Amendment to Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 regarding sexual harassment complaints

A

This notification introduces an amendment to the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965. The amendment, effective from its publication in the Official Gazette, adds a new clause that specifies compensation can be awarded in cases of sexual harassment. This compensation is to be determined based on the inquiry conducted under Rule 3C of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, and the recommendations of the complaints committee formed in accordance with Rule 14(2) of the aforementioned conduct rules. The amendment aims to provide a mechanism for redressal in cases of sexual harassment within government service.

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The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 608] नई दिल्ली, सुधवार, नवम्बर 19, 2014/कार्तिक 28, 1936
No. 608] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 19, 2014/KARTIKA 28, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2014

साः, का.नि. 822(अ):— संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक एवं अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श के पश्चात्, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 में और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत :-

  1. (1) इन नियमों को केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) तृतीय संशोधन नियमावली, 2014 कहा जाएगा।
  2. (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
  3. केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 11 में, स्पष्टीकरण में मद सं. (vili) के पश्चात् निम्नलिखित मद को जोड़ा जाएगा, नामत :-

“(ix) केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3 ग में अभिप्रेत यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच हेतु तथा नियम 14 के उप नियम (2) के परंतुक में संदर्भित भारत सरकार के विभाग में बनाई गई शिकायत समिति की सिफारिशों पर दिया गया हर्जाना।”।

[सं. 11013/2/2014-स्था.(क)]

ममता कुंडा, संयुक्त सचिव


टिप्पणी: मूल नियम, भारत के राजपत्र में दिनांक 20 नवंबर, 1965 की अधिसूचना सं. 7/2/63 स्था.(क) के तहत प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं के तहत संशोधित किए गए थे:-

