This notification details an amendment to the Fundamental Rules, 1922, concerning the retirement of government servants. It modifies the conditions under which a competent authority can withhold permission for retirement, particularly focusing on cases involving suspension, disciplinary proceedings, or pending criminal charges. The amendment clarifies that judicial proceedings will be considered pending if a police complaint or report has been acknowledged by a magistrate or if criminal proceedings have been initiated. The notification also outlines specific rules for Group ‘C’ employees not governed by pension rules, allowing them to retire after 30 years of service with three months’ notice, subject to similar withholding of permission conditions. A detailed list of previous notifications that have modified the Fundamental Rules, 1922, is also provided.
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REGD. NO. D.L.-33004/99
प्रारूप के रोज़पत Che Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (l)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 201 | नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 2014/पौष 27, 1935 |
|---|---|
| No. 201 | NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 2014/PAUSHA 27, 1935 |
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2014
सा.का.नि. 27(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रेरित शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक और महालेख परीक्षक के साथ परामर्श करके मूल नियम, 1922 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मूल (प्रथम संशोधन) नियम, 2014 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- मूल नियम, 1922 के नियम 56 में,—
- (क) खंड (ट) के उपखंड (1) में, मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
- (ग) समुचित प्राधिकारी को किसी सरकारी सेवक की अनुज्ञा रोकने की छूट होगी, जो इस खंड के अधीन सेवानिवृत्ति चाहता है, यदि :—
- (i) सरकारी सेवक निलंबनाधीन है, या
- (ii) आरोप पत्र जारी किया जा चुका है और अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित हैं, या
- (iii) न्यायिक कार्यवाहियों में उस पर गंभीर अवचार के आरोप लगे हुए हैं जो लंबित हैं।
स्मष्टीकरण :- इस खंड के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाहियां लंबित समझी जाएंगी, यदि किसी पुलिस अधिकारी की कोई शिकायत या रिपोर्ट को जिसे मजिस्ट्रेट ने संज्ञान में लिया है या आपराधिक कार्यवाहियां फाइल की गई हैं।
(ख) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
” (ङ) समूह ‘ग’ पद में ऐसा सरकारी सेवक जो किसी भी पेंशन नियम द्वारा शासित नहीं होता हो, समुचित प्राधिकारी को लिखित में तीन मास से अन्यून अवधि की सूचना देकर, तीस वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् सेवा से सेवानिवृत्त हो सकेगा :
परंतु समुचित प्राधिकारी को किसी सरकारी सेवक की अनुज्ञा रोकने की छूट होगी, जो इस खंड के अधीन सेवानिवृत्ति चाहता है, यदि :-
(i) सरकारी सेवक निलंबनाधीन है, या
(ii) आरोप पत्र जारी किया जा चुका है और अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित हैं, या
