This document announces an amendment to the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965. Specifically, it modifies sub-paragraph (vi) of paragraph ‘kha’ in the schedule of the rules. The amendment details the authorities competent to impose penalties and the types of penalties that can be imposed on various naval personnel. It outlines the designations of officials within the Navy, such as Flag Officers Commanding-in-Chief, Commandants, Chief Hydrographer, and Directors, and specifies their jurisdiction in imposing disciplinary actions. The notification also lists previous amendments made to these rules since their inception in 1965, providing a comprehensive history of the rule’s evolution.
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साप्ताहिक
WEEKLY
| सं. 37] | नई दिल्ली, सितम्बर 10—सितम्बर 16, 2017, शनिवार/भाद्र 19—भाद्र 25, 1939 |
|---|---|
| No. 37] | NEW DELHI, SEPTEMBER 10—SEPTEMBER 16, 2017, SATURDAY/ BHADRA 19—BHADRA 25, 1939 |
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
| भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) | |
|---|---|
| PART II—Section 3—Sub-section (ii) |
भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2017
का.आ. 2167.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) दूसरा संशोधन नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 की अनुसूची के भाग 5 में क्रम सं. 1 के सामने पैरा ख में, उप पैरा (vi) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—
| क्र.सं. | सेवा/पद का वर्णन | नियुक्ति प्राधिकारी |
शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी एवं शास्ति जिन्हें वह अधिरोपित कर सकता है (नियम 11 में मद संख्या के संदर्भ में) | |
|---|---|---|---|---|
| प्राधिकारी | शास्ति | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| “(vi) नौसेना मुख्यालय | कार्मिक अध्यक्ष | कार्मिक अध्यक्ष | सभी | |
| पश्चिमी नौसेना कमान मुख्यालय, मुम्बई के अधिकारियों के संबंध में फ्लैग अधिकारी कमांडिंग-इन-चीफ | (i) से (iv) | |||
| पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय, विशाखापत्तनम के अधिकारियों के संबंध में फ्लैग अधिकारी कमांडिंग-इन-चीफ | (i) से (iv) | |||
| दक्षिणी नौसेना कमान मुख्यालय, कोची के अधिकारियों के संबंध में फ्लैग अधिकारी कमांडिंग-इन-चीफ | (i) से (iv) | |||
| अंडमान एवं निकोबार कमान, पोर्टब्लेयर के अधिकारियों के संबंध में कमांडिंग-इन-चीफ | (i) से (iv) | |||
| भारतीय नौसेना, एजीमाला में अधिकारियों के संबंध में कमाण्डेट | (i) से (iv) | |||
| नौसेना जलराशिक कार्यालय, देहरादून में अधिकारियों के संबंध में मुख्य जल सर्वेक्षक | (i) से (iv) | |||
| उन्नत सामरिक जलयान कार्यक्रम, नई दिल्ली मुख्यालय में अधिकारियों के संबंध में कार्यक्रम निदेशक | (i) से (iv) | |||
| नौसेना डॉकयार्ड, मुम्बई में अधिकारियों के लिए एडमिरल सुप्रीटेन्डेन्ट | (i) से (iv) | |||
| नौसेना डॉकयार्ड, विशाखापत्तनम के संबंध में एडमिरल सुप्रीटेन्डेन्ट | (i) से (iv) | |||
| गोवा क्षेत्र, गोवा में अधिकारियों के संबंध में कमांडिंग फ्लैग अधिकारी | (i) से (iv) | |||
| कर्नाटक नौसेना क्षेत्र (करवार) मुख्यालय के अधिकारियों के संबंध में फ्लैग अधिकारी | (i) से (iv) | |||
| नौसेना समुद्री जहाज मरम्मत यार्ड, कोच्चि के अधिकारियों के संबंध में एडमिरल सुप्रीटेन्डेन्ट | (i) से (iv) | |||
| रक्षा मशीनरी विकास स्थापन, सिकन्दराबाद के संबंध में निदेशक | (i) से (iv) |
| भाग II-खण्ड 3(ii)] | भारत का राजपत्र : सितम्बर 16, 2017/भाद 25, 1939 | 7119 |
|---|---|---|
[फा. सं. 11012/01/2016-स्था.(क-III)]
जानेन्द्र देव त्रिपाठी, संयुक्त सचिव
टिप्पणी : ये मूल नियम दिनांक 20 नवंबर, 1965 की अधिसूचना संख्या 7/2/63-स्था. (क) के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं के द्वारा संशोधित किए गए थे:-
