The Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, through its Personnel and Training Department, has issued a notification amending the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964. These amendments, effective from the date of publication in the official gazette, revise Rule 13 by substituting sub-rule (2). Specifically, the financial limits for government employees in Group ‘A’, ‘B’, and ‘C’ posts have been updated to twenty-five thousand rupees, fifteen thousand rupees, and seven thousand five hundred rupees, respectively. The notification also provides a historical list of previous amendments to the main rules, dating back to 1970.
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कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014
सौ. का. नि. 149 (अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परामर्श के लिए, 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के निर्वाचक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के उपरांत, राष्ट्रपति केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (आचरण) नियमावली, 1964 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः—
- (1) इन नियमों को केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (आचरण) संशोधन नियमावली, 2014 कहा जाएगा।
- (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन को तारीख से प्रवृत्त होंगे।
कैन्द्रीय सिविल सेवाएँ (आचरण) नियमावली, 1964 में, नियम 13 में, उप-नियम (2) में, खंड (i), (ii), (iii), और (iv), के लिए निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—
“(i) किसी भी समूह ‘क’ पद पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी के मामले में पच्चीस हजार रुपए;
(ii) किसी भी समूह ‘ख’ पद पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी के मामले में पन्द्रह हजार रुपए;
(iii) किसी भी समूह ‘ग’ पद पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी के मामले में सात हजार पांच सौ रुपए।”
[फा. सं. 11013/3/2013-स्था. (क)]
961 Q1/2014
(1)
नोट:- मुख्य नियम, का.आ. संख्या 4177 दिनांक 12 दिसम्बर, 1964 के तहत भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे और उसकें बाद निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए थे –
| क्रम सं. | अधिसूचना सं. | दिनांक | भारत के राजपत्र, भागII, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, का.आ.सं. |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | 25/33/68-स्था.(क) | 3 फरवरी, 1970 | 482 |
| 2. | 25/11/72-स्था.(क) | 24 अक्तूबर, 1972 | 3643 |
| 3. | 25/57/64-स्था.(क) | 5 जनवरी, 1973 | 83 |
| 4. | 11013/12/75-स्था.(क) | 13 फरवरी, 1976 | 846 |
| 5. | 25/19/74-स्था.(क) | 30 जून, 1976 | 2563 |
| 6. | 11013/19/75-स्था.(क) | 6 जुलाई, 1976 | 5691 |
| 7. | 11013/6/75-स्था.(क) | 24 नवम्बर, 1976 | 4663 |
| 8. | 11013/4/75-स्था.(क) | 24 अगस्त, 1977 | 2859 |
| 9. | 11013/3/78-स्था.(क) | 22 सितम्बर, 1978 | 2859 |
| 10. | 11013/12/78-स्था.(क) | 20 दिसम्बर, 1978 | 3 |
| 11. | 11013/3/80-स्था.(क) | 24 अप्रैल, 1980 | 1270 |
| 12. | 11013/21/84-स्था.(क) | 3 अक्तूबर, 1985 | 4812 |
| 13. | 11013/6/85-स्था.(क) | 21 फरवरी, 1986 | 935 |
| 14. | 11013/11/85-स्था.(क) | 7 मार्च, 1986 | 1124 |
| 15. | 11013/5/86-स्था.(क) | 4 सितम्बर, 1986 | 3159 |
| 16. | 11013/16/85-स्था.(क) | 10 सितम्बर, 1986 | 3280 |
| 17. | 11013/1/87-स्था.(क) | 27 जुलाई, 1987 | 1965 |
| 18. | 11013/19/87-स्था.(क) | 19 अप्रैल, 1988 | 1454 |
| 19. | 11013/18/87-स्था.(क) | 18 सितम्बर, 1990 | 2582 |
| 20. | 11013/20/91-स्था.(क) | 9 दिसम्बर, 1992 | 3231 |
| 21. | 11013/4/93-स्था.(क) | 12 जुलाई, 1995 | सा.का.नि. 355 |
| 22. | 11013/4/93-स्था.(क) | 16 अगस्त, 1996 | सा.का.नि. 637 |
| 23. | 11013/10/97-स्था.(क) | 13 फरवरी, 1998 | सा.का.नि. 49 |
| 24. | 11013/5/97-स्था.(क) | 14 अक्तूबर, 1999 | सा.का.नि. 342 |
| 25. | 11013/6/2001-स्था.(क) | 15 दिसम्बर, 2003 | सा.का.नि. 458 |
| 26. | 11013/7/2005-स्था.(क) | 18 अक्तूबर, 2005 | सा.का.नि. 376 |
| 27. | 11013/12/2008-स्था.(क) | 27 जनवरी, 2009 | सा.का.नि. 8 |
| 28. | 11013/8/2009-स्था.(क) | 9 मई, 2011 | सा.का.नि. 370(अ) |