Amendment to Central Administrative Tribunal (Senior Private Secretary) Recruitment Rules, 2007

A

This notification details amendments to the Central Administrative Tribunal (Senior Private Secretary) Recruitment Rules, 2007. The key changes involve the renaming of columns in the recruitment rules and the introduction of new schedules. Specifically, the amendment refers to the use of ‘column (5) to column (13)’ instead of ‘column (5) to column (14)’ and presents a revised schedule. The document also outlines the composition of the Departmental Promotion Committee, which includes the Chairman of the Central Administrative Tribunal, a nominee of the Tribunal, the Officer In-charge of Administration from the Department of Personnel and Training, and the Senior Registrar of the Tribunal. It clarifies that consultation with the Union Public Service Commission is not required in these circumstances. The amendments are effective from the date of their publication in the Gazette of India. The notification also refers to previous amendments and service conditions.

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 24, 2014/फाल्गुन 5, 1935
No. 83] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 24, 2014/PHALGUNA 5, 1935

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2014

सा का.नि. 109 (अ).— केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव) भर्ती नियम, 2007 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

  1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव) भर्ती (संशोधन) नियम 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

  1. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव) भर्ती नियम, 2007 (जिसे इसमें इसके प्रख्यात मूल नियम कहा गया है) के पैरा 3 में “स्तंभ (5) से स्तंभ (14)” शब्द, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर स्तंभ (5) से स्तंभ (13)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।
  2. मूल नियमों में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्-

780 GI/2014 (1)


| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन वैध और
ग्रह वेतन या
वैधनमान | चयन पद है
अथवा
अथवन पद | सीधे भर्ती किए
जाने वाले
व्यक्तियों की
लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने
वाले व्यक्तियों के लिए
अपेक्षित शैक्षिक और
अन्य अर्हताएं |
| — | — | — | — | — | — | — |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| ज्येष्ठ प्रधान
निजी सचिव | *1 (2013)
कार्यकार के
आधार पर
परिवर्तन किया
जा सकता है। | आधारित
नौकरी
सेवा, समूह के
राजपत्रित
अनुसन्धिवीच | वेतन वैध – 3,
18800-
35480 रुपए
+ वैध वेतन
7600 रुपए | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विशिष्ट आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोत्साहित व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी। परिवेश की अवधि, यदि कोई हो। भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोत्साहित होगा या प्रतिनियुक्ति/आयोजन होगा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8) (9) (10)
लागू नहीं होता लागू नहीं होता प्रोत्साहित

| प्रोत्साहित प्रतिनियुक्ति/आयोजन होगा भर्ती की दशा में ये श्रेणियां किसी प्रोत्साहित प्रतिनियुक्ति/आयोजन किया जाएगा। | जाति विभागीय प्रोत्साहित समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में मंच लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
| — | — | — |
| (11) | (12) | (13) |
| प्रोत्साहित : – केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में ऐसा प्रधान निजी सचिव जिसने श्रेणी में पांच वर्ष निर्धारित सेवा की है। | समूह के विभागीय प्रोत्साहित समिति जिसने निम्नलिखित होंगे :- | लागू नहीं होता। |
| दिव्यांग 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोत्साहित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परंतु यह तब तक कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के खाते से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी उच्चतर श्रेणी में प्रोत्साहित के लिए परिवेश की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। दिव्यांग 2 :- प्रोत्साहित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संरचना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 101 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से ज्ञात हो कि केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, निर्धारित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित सिफारिशों तत्कालीन वैध वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा सख्ती जाएगी। | 1. अव्यवस्था केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण – अध्यक्ष
2. सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के द्वारा नामनिर्धिष्ठ किया जाए
3. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में प्रशासनिक अधिकरण का आरमाधक संयुक्त सचिव
4. प्रधान रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण – सदस्य | लागू नहीं होता। |

[फा. मं. ए. 12011/1/2011-ए.टी] कक्षा कुंडा संयुक्त सचिव

पाद दिव्यांग : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.क.नि. 74 तारीख 4 मई, 2007 द्वारा प्रमाणित किए गए।