- का. आ. 1149, दिनांक 13 अप्रैल, 1966;
- का. आ. 1596, दिनांक 4 जून, 1966;
- का. आ. 2007, दिनांक 9 जुलाई, 1966;
- का. आ. 2648, दिनांक 3 सितंबर, 1966;
- का. आ. 2854, दिनांक 1 अक्तूबर, 1966;
- का. आ. 1282, दिनांक 15 अप्रैल, 1967;
- का. आ. 1457, दिनांक 29 अप्रैल, 1967;
- का. आ. 3253, दिनांक 16 सितंबर, 1967;
- का. आ. 3530, दिनांक 7 अक्तूबर, 1967;
- का. आ. 4151, दिनांक 25 नवंबर, 1967;
- का. आ. 821, दिनांक 9 मार्च, 1968;
- का. आ. 1441, दिनांक 27 अप्रैल, 1968;
- का. आ. 1870, दिनांक 1 जून, 1968;
- का. आ. 3423, दिनांक 28 सितंबर, 1968;
- का. आ. 5008, दिनांक 27 दिसंबर, 1969;
- का. आ. 397, दिनांक 7 फरवरी, 1970;
- का. आ. 3521, दिनांक 25 सितंबर, 1971;
- का. आ. 249, दिनांक 1 जनवरी, 1972;
- का. आ. 990, दिनांक 22 अप्रैल, 1972;
- का. आ. 1600, दिनांक 1 जुलाई, 1972;
- का. आ. 2789, दिनांक 14 अक्तूबर, 1972;
- का. आ. 929, दिनांक 31 मार्च, 1973;
- का. आ. 1648, दिनांक 6 जुलाई, 1974;
- का. आ. 2742, दिनांक 31 जुलाई, 1976;
- का. आ. 4664, दिनांक 11 दिसंबर, 1976;
- का. आ. 3062, दिनांक 8 अक्तूबर, 1977;
- का. आ. 3573, दिनांक 26 नवंबर, 1977;
- का. आ. 3574, दिनांक 26 नवंबर, 1977;
- का. आ. 3671, दिनांक 3 दिसंबर, 1977;
- का. आ. 2464, दिनांक 2 सितंबर, 1978;
- का. आ. 2465, दिनांक 2 सितंबर, 1978;
- का. आ. 920, दिनांक 17 फरवरी, 1979;
- का. आ. 1769, दिनांक 5 जुलाई, 1980;
- का. आ. 264, दिनांक 24 जनवरी, 1981;
- का. आ. 2126, दिनांक 8 अगस्त, 1981;
- का. आ. 2203, दिनांक 22 अगस्त, 1981
- का. आ. 2512, दिनांक 3 अक्तूबर, 1981;
- का. आ. 168, दिनांक 23 जनवरी, 1982;
- का. आ. 1535, दिनांक 12 मई, 1984;
40.अधिसूचना सं 11012/15/84-स्था. (क), दिनांक 5 जुलाई, 1985;
41.अधिसूचना सं 11012/05/85-स्था. (क), दिनांक 29 जुलाई, 1985;
42.अधिसूचना सं. 11012/06/85- स्था. (क), दिनांक 6 अगस्त, 1985; - का. आ. 5637, दिनांक 21 दिसंबर, 1985;
- का. आ. 5743, दिनांक 28 दिसंबर, 1985;
- का. आ. 4089, दिनांक 13 दिसंबर, 1986;
- अधिसूचना सं 11012/24/85- स्था. (क), दिनांक 26 नवंबर, 1986;
- का. आ. 830, दिनांक 28 मार्च, 1987;
- का. आ. 831, दिनांक 28 मार्च, 1987;
- का. आ. 1591, दिनांक 27 जून, 1987;
- का. आ. 1825, दिनांक 18 जुलाई, 1987,
- का. आ. 3060, दिनांक 15 अक्तूबर, 1988;
- का. आ. 3061, दिनांक 15 अक्तूबर, 1988;
- का. आ. 2207, दिनांक 16 सितंबर, 1989;
- का. आ. 1084, दिनांक 28 अप्रैल, 1990;
- का. आ. 2208, दिनांक 25 अगस्त, 1990;
- का. आ. 1481, दिनांक 13 जून, 1992;
- सा. का. नि. 289, दिनांक 20 जून, 1992;
- सा. का. नि. 589, दिनांक 26 दिसंबर, 1992;
- सा. का. नि. 499, दिनांक 8 अक्तूबर, 1994;
- सा. का. नि. 276, दिनांक 10 जून, 1995;
- सा. का. नि. 17, दिनांक 20 जनवरी, 1996;
- सा. का. नि. 125, दिनांक 16 मार्च, 1996;
- सा. का. नि. 417, दिनांक 5 अक्तूबर, 1996;
- सा. का. नि. 337, दिनांक 2 सितंबर, 2000;
- सा. का. नि. 420, दिनांक 28 अक्तूबर, 2000;
- सा. का. नि. 211, दिनांक 14 अग्रैल, 2001;
- सा. का. नि. 60, दिनांक 13 फरवरी, 2002;
- सा. का. नि. 2, दिनांक 3 जनवरी, 2004
- सा. का. नि. 249 (अ) दिनांक 2 अग्रैल, 2004
- सा. का. नि. 113, दिनांक 10 अग्रैल, 2004;
- सा. का. नि. 225, दिनांक 10 जुलाई, 2004;
- सा. का. नि. 287, दिनांक 28 अगस्त, 2004;
- सा. का. नि. 1, दिनांक 20 दिसंबर, 2004;
- सा. का. नि. 49, दिनांक 29 मार्च, 2008;
- सा. का. नि. 12, दिनांक 7 फरवरी, 2009;
- का. आ. 946, दिनांक 9 अग्रैल, 2009;
- का. आ. 1762 (अ), दिनांक 16 जुलाई, 2009;
- सा. का. नि. 55 (अ), दिनांक 2 फरवरी, 2010;
- सा. का. नि. 877 (अ), दिनांक 5 दिसंबर, 2011;
- का. आ. 2079 (अ), दिनांक 20 अगस्त, 2014;
- सा. का. नि. 769 (अ), दिनांक 31 अक्तूबर, 2014;
- सा. का. नि. 822 (अ), दिनांक 19 नवंबर, 2014 और
- सा. का. नि. 548 (अ), दिनांक 2 जून, 2017.