उदयपुर 3
वर्किंग प्लान अधिकारी, उदयपुर, कोटा, जयपुर एवं बीकानेर 4
1. कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद 89
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद “1” के $20 \%$ से अधिक नहीं 17
3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद “1” के $25 \%$ से अधिक नहीं 22
4. प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद “1” के $3.5 \%$ से अधिक नहीं 3
5. छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद “1” की $16.5 \%$ से अधिक नहीं 14
6. भारतीय वत सेवा (भर्ती) नियमावली 1966 के नियम 8 के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त मद {(1),(2),(3) तथी (4)} के $33.3 \%$ से अधिक नहीं) 43 || 7. | सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद
(मद (1)+(2)+(3)+(4)+(5)-(6)) | 102
:– :– :–
कुल प्राधिकृत पद संख्या (उपर्युक मद (6) + (7) 145

[सं. 16016/08/2008-अ.भा.से. (II)-क]
हरोश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व कुल प्राधिकृत पद संख्या 112 थी ।
टिप्पणी 2 : मुख्य विनियम दिनांक 31-10-1966 की अधिसूचना सं. 6/1/66-अ.भा.से. (IV), द्वारा जी.एस.आर. सं. 1072 के रूप में भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 में अधिसूचित की गई थी तथा इसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा परिवर्तन किए गए :-

क्र.सं. सा.का.नि.
संख्या
प्रकाशन की तिथि क्र.सं. सा.का.नि.
संख्या
प्रकाशन की तारीख
1 1673 30.10 .66 21 $391(3)$ 10.8 .73
2 17 7.1 .67 22 142 24.1 .71
3 653 6.5 .67 23 $28(3)$ 8.5 .71
4 654 6.5 .67 24 $273(3)$ 11.1 .72
5 689 13.5 .67 25 $300(3)$ 20.1 .72
6 1083 8.6 .68 26 812 29.4 .72
7 1887 9.8 .69 27 2227 16.8 .75
8 80 17.1 .70 28 71 17.1 .76
9 485 21.3 .70 29 $407(3)$ 16.6 .76
10 545 4.4 .70 30 1064 24.7 .76
11 1802 24.10 .70 31 $444(3)$ 6.7 .76
12 135 24.1 .75 32 $750(3)$ 3.8 .76
13 136 24.1 .71 33 $93(3)$ 26.2 .77
14 665 8.5 .71 34 $631(3)$ 5.10 .77
15 $45(3)$ 20.1 .72 35 $13(3)$ 6.1 .78
16 $47(3)$ 20.1 .72 36 $360(3)$ 13.7 .78
17 $48(3)$ 20.1 .72 37 $436(3)$ 29.8 .78
18 $478(3)$ 4.12 .72 38 $486(3)$ 25.8 .80
19 $192(3)$ 2.4 .73 39 $562(3)$ 30.9 .80
20 $321(3)$ 27.6 .73 40 62631 3.11 .80 || 41 | 63131 | 4.11 .80
:–: :–: :–:
42 2131 17.1.81
43 3131 23.1.81
44 84(31) 27.2.81
45 456(31) 9.5.81
46 360(31) 23.5.81
47 276(31) 2.6.81
48 386(31) 9.6.81
49 602(31) 16.11.81
50 604(31) 17.11.81
51 653(31) 10.12.81
52 657(31) 11.12.81
53 294(31) 1.4.82
54 354(31) 26.4.82
55 356(31) 27.4.82
56 778(31) 31.5.82
57 530(31) 20.8.82
58 24(31) 12.1.83
59 126(31) 28.2.85
60 308(31) 26.3.85
61 32731 29.3.85
62 48931 12.6.86
63 266 12.4.86
64 654 30.8.86
65 763 20.9.86
66 798 27.9.86
67 796 27.9.86
68 835 4.10.86
69 837 4.10.86
70 880 18.10.86
71 164 14.3.87
72 407 30.5.87
73 619 15.3.87
74 802 31.10.87
75 826 7.11.87
76 835 14.10.87
77 836 14.11.87
78 43231 6.4.88
79 54631 4.5 .88
80 83431 3.8 .88
81 35231 10.3.89
82 55331 16.5.89
83 455 1.7 .89
84 832 11.11.89
85 916 16.12.89
86 933 30.12.89
87 590 22.9.90
88 603 29.9.90
89 728 8.12 .90
90 730 8.12 .90
91 125(31) 5.3.91
92 246 13.4.91
93 473 24.8.91
94 527 14.9.91
95 565 5.10 .91
96 584 19.10.91
97 538(31) 6.8.93
98 685(31) 4.11 .93
99 687(31) 4.11 .93
100 514 22.10.94
101 513 22.10.94
102 32131 31.3.95
103 213 29.4.95
104 278 10.6.95
105 264 6.6.95
106 339 22.7.95
107 375 12.8.95
$108{ }^{1}$ 480 18.11.95
109 479 18.11.95
110 503 2.12.95
111 537 9.12.95
112 7531 5.2.96
113 7731 5.2.96
114 231 8.6.96
115 233 8.6.96
116 58931 26.12.96 || 117 | 5873 | 26.12 .96
:–: :–: :–:
118 5853 26.12 .96
119 173 17.1 .97
120 413 20.12 .97
121 7413 31.12 .97
122 40 29.1.98
123 6173 14.1.98
124 372 10.12 .99
125 374 10.12 .99
126 8243 21.10.2000
127 8273 21.10.2000
128 8303 21.10.2000
129 141 27.4.2002
130 143 27.4.2002
131 139 27.4.2002
132 145 27.4.2002
133 147 27.4.2002
134 372 21.9.2002
135 173 26.4.2003
136 34 (3) 24.01.2006
137 287(3) 16.05.2006
138 289(3) 16.05.2006
139 562(3) 15.09.2006
140 564(3) 15.09.2006
141 566(3) 15.09.2006
142 724(3) 23.11.2006
143 703(3) 12.08.2007
144 765(3) 12.12.2007
145 609(3) 26.08.2008
146 109(3) 21.02.2008
147 610(3) 26.08.2008
148 716(3) 3.10.2008
149 748(3) 21.10.2008
150 1903) 24.03.2009