(iii) न्यायिक कार्यवाहियों में उस पर गंभीर अवचार के आरोप लगे हुए हैं जो लंबित हैं।
स्पष्टीकरण :-इस खंड के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाहियां लंबति समझी जाएंगी, यदि किसी पुलिस अधिकारी की कोई शिकायत या रिपोर्ट को जिसे मजिस्ट्रेट ने संज्ञान में लिया है या आपराधिक कार्यवाहियां फाइल की गई हैं।”
[सं. 25013/3/2010-स्था. (ए-IV)]
ममता कून्द्र, संयुक्त सचिव
टिप्पण : मूल नियम, 1922 में प्रकाशित किए गए थे और । जनवरी, 1922 को प्रवृत्त हुए तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए, अर्थात् :-
विल्त मंत्रालय :
- अधिसूचना संख्या 12(2) अ. V./(ग)-63 तारीख 21-7-1965
- अधिसूचना/ संख्या 7(10) अ. V./63 तारीख 23-7-1966
- अधिसूचना संख्या 7(6) अ. V./68 तारीख 8-7-1968
- अधिसूचना संख्या 7(2) अ. V./67-I तारीख 17-5-1969
- अधिसूचना संख्या 7(2) अ. V./69-I तारीख 26-5-1969
- अधिसूचना संख्या 7(14) अ. V. 67-I तारीख 26-5-1969
- अधिसूचना संख्या 7(7) अ. V. (क)-74 तारीख 7-2-1975
- अधिसूचना संख्या 7(8) अ. V. (क)-77 तारीख 20-8-1977
गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग :
9. अधिसूचना संख्या 19017/7/79-स्था.(क) तारीख 30-11-1979
10. अधिसूचना संख्या 25013/4/80-स्था.(क) तारीख 11-9-1981
11. अधिसूचना संख्या 15013/4/80-स्था.(क) तारीख 12-6-1982
12. अधिसूचना संख्या 26012/14/83-स्था.(क) तारीख 11-10-1983
13. अधिसूचना संख्या 25013/25/83-स्था.(क) तारीख 25-2-1984
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग :
14. अधिसूचना संख्या 25013/25/83-स्था.(क) तारीख 2-7-1985
15. अधिसूचना संख्या 25013/25/87-स्था.(क) तारीख 7-10-1988
16. अधिसूचना संख्या 25013/25/87-स्था.(क) तारीख 11-5-1989
17. अधिसूचना संख्या 25012/2/86-स्था.(क) तारीख 30-8-1993
18. अधिसूचना संख्या 28020/1/96-स्था.(क) तारीख 9-2-1998
- अधिसूचना संख्या 25012/2/97-रू्या.(क) तारीख 13-5-1998 [सा.का.नि. सं. 248(अ) 13-5-1998]
- अधिसूचना संख्या 25012/2/97-रू्या.(क) तारीख 27-5-1998 [सा.का.नि. सं. 276(अ) 27-5-1998]
- शुद्धि पत्र सं. 25012/2/97-रू्या.(क)(i) तारीख 12-11-1998
- शुद्धि पत्र सं. 25012/2/97-रू्या.(क)(ii) तारीख 12-11-1998
- अधिसूचना संख्या 25012/2/97-रू्या.(क) तारीख 8-12-1998 [सा.का.नि. सं. 724(अ) 8-12-1998]
- अधिसूचना संख्या 25012/2/97-रू्या.(क) तारीख 25-1-1999 [सा.का.नि. सं. 49(अ) 25-01-1999]
- अधिसूचना संख्या 24012/4/01-रू्या.(क) तारीख 4-7-2001 [सा.का.नि. 506(अ) 4-7-2001]
- अधिसूचना संख्या 25012/2/97-रू्या.(क) तारीख 27-2-2002 [सा.का.नि. सं. 117(अ) 27-2-2002]
- अधिसूचना संख्या 26012/3/05-रू्या.(क) तारीख 27-9-2005 [सा.का.नि. सं. 613(अ) 27-9-2005]
- अधिसूचना संख्या 26012/3/05-रू्या.(क) तारीख 29-5-2006 [सा.का.नि. सं. 322(अ) 29-5-2006]
- अधिसूचना संख्या 25012/5/07-रू्या.(क) तारीख 4-1-2007 [सा.का.नि. सं. 9(अ)]
- अधिसूचना संख्या 25012/5/07-रू्या.(क) तारीख 17-10-2007 [सा.का.नि. सं. 668(अ)]
- अधिसूचना संख्या 26012/5/09-रू्या.(क) तारीख 26-3-2009 [सा.का.नि. सं. 203(अ)]
- अधिसूचना संख्या 26012/12/10-रू्या.(क-IV) तारीख 26-5-2010 [सा.का.नि. सं. 448(अ)]
- अधिसूचना संख्या 25012/5/09-रू्या.(क) तारीख 26-10-2010 [सा.का.नि. सं. 859(अ)]
- अधिसूचना संख्या 26012/18/10-रू्या.(क-IV) तारीख 8-12-2010 [सा.का.नि. सं. 958(अ)]