This notification introduces amendments to the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, specifically addressing the prevention of sexual harassment of working women. The revised rules, effective from their publication in the Official Gazette, prohibit any government servant from engaging in sexual harassment at the workplace. It mandates that every government servant in charge of a workplace must take appropriate steps to prevent sexual harassment of any woman. The amendment clarifies what constitutes sexual harassment, including unwelcome physical contact, demands for sexual favors, offensive remarks, showing pornographic material, or any other sexually offensive conduct. It also outlines circumstances that can be considered sexual harassment, such as implied or explicit promises of preferential treatment, threats of adverse treatment, or creating a hostile work environment. The definition of ‘workplace’ has also been expanded to encompass government establishments, sports institutions, and any location visited during employment-related travel, including employer-provided transport, as well as residential accommodations.
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अधिसूचना
नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2014
स।.क।.नि. 823(ज).- संविधान के अनुच्छेद 300 के परंतुक एवं अनुच्छेद 148 के छठ (5) द्वारा प्रदत्त तस्मियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यत्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श के पश्चात, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 में और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत:-
- (1) इन नियमों को केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2014 कहा जाएगा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। - केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 में नियम 3-न के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-
‘3-ग – कामकाजी महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध.- (1) कोई भी सरकारी सेवक किसी भी कार्यस्थल पर किसी भी महिला के लैंगिक उत्पीड़न संबंधी किसी कार्य में लिप्त नहीं होगा।
(2) प्रत्येक सरकारी सेवक, जो कार्यस्थल का प्रभारी है, अपने कार्यस्थल पर किसी भी महिला का लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए समुचित कदम उठाएगा।
स्पष्टीकरण – (i) इस नियम के प्रयोजनार्थ,-
(क) “लैंगिक उत्पीड़न” के अंतर्गत निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक निंदनीय कार्य या व्यवहार (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या तात्पर्यित) सम्मिलित है; अर्थात –
(i) शारीरिक संपर्क और फायदा उठाना; या
(ii) लैंगिक पक्षपात की मांग या अनुरोध करना; या
(iii) लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणियां करना; या
(iv) अश्लील साहित्य दिखाना; या
(v) लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर-शाब्दिक आचरण करना।
(ख) अन्य परिस्थितियों के साथ ही निम्नलिखित परिस्थितियों को, यदि लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य या आचरण के संबंध में उत्पन्न होती है या विद्यमान है या उससे संबंधित है, लैंगिक उत्पीड़न माना जा सकेगा:-
(i) उसके नियोजन में अग्रिमानी व्यवहार का अंतर्निहित या स्पष्ट बचन देना; या
(ii) उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार का अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी देना; या
(iii) उसकी वर्तमान या भावी नियोजन के प्रास्थिति के बारे में अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी देना; या
(iv) उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अभिवासमय या आपराधिक या तत्कृतापूर्ण कार्य वातावरण सृजित करना; या
