Amendment to Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964

A

The Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, through its Personnel and Training Department, has issued a notification amending the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964. These amendments, effective from the date of publication in the official gazette, revise Rule 13 by substituting sub-rule (2). Specifically, the financial limits for government employees in Group ‘A’, ‘B’, and ‘C’ posts have been updated to twenty-five thousand rupees, fifteen thousand rupees, and seven thousand five hundred rupees, respectively. The notification also provides a historical list of previous amendments to the main rules, dating back to 1970.

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कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

सौ. का. नि. 149 (अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परामर्श के लिए, 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के निर्वाचक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के उपरांत, राष्ट्रपति केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (आचरण) नियमावली, 1964 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः—

  1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (आचरण) संशोधन नियमावली, 2014 कहा जाएगा।
  2. (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन को तारीख से प्रवृत्त होंगे।

कैन्द्रीय सिविल सेवाएँ (आचरण) नियमावली, 1964 में, नियम 13 में, उप-नियम (2) में, खंड (i), (ii), (iii), और (iv), के लिए निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

“(i) किसी भी समूह ‘क’ पद पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी के मामले में पच्चीस हजार रुपए;
(ii) किसी भी समूह ‘ख’ पद पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी के मामले में पन्द्रह हजार रुपए;
(iii) किसी भी समूह ‘ग’ पद पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी के मामले में सात हजार पांच सौ रुपए।”

[फा. सं. 11013/3/2013-स्था. (क)]

961 Q1/2014

(1)


नोट:- मुख्य नियम, का.आ. संख्या 4177 दिनांक 12 दिसम्बर, 1964 के तहत भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे और उसकें बाद निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए थे –

क्रम सं. अधिसूचना सं. दिनांक भारत के राजपत्र, भागII, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, का.आ.सं.
(1) (2) (3) (4)
1. 25/33/68-स्था.(क) 3 फरवरी, 1970 482
2. 25/11/72-स्था.(क) 24 अक्तूबर, 1972 3643
3. 25/57/64-स्था.(क) 5 जनवरी, 1973 83
4. 11013/12/75-स्था.(क) 13 फरवरी, 1976 846
5. 25/19/74-स्था.(क) 30 जून, 1976 2563
6. 11013/19/75-स्था.(क) 6 जुलाई, 1976 5691
7. 11013/6/75-स्था.(क) 24 नवम्बर, 1976 4663
8. 11013/4/75-स्था.(क) 24 अगस्त, 1977 2859
9. 11013/3/78-स्था.(क) 22 सितम्बर, 1978 2859
10. 11013/12/78-स्था.(क) 20 दिसम्बर, 1978 3
11. 11013/3/80-स्था.(क) 24 अप्रैल, 1980 1270
12. 11013/21/84-स्था.(क) 3 अक्तूबर, 1985 4812
13. 11013/6/85-स्था.(क) 21 फरवरी, 1986 935
14. 11013/11/85-स्था.(क) 7 मार्च, 1986 1124
15. 11013/5/86-स्था.(क) 4 सितम्बर, 1986 3159
16. 11013/16/85-स्था.(क) 10 सितम्बर, 1986 3280
17. 11013/1/87-स्था.(क) 27 जुलाई, 1987 1965
18. 11013/19/87-स्था.(क) 19 अप्रैल, 1988 1454
19. 11013/18/87-स्था.(क) 18 सितम्बर, 1990 2582
20. 11013/20/91-स्था.(क) 9 दिसम्बर, 1992 3231
21. 11013/4/93-स्था.(क) 12 जुलाई, 1995 सा.का.नि. 355
22. 11013/4/93-स्था.(क) 16 अगस्त, 1996 सा.का.नि. 637
23. 11013/10/97-स्था.(क) 13 फरवरी, 1998 सा.का.नि. 49
24. 11013/5/97-स्था.(क) 14 अक्तूबर, 1999 सा.का.नि. 342
25. 11013/6/2001-स्था.(क) 15 दिसम्बर, 2003 सा.का.नि. 458
26. 11013/7/2005-स्था.(क) 18 अक्तूबर, 2005 सा.का.नि. 376
27. 11013/12/2008-स्था.(क) 27 जनवरी, 2009 सा.का.नि. 8
28. 11013/8/2009-स्था.(क) 9 मई, 2011 सा.का.नि. 370(अ)