This notification announces amendments to the Central Administrative Tribunal (Private Secretary) Recruitment Rules, 1986, to be effective from the date of publication in the Gazette. The amendments, introduced in 2013, refine the recruitment process for Private Secretaries within the Central Administrative Tribunal. Key changes include modifications to the pay band and grade pay, a revision of the number of posts, and updated eligibility criteria for direct recruitment and promotion. The document also outlines the composition of the Departmental Promotion Committee responsible for considering promotions. Provisions for deputation and the maximum age limit for such appointments are also detailed, with specific conditions and clarifications provided regarding the calculation of qualifying service and the applicability of previous pay structures.
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बधिसूचना
नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2014
सा.का.नि. 110(ब) – केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उपधारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान निजी मचित्र) भर्ती नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान निजी सचिव) भर्ती (संशोधन) नियम 2013 है। (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान निजी सचिव) भर्ती नियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के पैरा 3 में “स्तंभ (5) से स्तंभ “(14)” शब्द, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर स्तंभ (5) से स्तंभ (13)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।
3. मूल नियमों में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्
अनुसूची
| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और
ग्रेड वेतन या
वेतनमान | चयन पद है
अथवा अचयन
पद | सीधे भर्ती किए
जाने वाले
व्यक्तियों के लिए
आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए
जाने वाले
व्यक्तियों के लिए
अपेक्षित शैक्षिक
और अन्य
अर्हताएं |
| — | — | — | — | — | — | — |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| $\begin{aligned} & \text { प्रधान } \quad \text { निजी } \ & \text { सचिव } \end{aligned}$ | * 16 (2013)
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ‘क’ राजपत्रित अनुत्तचिवीय | $\begin{aligned} & \text { वेतन बैंड – 3, } \ & 15600-39100 \ & \text { रुपए + ग्रेड वेतन } \ & 6600 \text { रुपए } \end{aligned}$ | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या
प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा
तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती किए जाने
वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। |
| — | — | — |
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति
द्वारा। |
| प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां
जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी
संरचना | भर्ती करने में किन
परिस्थितियों में संघ
लोक सेवा आयोग से
परामर्श किया जाएगा। |
| — | — | — |
| (11) | (12) | (13) |
| प्रोन्नति :- केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में ऐसे निजी सचिव
जो वेतन बैंड – 2, ग्रेड वेतन 4800 रु. और वेतन बैंड 3, ग्रेड
वेतन 5400 में आठ वर्ष सम्मलित नियमित सेवा कर चुके हों
दिप्पक्ष 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने
अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए
विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध
में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा
की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता
सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम | समूह ‘क’ विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें
निम्नलिखित होंगे :-
1. अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या
अधिकरण का कोई सदस्य जो अध्यक्ष केंद्रीय
प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट
अधिकरण का सदस्य
– अध्यक्ष
2. अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने
वाला केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण
का सदस्य
– सदस्य
3. प्रधान रजिस्ट्रार, प्रधान न्यायपीठ या कोई | लागू नहीं होता। |## THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART B—SEC. 360]
हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहलू दी पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोत्साहित के लिए परियोजना की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
टिप्पण 2:
प्रोत्साहित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संरचना करके के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जमा हो, केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का वित्तीय तथ्य है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उस वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वित्तीय तत्व्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।
प्रतिनियुक्ति द्वारा:
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों के ऐसे अधिकारियों में से जो वेतन वैध 3,15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 6600 रु. नियमित आधार पर प्रदान केंद्रीय सचिव या ऐसे केंद्रीय सचिव जो वेतन वैध – 2, ग्रेड वेतन 4800 रु. और वेतन वैध 3, ग्रेड वेतन 5400 रु. में कम से कम आठ वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों।
टिप्पण 1:
पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोत्साहित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोत्साहित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
टिप्पण 2:
प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले खारिज केंद्रीय अन्य काउंटर बाजार पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी।
टिप्पण:
प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जमा हो, केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का वित्तीय तथ्य है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दवा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर वित्तीय होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उस वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वित्तीय तत्व्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।
[फा. सं. ए. 12611/1/2011-ए.टी]
ममता कुंडा, संयुक्त सचिव
पात्र टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपथ में मा.का.वि. 344 (अ) तारीख 31 जुलाई, 1996 द्वारा प्रमाणित किए गए और तत्वल्पायु मा.का.वि. 785(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 1996 और मा.का.वि. 280 (अ) तारीख 22 अप्रैल, 1999 द्वारा संशोधित किए गए।