(v) उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित कर सकने वाला अपमानजनक आचरण करना।
(ग) “कार्यस्थल” में निम्नलिखित शामिल हैं-(i) ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या पूर्णतः या भागतः उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित की जाती है;
(ii) अस्पताल या परिचर्या गृह;
(iii) प्रशिक्षण, खेलकूद या उससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त, कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेलकूद काम्प्लेक्स या प्रतिस्पर्धा या कीडा का स्थान, चाहे आवासीय हो या नहीं;
(iv) नियोजन से प्रोवभूत या उसके प्रक्रम के दौरान कर्मचारी द्वारा भ्रमण किया गया कोई स्थान, जिसके अंतर्गत ऐसी यात्रा के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी है;
(v) कोई निवास-गृह या कोई गृह।”।
[सं. 11013/2/2014-स्था.(क)] ममता कुंडा,संयुक्त सचिव
टिप्पणी- मूल नियम, भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 12 दिसंबर, 1964 की का.आ. सं. 4177 के तहत प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित के तहत संशोधित किए गए थे:-
| क.सं. | अधिसूचना सं. | दिनांक | भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित का.आ. सं. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25/23/68-स्था(क) | 3 फरवरी, 1970 | 482 | 14 फरवरी, 1970 |
| 2. | 25/11/72-स्था(क) | 24 अक्तूबर, 1972 | 3643 | 4 नवंबर, 1972 |
| 3. | 25/57/64-स्था(क) | 5 जनवरी, 1973 | 83 | 13 जनवरी, 1973 |
| 4. | 11013/12/75-स्था(क) | 13 फरवरी, 1976 | 846 | 28 फरवरी, 1976 |
| 5. | 25/19/74-स्था(क) | 30 जून, 1976 | 2563 | 17 जुलाई, 1976 |
| 6. | 11013/19/75-स्था(क) | 6 जुलाई, 1976 | 5691 | 24 जुलाई, 1976 |
| 7. | 11013/06/75-स्था(क) | 24 नवंबर, 1976 | 4663 | 11 दिसंबर, 1976 |
| 8. | 11013/4/76-स्था(क) | 24 अगस्त, 1977 | 2859 | 17 सितंबर, 1977 |
| 9. | 11013/03/78-स्था(क) | 22 सितंबर, 1978 | 2859 | 30 सितंबर, 1978 |
| 10. | 11013/12/78-स्था(क) | 20 दिसंबर, 1978 | 3 | 6 जनवरी, 1980 |
| 11. | 11013/3/80-स्था(क) | 24 अप्रैल, 1980 | 1270 | 10 जून, 1980 |
| 12. | 11013/21/84-स्था(क) | 3 अक्तूबर, 1985 | 4812 | 19 अक्तूबर, 1985 |
| 13. | 11013/6/85-स्था(क) | 21 फरवरी, 1986 | 935 | 8 मार्च, 1986 |
| 14. | 11013/11/85-स्था(क) | 7 मार्च, 1986 | 1124 | 22 मार्च, 1986 |
| 15. | 11013/5/86-स्था(क) | 4 सितंबर, 1986 | 3159 | 20 सितंबर, 1986 |
| 16. | 11013/16/85-स्था(क) | 10 सितंबर, 1986 | 3280 | 27 सितंबर, 1986 |
| 17. | 11013/1/87-स्था(क) | 27 जुलाई, 1987 | 1965 | 8 अगस्त, 1987 |
| 18. | 11013/19/87-स्था(क) | 19 अप्रैल, 1988 | 1454 | 14 जून, 1988 |
| 19. | 11013/18/87-स्था(क) | 18 सितंबर, 1990 | 2582 | 6 अक्तूबर, 1990 |
| 20. | 11013/20/91-स्था(क) | 9 दिसंबर, 1992 | 3231 | 6 दिसंबर, 1992 |
| 21. | 11013/4/93-स्था(क) | 12 जुलाई, 1995 | सा.का.नि. 355 | 29 जुलाई, 1995 |
| 22. | 11013/4/93-स्था(क) | 16 अगस्त, 1996 | सा.का.नि. 637 | 31 अगस्त, 1996 |
| 23. | 11013/10/97-स्था(क) | 13 फरवरी, 1998 | सा.का.नि. 49 | 7 मार्च, 1998 |
| 24. | 11013/5/97-स्था(क) | 14 अक्तूबर, 1999 | सा.का.नि. 342 | 23 अक्तूबर, 1999 |
| 25. | 11013/6/2001-स्था(क) | 15 दिसंबर, 2003 | सा.का.नि. 458 | 27 दिसंबर, 2003 |
| 26. | 11013/7/2005-स्था(क) | 18 अक्तूबर, 2005 | सा.का.नि. 376 | 18 अक्तूबर, 2005 |THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II-SEC. 3(0) | 27. | 11013/12/2008-स्था(क) | 27 जनवरी, 2009 | मा.का.नि. 8 | 27 जनवरी, 2009 | |—|—|—|—|—| | 28. | 11013/8/2009-स्था(क) | 9 मई, 2011 | मा.का.नि. 370(ज) | 9 मई, 2011 | | 29. | 11013/3/2013-स्था(क) | 4 मार्च, 2014 | मा.का.नि. 149(ज) | 4 मार्च, 2014 |