1. का.आ.1149, दिनांक 13 अप्रैल, 1966;
2. का.आ. 1596 , दिनांक 04 जून, 1966;
3. का.आ. 2007 , दिनांक 09 जुलाई, 1966;
4. का.आ. 2648 , दिनांक 02 सितम्बर, 1966;
5. का.आ. 2854 , दिनांक 01 अक्टूबर, 1966;
6. का.आ. 1282 , दिनांक 15 अप्रैल, 1967;
7. का.आ. 1457 , दिनांक 29 अप्रैल, 1967;
8. का.आ. 3253 , दिनांक 16 सितम्बर, 1967;
9. का.आ. 3530 , दिनांक 07 अक्टूबर, 1967;
10. का.आ. 4151 , दिनांक 25 नवम्बर, 1967;
11. का.आ. 321 , दिनांक 09 मार्च, 1968;
12. का.आ. 1441 , दिनांक 27 अप्रैल, 1968;
13. का.आ. 1870 , दिनांक 01 जून, 1968;
14. का.आ. 3423 , दिनांक 28 सितम्बर, 1968;
15. का.आ. 5008 , दिनांक 27 सितम्बर, 1969;
16. का.आ. 397 , दिनांक 07 फरवरी, 1970;
17. का.आ. 3521 , दिनांक 25 सितम्बर, 1971;
18. का.आ. 249 , दिनांक 01 जनवरी, 1972;
19. का.आ. 990 , दिनांक 22 अप्रैल, 1972;
20. का.आ. 1600 , दिनांक 01 जुलाई, 1972;
21. का.आ. 2789 , दिनांक 14 अक्टूबर, 1972;
22. का.आ. 929 , दिनांक 31 मार्च, 1972;
23. का.आ. 1648 , दिनांक 06 जुलाई, 1974;
24. का.आ. 2742 , दिनांक 31 जुलाई, 1976;
25. का.आ. 4664 , दिनांक 11 सितम्बर, 1976;
26. का.आ. 3062 , दिनांक 08 अक्टूबर, 1977;
27. का.आ. 3573 , दिनांक 26 नवम्बर, 1977;
28. का.आ. 3574 , दिनांक 26 नवम्बर, 1977;
29. का.आ. 3671 , दिनांक 03 सितम्बर, 1977;
30. का.आ. 2464 , दिनांक 02 सितम्बर, 1978;
31. का.आ. 2465 , दिनांक 02 सितम्बर, 1978;
32. का.आ. 920 , दिनांक 17 फरवरी, 1979;
33. का.आ. 1769 दिनांक 05 जुलाई, 1980;
34. का.आ. 264 , दिनांक 29 जनवरी, 1981;
35. का.आ. 2126 , दिनांक 08 अगस्त, 1981;
36. का.आ. 2203 , दिनांक 22 अगस्त, 1981;
37. का.आ. 2512 , दिनांक 03 अक्टूबर, 1981;
38. का.आ. 168 , दिनांक 23 जनवरी, 1982;
39. का.आ. 1535 , दिनांक 12 मई, 1984;
40. अ.सं.11012/15/84-स्था.(क), दिनांक 05 जुलाई, 1985
41. अ.सं.11012/05/85-स्था.(क), दिनांक 29 जुलाई, 1985;
42. अ.सं.11012/06/85-स्था.(क), दिनांक 06 अगस्त, 1985;
43. का.आ. 5637 , दिनांक 21 सितम्बर, 1985;
44. का.आ. 5743 , दिनांक 28 सितम्बर, 1985;
45. का.आ. 4089 , दिनांक 13 सितम्बर, 1986;
46. अ.सं.11012/24/85-स्था.(क), दिनांक 26 नवम्बर, 1986;
47. का.आ.830, दिनांक 28 मार्च, 1987;
48. का.आ.831, दिनांक 28 मार्च, 1987;
49. का.आ. 1591 , दिनांक 27 जून, 1987;
50. का.आ. 1825 , दिनांक 18 जुलाई, 1987;
51. का.आ. 3060 , दिनांक 15 अक्टूबर, 1988;
52. का.आ. 3061 , दिनांक 16 अक्टूबर, 1988;
53. का.आ. 2207 , दिनांक 16 सितम्बर, 1989;
54. का.आ. 1084 , दिनांक 28 अप्रैल, 1990;
55. का.आ. 2208 , दिनांक 25 अगस्त, 1990;
56. का.आ. 1481 , दिनांक 13 जून, 1992;
57. सा.का.नि. 289 , दिनांक 20 जून, 1992;
58. सा.का.नि. 589 , दिनांक 26 सितम्बर, 1992;
59. सा.का.नि. 499 , दिनांक 08 अक्टूबर, 1994;
60. सा.का.नि. 276 , दिनांक 10 जून, 1995;
61. सा.का.नि. 17 , दिनांक 20 फरवरी, 1996;
62. सा.का.नि. 125 , दिनांक 16 मार्च, 1996;
63. सा.का.नि. 417 , दिनांक 05 अक्टूबर, 1996;
64. सा.का.नि. 337 , दिनांक 02 सितंबर, 2000;
65. सा.का.नि. 420 , दिनांक 28 अक्टूबर, 2000;
66. सा.का.नि. 211 , दिनांक 14 अप्रैल, 2001;
67. सा.का.नि. 60 , दिनांक 13 फरवरी, 2002;
68. सा.का.नि. 2 , दिनांक 03 जनवरी, 2004;
69. सा.का.नि. 113 , दिनांक 10 अप्रैल, 2004;
70. सा.का.नि. 225 , दिनांक 10 जुलाई, 2004;
71. सा.का.नि. 287 , दिनांक 28 अगस्त, 2004;
72. सा.का.नि. 1 , दिनांक 20 दिसंबर, 2004;
73. सा.का.नि. 49 , दिनांक 29 मार्च, 2008;
74. सा.का.नि. 12 , दिनांक 07 फरवरी, 2009;
75. का.आ. 946 , दिनांक 09 अप्रैल, 2009;
76. का.आ. 1762 (ई), दिनांक 16 जुलाई, 2009;
77. सा.का.नि. 55 (ई), दिनांक 02 फरवरी, 2010;
78. का.आ. 2079(ई), दिनांक 01 जनवरी, 2014 और
79. सा.का.नि. 769(ई), दिनांक 31 अक्टूबर, 2014